आवर्ती भुगतानों को अपग्रेड करें !
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रियल टाइम ई-मैंडेट सुविधा
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आपके सिबिल स्कोर में सुधार लाता है
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सुरक्षित प्लेटफार्म
एनएसीएच ई - मैंडेट
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लाभ
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कैसे पंजीकृत करें?
एनएसीएच ई - मैंडेट : लाभ
एनएसीएच ई - मैंडेट : कैसे पंजीकृत करें?
NACH ई-मैंडेट पंजीकरण की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जाती है जो कि बिल्कुल आसान है. ई-मैंडेट के चरण निम्नानुसार हैं :
चरण 1: ई-मैंडेट की कार्रवाई आरंभ करना
इसे आरंभ करने के लिए, हमारी वेबसाइट के NACH ई-मैंडेट लिंक पर क्लिक करें.
चरण 2: ऋण सूचनाओं का सत्यापन
यह लिंक आपको ई-मैंडेट पृष्ठ के लॉगिन पर ले जाता है. अपना 14 अंकों का ऋण खाता नंबर और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें. इसे सबमिट करने के बाद आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. प्राप्त हुए 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.
चरण 3 : ई-मैंडेट फॉर्म को पूरा करना
सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप अपना ई-मैंडेट फॉर्म पूरा करने के लिए अगले चरण पर जाते हैं. मुख्य पृष्ठ में एक फॉर्म होता है जो कि आपकी सुविधा के लिए आपके व्यक्तिगत, ऋण और ईएमआई विवरण से स्वतः भरा होता है. आपसे वांछित विवरण निम्न अनुसार है :
- डेबिट खाते का प्रकार
- डेबिट खाता संख्या
- बैंक का नाम
- प्रमाणीकरण मोड का प्रकार (इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड)
नियम व शर्तें बॉक्स पर टिक करें और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें.
चरण 4: लेन-देन का समापन
आखिरी स्टेप में आपको बिल डेस्क पेज पर ले जाया जाएगा. यहां आपको उपलब्ध कराए गए डेटा की सटीकता एवं ई-मैंडेट फॉर्म को पूरा करने के लिए अपनी सहमति की अनिवार्य रूप से जांच करनी है.
सत्यापन के पश्चात प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें (proceed) पर क्लिक करें. आपको अपने बैंक की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आपको इंटरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन पूरा करना आवश्यक है.
प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपने पंजीकृत ई मेल पते पर NACH ई-मैंडेट रसीद और पुष्टिकरण प्राप्त होगा. कृपया अपने भविष्य के संदर्भ के लिए इस रसीद की प्रिंट रखें.
क्या आपको सहायता की आवश्यकता है?

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मेरा NACH ई-मैंडेट आवेदन कब अस्वीकार किया जा सकता है?
ऋणकर्ता द्वारा गलत व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक नंबर, फोलियो नंबर आदि दर्ज करने पर उनका आवेदन खारिज हो सकता है. यदि ऋणकर्ता का बैंक ई-मैंडेट प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है तो इसे अस्वीकार भी किया जा सकता है.
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NACH ई-मैंडेट के अंतर्गत किस प्रकार के भुगतान/ऋण आते हैं?
कोई भी व्यक्ति, व्यवसायी या निगम कोई राशि उधार ले सकता है. उदाहरण के लिए, आवर्ती भुगतान, बीमा प्रीमियम, एसआईपी, आदि.
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NACH ई-मैंडेट की पात्रता क्या है?
आवेदक के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना आवश्यक है.
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क्या ECS (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) और NACH ई-मैंडेट एक जैसे हैं ?
जी हां, मगर ई-मैंडेट के साथ कोई व्यक्ति नियमित रूप से नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने भुगतानों को डिजिटल रूप से ट्रैक करने में सक्षम होगा. ईसीएस के मामले में यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफ़लाइन है.
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NACH किस प्रकार के मैंडेट उपलब्ध कराता है?
NACH व्यक्तियों और निगमों को डेबिट और क्रेडिट उपलब्ध कराता है.
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क्या NACH ई-मैंडेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है ?
जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए एनएसीएच ई-मैंडेट को अंतिम मंजूरी दी गई है.