नोट : सभी सेवाप्रभार जीएसटी रहित है. दिनांक 20.06.2019 से प्रभावी रुप में इन सेवा प्रभारों पर जीएसटी दर 18.00% (वर्तमान में) अतिरिक्त लगाया जाएगा.

  • डोर स्टेप बैंकिंग

    डोरस्‍टेप बैंकिंग की प्रत्‍येक सेवा के लिए प्रभार रु. 75 + जीएसटी लागू होगा.

  • जमाराशियां एवं संबद्ध सेवाएं

    क्र.सं

    बैंकिंग सेवा का क्षेत्र

    संशोधित सेवा प्रभार (जीएसटी रहित सेवा प्रभार) दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी

    1

    लेजर फोलियो प्रभार

    चालू खाता (आरआरबी सहित) और नकद ऋण, ओडी (बैंक की स्वयं की जमाराशियों और फास्ट एक्सेस पर ऋण को छोड़कर) पर लागू.

    प्रत्येक 25 प्रविष्टियों पर (एक फोलियो)  रु. 125/- है :-

    औसत क्रेडिट बेलेंस (रु.)

    फोलियो (प्रति तिमाही)*

    रु. 25000 तक 

    सभी फोलियो प्रभार्य है.

    रु. 25000/- से अधिक से रु. 1,00,000/-

    2 फोलियो के बाद प्रभार्य

    रु. 1 लाख से अधिक से रु. 2 लाख 

    5 फोलियो के बाद प्रभार्य

    रु. 2 लाख से अधिक से रु. 5 लाख 

    10 फोलियो के बाद प्रभार्य 

    रु. 5 लाख से अधिक

    फोलियो प्रभार लागू नहीं है

    नोट:  कम्प्यूटर पर रखे जाने वाले खातों के लिए, 25 प्रविष्टियां या उसके भाग को एक बही पृष्ठ माना जाएगा.

    बही फोलियो प्रभार तिमाही आधार पर वसूल किया जाएगा.

           

    लेनदेन प्रभार

    महानगरीय : शहरी बचत बैंक खाते (बीएसबीडी एवं एफ आई खातों ** को छोड़) 

    • 50 तक नामे प्रविष्टियों पर प्रभार – लागू नहीं
    • 50 से अधिक नामे प्रविष्टियां – रु.15/- प्रति प्रविष्टि

    निम्नलिखित लेनदेन शामिल नहीं है

    ·         स्थाई अनुदेश         

    ·         ईसीएस सहित एडीसी के माध्यम से लेनदेन  

    ·         ऑटो स्वीप, सिस्टम जेनरेटेड (सेवा प्रभार, ब्याज इत्यादि)  

    लेनदेन प्रभार अर्द्ध वार्षिक लेखाबंदी के समय अर्द्ध वार्षिक आधार पर वसूल किए जाएं.
    ** बीएसबीडी एवं एफआई खातों के संबंध में कोई सेवा प्रभार नहीं लगेगा.  

    ग्रामीण /अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी भी शाखा के पेंशनर के बचत बैंक खाते (बीएसबीडी एवं एफ आई खातों ** को छोड़) 

    • 50 तक नामे प्रविष्टियों पर प्रभार – लागू नहीं
    • 50 से अधिक नामे प्रविष्टियां – रु. 12/-  प्रति प्रविष्टि

    निम्नलिखित लेनदेन शामिल नहीं है :

    ·         स्थाई अनुदेश         

    ·         ईसीएस सहित एडीसी के माध्यम से लेनदेन  

    ·         ऑटो स्वीप, सिस्टम जेनरेटेड (सेवा प्रभार, ब्याज इत्यादि)  

    लेनदेन प्रभार अर्द्ध वार्षिक लेखाबंदी के समय अर्द्ध वार्षिक आधार पर वसूल किए जाएं

    2

    क) डुप्लीकेट विवरणी/ पासबुक जारी करने हेतु प्रभार

    वैयक्तिक : (बचत खाता, सावधि जमा) महानगरीय-शहरी केवल अद्यतन बकाया शेष के साथ प्रति डुप्लीकेट पासबुक/ विवरणी रु. 100/- प्रभार. पहली पासबुक के बाद प्रभार लागू होंगे.

    पिछली प्रविष्टियों (यदि आवश्यक हो) हेतु प्रति लेजर पृष्ठ या उसके भाग के लिए प्रभार रु. 75 / -

    वैयक्तिक : (बचत खाता, सावधि जमा) ग्रामीण /अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी भी शाखा के पेंशनर के खाते में केवल अद्यतन बकाया शेष के साथ प्रति डुप्लीकेट पासबुक/ विवरणी रु. 75/- प्रभार. पहली पासबुक के बाद प्रभार लागू होंगे.

    पिछली प्रविष्टियों (यदि आवश्यक हो) हेतु प्रति लेजर पृष्ठ या उसके भाग के लिए प्रभार रु. 60 / -

    गैर-वैयक्तिक: ( सीए/सीसी/ओडी) - केवल अद्यतन बकाया शेष के साथ प्रति डुप्‍लीकेट पासबुक/ विवरणी के लिए रु.150/- (पहली विवरणी के उपरांत प्रभार)

    पुरानी प्रविष्टियों हेतु (यदि आवश्यक हो) प्रति लेजर पृष्ठ या उसके भाग के लिए प्रभार रु.150/-.

    नोट: कम्प्यूटर पर रखे जाने वाले खातों के लिए 25 प्रविष्टियां या उसके भाग को एक लेजर पृष्ठ माना जाएगा.

    ख) टीडीआर के गुम हो जाने के मामले में पावती पत्र/डुप्लीकेट टीडीआर जारी करना

    गैर-वैयक्तिक ( सीए/सीसी/ओडी) पावती एवं डुप्लीकेट टीडीआर जारी करने के लिए रू. 175/- (दोनों मामलों में)
    वैयक्तिक (बचत खाता, अन्य जमाएं) महानगरीय – अर्द्ध शहरी
    पावती और डुप्लीकेट टीडीआर के लिए रू. 150/- (दोनों मामलों में)

    ग्रामीण /अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी भी शाखा में पेंशनर वैयक्तिक (बचत खाता, अन्य जमाएं) पावती एवं डुप्लीकेट टीडीआर जारी करने के लिए रू. 125/- (दोनों मामलों में)

    3

    चेक बुक जारी करने संबंधी प्रभार

    बचत बैंक खाता: महानगरीय, शहरी
    एक वित्तीय वर्ष में - 30 – पन्नों के बाद रु 4 प्रति पन्‍ने की दर से प्रभार होगा.

    बचत बैंक खाता : ग्रामीण /अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर
    ग्रामीण शाखाओं के बचत खाता ग्राहक, वरिष्ठ नागरिक और पेंशनर
    रु 2.50 प्रति पन्ना
    एक समय में केवल दो चेकबुक जारी किया जाएगा.

    चालू / सीसी / ओडी    
    पहली चेक बुक जारी करने के उपरांत, इसके बाद की चेक बुक के लिए रु. 5.00/- प्रति पन्ने की दर से प्रभार होगा.
    नोट: पहली चेक बुक का अर्थ है 50 पन्नों की चेक बुक. जहां ग्राहक द्वारा स्टेशनरी एवं संरक्षित फॉर्म विभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा से अनुमति प्राप्त करने के बाद चेक बुक प्रिंट किया जाता है वहां प्रति 1000 पन्‍नों के लिए रु. 1000/- की दर से पेपर का खर्च ग्राहक से वसूल किया जाना चाहिए. (प्रिंटिंग के लिए ग्राहक द्वारा अतिरिक्त प्रभार का भुगतान प्रिंटर को सीधे ही किया जाए).

    4

    खाता खोलना एवं न्यूनतम शेष राशि रखना

    चालू खाता. (सीए 101)

    व्यक्तिगत/ गैर व्यक्तिगत 

    ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी

     रु 2000/-

    शहरी

    रु 5,000/-*

    महानगरीय

    रु 10,000/- *

    * तिमाही औसत शेष राशि

    बचत बैंक खाता. (एसबी 101)


    ग्रामीण

    रु. 500*

    अर्द्ध शहरी

    रु. 1000*

    शहरी/महानगरीय

    रु. 2000/-*

    * तिमाही औसत शेष राशि

    बड़ौदा बेसिक बचत बैंक खाता 
    शून्‍य शेष

    बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता एसबी 114

    शून्य शेष नोट - कर्मचारियों के संस्थागत वेतन खातों के संबंध में बचत खातों में से न्यूनतम शेष राशि संबंधी प्रभार वसूल नहीं किया जाना चाहिए अर्थात, न केवल शाखा में रखे गए संस्थान के खाते बल्कि उन कर्मचारियों के भी खाते, जिनके वेतन शाखा में रखे गए बचत खातों के माध्यम से भुगतान किया जाता है. शाखाएँ उन संस्थागत कर्मचारियों के शून्य जमा शेष वाले खाते खोल सकती हैं, जिनके वेतन का भुगतान हमारे खाते के माध्यम से किया जाता है. अतः वेतन खाता को योजना कोड 113, 115 से खोला जाना/अंतरित करना है. यदि इन खातों में वेतन / पेंशन बंद हो जाती है, तो ऐसे खाते को एसबी 101 में परिवर्तित किया जाएगा और तदनुसार प्रभार लागू होंगे.

    5

    न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने का प्रभार

    चालू खाता निम्नानुसार है :

    16 मार्च से 15 जून

    16 जून से 15 सितंबर

    16 सितंबर से 15 दिसंबर

    16 दिसंबर से 15 मार्च

    बचत खाता निम्नानुसार है :

    1 अप्रैल से 30 जून

    1 जुलाई से 30 सितंबर

    1 अक्तूबर से 31 दिसंबर

    1 जनवरी से 31 मार्च


    चालू खाता
    महानगरीय


    रु. 10,000/- का तिमाही औसत जमा शेष राशि नहीं रखे जाने पर

    रु. 800/- प्रति तिमाही

    शहरी:


    रु. 5000/- का तिमाही औसत जमा  शेष राशि नहीं रखे जाने पर

    रु. 600/- प्रति तिमाही

    ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी


    रु. 2000/- का तिमाही औसत जमा शेष राशि नहीं रखे जाने पर

    रु. 400/- प्रति तिमाही

    बचत खाता

    शहरी / मेट्रो

    रु. 250 प्रति तिमाही

    शहरी / मेट्रो
    यदि तिमाही औसत जमा शेष निम्नलिखित सीमा में है.

    रु. 1500 - रु. 2000

    25%

    रु. 1000 - रु. 1499

    50%

    रु. 500 - रु. 999

    75%

    रु. 500 से कम

    100%

    बचत खाता-

    ग्रामीण/ अर्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक/किसी भी शाखा के पेंशनर

    रु. 125/- प्रति तिमाही

    ग्रामीण  
    यदि त्रैमासिक औसत जमा शेष निम्नलिखत सीमा में है

    रु.375 - रु. 500

    25%

     

    रु. 250 - रु.374

    50%

    रु.125 - रु.249

    75%

    रु.125 से कम

    100%

    अर्द्ध-शहरी  
    यदि त्रैमासिक औसत जमा शेष निम्नलिखत सीमा में है

    रु.750- रु.1000

    25%

    रु. 500- रु. 749

    50%

    रु. 250- रु. 499

    75%

    रु. 250 से कम

    100%

    निम्‍नलिखित बचत खातों के प्रकारों पर प्रभार नहीं लगेंगे
    नो फ्रील खाता   
    बड़ौदा बेसिक बचत बैंक खाता  
    बड़ौदा पेंशनर बचत बैंक खाता –एसबी 114  
    बड़ौदा वेतन एडवांटेज खाता

    जमा शेष के लिए तिमाही को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :  
    16 मार्च से 15 जून
    16 जून से 15 सितंबर
    16 सितंबर से 15 दिसंबर
    16 दिसंबर से 15 मार्च

    6

    संयुक्त खातों में नाम जोड़ना/ हटाना/ परिचालन अनुदेशों (लॉकरों सहित) में बदलाव

    बचत एवं अन्य जमा खाते
    महानगरीय/शहरी
    रु.200/- प्रत्येक बार.   
    (ग्राहक की मृत्यु होने पर संयुक्त खाते से नाम हटाने के लिए कोई प्रभार नहीं).

    बचत एवं अन्य जमा खाते
    ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर
    रु. 175/- प्रत्येक बार.   
    (ग्राहक की मृत्यु होने पर संयुक्त खाते से नाम हटाने के लिए कोई प्रभार नहीं).

    7

    नामांकन

    पहली बार नामांकन के लिए लागू नहीं.  
    नामांकन में संशोधन/ परिवर्तन - रु. 100/- प्रत्‍येक बार.

     

    8

    स्थाई अनुदेशों के लिए प्रभार

    बैंक के अंतर्गत कोई प्रभार नहीं. 
    शाखा के बाहर क्रेडिट के मामले में चाहे शाखा उसी शहर में अथवा अन्य शहर में हो, अर्थात अन्य शाखाओं/ कार्यालयों जैसे एलआईसी आदि
    वास्तविक पोस्टेज प्रभार सहित प्रत्येक संव्यवहार के साथ लागू प्रेषण प्रभार रु.50/- होगा.

     

    9

    खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण स्थायी अनुदेशों का पालन नहीं करने के लिए प्रभार

    रु. 100/- प्रत्येक बार.

     

    10

    भुगतान रोक अनुदेश के लिए प्रभार (प्रति लिखत)

    महानगरीय-शहरी

    बचत खाता

    रु. 100/- प्रति लिखत.

     

    ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर

    बचत खाता

    रु. 75/- प्रति लिखत.

     

    सीए/ सीसी/ ओडी
    सभी शाखाएं

    रु. 200/- प्रति लिखत

     

     

    पूर्ण कोरा चेक बुक गुम जाने के मामले में

    सीए / सीसी / ओडी – सभी शाखाएं पूर्ण कोरा चेक बुक गुम जाने के मामले में अधिकतम उच्चतम सीमा निम्नानुसार है :

    सीए /   सीसी / ओडी

    रु. 1000/-

    महानगरीय-शहरी  (बचत बैंक)

    बचत बैंक

    रु. 500/-

    ग्रामीण/अर्द्ध शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर



    बचत बैंक

    रु. 400/-

    11

    बिना भुगतान चेक की वापसी –(आवक) समाशोधन/ अंतरण

    अदत्त चेकों की वापसी हेतु प्रभार (जावक)/समाशोधन/अंतरण

    सीए / सीसी / ओडी – सभी शाखाएं

    रु. 1 लाख तक 

    रु. 150/-

    रु.1 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ से कम

    रु. 250/-

    रु. 1 करोड़ एवं उससे अधिक  

    रु. 500/-

    तकनीकी कारण से चेक वापस होना - ग्राहक की कोई गलती न होने पर - कोई प्रभार नहीं.

    महानगरीय-शहरी  (बचत बैंक)


    1 लाख तक 

    रु. 125/-

    रु.1 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ से कम

    रु. 250/-

    रु. 1 करोड़ एवं उससे अधिक  

    रु. 500/-

    तकनीकी कारण से चेक वापस होना - ग्राहक की कोई गलती न होने पर - कोई प्रभार नहीं

    ग्रामीण / अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर

    1 लाख तक 

    रु. 100/-

    रु.1 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ से कम

    रु. 225/-

    रु. 1 करोड़ से अधिक  

    रु. 450/-

    तकनीकी कारण से चेक वापस होना - ग्राहक की कोई गलती न होने पर - कोई प्रभार नहीं.

    सीए / सीसी / ओडी – सभी शाखाएं (वित्तीय कारणों से)

    रु. 1 लाख तक 

    रु.250/-

    रु.1 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ से कम

    रु.500/-

    रु. 1 करोड़ एवं उससे अधिक  

    रु.750/-

    यदि बैंक निधि रहित हो जाता है तो एमसीएलआर (एक वर्ष) + एसपी +   6.25% की दर से अतिरिक्‍त वास्तविक ब्याज मैनुअली लिया जाए.
    अन्य कारणों के लिए – रु. 250/-  
    तकनीकी कारणों के लिए – ग्राहक की कोई गलती नहीं है - कोई प्रभार नहीं

    महानगरीय-शहरी  (बचत बैंक) (वित्तीय कारणों से)

    रु. 1 लाख तक 

    रु.225/-

    रु.1 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ से कम

    रु.475/-

    रु. 1 करोड़ से अधिक  

    रु.725/-

    यदि बैंक निधि रहित हो जाता है तो एमसीएलआर (एक वर्ष) + एसपी +  6.25% की दर से अतिरिक्‍त वास्तविक ब्याज मैनुअली लिया जाए.
    अन्य कारणों के लिए – रु. 225/-  
    तकनीकी कारणों के लिए – ग्राहक की कोई गलती नहीं है - कोई प्रभार नहीं

    ग्रामीण/अर्द्ध शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर (वित्तीय कारणों से)
    बचत बैंक

    रु. 1 लाख तक 

    रु. 200/-

    रु.1 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ से कम

    रु. 450/-

    रु. 1 करोड़ एवं उससे अधिक  

    रु. 700/-

    यदि बैंक निधि रहित हो जाता है तो एमसीएलआर (एक वर्ष) + एसपी + 6.25% की दर से अतिरिक्‍त वास्तविक ब्याज मैनुअली लिया जाए.
    अन्य कारणों के लिए – रु. 200/-  
    तकनीकी कारणों के लिए – ग्राहक की कोई गलती नहीं है - कोई प्रभार नहीं.

    ईसीएस के माध्‍यम से प्राप्‍त और गैर रेस्‍पांडेड प्रविष्टियों के लिए प्रभार – चेक वापसी प्रभारों के अनुसार

       

    12

    निष्क्रिय खातों के लिए प्रासंगिक प्रभार

    निष्क्रिय बचत बैंक खाते- सभी शाखाएं
    निर्धारित न्यूनतम शेष राशि रखने वाला खाता - शून्य
    जहां निर्धारित न्यूनतम शेष राशि नहीं रखी जाती है उन निष्क्रिय बचत खातों पर कोई दंडस्वरूप प्रभार नहीं लगाया जाना है. - आरबीआई द्वारा निर्धारित

       

    निष्क्रिय चालू खाते के लिए - सभी शाखाएं
    निष्क्रिय चालू खाते के लिए शून्य प्रभार
    शाखा ने अनुवर्ती कार्रवाई के माध्‍यम से निष्क्रिय खातों को सक्रिय बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए

       

    13

    ग्राहक के अनुरोध पर जमाराशि प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रभार

    सीए / सीसी / ओडी (सभी शाखाएं) रु. 150/- प्रति प्रमाणपत्र

    महानगरीय - शहरी  (बचत बैंक) रु.  125/- प्रति प्रमाणपत्र

    ग्रामीण / अर्द्ध शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर (बचत बैंक) - रु. 100/- प्रति प्रमाणपत्र

    14

    ग्राहक के अनुरोध पर ब्याज प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रभार

    सीए / सीसी / ओडी (सभी शाखाएं) दूसरे / अतिरिक्त प्रमाणपत्र के लिए रु. 100 प्रत्येक कॉपी

    महानगरीय-शहरी  (बचत बैंक) दूसरे/अतिरिक्त प्रमाणपत्र के लिए रु. 75 प्रत्येक कॉपी

    ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर (बचत बैंक) दूसरे/अतिरिक्त प्रमाणपत्र के लिए रु. 50 प्रत्येक कॉपी

    15

    एक वर्ष के अंदर खातों को बंद करना –

    बचत बैंक खाता – महानगरीय-शहरी  कोई प्रभार नहीं

    ·        यदि ग्राहक के द्वारा खाते में प्रथम जमा करने के 14 दिनों के भीतर खाता बंद कर दिया जाता है.

    ·        यदि खाताधारक की मृत्यु के कारण खाता बंद कर दिया जाता है.

    यदि खाता 14 दिनों की अवधि के बाद परंतु ग्राहक के प्रथम संव्यवहार के 1 वर्ष के भीतर बंद कर दिया जाता है तो रु. 300/- . (लघु बचत बैंक और बेसिक बचत बैंक खातों को छोड़कर)

    बचत बैंक खाता – ग्रामीण / अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर

    ·        कोई प्रभार नहीं 
    यदि ग्राहक के द्वारा खाते में प्रथम जमा करने के 14 दिनों के भीतर खाता बंद कर दिया जाता है.

    ·        यदि खाताधारक की मृत्यु के कारण खाता बंद कर दिया जाता है.

    यदि खाता 14 दिनों की अवधि के बाद परंतु ग्राहक के प्रथम संव्यवहार के 1 वर्ष के भीतर बंद कर दिया जाता है तो रु. 275/- . (लघु बचत बैंक और बेसिक बचत बैंक खातों को छोड़कर)

     

    चालू खाता – सभी शाखाएं
    कोई प्रभार नहीं

    ·        यदि ग्राहक के द्वारा खाते में प्रथम जमा करने के 14 दिनों के भीतर खाता बंद कर दिया जाता है.

    ·        यदि खाताधारक की मृत्यु के कारण खाता बंद कर दिया जाता है.

    ·        यदि खाता 14 दिनों की अवधि के बाद परंतु ग्राहक के प्रथम संव्यवहार के 1 वर्ष के भीतर बंद कर दिया जाता है : रु. 800/-

       

    गैर वैयक्तिक आरडी / वायएसजेवाय खाता  सभी शाखाएं रु.150/-  
    खाताधारक की मृत्यु के कारण खाते के बंद होने पर – कोई  प्रभार नहीं

    वैयक्तिक आरडी / वायएसजेवाय खाता  महानगरीय / शहरी रु.100/-  
    खाताधारक की मृत्यु के कारण खाते के बंद होने पर – कोई  प्रभार नहीं

    वैयक्तिक आरडी / वायएसजेवाय खाता  ग्रामीण / अर्द्ध शहरी शाखाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं किसी शाखा में पेंशनर रु.80/-  
    खाताधारक की मृत्यु के कारण खाते के बंद होने पर – कोई  प्रभार नहीं

             

    16

    शोधक्षमता प्रमाणपत्र जारी करना

    वाणिज्यिक

    रु. 500 प्रति लाख

    न्यूनतम रु. 1500/- अधि. रु. 25000/-

    चालू / सीसी / ओडी – सभी शखाएं
    नोट: विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक उद्देश्य हेतु विजा प्राप्त करने हेतु क्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए –उपरोक्त प्रभारों का केवल 50% और अधिकतम रु. 2500

    गैर वाणिज्यिक

    रु. 300 प्रति लाख

    न्यून. रु.1000/-
    अधि. रु. 15000/-

    बचत बैंक

     

    सरकारी निविदा में प्रतिभागी होने के लिए कांट्रैक्टर ग्राहक के पक्ष में बैंकर्स प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रभार

    रु.1000/- प्रति प्रमाणपत्र

       

    17

    निषेधात्‍मक परिचालन के साथ खाते खोलना

    चालू, नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एकबारगी अनुदेश को स्वीकार करते समय या संशोधन के समय

    रू. 500/-

    बचत बैंक खाता

    रू. 100/-

       

    18

    निम्नलिखत के माध्यम से परिचालन की अनुमति देना.

    क) पॉवर ऑफ अटॉर्नी

     ख) अधिदेश

    अनुदेशों को स्वीकार/ संशोधन करते समय एकबारगी प्रभार.

    बचत बैंक खाता  रु.500/-चालू, नकदी ऋण, ऑवर ड्राफ्ट खाता रु.1000/-

    बचत बैंक खाता  रु.500/ चालू, नकदी ऋण, ऑवर ड्राफ्ट खाता रु.1000/-

    बचत बैंक खाता  रु.500/-चालू, नकदी ऋण, ऑवर ड्राफ्ट खाता रु.1000/-

    बचत बैंक खाता  रु.500/-चालू, नकदी ऋण, ऑवर ड्राफ्ट खाता रु.1000/-

       

    19

    खाते के पुनर्गठन सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में परिवर्तन

    चालू, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट खाता रु. 250/- प्रत्येक परिवर्तन हेतु

       

    20

    वास्तविक चेक/डीडी की प्रति (बैंक द्वारा भुगतान किया गया)

    6 माह तक के पुराने रिकॉर्ड हेतु रु. 100/- अन्य - रु. 250/- 
    कोई संशोधन नहीं

       

    21

    आरडी खाते की किस्त विलंब से जमा करने पर  

    सभी अवधियों के लिए प्रति रू. 100./- के लिए रू. 1.0 की समान दर. यदि किस्त आगामी महीने में जमा की गई है तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी.


     
  • संग्रहण

    क्र.सं.

    बैंकिंग सेवा का क्षेत्र

    संशोधित जीएसटी रहित सेवा प्रभार, दिनांक 01.07.2020 से लागू

    1

    बाहरी चेकों का संग्रहण (भौतिक रूप से चेक भेज कर)
    हमारे बैंक की शाखाओं के माध्यम से

    प्रभार भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेशानुसार हैं – सभी शाखाओं में
    भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए आदेशानुसार दिनांक 30.03.2012 से लागू प्रभार

    रु. 5,000/-तक

    रु. 25/-

    रु. 5,000/- से अधिक और रु. 10,000/- तक

    रु. 50/-

    रु. 10,000/- से अधिक और रु. 1/- लाख तक

    रु. 100/-

    रु. 1 से रु. 5 लाख

    रु. 200/-

    रु. 5 लाख से रु. 10 लाख

    रु. 225/-

    रु. 10 लाख से अधिक

    रु. 250/-

    उपरोक्त प्रभार में फुटकर व्यय अर्थात पोस्टेज / कुरियर शामिल नहीं है.
    नोट: उपयुक्त मामलों में शाखा प्रबंधक को हमारे प्रभारों की समय सीमा के अधीन 50% तक तदर्थ आधार पर प्रभारित करने का विवेकाधिकार है.

    ख) सीधे अन्य बैंकों के माध्यम से अर्थात जहां हमारी शाखा नहीं हैं उस केंद्र पर आहरित लिखत.

    उपरोक्त प्रभार को वसूलीकर्ता बैंक और भुगतानकर्ता बैंक के मध्य 50:50 आधार पर बांटा जाना है और आगम  को आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से उस अन्य बैंक को प्रेषित किया जाना चाहिए.

    2

    अन्य बैंक के लिए हमारी शाखा के माध्यम से संग्रह किए गए चेक

    बाहरी चेकों को तत्काल क्रेडिट करने के लिए हमारा सामान्य संग्रहण प्रभार पूरी तरह वसूल किया जाना चाहिए

    बाहरी चेक वापसी प्रभार

    संग्रहण प्रभार का 50%

    अन्य बैंकों की जमाओं/ रसीदों का परिपक्वता पर संग्रहण

    यदि आगम को सावधि जमाओं में निवेश किया जाता है तो कोई प्रभार नहीं. अन्यथा - रु. 50/-

    3.

    बिलों का संग्रहण (बेजमानती/ दस्तावेजी/मांग पर देय/ मीयादी) आईबीसी को लागू

    बिल की राशि::

    रु.1,00,000/- तक

    रु. 12- प्रति रु.1000/- या
    उसका भाग, न्यूनतम रु.100/- के अधीन.

    रु. 1 लाख से अधिक और रु. 10/- लाख तक

    रु. 11/- प्रति रु. 1000/- या उसका भाग, न्यूनतम रु. 1200/- के अधीन

    रु. 10/- लाख से अधिक

    रु.10/- प्रति रु.1000/- न्यूनतम रु. 10,000/- और अधिकतम रु.12,000

    नोट: पोस्टेज / कूरियर वास्तविक आधार पर रु. 5/- के उच्च गुणक में वसूल किया जाना है.

    ख) ओबीसी पर लागू

    राशि के लिए बिल

    रु.1,00,000/- तक

    रु. 10/- प्रति रु.1000/- या
    उसका भाग, न्यूनतम रु.100/- के अधीन.

    रु. 1 लाख से अधिक और रु. 10/- लाख तक

    रु. 9/- प्रति रु. 1000/- या उसका भाग, न्यूनतम रु. 1000/- के अधीन.

    रु. 10/- लाख से अधिक

    रु.8/- प्रति रु.1000/- न्यूनतम रु. 9,000/- और अधिकतम
    रु.15,000/-

    नोट: पोस्टेज/कूरियर वास्तविक आधार पर रु. 5/- के उच्च गुणक में वसूल किया जाना है.

    4

    बिना भुगतान के लौटाए गए बिल के लिए हेंडलिंग प्रभार
    स्थानीय
    बाहरी

    रु. 100/- प्रति लिखत
    संग्रहण प्रभार का 50% न्यूनतम रु. 200/- के अधीन.
    नोट: पोस्टेज/कूरियर वास्तविक आधार पर रु. 5/- के उच्च गुणक में वसूल किया जाना है.

    5

    मीयादी बिलों के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रभार

    रु. 100/- प्रति बिल (बीपी / बीडी के मामले में भी - जहां अनुदेशों में बदलाव है.

    6

    ओबीसी / आईबीसी के संबंध में वास्तविक अनुदेशों में उदाहरण स्‍वरुप बदलाव
    नि:शुल्क भुगतान देना
    फॉर्म 'c' इत्यादि में छूट देना
    रिबेट की अनुमति देना
    भुगतान के लिए मीयाद बढ़ाना

    रु. 100/- प्रति अनुरोध

  • धन प्रेषण

    मद सं

    बैंकिंग सेवा का क्षेत्र

    सिस्‍टम / मैल्‍युअल

    संशोधित सेवा प्रभार (जीएसटी रहित) दिनांक 01.07.2020 से लागू

    1.

    डीडी / बीसी जारी करना

    सिस्‍टम

    व्‍यक्तिगत – रु 1 लाख तक,

    अर्द्धशहरी / ग्रामीण किसी शाखा में वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर महानगरीय-शहरी

     

    व्‍यक्तिगत – रु 1 लाख तक महानगरीस – शहरी

    रु 5000/- तक

    रु 40/-

    रु. 5000/- से अधिक और रु. 25000/-

    रु 60/-

    रु 25001 से रु 1 लाख

    रु. 3/- प्रति हजार या उसके भाग में न्यूनतम रु 40/- अधिकतम रु 300/-

    रु 1 लाख से अधिक

    रु 4/- प्रति हजार या उसके भाग में. न्‍यूनतम रु. 400/- तथा अधिकतम रु. 15000/-

    रु 5000/- तक

    रु 30/-

    रु. 5000/- से अधिक और 25000/-

    रु 50/-

    रु 25001 से रु 1 लाख

    रु. 2.50/- प्रति हजार या उसके भाग में न्यूनतम रु 30/- अधिकतम रु 250/-

    रु 1 लाख से अधिक

    रु 3.50/- प्रति हजार या उसके भाग में. न्‍यूनतम रु. 350/- तथा अधिकतम रु. 15000/-

    गैर व्‍यक्तिगत – रु 1 लाख तक  (सभी शाखाएं)

    रु 5000/- तक

    रु 50/-

    रु. 5000/- से अधिक और 25000/-

    रु 75/-

    रु 25001 से रु 1 लाख

    रु. 4/- प्रति हजार या उसके भाग में न्यूनतम रु 50/- अधिकतम रु 400/-

    रु 1 लाख से अधिक

    रु. 5/- प्रति हजार या उसके भाग में न्यूनतम रु 500/- अधिकतम रु 15000/-

    2.

    डीडी/ बैंकर्स चेक रद्द करना तथा/या

    गुम हुए डीडी/ बैंकर्स चेक के स्थान पर नया जारी करना

     

    सिस्‍टम


    डीडी गुम होना  - मैन्‍युअल - GSTTM  मेन्‍यू के  माध्‍यम से

    वैयक्तिक

    रु 500/- तक

    नि:शुल्क

    रु 500/- से अधिक

    रु 75/- प्रति लिखत

    लिखत के गुम होने के मामले में

    रु 500/- तक

    रु 20/-

    रु 500/- से अधिक

    रु 175/- प्रति लिखत

         

     

    गैर व्‍यक्तिगत


    रु 500/- तक

    रु.20/-

    रु 500/- से अधिक

    रु 100/- प्रति लिखत

     

    लिखत के गुम होने के मामले में

    रु 500/- तक

    रु 30/-

    रु 500/- से अधिक

    रु 200/- प्रति लिखत

    3.

    नकदी के एवज में किसी भी विप्रेशन के लिए

    मैन्‍युअल

    सामान्य दर से 50% अधिक प्रभार

    4.

    आरटीजीएस (चेक के माध्यम से) द्वारा निधि का प्रेषण

    भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/2011-12/166-डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नं. 388/04/04/.002/2011-12 दिनांक 05.09.2011 के अनुरूप A) सभी आरटीजीएस संव्यवहार पर

    सिस्‍टम

    भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार



    क) सभी आरटीजीएस लेनदेनों पर (आवक)---- शून्‍य

    ख) जावक प्रभार

    लेनदेन

    रु. 2 लाख से रु. 5 लाख तक

    रु 5 लाख से अधिक

     

    रु 24.50

    रु 49.50

    5.

    अन्य बैंक को मीयादी जमा का भुगतान

    मैन्‍युअल

    लागू धन प्रेषण शुल्‍क के साथ आउट ऑफ पॉकेट खर्च

     

    स्‍पष्‍टीकरण :

     

    धन प्रे‍षण शुल्क के संबंध में रियायतें / छूट देने का विवेकाधिकार निम्नानुसार हैं:

    क) उधारकर्ता के खातों के मामले में छूट / प्रभार में कमी का निर्णय अग्रिम खाते (क्षेत्रीय प्रबंधक से कम नहीं) के स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा. अतः इस प्रकार शाखा की विवेकाधीन उधार शक्तियों के अंतर्गत स्वीकृत / समीक्षा के गई अग्रिमों पर छूट / कमी से  क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराना आवश्यक है. जहां कहीं भी अग्रिम खाते में प्रेषण शुल्क में छूट/रियायत मांगी जाती है, क्रेडिट प्रस्ताव में उसी के बारे में उचित स्‍पष्‍टीकरण, खाते में कुल प्रतिफल और शाखा को होने वाले लाभ का उल्लेख होना चाहिए. इसे स्पष्ट करने के लिए, हम यह सूचित करते हैं कि विवेकाधिकार के अंतर्गत शाखा प्रमुख की मंजूरी / समीक्षा या उससे परे क्रेडिट प्रस्तावों के लिए और पार्टी को प्रेषण शुल्क में छूट / रियायत देने की सिफारिश शामिल है, तो इसे संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रस्तुत करना होगा और  इसके पश्चात ही ऐसी रियायत / छूट दी जाएगी. क्षेत्रीय प्रबंधक की स्वीकृति संबंधी  विवेकाधिकार के अलावा क्रेडिट सीमा के लिए उधार खातों में प्रेषण शुल्क में ऐसी रियायत / छूट पर संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी अर्थात अंचल प्रमुख / जेडओसीसी / जीएम (क्रेडिट) / ईडी / सीएमडी / बोर्ड जो भी मामला हो, द्वारा विचार किया जाएगा.


    ख) बी) उधार खातों के अलावा अन्य खातों के मामले में, खाते के मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रभारों में निम्न अनुसार रियायत / छूट दी जा सकती है.

    1. शाखा द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक को मामला दर मामला आधार पर अपनी सिफारिशों के साथ उचित विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए जो की छमाही समीक्षा के अधीन है.

     2. एक से अधिक क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों के लिए, लेकिन एक ही अंचल के अंतर्गत सेवा शुल्क में कमी /छूट देने की शक्तियां क्षेत्रीय प्रबंधक के पास निहित होती हैं

     

    एक से अधिक अंचलों को कवर करने वाले प्रस्तावों के लिए सेवा शुल्क को कम करने / छूट देने के अधिकार संबंधित कार्य प्रमुख के पास निहित हैं. चालू खाता और बचत खाते के लिए महाप्रबंधक, जमा-संसाधन(खुदरा देयताएं बचत और सावधि जमा) .

    कोई परिवर्तन नहीं.

  • विविध सेवाएं

    मद सं.

    बैंकिंग सेवाओं का क्षेत्र

    संशोधित सेवा प्रभार, (जीएसटी रहित), दिनांक 01.07.2020 से लागू

    1

    सुरक्षित अभिरक्षा प्रभार

    मुहरबंद लिफाफे : रु. 350/- प्रति लिफाफा प्रति वर्ष या इसका भाग. (4”x12,- मोटाx1/2”)
    उपर्युक्‍त से अधिक आकार के लिए, मुहरबंद बक्‍से के लिए प्रभार लागू होंगे.
    मुहरबंद बक्‍से – रु 3000/- प्रति बक्‍सा प्रति वर्ष (आकार 200 क्‍युबिक इंच)
    बैंक की अपनी जमा रसीद : कोई प्रभार नहीं

    2

    स्क्रिप प्रबंधन के लिए सेवा प्रभार

    क्षेत्रीय प्रबंधक के विवेकाधिकार के अनुसार

    3

    ग्राहक के हस्ताक्षर का सत्यापन

    गैर वैयक्तिक / संयुक्त खाते
    रु.150/- प्रति लिखत / प्रति बार
    व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, किसी शाखा में पेंशनर  रु.100/-

    4

    पुराने रिकॉर्डों से संबंधित पूछताछ

    3 माह से अधिक 12 माह तक पुराना

    रु. 100/- प्रति मद

    12 माह से अधिक 3 वर्ष तक पुराना

    रु. 300/- प्रति मद

    3 वर्ष से अधिक 7 वर्षों तक

    रु. 500/- प्रति मद

    7 वर्ष से अधिक

    रु. 1000/- प्रति मद

    5

    फोटो अनुप्रमाणन

    रु. 150/- प्रति फोटो / प्रति बार 

    6

    नकदी जमा के लिए नकदी प्रबंधन प्रभार (आधार शाखा और स्‍थानीय गैर-आधार शाखाओं पर लागू)

    सीए / ओडी / सीसी / अन्य खातों के लिए : (आधार और स्‍थानीय गैर आधार शाखा)

    रु. 50000/- तक नकद जमा अथवा 10 पैकट तक अर्थात, किसी भी मूल्यवर्ग के नोटों के 1000 नग एक साथ हो, जो भी अधिक हो- प्रभार निम्‍नानुसार लागू होंगे - 10 पैकेट से अधिक - अर्थात नोटों के 1000 नगों पर प्रति पैकेट या उसके भाग पर रु. 10/- की दर से प्रभार लिया जाएगा.  (न्यून. रु. 10/-, अधि. रु. 10000/-, )
    (प्रति दिन प्रति संव्‍यवहार)

    महानगरीय शहरी **

    नकद जमा  – माह में 5 संव्‍यवहार (वैकल्पिक चैनल संव्यवहार को छोड़कर) के बाद प्रभार्य - रु. 50/- प्रति संव्यवहार

     बचत बैंक खाता /अर्द्ध शहरी शाखा, पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक (बीएसबीडी/वित्तीय समावेशन खातों को छोड़कर) किसी शाखा में **

    नकद जमा  – माह में 5 संव्‍यवहार (वैकल्पिक चैनल संव्यवहार को छोड़कर) के बाद प्रभार्य - रु. 40/- प्रति संव्यवहार

    (किसी भी एक दिन के दौरान बैंक में कुल नकद रु. 50000/ - या उससे अधिक जमा के मामले में, ग्राहक को अपने पैन को उल्लेख करना होगा या फॉर्म 60 प्रस्तुत करना होगा)


    ** बीएसबीडी और एफआई खातों पर कोई सेवा प्रभार नहीं है

  • लॉकर सेवा प्रभार

    संशोधित सेवा प्रभार(जीएसटी रहित)  दिनांक 20.06.2019 से लागू

    लॉकर का प्रकार

    महानगरीय/शहरी

    अर्द्ध शहरी /ग्रामीण

    A

    1500

    900

    B

    2000

    1000

    D

    2800

    1500

    C

    3000

    1700

    E/H-1

    4000

    2200

    G

    7000

    5500

    F

    7000

    5500

    H

    7000

    5500

    L1

    10000

    8000

    L

    10000

    8000

    नोट  :

    1.      लॉकर को तोड़ के खोलने के मामले में, इसके लिए किए गए वास्तविक खर्च के अतिरिक्त रु. 1000/- प्रासंगिक प्रभार के रूप में वसूल किया जाना है.

    2.      लॉकर-किराये के विलम्ब से भुगतान के लिए निम्नानुसार दंड वसूल किया जाए :

    जहां वार्षिक लॉकर किराया रु. 3000/- तक है
    - पहले 3 माह के लिए रु. 200/- एवं उसके बाद रु. 50/- प्रति माह.

    जहां वार्षिक लॉकर किराया रु. 3000/- से अधिक है
    - पहले 3 माह के लिए रु. 500/- एवं उसके बाद रु. 100/- प्रति माह.

    जब 3 वर्ष के लिए किराए का अग्रिम भुगतान किया गया हो तो सामान्य जनता को 10% छूट की अनुमति दी जा सकती है.
    हालांकि प्रीमियम चालू खाता एवं प्रीमियम चालू खाता प्रीविलेज ग्राहकों के मामलें में यदि किराए का अग्रिम भुगतान तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किया गया है तो लॉकर किराए में 20% की छूट.
    एक वर्ष में 12 बार से अधिक बार लॉकर परिचालन हेतु प्रभार- रु. 100/- प्रति बार. (आम जनता के लिए)
    अग्रिम किराया अधिकतम तीन वर्षों के लिए ही स्वीकार किया जा सकता है.

  • अंतर-सोल-प्रभार

    मद सं.

    बैंकिंग सेवा का क्षेत्र

    सेवा प्रभार (जीएसटी रहित) दिनांक 01.07.2020 से लागू

    1

    नकदी जमा

    बचत बैंक खाता –

    (आधार शाखा, स्‍थानीय गैर आधार शाखा)

    सीए/सीसी/ओडी/अन्य (बाहरी शाखा)

     

    बचत बैंक खाता –  (आधार शाखा तथा स्‍थानीय गैर आधार शाखा)

    महानगरीय शहरी **

    नकद जमा – प्रति माह 5 से अधिक लेन देन किए जाने पर प्रभार योग्य  (वैकल्पिक चैनल द्वारा किए गए लेनदेन को छोड़कर) - रु. 50/-  प्रति लेन देन

    बचत बैंक खाते - ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाएं,किसी भी शाखा के वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर

    नकद जमा - प्रति माह 5 से अधिक लेनदेन किए जाने पर प्रभार योग्य (वैकल्पिक चैनल द्वारा किए गए लेनदेन के अतिरिक्त ) - रु. 40/- प्रति लेन देन

     (किसी एक दिवस के दौरान बैंक में कुल 50000/- रुपये या उससे अधिक की नकद राशि जमा करने पर ग्राहक को अपना पैन जमा  करना होगा अथवा फॉर्म 60 प्रस्तुत करना होगा)

    ** बीएसबीडी और एफआई खातों मे नकद जमा के लिए कोई सेवा शुल्क नहीं है.

    सीए/सीसी/ओडी/अन्य: (बाहरी शाखा) (बाहरी शाखा में 25000/- रुपये प्रतिदिन प्रति खाता से अधिक नकद जमा किए जाने पर  2.50 रुपये प्रति हजार अथवा इसके भाग पर प्रभार योग्य)

    2

    नकदी आहरण (आधार शाखा, स्‍थानीय गैर आधार शाखा और बाहरी शाखा)

    नकदी जमा: (आधार, स्‍थानीय गैर आधार शाखा और बाहरी शाखा)

    सीए/सीसी/ओडी :-

    प्रति माह पहले पांच लेन देन (एटीएम से आहरण को छोड़कर) के बाद रु. 150/- प्रति लेन देन प्रभार लगाया जाएगा

    बचत बैंक

    शहरी-महानगरीय शाखा **

    प्रति माह पहले पांच लेन देन (एटीएम से आहरण को छोड़कर) के बाद रु. 125/- प्रति लेन देन प्रभार लगाया जाएगा.

    बचत खाता- ग्रामीण /अर्द्ध शहरी शाखा एवं वरिष्ठ नागरिक , किसी शाखा में पेंशनर **

    प्रति माह पहले पांच लेन देन (एटीएम से आहरण को छोड़कर) के बाद रु. 100/- प्रति लेन देन प्रभार लगाया जाएगा.

    तथापि, बाहरी शाखा में केवल खाताधारक को अधिकतम रु. 50,000/- प्रति दिन आहरण की अनुमति दी जाएगी.

    ** बीएसबीडी और एफआई खातों के लिए नकद जमा के लिए कोई सेवा शुल्क नहीं है.

    नोट : 
    1. तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) को किया जाने वाला अंतर सोल नकदी भुगतान पूर्णतः बंद कर दिया गया है.
    2. आहरणकर्ता द्वारा स्वयं के चेक से गैर आधार सीबीएस शाखाओं से (बचत खाते से बिना चेकबुक सुविधा के रु.25000/- तक का आहरण) से प्रति दिन प्रति लेनदेन की सीमा रु. 50000/- निर्धारित कर दी गई है चाहे खाते का प्रकार कोई भी हो. आहरण पर्ची के साथ पासबुक होना चाहिए.

    नोट : 
    1. तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) को किया जाने वाला अंतर सोल नकदी भुगतान पूर्णतः बंद कर दिया गया है.
    2. आहरणकर्ता द्वारा स्वयं के चेक से गैर आधार सीबीएस शाखाओं से (बचत खाते से बिना चेकबुक सुविधा के रु.25000/- तक का आहरण) से प्रति दिन प्रति लेनदेन की सीमा रु. 50000/- निर्धारित कर दी गई है चाहे खाते का प्रकार कोई भी हो. आहरण पर्ची के साथ पासबुक होना चाहिए.

  • सामान्‍य
    मद सं. बैंकिंग सेवा का क्षेत्र संशोधित सेवा प्रभार (जीएसटी रहित) दिनांक 20.06.2019 से लागू
    1 (उपरोक्त सभी सेवाओं/ गतिविधियों पर लागू) पोस्‍टल एवं टेलीकम्‍युनिकेशन टैरिफ क) साधारण डाक – वास्‍तविक, न्‍यूनतम रु. 15/-.
    ख) पंजीकृत / स्‍पीड पोस्‍ट / कूरियर – वास्‍तविक, न्‍यूनतम रु. 75/-.
    ग) फैक्‍स – वास्‍तविक, न्‍यूनतम रु. 60/-.
    कुरियर प्रभार रु. 75- प्रति लिखत (इंस्‍टूमेंट) प्रत्येक बार, जब तक कि अन्यथा इसके विपरीत उल्लेख नहीं किया जाता है.
    2 बैंक के गैर-ग्राहकों के लिए उच्‍च सेवा प्रभार. बैंक के गैर – ग्राहकों को सभी बैंकिंग सेवाओं के लिए, सेवा प्रभार के न्‍यूनतम दरों से 50% प्रतिशत अधिक, अक्रॉस द बोर्ड + कर
    3 न्‍यूनतम दरों की व्‍याख्‍या न्‍यूनतम दरों का अर्थ है इस परिपत्र के अनुसार हमारे बैंक द्वारा निर्धारित सेवा प्रभारों की दरें.
  • फॉरेक्स संबंधी प्रभार
    निर्यात
    क्र.सं. सेवा मौजूदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    1.

    खरीदे / भुनाये / बेचान किये गये बिल

    a. विदेशी मुद्रा निर्यात बिल

    • यूएसडी 25000.00 से कम के बिल राशि के लिए – रु. 1000.00
    • यूएसडी 25000.00 की सम राशि और अधिक के बिल राशि के लिए – रु 1500.00
    • (एकल निर्यात बिल के अंतर्गत यदि एक से अधिक बिल प्रस्‍तुत किए गए हैं तो रु. 100.00 प्रति लदान बिल अतिरिक्‍त प्रभार लगाया जाएगा.)
    कोई परिवर्तन नहीं
    b. रुपया निर्यात बिल
    • यूएसडी 25000.00 से कम की बिल राशि के लिए - रु. 1000.00
    • यूएसडी 25000.00 की सम राशि और अधिक की बिल राशि के लिए – रु 1500.00
    • (एकल निर्यात बिल के अंतर्गत यदि एक से अधिक बिल प्रस्‍तुत किए गए हैं तो रु. 100.00 प्रति लदान बिल अतिरिक्‍त प्रभार लगाया जाएगा.)
    कोई परिवर्तन नहीं
    2. एलसी के दूसरे बैंक पर सीमित होने या उस बैंक द्वारा एलसी की पुष्टि होने पर निर्यात दस्तावेजों को अन्य बैंक को भेजना
    • रु. 1000.00 प्रति बिल
    • एकल निर्यात बिल के अंतर्गत यदि एक से अधिक बिल प्रस्‍तुत किए गए हैं तो रु. 100.00 प्रति लदान बिल अतिरिक्‍त प्रभार लगाया जाएगा
    कोई परिवर्तन नहीं
    3. क्या बैंक द्वारा साखपत्र के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा भारत के अन्य किसी प्राधिकृत डीलर के साथ किया गया है. रु.500 प्रति दावा कोई परिवर्तन नहीं
    4. वसूली के लिए भेजा गया प्रत्‍येक निर्यात बिल के लिए
    • यूएसडी 5000.00 तक की बिल राशि के लिए – रु 250.00
    • यूएसडी 5001.00 की समतुल्य राशि से यूएसडी 25000 तक की बिल राशि के लिए – रु. 750.00
    • यूएसडी 25000.00 की समतुल्य राशि तक की बिल राशि के लिए - 0.0625% जिसकी अधिकतम सीमा रु. 2000/- है.
    • एकल निर्यात बिल के अंतर्गत एक से अधिक बिल प्रस्‍तुत किए जाने पर रु. 100.00 प्रति लदान बिल अतिरिक्‍त प्रभार लिया जाएगा.
    कोई परिवर्तन नहीं
    5. निर्यात लेनदेन के लिए व्यापारी कारोबार लेनदेन
    (निर्यात बिल के लिए लागू शुल्क के अलावा अर्थात संग्रहण शुल्क, अतिदेय शुल्क, आदि)
    रु.500 प्रति निर्यात बिल रु. 3000 प्रति निर्यात बिल
    6.
    • यदि निर्यात दस्तावेजों के सभी दस्‍तावेज निर्यातक द्वारा एक्सचेंज कंट्रोल औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद सीधे विदेशी खरीदार को भेजे गए हैं
    • निर्यातक द्वारा संग्रहण के लिए भेजे गए प्रत्येक निर्यात बिल के लिए जिसके लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त हो चुका है.
    • यूएसडी 5000.00 तक की समतुल्य बिल राशि के लिए – रु 250.00
    • यूएसडी 5001.00 की समतुल्य राशि से 25000 तक की बिल राशि के लिए – रु. 500.00
    • यूएसडी 25000.00 की समतुल्य राशि से अधिक की बिल राशि के लिए – रु. 1200.00
    • एकल निर्यात बिल के अंतर्गत क से अधिक बिल प्रस्‍तुत किजाने पर रु. 100.00 प्रति लदान बिल अतिरिक्‍त प्रभार लिया जाएगा.
    कोई परिवर्तन नहीं
    7. वसूली के लिए भेजे गए प्रत्येक बकाया निर्यात बिल हेतु, जिसके लिए प्राप्तियां नौस्ट्रो खाते में निर्धारित तारीख को या उससे पहले प्राप्त नहीं होती हैं, के मामले में तथा खरीदे गए / भुनाये गए / बेचान किये गये और उसके बाद जिसे क्रिस्टलीकरण के उपरांत वसूली मदों के रूप में माने जाने वाले प्रत्येक बकाया निर्यात बिल के मामले में नियत तिथि के बाद और वसूली की तिथि तक तिमाही आधार पर रू. 500.00 प्रति बिल. (प्रति तिमाही के समाप्ति के बाद अतिदेय प्रभार वसूल किए जाएंगे. तथापि, पहली तिमाही में और बिल वसूल होने पर तिमाही में यथानुपातिक प्रभार लिया जाएगा.) कोई परिवर्तन नहीं
    8. निर्यात के एवज में अग्रिम अंतरण रु. 200/- प्रति धनप्रेषण कोई परिवर्तन नहीं
    9. निर्यात से संबंधित अन्‍य प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए प्रभार रु. 100.00 प्रति प्रमाणपत्र कोई परिवर्तन नहीं
    10. अन्‍य बैंक के निर्यात बिलों को भुनाने के लिए एनओसी जारी करना रु. 1000.00 प्रति बिल कोई परिवर्तन नहीं
    11. आयात माल के एवज में निर्यात बिलों को समायोजित/प्रतितुलन करना (प्रत्‍येक लदान बिल के लिए) इन प्रभारों के अतिरिक्‍त, कोई बिल वसूली प्रभार नहीं वसूल किया जाएगा रु. 1000.00 प्रति लदान बिल कोई परिवर्तन नहीं
    12. नियत तिथि को बढ़ाने के लिए अनुमोदन (लागू सामान्‍य प्रभारों के अतिरिक्‍त)
    • शिपिंग बिल की तारीख से 270 दिनों तक देय तिथि में विस्तार – शून्‍य
    • शिपिंग बिल की तारीख से 270 दिनों से अधिक देय तिथि में विस्तार – रु. 1000/- प्रति विस्तार
    कोई परिवर्तन नहीं
    13. जीआर अधित्‍याग प्रमाणपत्र जारी करना रु. 500.00 प्रति प्रमाणपत्र कोई परिवर्तन नहीं
    14. बट्टे खाते डालने वाले निर्यात बिलों का अनुमोदन
    (अतिदेय प्रभारों के अतिरिक्‍त)
    • बैंक शुल्क के एवज में निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालना- शून्य
    • निर्यातक द्वारा निर्यात बिल को स्वत: बट्टे खाते में डालना - शून्य
    • अन्य – रु. 1000 प्रति शिपिंग बिल
    कोई परिवर्तन नहीं
    15. दस्‍तावेजों को देर से प्रस्‍तुत करना (लदान की तिथि से 21 दिनों के बाद)
    (वसूली और अतिदेय के लिए लागू सामान्‍य प्रभारों के अतिरिक्‍त)
    • 30 दिनों से अधिक तथा 3 माह तक के दस्तावेजों को जमा करना - रु. 100 प्रति शिपिंग बिल
    • 3 माह के बाद दस्तावेज जमा करना - रु. 500 प्रति शिपिंग बिल
    कोई परिवर्तन नहीं
    16. क्रिस्‍टलीकरण के समय खरीदे गए / भुनाए गए निर्यात बिल के लिए क्रिस्‍टलीकरण प्रभार रु. 1000.00 प्रति बिल कोई परिवर्तन नहीं
    17. हमारे बैंक के ग्राहकों के लिए साख पत्र (एलसी) की सूचना रु. 1000.00 प्रति बिल कोई परिवर्तन नहीं
    18. अन्‍य बैंक के ग्राहकों के लिए साख पत्र (एलसी) की सूचना रु. 2000.00 प्रति एलसी कोई परिवर्तन नहीं
    19. हमारे बैंक के ग्राहकों के लिए संशोधन की सूचना रु. 600.00 प्रति संशोधन कोई परिवर्तन नहीं
    20. अन्‍य बैंक के ग्राहकों के लिए संशोधन की सूचना रु. 600.00 प्रति संशोधन कोई परिवर्तन नहीं
    21. साख पत्र पुष्टि प्रभार जहां भारतीय निर्यातक के नाम पर साख पत्र (एलसी) खोला गया है
    • दर्शनी :
      1. प्रथम तिमाही के लिए 0.25%
      2. उसके बाद 0.15% प्रति माह (न्‍यूनतम रु. 1500.00)
      3. रु 5.00 करोड़ से अधिक राशि के एलसी के लिए कमीशन @ 0.50% की दर से प्रति वर्ष
        (जब भी एलसी की राशि रु. 5 करोड़ से अधिक हो, तब यह प्रभार अर्थात @ 0.50% की दर से प्रति वर्ष पूरी एलसी राशि पर लागू होंगे)
      4. प्रभारों की संगणना एलसी खोलने की तिथि से एलसी समाप्ति की तिथि तक की जाएगी
    • वैधता अवधि :
      1. 1.5% प्रति वर्ष (न्‍यूनतम रु. 2000.00)
      2. रु 5.00 करोड़ से अधिक राशि के एलसी के लिए कमीशन @ 0.40% की दर से प्रति वर्ष
      3. प्रभारों की संगणना प्रचलित अवधि अधिक एलसी खोलने की तिथि से एलसी समाप्ति की तिथि तक की जाएगी.
      4. (जब भी एलसी की राशि रु. 5 करोड़ से अधिक हो, तब यह प्रभार अर्थात @ 0.40% की दर से प्रति वर्ष पूरी एलसी राशि पर लागू होंगे.)
    दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर प्रति वर्ष शुल्क लगाया जाएगा.
    कोई परिवर्तन नहीं
    22. साख पत्र का अंतरण रु. 1000/- प्रत्येक अंतरण और उसके बाद संशोधन के लिए. कोई परिवर्तन नहीं

    आयात
    क्र. सं सेवा मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    23. आयात साख पत्र / परिक्रामी साख पत्र / आस्थगित भुगतान शर्तों पर वस्तुओं के आयात को कवर करने वाला साख पत्र/दुतरफा साख पत्र जारी करने और पुनःस्‍थापन प्रभार के लिए. (परिक्रामी साख पत्र के अंतर्गत पुनः स्‍थापन पर)
    • दर्शनी
      1. प्रथ‍म तिमाही के लिए 0.35%
      2. उसके बाद 0.15% प्रति माह (न्‍यूनतम रु. 1500.00)
    • खपत अवधि
      1. 1.5% प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए
      2. रु 5.00 करोड़ से अधिक राशि के एलसी के लिए कमीशन @ 0.40% प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए. (न्‍यूनतम रु. 2000.00)
      3. (जब भी एलसी की राशि रु. 5 करोड़ से अधिक हो, तब यह प्रभार अर्थात @ 0.40% की दर से प्रति वर्ष पूरी एलसी राशि पर लागू होंगे.)
    दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर प्रति वर्ष शुल्क लगाया जाएगा.
    • दर्शनी
      1. पहली तिमाही के लिए 0.35%
      2. तत्पश्चात 0.15% प्रति माह
    • वैधता अवधि
      1. बाह्य रेटिंग एलसी % कमीशन (प्रति माह)
        एएए / ए1 + और पूर्णतः सरकारी गारंटी 0.75%
        एए / ए1 1.00%
        ए / ए 2 1.25%
        बीबीबी/ए3 1.50%
        बीबी और इससे कम / ए 4 और इससे कम / अनरेटेड 2.40%
    • आयात एलसी राशि रु. 5.00 करोड़ से अधिक होने पर कमीशन @ 0.40% प्रति वर्ष या इसका कुछ अंश (मौजूदा प्रभार में परिवर्तन नहीं है)
    • (यह प्रभार अर्थात 0.40% प्रति वर्ष की दर से पूर्ण एलसी राशि पर लागू होते हैं जब भी एलसी राशि रु. 5 करोड़ से अधिक होती है). प्रति वर्ष के वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर लागू शुल्क.
    • नोट : दर्शनी और वैधता एलसी के लिए न्यूनतम शुल्क रु. 2000/- है.
    • नोट :
      1. प्रतिभूति के रूप में 100% नकद जमा के एवज में स्थापित आयात एल /सी के मामले में, लागू कमीशन उपरोक्त कार्ड दर का 25% होगा.
      2. एमएसएमई अनरेटेड खातों के लिए, लागू कमीशन बीबीबी खातों के अनुरूप होगा जैसा कि ऊपर बताया गया है.
      3. कैपेक्स एलसी के लिए, उचित कमीशन प्राप्‍त करने पर दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाए. कार्यशील पूंजी एलसी के लिए, उपयुक्त कमीशन प्राप्‍त करने के लिए अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाए.
    24. प्रतिभूति के रूप में 100% नकदी जमा पर साख पत्र जारी करने के मामले में 25% of the charges as mentioned in Serial No 23
    25. साख पत्र की वैधता को बढ़ाना रु.1000/- प्रति संशोधन तथा मद सं 23, 24 के अनुसार लागू अतिरिक्‍त प्रभार कोई परिवर्तन नहीं
    26. ऋण मूल्‍य में वृद्धि के मामले में रु. .1000.00 प्रति संशोधन
    साख पत्र के मूल्‍य में वृद्धि के मामले में, साख पत्र निर्धारण के लिए अतिरिक्‍त राशि और शेष अवधि हेतु मद संख्‍या 24 के अनुसार प्रभार वसूल किया जाएगा.
    साख पत्र के लिए ऋण मूल्य में वृद्धि और वैधता को बढ़ाने दोनों ही मामले में, एक बार ही संशोधन प्रभार वसूल किया जाएगा. अन्य प्रभार मानदंडों के अनुसार वसूल किए जाएंगे.
    कोई परिवर्तन नहीं
    27. विनिमय पत्र की अवधि को बढ़ाने संबंधी संशोधन के मामले में रु.1000.00 संशोधन प्रभार, विनिमय पत्र की अवधि को बढ़ाने के संशोधन के मामले में. साख पत्र के अंतर्गत बकाया देयता पर मद संख्‍या 24 के अनुसार अतिरिक्‍त प्रभार संग्रहित किया जाएगा कोई परिवर्तन नहीं
    28. विनिमय पत्र की वैधता में वृद्धि या अवधि में विस्‍तार के अतिरिक्‍त संशोधन रु.1000.00 प्रति संशोधन कोई परिवर्तन नहीं
    29. एलसी की वैधता की समाप्ति की तारीख से 3 महीनों के भीतर अवधिगत एलसी को फिर से वैध बनाने के लिए वैधता अवधि समाप्त एलसी को फिर से वैध बनाने का विकल्प बैंक के पास है परंतु यह समाप्ति के 3 माह के भीतर होना चाहिए तथा यह साख पत्र की समाप्ति की तारीख से दोबारा जारी होने की वैधता अवधि तक के लिए मद संख्‍या 24 के अनुसार प्रभारों की वसूली के अधीन होगा कोई परिवर्तन नहीं
    30. आस्थगित आयात – आस्थगित भुगतान मानदंड, जिसमें शिपमेंट की तारीख से छह माह की अवधि के पश्चात किया जाने वाला भुगतान शामिल है जैसा कि विनिमय नियंत्रण में परिभाषित किया गया है, पर आयात वस्तुओं को कवर करने वाले साख पत्र हेतु कमीशन
    एलसी राशि प्रति तिमाही
    रु1 करोड़ तक 0.25
    >1 करोड़ से 5 करोड़ तक 0.18
    >5 करोड़ 0.10
    विशेष स्लैब के अंतर्गत आने वाली एलसी राशि के आधार पर उपर्युक्‍त उल्लिखित प्रभार वसूल किया जाएगा.
    (उदाहरणस्‍वरुप, यदि एलसी राशि रु. 4 करोड़ है, तो संपूर्ण राशि पर @ 0.18% की दर से प्रभार वसूल किया जाएगा.)
    कोई परिवर्तन नहीं
    31. आस्थगित भुगतान मानदंडों पर आयात को कवर करने वाले साख पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाये जाने पर संशोधन के लिए एक समान कमीशन रु. 750/- , तथापि साख पत्र की वैधता 3 माह से ज्यादा बढ़ाने वाले किसी संशोधन हेतु लागू दर पर कमीशन वसूला जाएगा कोई परिवर्तन नहीं
    32. संशोधन में विस्तार जब आस्थगित भुगतान मानदंड पर आयात को कवर करने वाले साख पत्र की राशि में वृद्धि होती है तो बढ़ाई गई राशि पर लागू दर से कमीशन की वसूली की जाएगी. नोट : इस नियम के अंतर्गत प्रभारों की वसूली के उद्देश्य से प्रत्येक वृद्धि पर सामान्यतः अलग से विचार किया जाएगा और इसे साख पत्र के बकाया दायित्व में नहीं जोड़ा जाएगा. तथापि, प्रत्येक मामले की स्थिति के आधार पर प्रभारों की वसूली के उद्देश्य से शाखाएँ अपने स्वविवेक से बढ़ाई गई राशि को साख पत्र के बकाया उत्तरदायित्व में जोड़ सकती हैं कोई परिवर्तन नहीं
    33. क्रेडिट ओपिन्‍यन रिपोर्ट रिपोर्ट का वास्‍तविक शुल्‍क कोई परिवर्तन नहीं
    34. लदान बिल की प्रस्‍तुति लंबित होने पर माल की निकासी के लिए लदान गारंटी
    a. बैंकों द्वारा खोले गए एलसी के अंतर्गत आयात से संबंधित
    b. अन्य सभी मामलों में
    • एलसी के अंतर्गत दस्‍तावेज
      1. प्रति लदान गारंटी रु.1000.00 एकसमान दर
    • अन्‍य सभी मामलों में
      1. गारंटी की अवधि के लिए 0.05% प्रति माह, न्‍यूनतम रु. 1000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    35. क्रिस्टलीकरण अथवा भुगतान जो भी पहले हो, के समय एलसी के तहत विदेशी मुद्रा आयात बिल बिल राशि का 0.125%
    न्‍यूनतम रु. 1000.00 – अधिकतम रु. 25000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    36. एलसी के अंतर्गत विदेशी मुद्रा बिल जहाँ बैंक के लिए विनिमय लाभ उपचित नहीं हो रहा है बिल राशि का 0.25%/ 0.25% of the bill amount
    न्‍यूनतम रु. 1000.00 – अधिकतम रु. 30000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    37. एलसी के अंतर्गत दस्तावेजों के गैर पुष्टिकरण के मामलें में विसंगति प्रभार यूएसडी, यूरो, पौंड, येन में जारी एलसी के लिए क्रमशः यूएसडी 50, यूरो 50, पौंड 50 और येन 5000. किसी अन्‍य मुद्रा के लिए यूएसडी 50 के समतुल्‍य कोई परिवर्तन नहीं
    38. विदेशी मुद्रा में आहरित आयात बिल (एलसी के अंतर्गत नहीं) पर जहां बैंक विनिमय लाभ अर्जित करता है बिल राशि का 0.15%.
    न्‍यूनतम रु. 1000.00 – अधिकतम रु. 25000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    39. रुपये और विदेशी मुद्रा में आहरित आयात बिल (एलसी के अंतर्गत नहीं) पर जहां बैंक को कोई मार्जिन विनिमय उपचित नहीं होता है बिल राशि का 0.30%
    न्‍यूनतम रु. 1000.00 – अधिकतम रु. 50000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    40. उस विदेशी मुद्रा आयात बिल के संबंध में जहां विदेश से धन प्रेषित करने वाले बैंक को धन प्रेषित करने हेतु अन्य बैंक को अग्रेषित किया जाना अपेक्षित है हैंडलिंग प्रभार के रुप में रू. 1000/- प्रति बिल कोई परिवर्तन नहीं
    41. धन प्रेषण के प्रभावी होने के समय आयातक द्वारा विदेशी निर्यातक/बैंक से सीधे प्राप्त प्रत्येक बिलों के लिए, जहां बैंक विनिमय लाभ अर्जित करता है बिल राशि का 0.125%.
    न्‍यूनतम रु. 1000.00 – अधिकतम रु. 10000.00/
    कोई परिवर्तन नहीं
    42. धन प्रेषण के प्रभावी होने के समय आयातक द्वारा विदेशी निर्यातक/बैंक से सीधे प्राप्त प्रत्येक बिलों के लिए जहां बैंक विनिमय लाभ अर्जित नहीं करता है बिल राशि का 0.20%
    न्‍यूनतम रु. 1000.00 – अधिकतम रु. 25000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    43. अंतर-सरकारी सहायता योजना और योजनाओं (अंतर्रष्ट्रीय एजेंसियां जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी इत्यादि सहित) के अंतर्गत आयात दस्तावेज, जो आयात परियोजना को कवर करते हों, जहां कोई एलसी न खोली गई हो मद सं 38, 39, 40, 41 और 42 में आयात बिल पर लागू के अनुसार वसूल किया जाएगा कोई परिवर्तन नहीं
    44. आयात बिल की प्राप्ति लंबित होने पर सुपुर्दगी आदेश जारी करना (एलसी के अंतर्गत दस्‍तावेज नहीं है) रु. 1000.00 प्रति सुपुर्दगी आदेश कोई परिवर्तन नहीं
    45. आयातों के एवज में अग्रिम विप्रेषण जहां बैंक विनिमय लाभ अर्जित करता है विप्रेषण राशि का 0.15%/
    न्‍यूनतम रु. 500.00 – अधिकतम रु. 10000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    46. आयातों के एवज में अग्रिम विप्रेषण जहां बैंक विनिमय लाभ नहीं अर्जित करता है विप्रेषण राशि का 0.20%
    न्‍यूनतम रु. 1000.00 – अधिकतम रु. 15000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    47. माल लदान के एवज में आयात बिल का समायोजन/प्रतितुलन करना. इन प्रभारों के अतिरिक्‍त, कोई आयात बिल संग्रहण प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा रु. 2000.00 प्रति बिल कोई परिवर्तन नहीं
    48. अतिदेय बिलों के लिए अभिरक्षा (कस्टडी) प्रभार नियत तिथि के बाद भुगतान किए जाने पर प्रत्येक बिल के लिए रू. 500/- प्रति तिमाही अथवा उसका भाग
    (प्रत्‍येक तिमाही के समाप्ति के बाद अतिदेय प्रभार वसूल किए जाएंगे. तथापि, पहली तिमाही में और बिल वसूल होने पर तिमाही में यथानुपातिक प्रभार लिया जाएगा)
    कोई परिवर्तन नहीं
    49. बीओई प्रस्‍तुत करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई
    • आयात के लिए अग्रिम प्रेषण – रु. 1000.00 यदि बीओई अंतिम प्रेषण की तारीख से 180 दिनों के भीतर जमा नहीं की गई हो
    • आयात बिल के एवज में भुगतान- संवितरण की तारीख से 90 दिनों के भीतर जमा नहीं किए जाने पर प्रति प्रविष्टि बिल रु. 1000. (इंट्री बिल की प्रस्तुति के समय वसूल किए जाने वाले प्रभार)
    कोई परिवर्तन नहीं
    50. आयात लेन – देनों के लिए वाणिज्यिक व्‍यापार लेन – देन
    (आयात बिल के लिए लागू अन्‍य प्रभार अर्थात संग्रहण प्रभार, अतिदेय प्रभार आदि)
    एक समान रु. 500.00 प्रति आयात बिल एक समान रु. 3000 प्रति आयात बिल
    51. प्रति हस्ताक्षर/सह-स्वीकार्यता/आयात बिलों का उपयोग बिलों की अवधि के लिए प्रति माह 0.085%, न्यूनतम 0.25% के अधीन कोई परिवर्तन नहीं
    52. आयात बिल भुगतान के बदले कमीशन की वसूली जिनका निपटान विदेश में लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों, विदेशी मुद्रा खाते और ईईएफसी खातों से किया जाना है यह समाप्त हो गया है. यदि आयात बिलों का भुगतान (एलसी या अन्य के अंतर्गत) विदेश में लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण/क्रेता ऋण से (बायर्स क्रेडिट) होता है तो विनिमय के बदले में कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा
    ईईएफसी फंड के मामले में भी कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाए
    कोई परिवर्तन नहीं

    आयात के अतिरिक्‍त जावक विप्रेषण
    क्र. सं सेवाएं मौजूदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    53. गैर व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा में जावक विप्रेषण (आयात के लिए अग्रिम भुगतान को छोड़) जहां विनिमय लाभ बैंक को मिलता है लेन देन राशि का 0.10%. न्‍यूनतम रु. 500.00 - अधिकतम रु. 5000.00 कोई परिवर्तन नहीं
    54. गैर व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा में जावक विप्रेषण (आयात के लिए अग्रिम भुगतान को छोड़) जहां विनिमय लाभ बैंक को नहीं मिलता है लेन देन राशि का 0.25%
    न्‍यूनतम रु. 1000.00 - अधिकतम रु. 10000.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    55. एलआरएस के तहत विदेशी मुद्रा में जावक विप्रेषण तथा एनआरओ खाते से विप्रेषण रु. 500.00 – से रु. 25000.00 तक
    रु. 750.00 – से रु. 25000.00 से अधिक
    कोई परिवर्तन नहीं
    56. एनआरई खाते से विदेशी मुद्रा में जावक विप्रेषण रु. 500.00 – से रु. 25000.00 तक
    रु. 750.00 – से रु. 25000.00 से अधिक
    कोई परिवर्तन नहीं
    57. विदेशी मुद्रा मांग ड्राफ्ट जारी करना व्‍यक्तियों के लिए - रु. 500.00 प्रति ड्राफ्ट
    गैर – व्‍यक्तियों के लिए– लिखत राशि का 0.10% (न्‍यूनतम रु. 500.00 – अधिकतम रु. 5000.00)
    गैर – व्‍यक्तियों के लिए 0.25% जहां बैंक विनिमय लाभ अर्जित नहीं करता है. (न्‍यूनतम रु. 1000.00 – अधिकतम रु. 10000.00)
    कोई परिवर्तन नहीं
    58. मांग ड्राफ्ट रद्द करना रु. 100.00 प्रति ड्राफ्ट कोई परिवर्तन नहीं
    59. विदेशी मुद्रा ट्रेवलर चेक जारी करने हेतु कमीशन ग्राहक द्वारा देय रुपए में समतुल्‍य पर 1%. कोई परिवर्तन नहीं
    60. विदेश से प्राप्त विदेशी मुद्रा विप्रेषण के आधार पर प्राधिकृत डीलर द्वारा लाभार्थी के अनुरोध पर विदेशी मुद्रा ट्रैवलर चेक जारी किया जा रहा हो 0.25% (न्‍यूनतम रु. 200.00) कोई परिवर्तन नहीं
    61. लाभार्थी बैंक, जिसके साथ संबंधित विदेशी मुद्रा राशि एफसीएनआर खाते में जमा की जानी है, के पक्ष में आहर्ता बैंक द्वारा उसी मुद्रा में अपना स्वयं का ड्राफ्ट जारी करते हुए विदेशी मुद्रा ड्राफ्ट का भुगतान रु. 500.00 प्रति ड्राफ्ट कोई परिवर्तन नहीं

    निर्यात के अलावा आवक विप्रेषण
    क्र. सं सेवाएं मौजुदा 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    62. आवक विप्रेषण शून्‍य जहां प्राप्त राशि अपने खाते में जमा की जानी है.
    सभी अन्‍य मामलों में – रु. 100.00
    कोई परिवर्तन नहीं
    63. वसूली के लिए विदेश भेजे गए बेजमानती लिखतों पर कमीशन लिखत राशि का 0.1% (न्‍यूनतम रु. 250.00 – अधिकतम रु. 5000.00) कोई परिवर्तन नहीं
    64. वसूली हेतु भेजे गए बेजमानती लिखत के अस्‍वीकार होने पर प्रभार लिखत राशि 0.1%
    (न्‍यूनतम रु. 250.00 – अधिकतम रु. 2000.00) + हमारे प्रतिनिधि द्वारा व्‍यय किया हुआ कोई शुल्‍क / प्रभार
    कोई परिवर्तन नहीं
    65. टीटी का नकदीकरण / एमटी / डीडी की खरीद जिनके संबंध में नौस्ट्रो खाते में कवर प्राप्त किया गया है शून्‍य, चूंकि नौस्‍ट्रो खातों में कवर प्राप्त हुआ है कोई परिवर्तन नहीं
    66. जहां आवक विप्रेषण, मांग ड्राफ्ट/ मेल अंतरण / भुगतान आदेश / टेलीग्राफिक अंतरण जारी कर विदेशी मुद्रा में किया जाना है, तो कमीशन लाभार्थी / लाभार्थी के बैंक, जैसा भी मामला हो, से वसूला जाएगा 0.1% न्‍यूनतम रु. 500.00 और अधिकतम रु. 5000.00 कोई परिवर्तन नहीं
    67. अग्रिम विप्रेषण के एवज में निर्यात दस्‍तावेजों को प्रस्‍तुत करने संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई
    • 31.12.2018 तक प्राप्त अग्रिम विप्रेषण – शून्य
    • 01.01.2019 को अथवा उसके बाद प्राप्त अग्रिम विप्रेषण - अग्रिम प्राप्‍त होने की तिथि से एक वर्ष के बाद रु. 250.00 प्रति विप्रेषण प्रति तिमाही.
    • आस्‍थगित शर्तों पर निष्‍पादित किए जाने वाले निर्यात आदेशों के लिए लागू नहीं (प्रत्येक तिमाही के अंत में शुल्‍क वसूल किया जाना है. तथापि प्रो रेटा शुल्क पहली तिमाही में व जब बिल वसूल किया जाता है, उस तिमाही में लिया जाना चाहिए)
    कोई परिवर्तन नहीं

    विदेशी बैंक गारंटी
    मद सं. सेवाएं मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    68.
    • परियोजना निर्यात के लिए निर्यात निष्पादन गारंटी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं
      1. बोली (बिड)-बॉण्‍ड
      2. बयाना राशि के लिए बॉण्‍ड
      3. विदेशी खरीददार द्वारा भारतीय निर्यातकों / संविदाकारों को किया गया अग्रिम भुगतान
    ईसीजीसी द्वारा 75% की सीमा तक कवर की गई गारंटियां ईसीजीसी प्रीमियम सहित 1.25% प्रति वर्ष
    ईसीजीसी द्वारा 90% की सीमा तक कवर की गई गारंटियां ईसीजीसी प्रीमियम सहित 1.30% प्रति वर्ष
    भारत सरकार की प्रति-गारंटी द्वारा कवर की गई गारंटीयां 0.30% प्रति वर्ष
    ईसीजीसी/भारत सरकार की प्रति गारंटियों द्वारा कवर नहीं की गई गारंटियां 1.00% प्रति वर्ष
    बिड बॉण्ड से संबंधित कमीशन : विदेशों में चल रहे परियोजनाओं संबंधी आपूर्ति के लिए बिड बॉण्ड जारी करने हेतु कमीशन की वसूली जारी होने के समय बॉण्ड की पूरी वैधता अवधि के लिए 25% तक की सीमा के लिए वसूल की जाएगी. यदि बिड का निष्पादन हो जाता है तो शेष 75% कमीशन की वसूली की जाएगी, अन्‍यथा पहले वसूल किए गए कमीशन को वापस किया जाएगा
    1. कार्यनिष्‍पादन गारंटी (न्यूनतम कमीशन : रु. 1500 )
    रेटिंग 3 वर्ष तक बीजी (% प्रति वर्ष) 3 वर्ष से अधिक बीजी (% प्रति वर्ष)
    एएए / ए1 + 0.80 0.90
    एए / ए1 0.95 1.05
    ए / ए 2 1.20 1.30
    बीबीबी / ए3 1.60 1.70
    बीबी और इससे कम / ए 4 और इससे कम / अनरेटेड 1.90 2.00
    2. वित्तीय गारंटी (न्यूनतम कमीशन : रु. 1500 )
    रेटिंग 3 वर्ष तक बीजी (% प्रति वर्ष) 3 वर्ष से अधिक बीजी (% प्रति वर्ष)
    एएए / ए1 + 1.00 1.10
    एए / ए1 1.15 1.25
    ए / ए 2 1.40 1.50
    बीबीबी / ए3 2.10 2.20
    बीबी और इससे कम / ए 4 और इससे कम / अनरेटेड 2.40 2.50
    • नोट :
      1. ईसीजीसी लिमिटेड की गारंटी के मामले में लागू कमीशन (कवर किए गए अंश पर) कार्ड दर का 50% होगा तथा भारत सरकार द्वारा काउंटर गारंटी के मामले में, लागू कमीशन (कवर किए गए अंश पर) कार्ड दर का 25% होगा
      2. उधारकर्ता द्वारा 100% नकद मार्जिन प्रदान किए जाने पर कार्ड दर का 25% कमीशन लागू होगा.
      3. एमएसएमई अनरेटेड खातों के लिए, बीबीबी (कार्यनिष्‍पादन और वित्तीय गारंटी दोनों) खातों के अनुरूप कमीशन लागू होगा.
      4. 60 दिनों की अवधि के बाद गारंटी के प्रारंभिक मोचन के मामले में, अप्रयुक्त अवधि के लिए कमीशन का 50% अर्थात मोचन की तारीख से इसकी समाप्ति की तारीख तक लौटा दी जाएगी.
      5. दीर्घावधि बीजी (1 वर्ष से अधिक) के लिए, उचित कमीशन प्राप्‍त करने के लिए दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाए . अवधि बीजी (1 वर्ष तक) के लिए, उपयुक्त कमीशन प्राप्‍त करने के लिए अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाए.
    69.
    • निर्यात निष्‍पादन गारंटी (परियोजना निर्यात के अतिरिक्‍त) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं
      1. बोली (बिड)-बॉण्‍ड आदि
      2. आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के संदर्भ में निर्यात बाध्यता वास्तविक निर्यात से जुड़ी गारंटीयां
    देयता की विनिर्दिष्‍ट अवधि के लिए 0.10% प्रति माह. माह के किसी भी भाग के लिए, अवधि को पूरे माह के रूप में माना जाएगा. एक माह 30 दिनों का माना जाएगा.
    यदि जारी करने की तारीख से 3 माह के बाद गारंटी को समयपूर्व भुनाया जाता है, तो शेष बची अवधि अर्थात भुनाई की तारीख से वैधता समाप्ति की तारीख तक के लिए 50% कमीशन वापस किया जाएगा.
    परियोजना निर्यात को छोड़कर अनुमानित निर्यात / प्रत्यक्ष निर्यात से संबंधित आपूर्ति हेतु बिड बॉण्ड जारी करने के लिए कमीशन बॉण्ड जारी होने की तारीख से वैधता की पूरी अवधि के लिए 25% की सीमा तक वसूला जाएगा. यदि बिड का निष्पादन हो जाता है तो शेष 75% कमीशन की वसूली की जाएगी, तथापि बिड का निष्पादन नहीं होने पर पहले वसूल किए गए कमीशन को वापस किया जाएगा.
    70. भारत में सामानों के आयात / विदेशी मुद्रा ऋण की चुकौती को कवर करने वाली आस्थगित भुगतान गारंटी 0.50% प्रति तिमाही या उसके एक भाग के रूप में प्रत्येक तिमाही के आरंभ में इस तरह की गारंटी के तहत देयता की राशि पर गणना की गई निर्धारित देयता अवधि के लिए तिमाही के लिए न्‍यूनतम प्रभारों को वसूल किया जाना है
    1) कार्यनिष्‍पादन गारंटी (न्यूनतम कमीशन : रु. 1500 )
    रेटिंग 3 वर्ष तक बीजी (% प्रति वर्ष) 3 वर्ष से अधिक बीजी (% प्रति वर्ष)
    एएए / ए1 1.00 1.10
    एए / ए1 1.20 1.30
    ए / ए 2 1.50 1.60
    बीबीबी / ए3 2.00 2.10
    बीबी और इससे कम / ए 4 और इससे कम / अनरेटेड 2.40 2.50
    2) वित्तीय गारंटी (न्यूनतम कमीशन : रु. 1500 )
    रेटिंग 3 वर्ष तक बीजी (% प्रति वर्ष) 3 वर्ष से अधिक बीजी (% प्रति वर्ष)
    एएए / ए1 1.25 1.35
    एए / ए1 1.45 1.55
    ए / ए 2 1.75 1.85
    बीबीबी / ए3 2.65 2.75
    बीबी और इससे कम / ए 4 और इससे कम / अनरेटेड 3.00 3.10
    i. एमएसएमई अनरेटेड खातों के लिए, बीबीबी (कार्यनिष्‍पादन और वित्तीय गारंटी दोनों) खातों के अनुरूप कमीशन लागू होगा.
    ii. उधारकर्ता द्वारा 100% नकदी मार्जिन प्रदान किए जाने पर कार्ड दर का 25% कमीशन लागू होगा
    iii. 60 दिनों की अवधि के बाद गारंटी के प्रारंभिक मोचन के मामले में, अप्रयुक्त अवधि के लिए कमीशन का 50% अर्थात मोचन की तारीख से इसकी समाप्ति की तारीख तक लौटा दी जाएगी.
    iv. दीर्घावधि बीजी (1 वर्ष से अधिक) के लिए, उचित कमीशन प्राप्‍त करने के लिए दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाए. लघु अवधि बीजी (1 वर्ष तक) के लिए, उपयुक्त कमीशन प्राप्‍त करने के लिए अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाए.
    71. अन्‍य सभी गारंटीयां (स्‍टैंडबाय साख पत्र के सहित)
    • देयता की विनिर्दिष्‍ट अवधि के लिए 0.15% प्रति माह,
    • जहां गारंटी अवधि 2 माह से कम है, वहां 0.25% की दर से कमीशन वसूली योग्‍य होगा.
    • माह के बाद गारंटी के समय-पूर्व मोचन के मामले में,
    • असमाप्‍त अवधि के लिए बैंक के विवेक के अनुसार कमीशन का 50% वापस किया जा सकता है.
    72. गारंटी की सूचना रु. 500.00 प्रति सूचना कोई परिवर्तन नहीं
    73. गारंटी के मूल्य / की अवधि में विस्तार मद संख्या 68, 69, 70 और 71 के अनुसार शुल्क लागू हैं. कोई परिवर्तन नहीं
    74. 100% नकद मार्जिन / भारत सरकार की 100% काउंटर गारंटी के एवज में जारी की गई गारंटी मद संख्या 68, 69, 70 और 71 के अनुसार 25% शुल्क लागू हैं. कोई परिवर्तन नहीं
    75. एलसी खोलने की तारीख से वैधता अवधि सहित इसकी वैधता की अंतिम तारीख तक व्यापार ऋण के एवज स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट
    • रु. 5 करोड़ से कम - 1% वार्षिक या उसका भाग
    • रु. 5 करोड़ और उससे अधिक - 0.40% प्रति वर्ष. जब भी एसबीएलसी राशि रु. 5 करोड़ से अधिक हो जाती है, तो यह शुल्क अर्थात 0.40% प्रति वर्ष की दर से पूरी एसबीएलसी राशि पर लागू होते हैं.
    कोई परिवर्तन नहीं

    ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश
    मद सं सेवाएं मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    76. यूआईएन जनरेट करने के साथ ओडीआई लेन-देन की प्रोसेसिंग रु. 10000.00 प्रति यूआईएन. (एकबारगी शुल्‍क) इसके अतिरिक्‍त, विप्रेषण के लिए लागू शुल्‍क प्रभारित किया जाएगा. कोई परिवर्तन नहीं

    विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
    मद सं सेवाएं मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    77. प्रोसेसिंग (एफसीजीपीआर, एफसीटीआर (भारतीय रिजर्व बैंक को पहली रिर्पोंटिंग के समय लिया जाना है जैसे अनुबंध 6)
    • रु. 10000.00 (एकबारगी प्रभार – जहां बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निधि प्राप्‍त किया गया है)
    • रु. 25000.00 (एकबारगी प्रभार – जहां किसी अन्‍य बैंक द्वारा निधि प्राप्‍त किया गया है)
    • इसके अतिरिक्‍त, विप्रेषण के लिए लागू शुल्‍क प्रभारित किया जाएगा.
    कोई परिवर्तन नहीं

    परियोजना निर्यात अनुमोदन
    मद सं सेवाएं मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    78. परियोजना निर्यात के लिए अनुमोदन अनुमोदन के समय रु. 5000.00 प्रति परियोजना. (एकबारगी प्रभार).
    इसके अतिरिक्‍त विप्रेषण के लिए लागू शुल्क प्रभारित किया जाएगा.
    कोई परिवर्तन नहीं

    बाह्य वाणिज्यिक उधार
    मद सं सेवाएं मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    79. ईसीबी (फार्म 83 संवीक्षा)
    • रु. 5000.00 प्रति एलआरएन. (एकबारगी प्रभार) जहां ऋण की व्‍यवस्‍था बैंक ऑफ बड़ौदा से की गई है.
    • रु. 10000.00 प्रति एलआरएन (एकबारगी प्रभार) जहां ऋण की व्‍यवस्‍था अन्‍य स्रोतों/बैंकों से की गई है.
    • इसके अतिरिक्‍त, विप्रेषण के लिए लागू शुल्‍क प्रभारित किया जाएगा.
    कोई परिवर्तन नहीं

    वेयर हाऊस/संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय स्‍थापित करना
    मद सं सेवाएं मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    80. भारत में संपर्क/शाखा कार्यालय स्‍थापित करना रु.10000.00 प्रति अनुरोध कोई परिवर्तन नहीं
    81. विदेश में वेयरहाऊस/कार्यालय बनाना रु.10000.00 प्रति अनुरोध कोई परिवर्तन नहीं
    82. विदेश में खाता खोलना रु.2000.00 प्रति अनुरोध कोई परिवर्तन नहीं

    वायदा संविदा
    मद सं सेवाएं मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    83. वायदा संविदा दर्ज करने के लिए प्रभार रु. 500.00 प्रति संविदा कोई परिवर्तन नहीं
    84. वायदा संविदा की समय-पूर्व डिलिवरी/अवधि में विस्‍तार (एनआरआई सहित) वायदा संविदा रद्द करना रु. 500.00 प्रति संविदा शून्य कोई परिवर्तन नहीं
    85. किसी अन्‍य बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र के अंतर्गत आयात पर आहरित बिलों के संबंध में वायदा विक्रय संविदाओं की बुकिंग. (जहां आयातक ने साख पत्र खोलने वाले बैंक से इतर बैंक के साथ वायदा संविदा के निर्धारण की व्‍यवस्‍था की है) परक्राम्‍य (निगोसिएशन)की तिथि से बैंक के नौस्ट्रो खाते में ऋण की प्राप्‍त राशि की तिथि तक अतिरिक्‍त स्वैप लागत और ब्याज के बदले में 0.15% कमीशन (न्‍यूनतम रु. 1000.00) कोई परिवर्तन नहीं

    विविध प्रभार
    मद सं सेवाएं मौजुदा दिनांक 10.12.2022 से प्रभावी संशोधित सेवा शुल्क
    86. स्विफ्ट प्रभार रु. 500.00 प्रति स्विफ्ट मैसेज कोई परिवर्तन नहीं
    87. कूरियर प्रभार भारत के बाहर भेजने के लिए – रु. 1200.00 या वास्‍तविक, जो भी अधिक हो; प्रति दस्‍तावेज भारत के अंदर – रु. 250.00 प्रति दस्‍तावेज कोई परिवर्तन नहीं
    88. आवेदन प्रोसेस करना/भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्‍यावेदन रु. 500.00 प्रति आवेदन/अभ्‍यावेदन. रु. 2000.00 प्रति आवेदन / अभिवेदन (एमटीटी के अलावा) एमटीटी के लिए रु. 5000 प्रति आवेदन / अभिवेदन
    89. पूंजीगत लेखा लेन-देनों के संबंध में स्‍वीकृति प्राप्‍त मामलों के लिए एनओसी जारी करना रु.1000.00 प्रति एनओसी कोई परिवर्तन नहीं
    90. अन्‍य एडी को विद्यमान यूआईएन/एलआरएन हस्‍तांतरित करना रु. 5000.00 प्रति हस्‍तांतरण कोई परिवर्तन नहीं
    91. एपीआर / ओडीआई / एफसीजीपीआर / एफसीटीआरएस / एआरएफ / परियोजना निर्यात प्रगति रिपोर्ट के प्रमाण प्रस्‍तुत ना करना अर्ध वार्षिक आधार पर रु. 2500.00 कोई परिवर्तन नहीं

    सामान्‍य टिप्‍पणी :

    • इसके अतिरिक्‍त, बैंक द्वारा किए गए आऊट ऑफ पॉकेट खर्च को वास्तविक रूप से वसूल किया जाएगा
    • उपर्युक्‍त सभी प्रभारों में स्विफ्ट और कूरियर प्रभार भी शामिल है. उपर्युक्‍त उल्लिखित स्विफ्ट/कूरियर प्रभार जहां भी लागू होंगे, अतिरिक्त वसूल किए जाएंगे.
    • उपर्युक्‍त सभी प्रभारों में जीएसटी शामिल नहीं है और लागू जीएसटी अतिरिक्‍त वसूला जाएगा.
    • विदेशी मुद्रा विप्रेषण पर लागू जीएसटी - निम्‍नानुसार है: (समय – समय पर यथालागू)
    करेंसी एक्‍सचेंज की राशि जीएसटी दर न्‍यूनतम जीएसटी अधिकतम जीएसटी
    रु 1.00 लाख तक करेंसी एक्‍सचेंज का 0.18% रु. 45.00 रु. 180.00
    रु 1.00 लाख से रु.10.00 लाख के बीच रु. 180.00 + करेंसी एक्‍सचेंज का 0.09% रु. 180.00 रु. 990.00
    रु. 10.00 लाख से अधिक रु. 990.00 + करेंसी एक्‍सचेंज का 0.018% रु. 990.00 रु. 10800.00
    • संबंधित राज्यों में सरकारी नियमों के अनुसार समय-समय पर लागू स्टैंप ड्यूटी शुल्क, जहां कहीं भी लागू हो, वसूल किया जाएगा.
    • विद्यमान स्टाफ सदस्यों/हमारे बैंक के सम्मानजनक रुप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को व्यक्तिगत आवक और जावक विप्रेषण (व्यापार से संबंधित लेनदेन को छोड़कर) पर 100% की छूट दी जाएगी. आऊट ऑफ पॉकेट अर्थात् डाक/कूरियर/स्विफ्ट/करों आदि; यदि कोई हो, तो वास्तविक आधार पर वसूला जाएगा.
    • उपर्युक्‍त प्रभार केवल उन मामलों में लागू होंगे जहां ग्राहक के लिए विशिष्‍ट मूल्य निर्धारण अनुमोदन/स्‍वीकृति लागू नहीं है.
  • मोर्गेज और रिटेल आस्ति

    रिटेल उत्पाद

    मौजुदा (दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक प्रभावी रियायती प्रोसेसिंग शुल्क)

    संशोधित (दिनांक 31.05.2023 तक प्रभावी रियायती सेवा शुल्क)

    बड़ौदा गृह ऋण (सभी वेरिएंट)

    डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए  :

    प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹ 7,500.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन

     

    गैर-डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए :

    प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹8,500.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

     

    • डीएसए के माध्यम से गैर-टेकओवर मामलों और टेकओवर लीड्स के लिए
      1. डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए

        प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹8,500.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

      2. गैर-डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए

        प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹10,000.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

      3. अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत वित्तपोषित ऋण के लिए

        प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹ 3,500.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

    • बी गैर डीएसए के माध्यम से प्राप्त टेकओवर लीड के लिए

      शून्य, रु. 1,500/- के लॉगिन शुल्क के अधीन, जिसे प्रथम संवितरण होने पर वापस किया जाना है.

    बड़ौदा टॉप अप ऋण  

    प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹5000.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

    • डीएसए के माध्यम से गैर-टेकओवर मामलों और टेकओवर लीड के लिए
      1. डिजिटल प्रक्रिया से संसाधित लीड के लिए Rs.3,500 + जीएसटी
      2. गैर-डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए

        प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹5000.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

    • गैर डीएसए के माध्यम से प्राप्त टेकओवर लीड के लिए

      शून्य, रु. 1,500/- के लॉगिन शुल्क के अधीन, जिसे प्रथम संवितरण होने पर वापस किया जाना है.


    मद सं. बैंकिंग सेवा का क्षेत्र सेवा प्रभार
    (जीएसटी रहित) दिनांक 20.06.2019 से प्रभावी

    1

    बड़ौदा गृह ऋण
    एवं बड़ौदा गृह सुधार ऋण

    स्‍लैब आधार पर

    रु. 50 लाख तक
    ऋण राशि का 0.50% :
    न्‍यूनतम : रु. 8,500/- (अपफ्रंट)
    अधिकतम : रु.15,000/-

    रु. 50 लाख से अधिक
    ऋण राशि का 0.25% :
    न्‍यूनतम : रु. 8,500/- (अपफ्रंट)
    अधिकतम : रु. 25,000/-

    उपर्युक्‍त प्रभार एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार है, जिसमें निरीक्षण, मूल्‍यांकन और विधिक शुल्‍क शामिल हैं.

    स्‍टाफ सदस्यों के लिए :
    एडवोकेट / मूल्‍यांकनकर्ता / सरसाई / आईटीआर सत्‍यापन (यदि कोई हो) के लिए केवल वास्‍तविक प्रभार वसूल किया जाना है.

    आवास ऋण के अंतर्गत उधारकर्ताओं के सभी प्रवर्गों के लिए उपर्युक्‍त प्रभार है.

    2

    बड़ौदा गृह ऋण टॉप अप

    0.35%
    न्‍यूनतम : रु. 5,000/- (अपफ्रंट)
    अधिकतम : रु.12,500/-

    3

    गृह ऋण/शेष अंतरण का टेकओवर

    एकसमान : रु. 8,500/- (अपफ्रंट))

    4

    पूर्व अनुमोदित (प्री अप्रुव्‍ड) गृह ऋण (इन प्रिन्‍सपल सैंक्‍शन)

    0.25% - 0.50%

    रु. 8,500/- (अपफ्रंट).
    यदि उधारकर्ता पूर्व अनुमोदन पत्र (प्री अप्रुवल लेटर) की वैधता अवधि में संपत्ति दस्‍तावेजों को जमा करता है, तो आवास ऋण के लिए लागू एकिकृत प्रोसेसिंग प्रभार की केवल बकाया राशि उधारकर्ता से वसूल की जाएगी.

    5

    बड़ौदा आश्रय
    (प्रतिगामी बंधक ऋण (रिवर्स मोर्गेज लोन))

    0.20%
    अपफ्रंट प्रभार : रु. 8,500/-
    अधिकतम रु.10,000/-

    6

    सोने के गहने / आभूषणों के एवज में बड़ौदा अग्रिम

    0.50%
    न्‍यूनतम : रु. 500/-
    अधिकतम
    रु. 5.00 लाख तक के ऋण के लिए : रु. 2500/-
    रु. 5.00 लाख से अधिक ऋण के लिए : रु. 3500/-

    7

    बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण (बड़ौदा ट्रेडर्स गोल्ड कार्ड योजना सहित)

    ओडी : 0.35%
    मीयादी : 0.50%

    न्यूनतम : रू. 8,500 (अपफ्रंट) प्रति प्रोपर्टी

    8

    डॉक्‍टर को बड़ौदा ऋण

    0.35%
    अधिकतम रु.15000/-

    9

    बड़ौदा प्रतिभूतियों के एवज अग्रिम

    Rs 500/-
    (अन्‍य कोई प्रभार नहीं)

    कर्मचारी / पूर्व कर्मचारी : कोई प्रभार नहीं

    10

    कार ऋण & बड़ौदा डिजिटल कार ऋण

    फ़िक्स्ड दर एवं फ्लोटिंग दर दोनों विकल्पों के लिए : upto 31st December 2023

    • For Existing Customer of Bank having QAB of Rs.20,000 – Nil
    • For New Customer– Rs.500 + GST.
    • Nil Processing charges for those auto loan customer who brings their salary account from other Banks during aforesaid period
    • If lead is sourced by branch and no payout is involved (ETB as well as NTB) – Nil
    • Nil for Baroda Yoddha Loan Customer

    11

    बड़ौदा दो पहिया वाहन ऋण

    ऋण राशि का 2% + जीएसटी,
    न्‍यूनतम रु. 250/- + जीएसटी
    कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी : कोई प्रभार नहीं

    12

    बड़ौदा वैयक्तिक ऋण
    (बड़ौदा प्रीमियम वैयक्तिक ऋण सहित)

    ऋण राशि का 2%
    न्‍यूनतम : रु.1000/-
    अधिकतम : रु.10,000/-

    13

    बड़ौदा पेंशनर ऋण

    पेंशनभोगी / हमारे बैंक के पारिवारिक पेंशनभोगी (पूर्व-स्‍टाफ) : शून्‍य
    अन्‍य : रु.1,000/-

    14

    Baroda Mortgage Loan:

    टीएल : 1%
    न्‍यूनतम : रु. 8,500/- (अपफ्रंट) प्रति संपत्ति
    अधिकतम : रु.1,50,000/-

    ओडी :

    रु. 3.00 करोड़ तक : 0.35%
    न्‍यूनतम : रु. 8,500/- (अपफ्रंट) प्रति संपत्ति
    अधिकतम : रु. 75,000/-

    रु. 3.00 करोड़ से अधिक : 0.25%
    न्‍यूनतम : रु. 8,500/- (अपफ्रंट) प्रति संपत्ति
    अधिकतम : कोई सीमा नहीं

    15

    बड़ौदा शिक्षा ऋण

    भारत में शिक्षा – शून्‍य

    विदेश में शिक्षा - ऋण राशि का 1.00% (अधिकतम रु.10,000/-) (अपफ्रंट चार्जेस – प्रारंभिक प्रभार) वसूल किया जाएगा, जो ऋण के उपभोग (पहला संवितरण) पर वापसी योग्य होगा.

    प्रतिष्ठित संस्‍थानों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण (भारत में शिक्षा): शून्‍य

    व्‍यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए शिक्षा ऋण : शून्‍य

    कैरियर विकास : 0.50%

    नोट:
    (क) सभी शिक्षा ऋण खातों के मामले में, यदि संपत्ति को बंधक रखा गया है, तो प्रति संपत्ति रु 8500/- की एकमुश्‍त गैर वापसी योग्‍य राशि (ऐडवोकेट और मूल्‍यांकनकर्ता प्रभार के रुप में) अपफ्रंट के रुप में ली जाएगी.

    (ख) सभी शिक्षा ऋणों के लिए कोई बंधक सृजन प्रभार नहीं लिया जाएगा.

    16

    एलएबीओडी/ओडीबीओडी

    शून्य

    17

    Baroda Loan Against Future Rent Receivables

    Processing Charges :

    1.00% (without cap), subject to minimum amount of Rs 1000/-.


    Escrow Charges :

    Loans upto Rs 10 crs : Rs 10,000/- p.a.
    Loans above Rs 10 Crs : Rs 25,000/- p.a.

    18

    संशोधन प्रभार

    रु. 1.00 करोड़ तक : रु. 5,000/-
    रु. 1.00 करोड़ से अधिक और रु. 10.00 करोड़ तक : रु. 15,000/-
    रु. 10.00 करोड़ से अधिक : रु. 25,000/-

    19

    विचलन प्रभार

    आवास ऋण : रु. 1,500 प्रति विचलन (अधिकतम रु. 5,000)
    शिक्षा ऋण : शून्‍य

    अन्‍य रिटेल ऋण : रु. 3,000 प्रति विचलन (अधिकतम रु. 10,000)

    20

    बंधक ऋण (मोर्गेज ऋण) और ट्रेडर्स ऋण में प्रतिबद्धता प्रभार (केवल ओवरड्राफ्ट सुविधा)

    स्‍वीकृत सीमा का 60% न्‍यूनतम तिमाही औसतन प्रयोग होना चाहिए.

    यदि स्‍वीकृत सीमा का न्‍यूनतम तिमाही औसतन प्रयोग 60% से कम है, तो तिमाही आधार पर न्‍यूनतम 60% की स्‍वीकृत सीमा पर खाते में ब्‍याज प्रभारित किया जाएगा

    21

    बंधक सृजन प्रभार

    एफबी + एनएफबी सीमा के साथ प्रति उधार इकाई

    रु.10.00 लाख तक : रु. 500/- प्रति लाख
    रु. 10.00 लाख से अधिक और रु. 50.00 लाख तक : रु. 5,000/-
    रु. 50.00 लाख से अधिक और रु. 100.00 लाख तक : रु.10,000/-
    रु. 100.00 लाख से अधिक : रु.15,000/-

    शिक्षा ऋण और आवास ऋण/होम इम्प्रुवमेंट लोन और टॉप अप ऋण को छोड़कर रिटेल ऋण के लिए उल्लिखित अनुसार बंधक सृजन प्रभार अलग से वसूल किया जाएगा. निर्धारित प्रभार एक मामले से संबंधित हैं, हक विलेखों की संख्‍या चाहे कितनी भी हो.

    ऋण राशि में बढ़ोतरी हेतु मोर्गेज के विस्‍तार तथा हक विलेख के बदलाव के संबंध में प्रभार लगेंगे.

    अन्‍य उधारकर्ताओं के पक्ष में दर्ज किए गए साम्यिक बंधक के विस्‍तार के लिए भी प्रभार लागू होंगे.

  • डिजिटल बैंकिंग उत्‍पाद संबंधी प्रभार
    उत्पाद विवरण सेवा प्रभार
    डिजिटल चैनल के माध्‍यम से प्रभार (जीएसटी रहित) शाखा द्वारा लेन-देन करने पर सेवा प्रभार (जीएसटी रहित) दिनांक 20.06.2019 से प्रभावी

    इंटरनेट बैंकिंग

    ईपीएफओ ऑनलाईन कलेक्‍शन / ईएसआईसी ऑनलाईन कलेक्‍शन

    रु 10/-

    आईआरसीटीसी ऑनलाईन टिकट बुकिंग

    रु 10/-

    पासवर्ड प्रिंटिंग (केवल रिजनरेशन पर प्रभार, नए यूजर के लिए निःशुल्‍क)

    रिटेल ग्राहकों के लिए रु 25/- और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए रु 50/-

    आईएमपीएस

    रु. 1,000/- तक

    रु. 1/-

    रु. 2/-

    रु.1,001/- से रु.25,000/- तक

    रु. 1.5/-

    रु. 3/-

    रु. 25,001/- से रु. 2,00,000/- तक

    रु. 5.5/-

    रु. 10/-

    एनईएफटी

    दिनांक 01.01.2020 से प्रभावी बचत बैंक खातों को छोडकर

    रु. 10,000/- तक

    रु. 2.25/-

    रु. 2.25/-

    रु.10,001/- से रु.1,00,000/- तक

    रु. 4.75/-

    रु 4.75/-

    रु. 1,00,001/- से रु. 2 लाख तक

    रु. 14.75/-

    रु. 14.75/-

    रु. 2 लाख से अधिक

    रु. 24.75/-

    रु. 24.75/-

    बचत खाता –शून्य

    उत्‍पाद विवरण प्रभार
    सिस्‍टम / मैन्‍युअल / डिजिटल चैनलों के माध्यम से करने पर शुल्क
    (जीएसटी रहित)
    शाखा के माध्यम से करने पर शुल्क (जीएसटी रहित)
    बीबीपीएस ग्राहक सुविधा शुल्क (सीसीएफ) बीसी प्वाइंट पर बिल भुगतान सेवाओं के लिए लागू है (बिलर्स की डीटीएच, क्रेडिट कार्ड और एलपीजी गैस श्रेणियों के अलावा) सिस्‍टम डिजीटल लेनदेनों के लिए शून्‍य
    बीसी प्वाइंट पर बिल भुगतान सेवाओं के लिए ₹ 2 + जीएसटी/-
    (बिलर्स की डीटीएच, क्रेडिट कार्ड और एलपीजी गैस श्रेणियों के अलावा)
    लागू नहीं

    नैशनल ई-टोल संग्रहण

    टैग जारी करने के लिए शुल्‍क

    रु. 84.74/-

    नैशनल ई-टोल संग्रहण

    टैग बदलने के लिए प्रभार

    रु. 50/-

    एनएसीएच

    रिटर्न प्रभार
    अधिदेश प्रभार

    रिटर्न प्रभार - रु. 250/- दिनांक 01.10.2019 से प्रभावी
    अधिदेश - Rs 100/-

    सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटर

    डूप्लिकेट पासबुक जारी करने के लिए प्रभार

    रु. 100/-

    Product विवरण सेवा प्रभार (रुपे में) (जीएसटी छोड़कर)

    डेबिट कार्ड वार्षिक शुल्क (valid till 31 oct 2023)

    रुपे क्लासिक (गैर-वैयक्तिकृत / वैयक्तिकृत)

    प्रथम वर्ष निशुल्क एवं दूसरे वर्ष से रु. 200/- (दिनांक 08.08.2022 से प्रभावी)

    वीज़ा क्लासिक (गैर-वैयक्तिकृत / वैयक्तिकृत)

    मास्टर कार्ड क्लासिक (वैयक्तिकृत)

    रुपे प्लैटिनम (गैर-वैयक्तिकृत / वैयक्तिकृत)

    प्रथम वर्ष निशुल्क एवं दूसरे वर्ष से रु. 300/- (दिनांक 08.08.2022 से प्रभावी)

    वीज़ा प्लैटिनम (गैर-वैयक्तिकृत / वैयक्तिकृत)

    मास्टर कार्ड प्लैटिनम वैयक्तिकृत

    रुपे सिलैक्ट

    प्रथम वर्ष निशुल्क एवं दूसरे वर्ष से रु. 500/- (दिनांक 08.08.2022 से प्रभावी)

    बड़ौदा वीज़ा व्यापार बिज़नेस कार्ड

    प्रथम वर्ष निशुल्क एवं दूसरे वर्ष से रु. 250/-

    रुपे पीएमजेडीवाई (भामाशाह/ समग्र)

    सरकार प्रायोजित योजनाएँ- शुल्क में रियायत

    रुपे केसीसी

    रुपे मुद्रा

    डेबिट कार्ड जारी करने का शुल्क दिनांक 08.07.2022 से प्रभावी

    रुपे क्लासिक (गैर-वैयक्तिकृत / वैयक्तिकृत)

    रु. 100/- (दिनांक 08.07.2022 से प्रभावी)

    वीज़ा क्लासिक (गैर-वैयक्तिकृत / वैयक्तिकृत)

    मास्टर कार्ड क्लासिक (वैयक्तिकृत)

    रुपे प्लैटिनम वीज़ा क्लासिक (गैर-वैयक्तिकृत / वैयक्तिकृत

    रु. 300/- (दिनांक 08.07.2022 से प्रभावी)

    वीज़ा क्लासिक (गैर-वैयक्तिकृत / वैयक्तिकृत)

    मास्टर कार्ड प्लैटिनम (वैयक्तिकृत)

    बड़ौदा वीजा व्यापार बिजनेस कार्ड

    शून्य

    रुपे सिलैक्ट

    रु. 500/- (दिनांक 08.07.2022 से प्रभावी


    Product Particulars Service Charges (in Rs) (Exclusive of GST)

    Revision in Debit Card Annual Fees (w.e.f. 01.11.2023)

    RuPay Platinum (Non-Personalised / Personalised)

    1st Year Free & Second Year onwards Rs 500/-

    Visa Platinum (Non Personalised /  Personalised)

    MasterCard Platinum (Personalised)

    RuPay Select

    1st Year Free & Second Year onwards Rs 750/-

    Baroda VISA Vyapaar Business Card

    1st Year Free & Second Year onwards Rs 500/-


    Debit Card Issuance Fees w.e.f. 01.11.2023

    Baroda VISA Vyapaar Business Card

    Rs. 500/-

    RuPay Select

    Rs. 750/-

    डेबिट कार्ड पिन रिजनरेशन

    रुपे क्‍लासिक (गैर पर्सनलाईज / पर्सनलाईज)

    रु. 50/- प्रति जनरेशन

    रुपे प्‍लैटिनम (गैर पर्सनलाईज / पर्सनलाईज)

    रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड प्रभार

    विजा क्‍लासिक (गैर पर्सनलाईज / पर्सनलाईज)

    विजा प्‍लैटिनम (गैर पर्सनलाईज / पर्सनलाईज)

    मास्‍टर कार्ड क्‍लासिक (पर्सनलाईज)

    मास्‍टर कार्ड प्‍लैटिनम (पर्सनलाईज)

    मास्‍टर कार्ड वर्ल्‍ड रेडियंस (पर्सनलाईज)

    रुपे पीएमजेडीवाई (भामाशाह / समग्र)

    सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं – शुल्‍क में छूट प्राप्‍त

    रुपे केसीसी

    रुपे मुद्रा

    डेबिट कार्ड अन्‍य प्रभार

    प्रभार – स्लिप रिट्रीवल प्रभार

    रु. 400/- प्रति रिट्रीवल.

    आईआरसीटीसी ऑनलाईन टिकट बुकिंग

    रु. 10/-

    कार्ड बदलना (मास्‍टर / विजा / रुपे / विजा व्‍यापार कारोबार कार्ड)

    रु. 200/-

    एटीएम

    निःशुल्‍क ऑफअस लेन-देनों की संख्‍या

    महानगरीय एटीएम - 3, गैर महानगरीय - 5

    निःशुल्‍क ऑफअस लेन-देनों के बाद एटीएम प्रभार

    वित्‍तीय लेन-देन के लिए

    रु. 20/- प्रति लेन-देन

    गैर-वित्‍तीय लेन-देनों के लिए

    रु. 10/- प्रति लेन-देन

    नि:शुल्‍क ऑन-अस लेनदेनों के पश्‍चात एटीएम प्रभार वित्तीय लेनदेनों के लिए रु. 10/- प्रति लेनदेन (दिनांक 01-06-2022 से प्रभावी)
    गैर- वित्तीय लेनदेनों के लिए रु. 05/- प्रति लेनदेन (दिनांक 01-06-2022 से प्रभावी)
    डेबिट कार्ड डेक्लाइन पेनल्टी
    खाते में अपर्याप्त निधि के कारण डेबिट कार्ड लेनदेन में गिरावट के लिए शुल्क/दंड (ONUS और OFFUS लेनदेन) रु.20/- प्रति अस्वीकृत लेनदेन. (बीएसबीडी खाते-शुल्क/जुर्माने से छूट) (दिनांक 01.08.2020 से प्रभावी)

    एटीएम अंतरराष्‍ट्रीय प्रयोग प्रभार

    नकदी आहरण

    क्‍लासिक के लिए : रु. 250/-
    प्‍लैटिनम के लिए : रु. 450/-

    बकाया शेष

    रु. 30/-

    प्री-पेड कार्ड

    गिफ्ट कार्ड जारी करना : रु. 2,000/- तक की राशि के लिए

    रु. 50/-

    गिफ्ट कार्ड जारी करना : रु. 2,001/- से रु. 10,000/- तक की राशि के लिए

    रु. 100/-

    गिफ्ट कार्ड – पुनर्वैधीकरण प्रभार

    रु.100/-

    गिफ्ट कार्ड- कार्ड प्रयोग प्रभार (प्रति बकाया जानकारी)

    रु. 10/-

    रीलोडेबल कार्ड: जारी करने संबंधी प्रभार

    रु. 100/-

    रीलोडेबल कार्ड-पुनर्वैधीकरण प्रभार

    रु. 100/-

    रीलोडेबल कार्ड – अन्‍य सेवा प्रभार

    रु. 20/-

    ट्रैवल कार्ड जारी शुल्‍क – यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    रु. 150/-

    ट्रैवल कार्ड स्‍टैण्‍ड बाई कार्ड शुल्‍क – यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    रु. 150/-

    ट्रैवल कार्ड रीलोड शुल्‍क – यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    रु. 55/-

    ट्रैवल कार्ड – कार्ड गुम हो जाने / चोरी होने की स्थिति में कार्ड बदलने का शुल्‍क (पोस्‍टेज अलग से) यूएसडी

    यूएसडी 3.0

    ट्रैवल कार्ड – कार्ड गुम हो जाने/चोरी होने की स्थिति में कार्ड बदलने का शुल्‍क (पोस्‍टेज अलग से) जीबीपी

    जीबीपी 3.0

    ट्रैवल कार्ड – कार्ड गुम हो जाने/चोरी होने की स्थिति में कार्ड बदलने का शुल्‍क (पोस्‍टेज अलग से) यूरो

    यूरो 3.0

    ट्रैवल कार्ड – चार्जबैक शुल्‍क यूएसडी

    यूएसडी 2.0

    ट्रैवल कार्ड – चार्जबैक शुल्‍क जीबीपी

    जीबीपी 2.0

    ट्रैवल कार्ड – चार्जबैक शुल्‍क यूरो

    यूरो 2.0

    ट्रैवल कार्ड – एटीएम आहरण शुल्‍क यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    लेन-देन मूल्‍य का 0.9%

    ट्रैवल कार्ड – एटीएम बकाया शेष जानकारी शुल्‍क यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    यूएसडी 0.5 / जीबीपी 0.5 / यूरो 0.5

    ट्रैवल कार्ड – कार्ड खाते की बकाया राशि की वापसी : यूएसडी/जीबीपी/यूरो

    रु. 250/- की कटौति के बाद शेष राशि वापस की जाएगी. विदेशी मुद्रा रूपांतरण कर, जैसा लागू हो, प्रभारित किया जाएगा.

    ट्रैवल कार्ड – कार्ड की समय सीमा समाप्ति पर कटौती (प्रत्‍येक 12 माह): यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    यूएसडी 5.0 / जीबीपी 5.0 / यूरो 5.0

    ट्रैवल कार्ड – निष्क्रियता शुल्‍क (कार्ड जिसका 180 दिनों तक प्रयोग नहीं किया गया है): यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    यूएसडी 5.0 / जीबीपी 5.0 / यूरो 5.0

    ट्रैवल कार्ड – अन्‍य बैंक द्वारा भेजा गया (यदि दूसरे बैंक के एटीएम पीओएस पर छूट गया हो) : यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    यूएसडी 15.0 / जीबीपी 15.0 / यूरो 15.0

    ट्रैवल कार्ड – नया एटीएम पिन (पंजीकृत मेल आई डी पर भेजा जाएगा): यूएसडी / जीबीपी / यूरो

    यूएसडी 1.5 / जीबीपी 1.5 / यूरो 1.5

    ट्रैवल कार्ड – उपयोग (देश भर में)

    लेनदेन मूल्‍य का 3%

    ट्रैवल कार्ड पुनर्वैधीकरण शुल्‍क (यूएसडी / जीबीपी / यूरो)

    यूएसडी 3.0 / जीबीपी 3.0 / यूरो 3.0

    नकद संवितरण शुल्क/कैश-एट-पीओएस

    लेन-देन मूल्‍य का 0.9%

    एसएमएस अलर्ट प्रभार

    खाते का प्रकार मौजूदा प्रभार
    संशोधित प्रभार
    बचत खाता रु. 15 + जीएसटी तिमाही आधार पर

    20 पैसा / एसएमएस + जीएसटी, रु.15 + जीएसटी प्रति माह की उच्चतम सीमा के साथ

    (प्रभार प्रत्येक आगामी माह में नामे किए जाएंगे.)

    • संशोधित एसएमएस प्रभार जनवरी, 2023 माह से सभी पात्र ग्राहकों से मासिक आधार पर संग्रहित किए जाएंगे.
    चालू / ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट खाते रु. 25 + जीएसटी तिमाही आधार पर
  • कृषि और अग्रिम
    मद सं. बैंकिंग सेवा का क्षेत्र सेवा प्रभार जीएसटी रहित दिनांक 20.06.2019 से प्रभावी

    1.

    कृषि के लिए प्रोसेसिंग प्रभार

    कार्यशील पूंजी के लिए (नए / समीक्षित)
    निधि आधारित :
    रु. 3 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक – रु. 250/- प्रति लाख या उसके भाग के रुप में + जीएसटी
    रु. 10 लाख से अधिक – रु. 350/- प्रति लाख या उसके भाग के रुप में अधिकतम रु. 35.0 लाख (निर्यातकों के लिए रु. 17.50 लाख)

    गैर निधि आधारित :
    निधि आधारित सीमा के लिए लागू प्रभारों का 50% (प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रु. 17.50 लाख और निर्यातकों के लिए रु. 7.50 लाख की उच्‍चतम सीमा

    मीयादी ऋण के लिए (नए)
    रु. 3 लाख से अधिक – अधिकतम रु. 100 लाख तक के लिए डीएल / टीएल की स्‍वीकृत सीमा का 1% (निर्यातकों के लिए उच्‍चतम सीमा – रु. 50 लाख)

    मीयादी ऋण के लिए (समीक्षित)
    रु. 3 लाख से अधिक – बिना किसी उच्‍चतम सीमा के रु. 60 प्रति लाख या उसके भाग के रुप में

    टिप्‍पणी : कृपया यह नोट करें कि कोई विशिष्‍ट योजना संबंधित प्रभार,जो विशिष्‍ट योजना परिपत्र में उल्लिखित हैं, लागू होंगे और उपर्युक्‍त प्रभार उस विशिष्‍ट कृषि योजना में लागू नहीं होंगे.

    2.

    कृषि अग्रिमों में निरीक्षण प्रभार

    रु. 3 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक – रु. 250
    रु. 10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक – रु. 1000
    रु. 1 करोड़ से अधिक – रु. 5000

    उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त प्रतिपूर्ति किए गए वास्‍तविक परिवहन और आउट ऑफ पॉकेट खर्चों को वसूल किया जाना है.

    टिप्‍पणी : कृपया यह नोट करें कि कोई विशिष्‍ट योजना संबंधित प्रभार,जो विशिष्‍ट योजना परिपत्र में उल्लिखित हैं, लागू होंगे और उपर्युक्‍त प्रभार उस विशिष्‍ट कृषि योजना में लागू नहीं होंगे.

    3.

    फसल ऋण के लिए निरीक्षण प्रभार

    रु. 3 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक – रु. 250
    रु. 10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक – रु. 500
    रु. 1 करोड़ से अधिक – रु. 1000

    उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त प्रतिपूर्ति किए गए वास्‍तविक परिवहन और आउट ऑफ पॉकेट खर्चों को वसूल किया जाना है.

  • डिमैट प्रभार

    क्र.सं.

    बैंकिंग सेवाओं का क्षेत्र

    दिनांक 20.09.2019 से प्रभावी संशोधित सेवा प्रभार (जीएसटी अतिरिक्त)

    1

    खाता खोलने का प्रभार

    व्यक्तियों के लिए रू. 500/-तथा गैर व्यक्तियों के लिए रू. 750/- (संशोधनाधीन)

    2

    डिमैट वार्षिक अनुरक्षण प्रभार

    सामान्य ग्राहक :
    व्यक्तियों के लिए नए खातों के लिए प्रथम वर्ष नि: शुल्क
    दूसरे वर्ष के बाद रु. 500/- प्रति वर्ष + जीएसटी
    गैर व्यक्तियों के लिए – रु. 700/- + जीएसटी (जो भी लागू हो)
    बीएसडीए ग्राहक :
    व्यक्तियों के लिए – नए खातों के लिए प्रथम वर्ष नि: शुल्क

    उसके बाद यदि वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारिता का मूल्‍य रु. 50,000/- तक है तो कोई वार्षिक अनुरक्षण प्रभार नहीं लगेगा. वित्‍तीय वर्ष के दौरान रु 50,001/- से 2,00,000/- तक के शेयरधारिता मूल्‍य के लिए रु. 100/- + जीएसटी प्रभारित किया जाएगा.

    3

    शेयरों का अमूर्तीकरण (डिमटेरियलाइजेशन)

    रु. 5.00 प्रति प्रमाण पत्र सहित न्यूनतम रु.50/- + जीएसटी + वास्तविक डाक व्‍यय.

    4

    पुनर्मूर्तीकरण (रिमटेरियलाइजेशन)

    एनएसडीएल डिमैट खाते : प्रति सौ प्रतिभूतियों या उससे संबंधित के लिए रु.10/- + वास्तविक पोस्टेज अधिकतम रु. 5,00,000/- या रु.10/- + वास्तविक पोस्टेज प्रति प्रमाणपत्र, जो भी अधिक हो. सीडीएसएल डिमैट खाता : प्रति प्रमाणपत्र रु.30/- + वास्तविक पोस्टेज

    5

    ट्रांजेक्‍शन प्रभार

    सामान्य ग्राहक :
    बाजार मूल्‍य का 0.04%, न्‍यूनतम रु 20/- प्रति लेनदेन.
    ऋणलिखत एवं वाणिज्यिक पत्रों हेतु बाजार मूल्य का 0.03%, प्रति लेनदेन न्यूनतम रू. 20/- के अधीन बीसीएमएल ग्राहक : प्रति नामे अनुदेश लेनदेन प्रभार रु. 15/-

    6

    केवाईसी पंजीकरण एजेंसी प्रभार (केआरए प्रभार)

    केवाईसी डेटा अपलोड करने के लिए केआरए प्रभार @रु.40/- + वास्तविक डाक प्रभार.
    केआरए प्रभार रु.40/- प्रति डाउनलोड प्रभारित किया/लगाया जाएगा.
    विद्यमान ग्राहक के केआरए में संशोधन के लिए केआरए प्रभार रु.30/- + वास्तविक डाक प्रभार.

    7

    प्रभार सृजन

    रु. 100/- प्रति आईएसआईएन प्रति अनुरोध.

    8

    प्रभार सृजन पुष्टि

    रु. 100/- प्रति आईएसआईएन प्रति अनुरोध

    9

    प्रभार समापन

    नि : शुल्क

    10

    प्रभार समापन पुष्टि

    नि : शुल्क

    11

    प्रभार लागू करना

    रु.100/- + जीएसटी प्रति आईएसआईएन प्रति अनुरोध

    12

    असफल अनुदेश प्रभार

    नि: शुल्क

    13

    अन्य प्रभार

    अतिरिक्त खाता विवरणी रु.20/- प्रति अनुरोध
    हस्ताक्षर सत्यापन या अन्य कोई प्रमाणपत्र और रोक लगाना/हटाना रु.50/- प्रति अनुरोध.
    खाता खोलने के समय 10 पन्नों की डीआईएस बूकलेट नि:शुल्‍क होगी और उसके बाद सामान्य ग्राहक के लिए 10 पन्नों की डीआईएस बुकलेट रु.20/- प्रति बुकलेट की दर से जारी की जाएगी.
    बीएसडीए ग्राहक को खाता खोलते समय केवल दो डीआईएस स्लिप जारी की जाएगी.
    पते / ईसीएस में परिवर्तन रु.30/- प्रति अनुरोध.

    14

    अतिदेय प्रभार

    नियत तिथि के बाद सेवा प्रभारों के भुगतान के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा.

    15

    खाता बंद करने के परिणाम स्वरूप एक डीपी से दूसरे डीपी में प्रतिभूतियों का अंतरण

    खाता बंद करने के परिणामस्वरूप, कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा, जब हिताधिकारी स्वामी इस खाते में पड़ी हुई सभी प्रतिभूतियों को समान डीपी की दूसरी शाखा में या समान डिपोजिटरी या अन्य डिपोजिटरी की डीपी में अंतरित करता है,बशर्ते कि बीओ खातों में अंतरिती डीपी और अंतरणकर्ता डीपी एकसमान अर्थात सर्वथा समरूप हो.

    16

    अन्य नियम और शर्तें

    नए खातों में मासिक यथानुपात आधार पर एएमसी की अपफ्रंट वसूली की जाएगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को.
    डिमैट खाते को बंद करने पर एएमसी की वापसी त्रैमासिक आधार पर की जाएगी, अर्थात यदि खाता जुलाई माह में बंद किया गया है, तो शेष दो तिमाहियों के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष की दिसंबर और मार्च तिमाही पर एएससी का प्रतिदान लागू होगा.
    उपर्युक्‍त सूचीबद्ध न की गयी सेवाओं के लिए अलग से प्रभार लगाया जाएगा.
    उपर्युक्‍त उल्लिखित सभी प्रभार समान रूप से व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों पर लागू होंगे. तथापि कि व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों के लिए एएमसी भिन्न होंगे.
    बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार प्रभार समय-समय पर संशोधन के अधीन है.

    17

    खाता खोलते समय सांविधिक प्रभार

    शून्य

    18

    अग्रिम /जमाराशियां

    शून्य

  • पीओएस प्रभार
    मद सं. बैंकिंग सेवा का क्षेत्र सेवा प्रभार जीएसटी रहित दिनांक 20.06.2019 से प्रभावी
    1

    इंस्‍टॉलेशन प्रभार

    शून्‍य

    2 मासिक प्रभार बॉब कार्ड सेवाएं :
    क्‍यूआर कोड : रु. 100
    एम-पीओएस : रु. 250
    पीओएस : रु. 475
    तृतीय पक्ष सेवाएं :
    क) एकल संग्रह :
    पीएसटीएन : रु. 450
    डीजीपीआरएस (बैटरी के बिना): रु. 600
    जीपीआरएस (बैटरी के बिना): रु. 700
    ख) बहु संग्रह :
    डीजीपीआरएस (बैटरी के बिना): रु. 450
    जीपीआरएस (बैटरी के बिना): रु. 500
    3

    एमडीआर

    0

    4

    डेबिट कार्ड

    0

    1000 तक के लेन-देन

    NIL

    1000 से 2000 तक

    NIL

    2000 से अधिक

    0.90%

    5

    क्रेडिट कार्ड

    0

    स्टैन्डर्ड
    (सभी क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए)

    1.99%

    प्रीमियम

    1.99%

    सुपर प्रीमियम

    1.99%

    डाइनर और डिस्‍कवर कार्ड

    3%

    6

    प्रतिभूति जमा

    1) जीपीआरएस फिक्‍सड / वायरलेस / पीसी पीओएस - रु. 10000/-
    2) पीएसटीएन : रु. 6000/-

    7

    प्रभार स्लिप (पर्ची) की प्रति

    0

    8

    अंतरराष्‍ट्रीय लेन-देन के लिए मार्क अप

    0

  • अग्रिम (मध्‍यम/लार्ज कॉर्पोरेट)

    क्रम सं.

    बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र

    दिनांक 20.06.2019 प्रभावी संशोधित सेवा प्रभार (जीएसटी अतिरिक्त)

    1

    (ए) एफबी एवं एनएफबी कार्यशील पूंजी ऋण

    एफबी एवं एनएफबी कार्यशील पूंजी

    राशि/ स्थिति
    रु. 25000/- तक : शून्य
    रु. 25,000/- से अधिक (नया / समीक्षा) : रु. 350 / लाख या इसका भाग
    प्राथमिकता क्षेत्र हेतु अधिकतम सीमा रु. 35.00 लाख
    निर्यातकों के लिए अधिकतम सीमा 17.50 लाख
    अन्य अग्रिम - कोई सीमा नहीं

    उपरोक्त प्रस्तावित अनुसार एफबी एवं एनएफबी सुविधाओं पर समान प्रोसेसिंग प्रभार

    (बी) डीएल / टीएल / डीपीजी / कॉर्पोरेट ऋण के लिए प्रोसेसिंग प्रभार

    (नई /अतिरिक्त सीमा)
    स्वीकृति सीमा का 1%
    निर्यातकों के लिए अधिकतम सीमा: रु 50 लाख
    प्राथमिकता क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा: रु.100 लाख
    अन्य अग्रिम- कोई सीमा नहीं

    (सी) रियल एस्टेट अग्रिम एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले किराए पर ऋण के लिए प्रोसेसिंग प्रभार

    रियलएस्टेट अग्रिम
    ऋण सीमा का 2%, बिना कोई अधिकतम सीमा के

    भविष्य में प्राप्त होने वाले किराए के अंतर्गत रियल एस्टेट को अग्रिम
    (रु. 20 करोड़ से अधिक)

    ऋण सीमा का 2%, बिना कोई अधिकतम सीमा के

    (डी) अल्पावधि ऋण / डीएल / कॉर्पोरेट ऋण / टीएल / डीपीजी की समीक्षा / वार्षिक समीक्षा

    (रिटेल ऋण एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले किराए पर ऋण को छोड़कर) 0.10%,
    बिना कोई अधिकतम सीमा के

    (अल्पावधि ऋण की समीक्षा / रोल ओवर के लिए भी उपयुक्त प्रभार लागू होंगे).

    (ई) अग्रिम खाते के संबंध में सैद्धांतिक सहमति देने हेतु प्रोसेसिंग प्रभार

    रु. 5 करोड़ तक- शून्य
    रु. 5 करोड़ से अधिक रु. 10 करोड़ तक – रु. 25000/-
    रु.10 करोड़ से अधिक- रु. 2 लाख की फीस अग्रिम रूप से प्राप्त की जाए (नॉन-रिफंडेबल)
    (अन्य संयुक्त प्रभार भी स्वीकृति के उपरांत वसूल किए जाएं).
    ऋणकर्ता को लिखित में दिए जाने पर यह प्रभार योग्य होगा.

    (एफ) वचन बद्धता प्रभार (कमिटमेंट चार्ज)- निधि आधारित सुविधाएं

    समस्त अप्रयुक्त एफबी सीमा जो दिनांक 20.09.2019 से 13.08.2020 तक प्रभावी, पर प्रभारित किया जाए:
    AAA एवं AA रेटिंग वाले ग्राहक- 0.10% प्रतिवर्ष
    A रेटिंग वाले ग्राहक- 0.20% प्रतिवर्ष
    BBB रेटिंग वाले ग्राहक- 0.30% प्रतिवर्ष
    BB एवं इससे कम रेटिंग वाले ग्राहक 0.40% प्रतिवर्ष

    दिनांक 14.08.2020 से निम्न अनुसार प्रभारित किया जाए :
    इस सीमा का औसत उपयोग न्यूनतम 60% और वार्षिक आधार पर सीमा से अधिक होने पर कोई प्रतिबद्धता शुल्क नहीं लगाया जाएगा. उपयोगिता की जांच 31 मार्च को समाप्त वर्ष के अनुसार वार्षिक आधार की जाएगी. तथापि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान सीमा का औसत प्रयोग 60% से कम है, तो निम्नानुसार प्रतिबद्धता शुल्क प्रभारित किया जाएगा:

    मानदंड प्रभार
    क्यूआईएस विवरण जमा करने वाले ग्राहकों के लिए / @ 0.75% (जीएसटी रहित) शेष अप्रयुक्त भाग के लिए अर्थात सीमा का 60%
    क्यूआईएसबी विवरण प्रस्तुत न करने वाले ग्राहकों के लिए / शेष अप्रयुक्त भाग अर्थात कुल सीमा के लिए @ 0.50% (जीएसटी छोड़कर)

    नोट: वित्तीय वर्ष के दौरान सीमा का औसत उपयोग 60% या इससे अधिक होने पर
    क्यूआईएस विवरण प्रस्तुत करने वाले तथा इस
    विवरण को प्रस्तुत न करने वाले ग्राहकों के लिए कोई प्रतिबद्धता शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा.
    खाता बंद करते समय, प्रतिबद्धता शुल्क की वसूली आनुपातिक आधार पर की जानी चाहिए.

    (जी) प्रतिबद्धता प्रभार(गैर निधि आधारित सुविधाएं)

    रु. 1 करोड़ व इससे अधिक सीमा वाली गैर निधि आधारित ऋण सुविधाओं के उपयोग न करने/ कम उपयोग करने पर अप्रयुक्त भाग के लिए 0. 25% वर्ष की दर से कमिटमेंट चार्ज लिया जाएगा.

    जहां औसत उपयोग सीमा 60% या अथवा इससे अधिक हो अथवा क्यूआईएस स्टेटमेंट में दर्शाए गए अनुसार हो तो अलग से कोई भी कमिटमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा.

    5

    दस्तावेजीकरण प्रभार

    (केवल निधि आधारित)

    रु. 1 करोड़ से अधिक के कारपोरेट खातों के लिए : वास्तविक व्यय के अतिरिक्त ऋण सीमा का 0.10%, अधिकतम रु. 25000/- वसूल किया जाए.

    लाबोड / बैंक की जमा पर ओडी / एनएससी / केवीपी / सरकारी प्रतिभूति के एवज में ऋण एवं स्टाफ सदस्य को दिए जाने वाले ऋण पर कोई दस्तावेजीकरण प्रभार नहीं लगेगा.

    नोट: कब वसूल किया जाए नई स्वीकृति (समस्त निधि आधारित सीमा: डीपीजी यूजांस एलसी, वित्तीय गारंटी सहित). संवितरण से पूर्व दस्तावेजों का सेट प्राप्त करते समय.

    मौजूदा सीमा के साथ खाते की समीक्षा कोई प्रभार नहीं यदि कोई नया / अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया है.

    बढ़ाई गई सीमा के साथ समीक्षा समीक्षित सीमा की संपूर्ण राशि के लिए.

    तदर्थ सीमा - तदर्थ सीमा के लिए दस्‍तावेज प्राप्‍त करते समय.
    एलएडी प्राप्‍त करना – कोई प्रभार नहीं

    अन्‍य शर्तें : क) नई स्‍वीकृतियों / नए खातों के संबंध में शाखाओं द्वारा नकद या खाते को डेबिट कर उपर्युक्‍त प्रभारों की वसूली करनी चाहिए.
    अनापत्ति प्रमाणपत्र या सीपी जारी करने के लिए : प्रत्‍येक बार रु. 10,000/- (कोई उगाही नहीं जहां बैंक आईपीए के रुप में जारी करने और भुगतानकर्ता एजेंट प्रभार वसूल करता है).

    6

    बैंक द्वारा प्रभारित प्रतिभूतियों का निरीक्षण करने के लिए प्रभार
    (रिटेल ऋण के अलावा के लिए)

    दिनांक 20.09.2019 से 13.08.2020 तक प्रभावी के अनुसार शुल्क प्रभारित किया जाएगा / To be charged w.e.f 20.09.2019 till 13.08.2020:
    रु. 5 लाख तक : शून्‍य
    रु. 5 लाख से अधिक – रु. 1 करोड़ – रु. 1,000
    रु. 1 करोड़ से अधिक - रु. 10 करोड़ – रु. 5,000
    रु. 10 करोड़ से अधिक - रु. 25,000 प्रति लोकेशन
    उपर्युक्‍त के अलावा वास्‍तविक यातायात और किए गए फुटकर व्‍ययों को भी वसूल किया जाना है.
    दिनांक 14.08.2020 से प्रभावी के अनुसार शुल्क प्रभारित किया जाएगा :
    रु.10 करोड़ तक की सीमा वाले खातों के लिए: कोई परिवर्तन नहीं (मौजूदा शुल्क जारी रहेगा)
    रु.10 करोड़ से अधिक की सीमा वाले खातों के लिए: रु.10,000 + जीएसटी प्रति लोकेशन, सभी लोकेशन के लिए रु. 2,00,000/- + जीएसटी प्रति वर्ष की सीमा के साथ.
    इसके अलावा, वास्तविक वाहन और आउट ऑफ पॉकेट व्‍यय की वसूली की जानी है.
    उन खातों के लिए जहां विशेष निगरानी एजेंसियों (एएसएम) की नियुक्ति की गई है: एक समान रु.25,000/- प्रति वर्ष + जीएसटी (लोकेशनों की संख्या पर ध्यान दिए बिना)

    7

    खरीदे/ भुनाए गए /बिल या एक्‍सचेंज / कमीशन के एवज में अग्रिम

    चेक / बिलों के लिए
    i)क) हमारी शाखाओं / अन्य बैंकों पर आहरित लिखत जहां हमारी शाखाएँ हैं : विनिमय @ 35 पैसे% एवं संग्रहण प्रभार.
    ख) अन्य बैंकों पर आहरित लिखत जहां हमारी शाखाएं नहीं है, के लिए : विनिमय @77 पैसा % एवं संग्रहण प्रभार
    नोट : उपर्युक्‍त (क) के लिए 10 दिनों के लिए और (ख) के लिए 14 दिनों के लिए ब्याज शामिल है.
    ii) क) खरीद के 11वें/15वें दिन से जैसा भी मामला हो, प्रतिपूर्ति की तारीख तक भुगतान न किए गए लौटाए गए चेक / बिलों पर
    @ 2% की दर से + (1 वर्ष एमसीएलआर+ 6.50%) प्रति वर्ष दंडस्‍वरुप ब्‍याज ख) चेक / बिल के 11वें/15वें दिन से, जैसा भी मामला हो, लागू दर पर (दस्‍तावेज दर) पर @ 2% की दर से अतिदेय ब्‍याज.
    नोट :

    1. संबंधित स्लैब के लिए लागू सामान्य संग्रह शुल्क अर्थात चेक के मामले में धारा II-1 और बिल की आपूर्ति / भुनाने के मामले में धारा II-3 सभी मामलों में ब्याज के अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा.
    2. संग्रहणकर्ता बैंक प्रभार यदि कोई हो, तो पूर्ण रुप से वसूले जाने चाहिए.
    3. जब बिलों को पुनर्भुनाई योजना के तहत भुनाने के लिए प्रस्‍तुत किए जाते है, प्रचलित दरों पर डिस्काउंट संग्रहित करने के अलावा, सामान्य सेवा प्रभार जैसे सिडबी / आईडीबीआई को बिल संग्रहण के लिए भेजे जाने के समय वास्तविक यातायात और वास्तविक फुटकर व्यय भी संग्रहीत किए जाने हे.
    4. “प्रतिपूर्ति की वास्‍तविक तारीख” का अर्थ है :
    5. जहां हमारी शाखा को एक बिल भेजा जाता है, जिस तारीख को अदाकर्ता सेंटर में निधि वास्तविक रूप में प्राप्त होता है.
    6. जहां अन्य बैंकों को बिल भेजे जाते हैं या जहां भुगतान न किए गए लिखत लौटाए जाते है, पर्चेसिंग शाखा में बीपी प्रविष्टी के रिवर्सल की तिथि.
    7. बिलों की खरीद भुनाई के संबंध में मूल लिखतों में बदलाव – रु. 50/- प्रति अनुरोध.

    उल्लिखित दरें सभी खंडों पर भी लागू होती हैं. (एचओ:बीआर:111:203 दिनांक 29.07.2019)

    10

    ऋण पर राय प्रदान करना (राय और प्रस्‍तावना सहित)

    रु. 500
    विदेशी बैंकों के मामले में $ 100

    11

    अन्य क्रेडिट से संबंधित क्षेत्र
    (निधि आधारित गैर-निधि आधारित सुविधाओं और निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित सीमाओं के बीच परिवर्तनियता.

    संबंधित राशि का 0.25% एकबारगी शुल्‍क अधिकतम रु. 25,000/- के अधीन

    12

    सभी प्रकार के अना‍पत्ति प्रमाणपत्र जारी करना जैसे कि पारी पासु प्रभार, एक्सक्लूसिव प्रभार, दूसरा प्रभार आदि के लिए अनापत्ति प्रदान करना. (संघीय खातों में पारी पासु पत्र की अनापत्ति / एक्सचेंज के मामले में लागू नहीं है.)

    रु. 25 लाख और उससे कम - रु. 1,000
    रु. 25 लाख से अधिक और रु. 10 करोड़ तक - रु. 10,000
    रु. 10 करोड़ से अधिक – रु. 20,000

    13

    टीएल / डीएल के संबंध में चुकौती शेड्यूल का संशोधन

    कोई प्रभार नहीं

    14

    एस्क्रो / टीआरए खाता खोलने / परिचालन हेतु शुल्क (न्यास तथा प्रतिधारण लेखा)

    हमारे शेयर की सीमा :
    रू. 5 करोड़ तक – रू. 1 लाख
    रू. 5 करोड़ से अधिक तथा रू. 10 करोड़ तक – रू. 2 लाख
    रू. 10 करोड़ से अधिक – रू. 5 लाख

    एस्क्रो / टीआरए खाता (न्यास तथा प्रतिधारण लेखा) खोलने / से संबंधित उपर्युक्त प्रभार प्रति वर्ष लागू होते हैं. उपरोक्त शुल्क के संग्रहण की आवधिकता वार्षिक है.

    15

    (ए) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन के लिए प्रभार (जब रिपोर्ट ग्राहक के साथ साझा नहीं की जाती है)

    परियोजना लागत :

    रु. 15 करोड़ तक
    बैंक द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्‍ययन – रु. 1 लाख
    परामर्शदाता द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्‍ययन - परामर्शदाता शुल्क + रु. 25000

    > रु. 15 करोड़ तथा रु. 300 करोड़ तक - परियोजना लागत का 0.05% - न्यूनतम रु. 2 लाख
    > रु. 300 करोड़ (जहां तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) का अध्ययन पीएफडी द्वारा किया जाता है)

    मामले के आधार पर तय की जाने वाली शुल्क

    (बी) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन
    (जब रिपोर्ट ग्राहक के साथ साझा नहीं की जाती है)

    परियोजना लागत:
    रु. 15 करोड़ तक :-
    बैंक द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्‍ययन – रु. 3 लाख
    परामर्शदाता द्वारा - परामर्शदाता शुल्क + रु. 25000
    >रु. 15 करोड़ तथा रु. 300 तक - परियोजना लागत का 0.15%
    >रु. 300 करोड़ – पीएफडी द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन - मामले के आधार पर.

    (परामर्शदाता शुल्क की सीमा उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसने परामर्शदाता के इम्पैनलमेंट का अनुमोदन किया हो)

    (सी) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) रिपोर्ट संबंधी वेटिंग / छूट



    तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन हेतु आउट ऑफ पॉकेट खर्च

    तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) रिपोर्ट का पुनरीक्षण:
    जहां परियोजना लागत> रु. 300 करोड़ – रु. 50000
    तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन की छूट:
    (जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन को छूट दिया गया है)
    परियोजना लागत तक रु. 5 करोड़ – शून्य रु. 5 करोड़ से अधिक – रु. 50000 (सामान्य प्रक्रिया शुल्क के अतिरिक्त वसूल किए जाने वाले शुल्क. बैंक द्वारा लिए गए जोखिम हेतु शुल्क)
    तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन प्रभार के अतिरिक्त सभी " आउट ऑफ पॉकेट " ऋणकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे.

    16

    बंधक (मोर्गेज) निर्माण प्रभार
    (खुदरा तथा प्राथमिकता क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य)

    एफबी + एनएफबी की सीमा के साथ प्रति उधार इकाई
    रु. 1.00 करोड़ से नीचे – रु. 5,000/-
    रु. 1.00 करोड़ से अधिक रु. 10 करोड़ – रु.15,000/-
    रु. 10 करोड़ से अधिक – रु. 25,000/-
    स्वत्व विलेख की संख्या से असंबद्ध रहते हुए प्रति दृष्टांत विनिर्दिष्ट प्रभार लागू होता है.
    वृद्धि हेतु बंधक (मोर्गेज) के विस्तार, तथा स्वत्व विलेख के प्रतिस्थापन हेतु प्रभार लागू होता है.
    यह प्रभार अन्य उधारदाताओं के पक्ष में दर्ज साम्यिक बंधक(मोर्गेज)के विस्तार के लिए भी लागू है.

    17

    सावधि ऋण / मांग ऋण / कार्यशील पूंजी मांग ऋण पर पूर्व भुगतान प्रभार

    ऋण की शेष राशि पर 2% प्रति वर्ष की दर से तथा पूर्व भुगतान की अवशिष्ट अवधि के लिए भविष्य के किराए के प्राप्य / कर्मचारी ऋण के एवज में ऋण सहित खुदरा ऋण को छोड़कर.

    18

    संशोधन प्रभार

    इसे दिनांक 20.09.2019 से 13.08.2020 तक प्रभारित किया जाए:
    रु. 1.00 करोड़ तक – रु. 5000
    रु. 1.00 करोड़ से रू. 10.00 करोड़ – रु. 15000
    रु. 10.00 करोड़ से अधिक – रु. 25000

    इसे दिनांक 14.08.2020 से प्रभारित किया जाए :
    रु.10 करोड़ तक की सीमा वाले खातों के लिए: कोई परिवर्तन नहीं (मौजूदा शुल्क जारी रहेगा)
    रु. 10 करोड़ से अधिक की सीमा वाले खातों के लिए : न्यूनतम रु. 25,000/- (जीएसटी रहित) और अधिकतम रु. 10 लाख (जीएसटी रहित) के अधीन मंजूरी सीमा का 0.01%
    प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर शुल्क वसूल किया जाएगा तथा केवल ग्राहक द्वारा संशोधन किए जाने पर ही इसे वसूल किया जाना चाहिए, न कि उन नियमों व शर्तों पर जिसके बारे में स्वीकृति / समीक्षा के दौरान ग्राहक से चर्चा नहीं की गई थी / इसे स्वीकार नहीं किया गया था.
    उधारकर्ता के अनुरोध पर, संशोधन के लिए निम्नानुसार प्रभार लगाया जाएगा: -
    संपार्श्विक (कोलैटरल) का प्रतिस्थापन सीमाओं की परस्पर परिवर्तनीयता
    वैयक्तिक गारंटी / संपार्श्विक प्रतिभूति को जारी करना / प्रतिस्थापन
    परियोजना / मशीनरी की वस्तुओं में परिवर्तन
    आस्तियां प्रभार की सीडिंग ऋणों का प्रतिस्थापन / ऋण किस्तों का आस्थगन
    विलय तथा समामेलन हेतु अनुमोदन ब्याज दर में संशोधन
    कोई अन्य विविध ऋण संबंधी स्वीकृतियां

    19

    स्वीकृति का पुनर्वैधीकरण

    कार्यशील पूंजी – उच्चतम सीमा के बिना लागू प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) प्रभार का 25% सावधि ऋण - उच्चतम सीमा के बिना लागू अग्रिम प्रभार का 25%
    निर्यात वित्त के लिए लागू नहीं है.

    20

    कुल आकलित ऋण सीमा पर कंसोर्सियम के अग्रणी के रूप में अग्रणी बैंक प्रभार

    निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित के कुल अंश का 0.20%, न्यूनतम रु. 5 लाख तथा अधिकतम रु. 50 लाख के अधीन.

    यह प्रोसेसिंग प्रभार के अतिरिक्त होगा

    21

    किसी भी सांविधिक प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने हेतु दस्तावेजों की प्रतिलिपि हेतु प्रभार

    वास्तविक फोटोकॉपी प्रभार + रु.1000/-

    22

    दस्तावेजों के साथ बैंक अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक होने पर फोटो प्रतियों हेतु प्रभार

    वास्तविक फोटोकॉपी प्रभार + रु. 2000/- + आउट ऑफ पॉकेट खर्च

    23

    ऋण को बंद करने पर सरकारी प्रतिभूतियों / एलआईसी पॉलिसी पर बैंक के धारणाधिकार को रद्द करने का प्रभार

    1. ऋण को बंद करने की तिथि से एक महीने के भीतर: रू. 100/- प्रति लिखत + आउट ऑफ पॉकेट खर्च
    2. ऋण को बंद करने की तिथि से एक महीने के बाद: रू. 200 / - प्रति लिखत + आउट ऑफ पॉकेट खर्च

  • सेवा प्रभारों के टैब को शामिल करना – अंतर्देशीय व्‍यापार वित्‍त

    अंतर्देशीय एलसी

    मद सं.

    सेवाएं

    दिनांक 01.12.2022 से प्रभावी सेवा प्रभार

    1.     

    अंतर्देशीय एल/सी

    • दर्शनी : 0.70%  (एलसी खोलने की तारीख से इसके वैधता की अंतिम तारीख तक संगणना की जाने वाली अवधि)
    • उपयोगिता :

    बाह्य रेटिंग

    एलसी % कमीशन (प्रति वर्ष)

    एएए / ए1+ तथा पूर्णत: सरकारी गारंटीकृत

    0.75%

    एए / ए1

    1.00%

    ए / ए2

    1.25%

    बीबीबी / ए3

    1.50%

    बीबी और उससे कम / ए4 तथा कम / अमूल्‍यांकित

    2.40%

    नोट :

    1. 100% नकद जमा के एवज में प्रतिभूति के रूप में रखे गए अंतर्देशीय एल/सी पर उपर्युक्‍त कार्ड दर का 25% कमीशन लागू होगा.
    2. एमएसएमई के अंतर्गत रेट न किए गए खातों के लिए, लागू कमीशन उपरोक्त बीबीबी खातों के अनुरूप होगा.
    3. कैपेक्स एलसी के लिए, समुचित कमीशन प्राप्‍त करने के लिए दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाएगा. कार्यशील पूंजी एलसी के लिए, उचित कमीशन प्राप्‍त करने के लिए अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाएगा.

    2.     

    अंतर्देशीय बिल प्रभार

    मद

    सेवाएं

    सेवा प्रभार

    ओबीसी वसूली प्रभार

    0.125 % न्‍यूनतम रु 500 और अधिकतम

    रु. 10,000.00 आईएनआर के अधीन

    # केवल बिलों की खरीद, इन्‍हें भुनाने और परक्रमण हेतु प्रस्तावित प्रभार. अन्‍य के लिए यह अपरिवर्तित रहेंगे.

    आईबीसी वसूली प्रभार

    0.125 % जो कि न्‍यूनतम रु 500 और अधिकतम रु. 10,000.00 के अधीन है.  

    # केवल हमारे बैंक द्वारा खोले गए अंतर्देशीय एलसी के अंतर्गत प्रस्तुत बिल के लिए प्रस्तावित प्रभार. अन्‍य के लिए अपरिवर्तित रहेंगे.

    विसंगति प्रभार

    0.15% न्‍यूनतम रु. 500 और अधिकतम रु. 2000/-

    3.     

    अंतर्देशीय गारंटी

    1)     कार्यनिष्‍पादन गारंटी (न्‍यूनतम कमीशन : रु.1500)

    रेटिंग

    3 वर्षों तक (% प्रति वर्ष)

    3 वर्ष से अधिक (% प्रति वर्ष)

    एएए+ / एएए / एएए - / सरकारी गारंटी

    1.00

    1.10

    एए+ / एए / एए-

    1.20

    1.30

    ए+ / ए / ए-

    1.50

    1.60

    बीबीबी+ / बीबीबी / बीबीबी-

    2.00

    2.10

    बीबी और कम तथा अमूल्‍यांकित

    2.40

    2.50

    2)   वित्‍तीय गारंटी (न्‍यूनतम कमीशन : रु.1500)

    रेटिंग

    3 वर्षों तक (% प्रति वर्ष)

    3 वर्ष से अधिक (% प्रति वर्ष)

    एएए+ / एएए / एएए - / सरकारी गारंटी

    1.25

    1.35

    एए+ / एए / एए-

    1.45

    1.55

    ए+ / ए / ए-

    1.75

    1.85

    बीबीबी+ / बीबीबी / बीबीबी-

    2.65

    2.75

    बीबी और कम तथा अमूल्‍यांकित

    3.00

    3.10

    1. एमएसएमई के अंतर्गत रेट न किए गए खातों के लिए, लागू कमीशन उपर्युक्‍त बीबीबी (कार्य निष्‍पादन और वित्तीय गारंटी दोनों) खातों के अनुरूप होगा.
    2. यदि उधारकर्ता द्वारा 100% नकद मार्जिन उपलब्‍ध कराया जाता है, तो कार्ड दर का 25% कमीशन लागू होगा.
    3. प्रति गारंटी रु. 150 का एसएफएमएस / स्विफ्ट / कूरियर की वसूली की जाएगी.
    4. जारी करते समय दावा अवधि सहित पूरी अवधि के लिए (यदि कोई हो), प्रभार वसूल किए जाने चाहिए.
    5. 60 दिनों की अवधि के बाद गारंटी के समय-पूर्व मोचन के मामले में, शेष अवधि के लिए कमीशन का 50% अर्थात मोचन की तारीख से इसकी समाप्ति की तारीख तक, अन्य शुल्क, यदि कोई हो, जो भी लागू हो, वापस किया जाएगा.

    4.    

    अन्‍य प्रभार

    मद

    सेवाएं

    सेवा प्रभार

    ए.

    अन्‍य प्रभार

    क) एलसी एडवाइज करना
    (केवल जहां एलसी खोलने वाले बैंक और सलाहकार बैंक अलग-अलग हैं)

    रु. 1,000

    बी.

    एलसी की पुष्टि (केवल जहां एलसी खोलने वाले बैंक और पुष्टि कर्ता बैंक अलग-अलग हैं)

    कोई परिवर्तन नहीं

    पुष्टि के अतिरिक्त, वैधता की अवधि और एलसी की राशि पर उपयोगिता के लिए 0.20% प्रति माह.

    सी.

    अंतरणीय एलसी

    प्रत्येक अंतरण के लिए रु. 500 (पूर्णत: अथवा अंशत:) जहां उपयोगिता ड्राफ्ट स्वीकार किया जाना हैं, 0.10% प्रति माह की दर से स्वीकृति कमीशन वसूल किया जाएगा; न्यूनतम रु. 500.

    डी.

    परक्रमण प्रभार

    रु. 1,000

    इ.

    एलसी के अंतर्गत बेजमानती भुगतान

    रु. 500

    एफ.

    वाणिज्यिक इनवाइज का सत्यापन

    क) परक्रमण / संग्रहण  के समय – शून्‍य

    ख) तत्‍पश्चात प्रत्‍येक बार – रु. 100 प्रति इनवाइज

    जी.

    दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण गारंटी

    ग्राहक के गारंटी में शामिल होने या ग्राहकों की ओर से अन्य बैंकों को गारंटी देने के लिए, एलसी के अंतर्गत परक्रामण के लिए बनाए गए विसंगत दस्तावेजों के लिए

Add this website to home screen

Are you Bank of Baroda Customer?

This is to inform you that by clicking on continue, you will be leaving our website and entering the website/Microsite operated by Insurance tie up partner. This link is provided on our Bank’s website for customer convenience and Bank of Baroda does not own or control of this website, and is not responsible for its contents. The Website/Microsite is fully owned & Maintained by Insurance tie up partner.


The use of any of the Insurance’s tie up partners website is subject to the terms of use and other terms and guidelines, if any, contained within tie up partners website.


Proceed to the website


Thank you for visiting www.bankofbaroda.in

X
We use cookies (and similar tools) to enhance your experience on our website. To learn more on our cookie policy, Privacy Policy and Terms & Conditions please click here. By continuing to browse this website, you consent to our use of cookies and agree to the Privacy Policy and Terms & Conditions.