
ब्याज दर और सेवा प्रभार
बचत बैंक जमाराशियों के स्लैब वार ब्याज दर (दिनांक 15/06/2022 से प्रभावी) निम्नानुसार है :
बचत बैंक जमाराशियां बकाया शेष | दिनांक 25/02/2022 से संशोधित ब्याज दर |
---|---|
रु. 1.00/- लाख तक. | 2.75% |
रु. 1.00/- लाख से अधिक और रु. 100 करोड़ से कम | 2.75% |
रु. 100 करोड़ से अधिक और रु. 200 करोड़ से कम | 2.90% |
रु. 200 करोड़ से अधिक और रु. 500 करोड़ से कम | 3.05% |
रु. 500 करोड़ से अधिक और रु. 1000 करोड़ से कम | 3.35% |
रु. 1000 करोड़ और उससे अधिक | 3.35% |
घरेलू एवं एनआरओ मीयादी जमा राशियों (प्रति वर्ष) [नए एवं नवीकृत] [प्रतिदेय] (ब्याज दर % में)
अवधि | रु. 2 करोड़ से कम (दिनांक 15.06.2022 से प्रभावी) |
---|---|
7 दिन से 14 दिन | 2.80 |
15 दिन से 45 दिन | 2.80 |
46 दिन से 90 दिन | 3.70 |
91 दिन से 180 दिन | 3.70 |
181 दिन से 270 दिन | 4.30 |
271 दिन और अधिक तथा 1 वर्ष से कम | 4.40 |
1 वर्ष | 5.00 |
1 वर्ष से अधिक और 400 दिन तक | 5.45 |
400 दिन से अधिक और 2 वर्ष से अधिक | 5.45 |
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 5.50 |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 5.35 |
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | 5.35 |
10 वर्ष से अधिक (एमएसीटी / एमएसीएडी के लिए – केवल कोर्ट आदेश योजनाएं) | 5.10 |
रु.2.00 करोड़ से कम घरेलू मीयादी जमा के लिए - निवासी वरिष्ठ नागरिक [नया नए एवं नवीकृत] [प्रतिदेय]: -
अवधि | रु. 2 करोड़ से कम (दिनांक 15.06.2022 से प्रभावी) |
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7 दिन से 14 दिन | 3.30* |
15 दिन से 45 दिन | 3.30* |
46 दिन से 90 दिन | 4.20* |
91 दिन से 180 दिन | 4.20* |
181 दिन से 270 दिन | 4.80* |
271 दिन और अधिक तथा 1 वर्ष से कम | 4.90* |
1 वर्ष | 5.50* |
1 वर्ष से अधिक और 400 दिन तक | 5.95* |
400 दिन से अधिक और 2 वर्ष से अधिक | 5.95* |
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 6.00* |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 6.00*** |
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | 6.35** |
(*0.50% अतिरिक्त आरओआई, **0.50% + 0.50% के अतिरिक्त आरओआई सहित, ***0.50% + 0.15% के अतिरिक्त आरओआई सहित)
केवल "निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिक" के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिमान्य दर लागू है.
घरेलू एवं एनआरओ मीयादी जमा राशियों (प्रति वर्ष) [नए एवं नवीकृत] [प्रतिदेय] (ब्याज दर % में) रु. 2 करोड़ से रु. 10 करोड़ (दिनांक 18.06.2022 से प्रभावी)
अवधि | रु. 2 करोड़ से रु. 10 करोड़ |
---|---|
7 से 14 दिन | 4.00 |
15 से 45 दिन | 4.00 |
46 से 90 दिन | 4.75 |
91 से 180 दिन | 5.00 |
181 से 270 दिन | 5.00 |
271 दिन से अधिक और 1 वर्ष से कम | 5.25 |
1 वर्ष | 5.50 |
1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक | 5.75 |
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 5.00 |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 5.00 |
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | 5.00 |
घरेलू सावधि जमाराशियों और रु. 10 करोड़ से अधिक और रु. 50 करोड़ तक की एनआरओ जमाराशियों हेतु ब्याज दरें (नए और नवीकृत) (दिनांक 18.06.2022 से प्रभावी)
परिपक्वता अवधि | प्रति रसीद जमाराशि की राशि | |
---|---|---|
रु 10 करोड़ से अधिक से रु. 25 करोड़ |
रु. 25 करोड़ से अधिक से रु. 50 करोड़ |
|
7 से 14 दिन | 4.00 | 4.00 |
15 से 45 दिन | 4.00 | 4.00 |
46 से 90 दिन | 4.75 | 4.75 |
91 से 180 दिन | 5.00 | 5.00 |
181 से 270 दिन | 5.00 | 5.00 |
271 दिन से 1 वर्ष से कम तक | 5.25 | 5.25 |
1 वर्ष | 5.50 | 5.50 |
1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक | 5.75 | 5.75 |
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 5.00 | 5.00 |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 5.00 | 5.00 |
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | ** | ** |
घरेलू सावधि जमाराशियों और एनआरओ जमाराशियों हेतु रु. 50 करोड़ से अधिक और रु 100 करोड़ तक (नए और नवीकृत) (दिनांक 18.06.2022 से प्रभावी)
अवधि | प्रति रसीद जमाराशि की राशि |
---|---|
रु. 50 करोड़ से अधिक से रु. 100 करोड़ तक |
|
7 से 14 दिन | 4.00 |
15 से 45 दिन | 4.00 |
46 से 90 दिन | 4.75 |
91 से 180 दिन | 5.00 |
181 से 270 दिन | 5.00 |
271 दिन से अधिक से 1 वर्ष से कम तक |
5.25 |
1 वर्ष | 5.50 |
1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक | 5.75 |
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 5.00 |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 5.00 |
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | ** |
घरेलू सावधि जमाराशियों और एनआरओ जमाराशियों हेतु रु. 100 करोड़ से अधिक (नए और नवीकृत) (दिनांक 18.06.2022 से प्रभावी)
अवधि | प्रति रसीद जमाराशि की राशि | ||
---|---|---|---|
रु. 100 करोड़ से अधिक से रु. 500 करोड़ तक |
रु. 500 करोड़ से अधिक से रु. 1000 करोड़ तक |
रु. 1000 करोड़ अधिक |
|
7 से 14 दिन | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
15 से 45 दिन | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
46 से 90 दिन | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
91 से 180 दिन | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
181 से 270 दिन | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
271 दिन से अधिक से 1 वर्ष से कम तक |
5.25 | 5.25 | 5.25 |
1 वर्ष | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | ** | ** | ** |
बड़ौदा कर बचत मीयादी जमाराशि (दिनांक 16.11.2020 से प्रभावी)
अवधि | जमाराशि [प्रति वर्ष] रु. 2 करोड़ से कम | वरिष्ठ नागरिक (दिनांक 16.11.2020 से प्रभावी) |
---|---|---|
5 वर्ष हेतु | 5.25 | 5.75 |
5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक | 5.25 | 6.25 |
टिप्पणी : वरिष्ठ नागरिक दर केवल निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिक के लिए लागू है.
* 5 वर्ष पूरे होने के पहले परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है, ग्राहक की मृत्यु के अलावा.
बड़ौदा एडवांटेज सावधि जमा (घरेलू/एनआरओ/एनआरई) खाते [गैर प्रतिदेय] [नए एवं नवीकृत] – न्यूनतम रु. 15.01 लाख से रु. 2 करोड़ से कम
अवधि | रु. 2.00 करोड़ से कम (दिनांक 15.06.2022 से प्रभावी) |
---|---|
1 वर्ष | 5.15 |
1 वर्ष से 400 दिन | 5.60 |
400 दिन से अधिक और 2 वर्ष तक | 5.60 |
2 वर्ष से 3 वर्ष तक | 5.65 |
3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 5.50 |
5 वर्ष से 10 वर्ष तक | 5.50 |
निवासी वरिष्ठ नागरिक के लिए न्यूनतम रु.15.01 लाख से रु.2 करोड़ तक बड़ौदा एडवांटेज मीयादी जमाराशि (घरेलू) खाते [नए एवं नवीकृत] [प्रतिदेय]: -
अवधि | दिनांक 15.06.2022 से प्रभावी रु. 15.01 लाख से रु. 2.00 करोड़ रुपये से कम |
---|---|
1 वर्ष | 5.65* |
1 वर्ष से अधिक और 400 दिन तक | 6.10* |
400 दिन से अधिक और 2 वर्ष से अधिक | 6.10* |
2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 6.15* |
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 6.15*** |
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक | 6.50** |
(*0.50% अतिरिक्त आरओआई, ** 0.50% + 0.50% के अतिरिक्त आरओआई सहित, *** 0.50% + 0.15% के अतिरिक्त आरओआई सहित)
बड़ौदा एडवांटेज मीयादी जमाराशि (घरेलू) खाता (गैर प्रतिदेय) (जमाराशि : रु. 2 करोड़ और अधिक)
ट्रेजरी विभाग, बीसीसी द्वारा यह तय किया गया है कि रु. 2.00 करोड़ व इससे अधिक की नन कलेबल थोक जमाराशियों (बल्क डिपॉजिट) पर भी इसकी परिपक्वता अवधि के अनुरूप सामान्य थोक जमा के लिए लागू ब्याज दर पर 10 बीपीएस तक अतिरिक्त ब्याज दिया जायगा.
बड़ौदा एडवांटेज सावधि जमा (घरेलू) खाते [गैर प्रतिदेय] [नए एवं नवीकृत] – रु 2 करोड़ से अधिक और रु 10 करोड़ तक (18.06.2022 से प्रभावी): -
अवधि | रु 2 करोड़ से अधिक और रु 10 करोड़ तक (18.06.2022 से प्रभावी) |
---|---|
1 वर्ष | 5.60 |
1 वर्ष से 2 वर्ष तक | 5.85 |
2 वर्ष से 3 वर्ष तक | 5.10 |
3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 5.10 |
5 वर्ष से 10 वर्ष तक | 5.10 |
बड़ौदा एडवांटेज सावधि जमा (घरेलू) खाता (गैर प्रतिदेय) (नई एवं नवीकृत) (दिनांक : 18.06.2022 से प्रभावी)
अवधि | रु. 10 करोड़ से अधिक से रु. 25 करोड़ तक |
रु. 25 करोड़ से अधिक से रु. 50 करोड़ तक |
रु. 50 करोड़ से अधिक से रु. 100 करोड़ तक | रु. 100 करोड़ से अधिक से रु. 500 करोड़ तक | रु. 500 करोड़ से अधिक से रु. 1000 करोड़ तक | रु. 1000 करोड़ से अधिक |
1 वर्ष | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
1 वर्ष से 2 वर्ष तक | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
2 वर्ष से 3 वर्ष तक | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
5 वर्ष से 10 वर्ष तक | - | - | - | - | - | - |
विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशि – एफसीएनआर (बी) – दिनांक 16 जून 2022 से प्रभावी. दरें दिनांक 15 जुलाई 2022 तक प्रभावी होंगी. (बैंक के विवेकाधिकार पर दरें परिवर्तन के अधीन हैं)
परिपक्वता अवधि | यूएसडी | जीबीपी | यूरो | एयूडी |
---|---|---|---|---|
1 वर्ष से 2 वर्ष से कम | 1.85 | 1.80 | 0.01 | 0.70 |
2 वर्ष से 3 वर्ष से कम | 2.20 | 2.15 | 0.01 | 1.20 |
3 वर्ष से 4 वर्ष से कम | 2.35 | 2.25 | 0.01 | 1.55 |
4 वर्ष से 5 वर्ष से कम | 2.40 | 2.25 | 0.10 | 1.80 |
5 वर्ष | 2.50 | 2.25 | 0.15 | 1.95 |
उपरोक्त संशोधित दरें अगले संप्रेषण तक नई जमाराशियों और परिपक्व होने वाली एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगी.
कृपया नोट करें कि वरिष्ठ नागरिक और स्टाफ को कोई अतिरिक्त ब्याज की अनुमति नहीं है.
एनआरई सावधि (रुपी) जमाराशियां [नए और नवीकृत] (प्रतिदेय) (ब्याज दर % में) – रु. 2 करोड़ से कम (दिनांक 15.06.2022 से प्रभावी)
परिपक्वता अवधि | रु. 2.00 करोड़ से कम |
---|---|
1 वर्ष | 5.00 |
1 वर्ष से 400 दिन | 5.45 |
400 दिन से अधिक और 2 वर्ष तक | 5.45 |
2 वर्ष से 3 वर्ष तक | 5.50 |
3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 5.35 |
5 वर्ष से 10 वर्ष तक | 5.35 |
एनआरई मीयादी (रुपया) जमा [नए और नवीकरण] [प्रतिदेय] निम्नानुसार होगा (% प्रति वर्ष में आरओआई) रु. 2.00 करोड़ से अधिक और रु. 10.00 करोड़ तक (दिनांक 18.06.2022 से प्रभावी):
परिपक्वता अवधि | रु. 2 करोड़ से रु.10 करोड़ |
---|---|
1 वर्ष | 5.50 |
> > 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक | 5.75 |
> > 2 वर्ष से 3 वर्ष तक | 5.00 |
> > 3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 5.00 |
>>5 वर्ष से 10 वर्ष तक | 5.00 |
रु. 10 करोड़ से अधिक और रु. 50 करोड़ तक की एनआरई सावधि जमाराशियां (नए और नवीकृत) (दिनांक 18.06.2022 से प्रभावी)
परिपक्वता अवधि | प्रति रसीद जमाराशि की राशि | ||
---|---|---|---|
रु. 10 करोड़ से अधिक से रु. 25 करोड़. | रु. 25 करोड़ से अधिक से रु. 50 करोड़ | ||
1 वर्ष | 5.50 | 5.50 | |
> > 1 वर्ष से 2 वर्ष तक | 5.75 | 5.75 | |
> > 2 वर्ष से 3 वर्ष तक | 5.00 | 5.00 |
रु. 50 करोड़ और अधिक की एनआरई सावधि जमाराशियां (नए और नवीकृत) (दिनांक 18.06.2022 से प्रभावी)
परिपक्वता अवधि | प्रति रसीद जमाराशि की राशि | |||
---|---|---|---|---|
रु. 50 करोड़ से अधिक से रु. 100 करोड़ |
रु. 100 करोड़ से अधिक से रु. 500 करोड़ |
रु. 500 करोड़ से अधिक से रु. 1000 करोड़ |
रु. 1000 करोड़ से अधिक |
|
1 वर्ष | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
> > 1 वर्ष से 2 वर्ष तक | **** | **** | **** | **** |
> > 2 वर्ष से 3 वर्ष तक | **** | **** | **** | **** |
> > 3 वर्ष से 5 वर्ष तक | **** | **** | **** | **** |
> > 5 वर्ष से 10 वर्ष तक | **** | **** | **** | **** |
नोट
- कैपिटल गेन खाता योजना, 1988:
- जमाराशियों का परिपक्वतापूर्व आहरण:
रु. 1.00 करोड़ व इससे अधिक की जमाराशियों के परिपक्वतापूर्व आहरण के संबंध में, हमारे परिपत्र संख्या बीसीसी/बीआर/110/540 दिनांक 31/10/2018 और बीसीसी/बीआर/111/122 दिनांक 11/03/2019 में दर्शायी गई निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:
- 31 दिनों की पूर्व सूचना, और
- बैंक के पास जमा रही अवधि के लिए लागू ब्याज दर पर @ 1.5% दंड.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सावधि जमाराशियों पर ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि अंतराल पर की जाएगी और जमाराशियों की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा. मासिक जमा योजना के मामले में ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर तिमाही के लिए की जाएगी और डिस्काउंटिड वैल्यू पर मासिक भुगतान किया जाएगा. सावधि जमाओं बैंक द्वारा पर ब्याज की गणना भारतीय बैंक संघ द्वारा बताए गए सूत्रों और विधि के अनुसार की जाती है.
- 2 तिमाही और उससे अधिक की जमाराशियों के लिए ब्याज की गणना पूर्ण तिमाहियों के लिए तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और जहां अंतिम तिमाही अधूरी होती है वहां ब्याज की गणना वर्ष में 365/366 दिनों को ध्यान में रखते हुए दिनों की वास्तविक संख्या के लिए आनुपातिक रूप से की जाती है.
- जमा रसीद में उल्लिखित परिपक्वता राशि की गणना टीडीएस पर ध्यान दिए बिना की जाती है. छमाही (तिमाही चक्रवृद्धि) के लिए ब्याज की गणना करते समय, पिछली छमाही के लिए गणना किए गए ब्याज (तिमाही चक्रवृद्धि) की राशि में से टीडीएस को घटा कर प्राप्त राशि को चालू छमाही के लिए ब्याज की गणना हेतु मूल राशि में जोड़ा जाएगा.
- 2 तिमाहियों से कम लेकिन 1 तिमाही से अधिक की अल्पावधि जमाराशियों के मामले में पूर्ण तिमाही के लिए साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा और वर्ष में 365-366 दिनों को ध्यान में रखते हुए शेष दिनों के लिए ब्याज (चक्रवृद्धि किए बिना) दिया जाएगा.
- एक तिमाही से कम की अल्पावधि जमाराशियों के लिए वर्ष में 365-366 दिनों को ध्यान में रखते हुए दिनों की वास्तविक संख्या के लिए अनुपातिक आधार पर ब्याज की गणना की जाती है.
- एफसीएनआर जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार गणना की गई दरों पर किया जाएगा. एफसीएनआर जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान एक वर्ष में 360 दिनों के आधार पर किया जाएगा और प्रत्येक 180 दिनों के अंतराल पर इसकी गणना की जाएगी.
- दिनांक 1 जुलाई, 1995 से सावधि जमाराशियों पर ब्याज भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194ए) की जाएगी.
- वरिष्ठ नागरिकों के अलावा गैर-कॉर्पोरेट ग्राहक – पैन के साथ फॉर्म नं.15जी (दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी).
- वरिष्ठ नागरिक अर्थात् 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति – पैन के साथ फॉर्म नं.15एच (दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी). दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से आयकर विभाग ने ऐसे सभी मामलों में, जहां टीडीएस लागू है, कटौती करने वालों द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) उद्धृत करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा न किए जाने पर 20% की उच्च दर (10% की सामान्य दर के आपेक्ष) या सामान्य दर, जो भी अधिक हो, पर टीडीएस की कटौती होगी. इसके अलावा, दिनांक 1 अप्रैल 2010 से फॉर्म संख्या 15जी / 15एच पर पैन का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है.
- बैंक तिमाही आधार पर कटौती की गई कर की राशि के लिए सिस्टम जनरेटेड कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस सर्टिफिकेट) जारी करेगा.
- भारत में आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एनआरई एवं एफसीएनआर सावधि जमाराशियों पर अर्जित/ उपचित ब्याज भारत में कर मुक्त है और इसलिए इन जमाराशियों के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी. “एनआरओ जमाराशियों के मामले में” जमाकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए), जो भारत ने विभिन्न देशों की सरकारों के साथ किया है, के तहत कर की कम दरों के लाभ हेतु दावा कर सकता है.
-
तथापि, एनआरओ सावधि जमा पर प्रदत्त / देय किसी भी ब्याज पर विनिर्दिष्ट दरों पर स्रोत पर कर कटौती करना बैंक का सांविधिक दायित्व है. यदि दोहरा कराधान बचाव संधि (डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी) के तहत लागू घोषणापत्र के साथ पैन प्रस्तुत किया जाता है - ग्राहक के निवास के देश में लागू दर पर टीडीएस की कटौती की जाती है.
- यदि घोषणापत्र के बिना पैन प्रस्तुत किया जाता है - @30% की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी.
- यदि पैन के बिना घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाता है - सामान्य दर या 20% की दर, जो भी अधिक हो, से टीडीएस कीकटौती की जाएगी.
- यदि पैन और घोषणापत्र प्रस्तुत नहीं किया है - @30% की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी.
- सभी ब्याज भुगतानों को रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा.
- सावधि जमा खाताधारकों को उनकी जमाराशि रखते समय परिपक्वता की तारीख को जमा खाते को बंद करने या आगे की अवधि के लिए जमा के नवीकरण के संबंध में अनुदेश दिए जा सकते हैं. ऐसे अधिदेश के अभाव में बैंक जमा राशि को निम्नानुसार नवीकृत करेगा.
- यदि जमा राशि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए रखी गई है तो यह नियत तारीख पर प्रचलित दर पर एक वर्ष के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगी.
- यदि जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए रखी गई है तो यह नियत तारीख पर प्रचलित दर पर उसी अवधि के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगी.
कैपिटल गेन खाता योजना, 1988 के तहत सभी जमाराशियों पर सामान्य समय एवं अवधि के अनुरूप ब्याज दर लागू होंगे. कैपिटल गेन खाता योजना, 1988 के तहत प्राप्त जमाराशियों पर उच्च/विभेदक ब्याज दर प्रदान करना उपयुक्त नहीं होगा.
ब्याज भुगतान :
तदनुसार बैंक ने निम्नलिखित पद्धति अपनाई है :
“घरेलू सावधि जमाराशि (एक वर्ष से अधिक के लिए रखी गई जमा राशि) के ऐसे सभी मामलों में जहां तिमाही अपूर्ण है वहां ब्याज की गणना पूर्ण तिमाही और वर्ष के 365 / 366 दिनों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए अर्थात् ऐसी जमाराशियों पर ब्याज की गणना संपूर्ण तिमाहियों और दिनों के अनुसार की जाएगी.
ऐसे मामलों में आयकर की कटौती की जाएगी जहां किसी जमाकर्ता के नाम पर बैंक में उसके एकल नाम पर या संयुक्त रूप से (पहले नाम वाले व्यक्ति के रूप में) रखी गई सभी सावधि जमाराशियों पर प्रदत्त या जमा कुल ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रति वित्तीय वर्ष के लिए निर्दिष्ट सीमा से अधिक है. कर की कटौती खाते को क्रेडिट करते समय या जमाकर्ता को ब्याज का भुगतान करते समय, इनमें से जो भी पहले हो, की जाएगी, जो समय-समय पर कर सीमा हेतु पात्र ब्याज सीमाओं में परिवर्तन के अधीन होगी.
यदि जमाकर्ता प्रति वर्ष अप्रैल माह की समाप्ति से पहले निम्नलिखित फॉर्म जमा करता है, तो कोई कर कटौती नहीं की जाएगी.
यदि ग्राहक अवधि में परिवर्तन करना चाहता है या सावधि जमा को समयपूर्व आहरित करना चाहता है, तो ग्राहक के लिखित अनुरोध पर इसकी अनुमति है. प्रतिदेय (कॉलेबल) योजना के अंतर्गत रखी गई जमाराशियों के मामले में थोक जमाराशि का समयपूर्व आहरण बैंक के विवेकाधिकार पर किया जाता है.