केवाईसी मानदंडों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा समय-समय पर अपने खाताधारकों के रिकॉर्ड में केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट करना आवश्यक होता है.
इसलिए खाता खोलते समय किए गए केवाईसी के अलावा खाताधारकों को रि-केवाईसी कराना आवश्यक है और इसके दिशानिर्देशों के अनुसार खाते में किसी भी प्रतिबंध से बचने के लिए आवधिक अंतराल पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने होंगे.
रि-केवाईसी दस्तावेज कैसे जमा करें
- Individual Resident Customers (other than Minor) having Aadhaar Number can undertake Online Re-KYC through Web Portal.***
- Individual Resident Customers (other than Minor) having Aadhaar Number & Original PAN can undertake Video Re-KYC (Re-KYC online through Video Call).
- Visit your home branch and submit the duly signed Re-KYC form & copy of valid KYC documents.
- Email / Post / Courier / Physical delivery of duly signed self-declaration form in case of no change in KYC information / change of address only.
फॉर्म डाउनलोड करने के लिए
- व्यक्तियों के लिए
- व्यक्तिगत ग्राहक की केवाईसी जानकारी (पैन / फॉर्म 60 सहित) में कोई परिवर्तन न होने पर स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें
- व्यक्तिगत ग्राहक की केवाईसी जानकारी (पैन / फॉर्म 60 सहित) में पते में परिवर्तन न होने पर स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें
- व्यक्तियों के लिए रि - केवाईसी फॉर्म (अन्य मामले) डाउनलोड करें
- गैर-व्यक्तियों के लिए
- गैर-व्यक्तिगत ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन न होने पर स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें
- गैर-व्यक्तियों के लिए रि- केवाईसी फॉर्म (अन्य मामले) डाउनलोड करें
- वैध केवाईसी दस्तावेजों की सूची के लिए डाउनलोड करें