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  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्‍क और प्रभार
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

अन्य बैंकों हेतु चालू खाता : लाभ

  • न्‍यूनतम बकाया शेष : रु. 5,000/-
  • अधिकतम बकाया शेष : कोई सीमा नहीं
  • मासिक विवरण : नि:शुल्‍क (कैलेंडर माह में एक बार)

अन्य बैंकों हेतु चालू खाता : विशेषताएं

  • नि:शुल्‍क ऑटो पेरोल, बॉब वर्ल्ड इंटरनेट (इंटरनेट बैंकिंग), मिस्‍ड कॉल सुविधा, 24X7 वेब चैट. एसएमएस अलर्ट सुविधा
  • पीओएस/क्यूआर कोड सुविधा उपलब्ध – यह नाममात्र शुल्‍क के भुगतान पर उपलब्‍ध है .
    खाते में औसत बकाया शेषराशि  रु.1 लाख  व इससे अधिक होने पर मासिक शुल्‍क में छूट दी जा सकती है जो कि लागत लाभ विश्लेषण के अधीन  होगा.
  • बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवा (बीसीएमएस) की सुविधा उपलब्ध.
  • इंटरनेट पेमेंट गेटवे (आईपीजी) सुविधा उपलब्ध.
    • बाहरी चेकों का तत्काल जमा : रु. 20,000/- तक (6 माह के संतोषजनक लेन देन वाले खाते के लिए).

अन्य बैंकों हेतु चालू खाता : पात्रता

  • पात्रता - कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में अनुसूचित हों.

अन्य बैंकों हेतु चालू खाता : आवश्यक दस्तावेज़

खाता खोलने के लिए मान्य केवाईसी दस्तावेजों की सूची
भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) / फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए.
व्यक्तियों के खातों के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी)
  • पासपोर्ट
  • फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार नंबर होने का प्रमाण
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र,
  • राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड.
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता का विवरण हो.
डीम्ड आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज, ओवीडी में वर्तमान / अद्यतन पता न होने पर(सूची में से कम से कम एक दस्तावेज़ आवश्यक है)
  • किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;
  • सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (PPOs) यदि इसमें पता दर्शाया गया हो;
  • राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र. इसी प्रकार आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव व लाइसेंस एग्रीमेंट;
विदेशी छात्रों के मामले में
  • पासपोर्ट की कॉपी और वीजा की कॉपी.
  • कॉलेज / संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र.
  • पाठ्यक्रम के लिए कोई प्रवेश पत्र जिसमें उस पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख हो जिसके लिए उसे संस्थान/कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया है.
  • छात्रावास के आबंटन के लिए संस्था/महाविद्यालय के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आबंटन पत्र , जिसमें विस्तृत पता और छात्रावास का स्थान, कमरा नं. आदि और छात्रावास आवास आदि के आबंटन की तिथि या खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर किराए के एग्रीमेंट के रूप में स्थानीय पता दर्शाने वाला वैध पते का प्रमाण पत्र हो.
अनिवासी भारतीय / विदेशी पर्यटक के लिए
  • पासपोर्ट
  • मान्य वीज़ा
  • पैन/फॉर्म60
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (निम्न में से कोई एक) विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, कर्मचारी कार्ड और लेबर कार्ड, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आदि जिसमें आवेदक का नाम और पता हो
पीआईओ/ओसीआई . के लिए
  • पासपोर्ट
  • पीआईओ कार्ड/ओसीआई कार्ड
  • पैन/फॉर्म60
  • भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो
  • किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • संपत्ति/नगरपालिका कर रसीद
  • राज्य या केंद्र सरकार नियामक नियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था एवं सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र/आधिकारिक आवास के आबंटन संबंधी लीव एवं लाइसेंस एग्रीमेंट.
विदेशी नागरिकों के लिए
  • पासपोर्ट
  • वैध विदेशी पासपोर्ट
  • वैध भारतीय वीजा
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (कोई एक)
  • विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस
  • विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र, ग्रीन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा कार्ड आदि जिसमें विदेशी नागरिक का नाम और पता हो.
  • भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो

(एफआरआरओ/एफआरओ प्रमाणपत्र/परमिट/भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस/ओवीडी/उपरोक्त उल्लिखित कोई भी डीम्ड ओवीडी, भारतीय पते के प्रमाण के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक है।)

कंपनियों के खाते
  • निगमन प्रमाणपत्र
  • ज्ञापन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन.
  • कंपनी का पैन नंबर
  • निदेशक मंडल का प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा; तथा
  • प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक, जो भी मामला हो, अपने फोटोग्राफ सहित अटॉर्नी द्वारा लेनदेन के लिए .
एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते।

(निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज प्राप्त किए जाने हैं)

  • पंजीयन प्रमाणपत्र
  • दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस
  • बिक्री और आयकर रिटर्न,
  • सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम),
  • बिक्री कर / सेवा कर / व्यावसायिक कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पंजीकरण दस्तावेज.
  • आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व वाली संस्था को जारी या क़ानून के तहत शामिल किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व वाली संस्था के नाम पर जारी लाइसेंस / प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र.
  • एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती हो, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत.
  • स्वामित्व संस्था के नाम पर यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल.
    यदि शाखाएं इस बात से संतुष्ट हैं कि उपरोक्त सूची से ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो उनके पास उन दस्तावेजों में से केवल एक को एक्टिविटी सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा. ऐसे मामलों में, शाखाओं को संपर्क केंद्र का सत्यापन करना होगा, ऐसी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए जानकारी एकत्र करके इसकी पुष्टि करनी होगी और स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि व्यावसायिक गतिविधि को स्वामित्व वाली संस्था के पते से सत्यापित किया गया है.

    तथा

    मालिक के PAN/ FORM60 के साथ OVD में से कोई एक.

साझेदारी फर्मों के खाते। (दर्ज कराई)
  • पंजीयन प्रमाणपत्र,
  • साझेदारी विलेख; तथा
  • पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर,
  • ओवीडी में से कोई एक और उसकी ओर से उसकी तस्वीर के साथ लेन-देन करने के लिए एक अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का पैन / फॉर्म 60
ट्रस्टों के खाते
  • पंजीयन प्रमाणपत्र
  • न्यास (ट्रस्ट) विलेख;
  • इकाई का PAN/ FORM60
  • उनकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक अटार्नी धारण करने वाले व्यक्ति के ओवीडी और उसके फोटोग्राफ सहित पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक.
अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय के खातों में अपंजीकृत शामिल हैं
  • ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प;
  • अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय का PAN/ FORM60
  • उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट और सोसायटी।
  • ओवीडी में से कोई एक और पदाधिकारियों / हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक, यदि कोई हो, तो उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके फोटोग्राफ सहित;
  • ऐसे संघों या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की नीचे दी गई सूची में से कोई एक.
  • पार्टनरशिप डीड/ट्रस्ट डीड/बाय लॉज
  • दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस,
  • बिक्री कर रिटर्न,
  • सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम)
  • बिक्री कर/सेवा कर/पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज.
  • क़ानून के तहत निगमित किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र.
  • एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत.
  • संस्था के नाम पर बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन जैसे उपयोगिता बिल.
हिन्दुओं के खाते अविभक्त परिवार
  • एचयूएफ का पैन कार्ड.
  • कर्ता की घोषणा.
  • सभी सह भागीदार और कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एचयूएफ पत्र/घोषणा.
  • ओवीडी में से कोई एक और उसकी तस्वीर के साथ कर्ता का पैन / फॉर्म 60
सरकार या उसके विभागों, सोसायटियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों आदि के खाते ।
  • सरकार या उसके विभागों, समितियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़;
  • उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक और
  • ऐसी इकाई/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज.
राजनीतिक दलों का लेखा-जोखा
  • उपनियमों के अनुसार कार्यसमिति/प्रबंध निकाय का विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प जिसमें पार्टी अध्यक्ष/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कार्यकाल आदि का विवरण दर्शाया गया हो।
  • राजनीतिक दल का पैन
  • उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
  • पार्टी के संविधान/उपनियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति
  • चुनाव आयोग के साथ पार्टी के पंजीकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति
  • पार्टी के लेटर हेड पर पार्टी अध्यक्ष/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से उपनियमों के अनुसार उनके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ के सत्यापन सहित परिचालन निर्देश का उल्लेख करते हुए राज्य इकाई का पता.
  • ओवीडी में से कोई एक और पदाधिकारियों / हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक, यदि कोई हो, तो उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए एक अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके फोटोग्राफ सहित;

अन्य बैंकों हेतु चालू खाता : शुल्‍क और प्रभार

नकदी रखरखाव प्रभार

नकदी जमा के लिए

  • आधार शाखा, स्‍थानीय गैर-आधार शाखाओं पर लागू : रु 50000/- से अधिक की राशि  अथवा 10 पैकेट अथवा इससे अधिक अर्थात किसी भी मूल्यवर्ग के 1000 नोटों जो भी अधिक हो, को जमा करने पर नकद जमा के अलावा निम्नानुसार शुल्क प्रभारित किया जाएगा  – 10 पैकेट से अधिक – अर्थात 1000  नोटों के लिए @10/- प्रति पैकेट की दर से या इसके भाग के रुप में शुल्क  वसूल किए जाएंगे (न्यूनतम रु.10/- अधिकतम रु.10000/- (प्रति दिन प्रति लेनदेन.)
  • बाहरी शाखाओं पर लागू : बाहरी शाखा में रु. 25000/- प्रति दिन प्रति खाता से अधिक नकद जमा होने पर रु. 2.50 प्रति हजार अथवा इसके भाग की दर पर प्रभार योग्य.
  • नकदी मशीनों में : जिन खातों में पैन रजिस्टर्ड है उनमें डेबिट कार्ड के साथ रु. 2,00,000/- (रु. 2 लाख) प्रतिदिन. पैन रजिस्टर्ड न होने पर रु. 49,999/- तक. बगैर कार्ड के लेनदेन (खाता क्र. फीड करते हुए) - रु. 20,000/- तक प्रतिदिन की अनुमति है. नकली एवं संदिग्ध नोट जब्त की जाएगी और ग्राहक को इसकी रसीद प्रदान की जाएगी. फटे हुए / कटे हुए / टेप लगे हुए नोट इन मशीनों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं.

चेक बुक
  • 50 पन्‍नों की पहली चेक बुक नि:शुल्‍क. तत्‍पश्‍चात रु. 5/- प्रति पन्‍ना चेक प्रभार. रु. 2 लाख या उससे अधिक की औसत तिमाही बकाया शेष राशि: कोई शुल्क नहीं.

खातों का अंतरण / बंद करना
  • ग्राहकों के केवल लिखित अनुरोध पर ही खातों को अंतरित / बंद किया जा सकता है. उन्‍हें नई चेक बुक जारी की जाएगी. किसी खाते के अंतरण के लिए कोई प्रभार आवश्यक नहीं. चालू खाते को एक वर्ष के अंदर बंद करने पर रू. 800/- + जीएसटी से वसूल किया जाएगा.

आहरण(णों)
  • केवल चेक द्वारा आहरण की अनुमति दी गई है. आधार शाखा में नकदी आहरण की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. स्थानीय गैर-आधार शाखा एवं बाहरी शाखाओं में, प्रति खाता रू. 25,000/ - तक की नकद निकासी पर काई सेवा प्रभार नहीं है, इसके पश्चात सेवा प्रभार लगाए जाएंगे. थर्ड पार्टी को गैर-आधार शाखा से नकद भुगतान की अनुमति नही है.

स्थायी अनुदेशों के लिए प्रभार
  • बैंक के अंदर स्थायी अनुदेश के लिए कोई प्रभार नहीं है. शहर या अन्‍य शहर अर्थात अन्‍य शाखाएं / कार्यालय जैसे कि एलआईसी आदि में शाखाओं से बाहर भेजे जाने पर स्थायी अनुदेश के लिए प्रभार रू.50/- + डाक शुल्क प्रभारित किया जाएगा.

अन्य बैंकों हेतु चालू खाता : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

ब्याज भुगतान
  • चालू खाते में कोई ब्याज देय नहीं होगा.

लेन देन
  • सभी वास्तविक उद्देश्य उन्मुख लेन देन की अनुमति है. लेजर फोलियों प्रभारों के अधीन चालू खाता के अंतर्गत लेन देनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

अंतरण लेन देन
  • अंतरण लेन देन नामे अथवा जमा की एक प्रविष्टि निधि अंतरण करने वाली शाखा में अवश्‍य होनी चाहिए.

दावा रहित जमा
  • किसी खाते के 10 वर्षों तक निष्‍क्रिय रहने पर इसकी शेष राशि को दावा रहित जमा के रूप में माना जाता है और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक को अंतरित कर दिया जाता है.

सूचना का प्रकटीकरण
  • आवश्यक होने पर तथा कानून, नियम अथवा विनियमों द्वारा आवश्‍यक होने पर या किसी सार्वजनिक या विनियामक प्राधिकरण के अनुरोध पर खाताधारक की विशिष्ट अनुमति के बिना धोखाधड़ी से बचने के लिए अथवा सार्वजनिक हित में ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता हो तो बैंक द्वारा ग्राहक के खाते संबंधी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है.
  • ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता कोड और शिकायत निवारण नीति सहित सभी संबंधित नीतियां शाखाओं में उपलब्ध हैं.
  • आवेदन फॉर्म में एटीएम/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग अलग से उपलब्ध हैं.
  • नियम व शर्तें / शुल्‍क एवं प्रभारों में होने वाले परिवर्तन के बारे में बैंक के वेबसाइट पर 30 दिनों पूर्व अधिसूचित किया जाएगा.
  • हमारे बैंक के जमाकर्ताओं के लिए प्रति जमाकर्ता रु. 5,00,000 (रु. 5 लाख) जमा बीमा एवं ऋण प्रत्याभूति निगम (डीआईजीसीसी) द्वारा कवर किया गया है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • What is Baroda current account for other banks?

    Baroda current account for other banks is current account for any scheduled commercial bank included in the 2nd schedule of RBI act, 1934.

  • What are the benefits of opening a Baroda current account for other banks?

    Some of the benefits of Baroda current account for other banks are as follows -

    Monthly statement – free once in a month.

    Cheque book – first cheque book of 50 leaves free. Subsequent cheque charge @5 per leaf. Quarterly average balance (QAB) of 2 lakhs and above –no charges.

    Other key benefits- free auto payroll, internet banking, missed call facilities, 24X7 chatbot facility, SMS alert facility, BCMS facilities, IPG facilities are available.

    For more details refer bank’s website, here .

  • What is the eligibility for opening Baroda current account for other banks?

    Branches may open accounts of the following Banks without referring to the regional office:

    1. All Scheduled commercial Banks
    2. All apex Cooperative Banks
    3. All District cooperative Banks
    4. All Land Mortgaged Banks etc.
    5. All RRB’s (except RRB of BoB)

    All Urban Cooperative Banks.

  • What is the minimum balance for the Baroda current account for other banks?

    The minimum quarterly average balance (QAB) is Rs. 5000.

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