समृद्धि में दीर्घकालिक निवेश, साथ ही सरकारी आश्वासन भी
लोक भविष्य निधि का विकल्प चुनें और विविध लाभ पाएं.
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़)
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता
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आवश्यक दस्तावेज़
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) : लाभ
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) : विशेषताएं
- कोई भी व्यक्ति किसी अवस्यक या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के नाम पर खाता खोल सकता है यदि वह उसका अभिभावक हो, परंतु, किसी अभिभावक द्वारा अवस्यक या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के नाम से केवल एक ही खाता खोला जा सकेगा.
- इस योजना के अधीन संयुक्त खाता नहीं खोला जाएगा.
- एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु. 50/- के गुणक में रु. 500/- से कम और रु. 1,50,000/- से अधिक नहीं किया जा सकेगा.
- खाते में राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा की जा सकती है.
- पी.पी.एफ़. खाता किसी भी बैंक की शाखा, डाकघर से/के लिए स्थानांतरणीय योग्य हैं.
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) : पात्रता
पात्रता
कोई भी वयस्क अपने नाम से या मानसिक रूप से विकृत अवस्यक के संरक्षक के रूप में पीपीएफ़ खाता खोल सकता है। हिन्दू अविभाजित परिवार एवं अनिवासी भारतीय पीपीएफ़ खाता नहीं खोल सकते हैं
ऑनलाइन अंशदान सुविधा
- बॉबवर्ल्ड के माध्यम से पीपीएफ खाता खोला जा सकता है.
- ग्राहकों की सुविधा के लिए बॉब वर्ल्ड में स्थायी अनुदेश की सुविधा की प्रदान की जा सकती है.
- वैसे मौजूदा ग्राहक जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में पीपीएफ खाता है, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के बचत खाते से पीपीएफ खाते में ऑनलाइन राशि जमा कर सकते हैं.
न्यूनतम राशि
प्रति वर्ष रु. 500/- जमा करना आवश्यक है. जिस खाते में किसी भी कारण से राशि जमा नहीं की जाति है तो उसे बंद खाता माना जाएगा और इस तरह के खाते को परिपक्वता से पहले बंद नहीं किया जा सकता है. बंद खाते को न्यूनतम जमा राशि अर्थात रु. 500/- के साथ प्रत्येक चूक वर्ष के लिए रु. 50 प्रति चूक शुल्क के साथ फिर से चालू किया जा सकता है.
अधिकतम राशि
रु.1.5 लाख प्रति वर्ष. यह राशि खाते में एकमुश्त या किस्तों में जमा की जा सकती है.
परिपक्वता अवधि
15 वर्ष. खाते को 15 वर्ष की समाप्ति के बाद आगे 5 और वर्ष के लिए चालू रखा जा सकता है.
ब्याज दर
- ब्याज दर का भुगतान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दर पर किया जाता है.
- तिमाही के लिए ब्याज दर 01.04.2023 to से 31.06.2023 प्रति वर्ष 7.1% है.
- ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है.
- माह के लिए ब्याज की गणना खाते में माह की 5वीं तारीख से लेकर माह के अंतिम तारीख तक उपलब्ध न्यूनतम शेष पर की जाती है.
- अन्य बैंक के चेक से राशि जमा करने पर खाते में राशि की प्राप्ति की तारीख को जमा राशि तारीख माना जाएगा.
हस्तांतरण
पीपीएफ़ खाते को किसी अधिकृत बैंक की शाखा से डाकघर में एवं डाकघर से अधिकृत बैंक की शाखा में तथा बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में हस्तांतरित किया जा सकता है. पीपीएफ़ खाते को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है. साथ ही, जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में भी नामिती खाते को चालू नहीं रख सकता है.
ऋण सुविधा
वर्ष समाप्ति से 1 वर्ष के समापन के पश्चात किसी भी समय जिसमें प्रारंभिक अंशदान किया गया हो, परंतु वर्ष समाप्ति से 5 वर्षों के समापन से पूर्व जिसमें प्रारंभिक अंशदान किया गया हो, खाता धारक उस तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष, जिस वर्ष उसने ऋण के लिए आवेदन किया है, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर उसे क्रेडिट होने वाली राशि के योग, जो कि 25% से अधिक न हो के लिए आवेदन कर सकता है.
अवयस्क या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की ओर से खोले गए खातों के मामले में, सरंक्षक, अवयस्क या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए ऋण हेतु आवेदन कर सकता है.
खाताधारक नए ऋण प्राप्त करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक पूर्व ऋण को ब्याज सहित पूर्णतया चुकाया न गया हो, खाताधरक एक वर्ष में सिर्फ एक ऋण के लिए पात्र होगा.
खाताधारक द्वारा ऋण की मूल राशि पिछले माह जिसमें ऋण स्वीकृत किया गया है के प्रथम दिन से छ्त्तीस माह की समाप्ति से पहले एकमुश्त राशि या किस्तों में चुकाया जाएगा.
ऋण की मूल राशि पूर्णतया चुकाने के बाद, खाताधारक, उस पूर्ववर्ती माह, जिसमें माह के अंतिम दिन तक ऋण लिया गया है, जिसमें ऋण की पिछली किस्त चुका दी गई है, के पहले दिन के प्रारंभ से, मूल राशि की 1% प्रति वार्षिक दर से अधिकतम दो मासिक किश्तों में ब्याज़ का भुगतान करेगा हालांकि 36 माह की अवधि के अंदर, जहां ऋण चुकाया नहीं गया है, या केवल आंशिक रूप से चुकाया गया है, वहां ऋण की राशि पर बकाया ब्याज, उस माह के पहले दिन, जिस माह के पूर्ववर्ती माह में ब्याज़ लिया गया था तथा उस माह के अंतिम दिन, जिस माह में अंतत: ऋण चुकाया जाना है, के प्रभाव से 1% प्रतिवर्ष के स्थान पर 6% प्रतिवर्ष के आधार पर लिया जाएगा.
किसी ऋण पर देय ब्याज के किसी भी हिस्से के तहत बकाया ऋण की राशि पर ब्याज तथा वह देय ब्याज जिसका भुगतान नही किया गया हो, जिसमें मूल रकम का पुनर्भुगतान नहीं किया जा चुका है, बकाया होने पर खाताधारक के खाते से डेबिट किया जाएगा. बकाया ऋण पर ब्याज, जो 36 महीने की समाप्ति से पहले या आंशिक रूप से भुगतान नहीं किया गया होगा, प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता धारक के खाते से डेबिट किया जाएगा.
खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, यदि उसकी मृत्यु से पहले ब्याज़ चुकाया न गया हो, नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी खाताधारक द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, इस प्रकार की देय ब्याज की राशि को खाते को बंद करते समय समायोजित किया जाएगा.
आहरण की सुविधा
जिस वर्ष खाता खोला गया था उस वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी समय खाता धारक, क्रेडिट राशि के शेष से आहरण कर सकता है जो कि आहरण किए जाने वाले पूर्वगामी वर्ष यानि 4 वर्ष की समाप्ति पर या पूर्वगामी वर्ष के अंत में, इनमें से जो भी कम हो, खाते में क्रेडिट राशि की 50% राशि ही आहरित की जा सकती है.
बशर्ते कि ऋण की राशि, ब्याज सहित, आहरण की सुविधा का लाभ उठाने से पहले खाताधारक द्वारा भुगतान किया जाएगा.
आहरण की सुविधा एक वर्ष के लिए सिर्फ उन खातों को होगी जो बंद नहीं हुए है.
अवस्यक या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की तरफ से खोले गए खाते के मामले में, संरक्षक को अवस्यक या मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए आहरण हेतु आवेदन कर सकता है.
आंशिक आहरण की सुविधा विस्तारित खाते के लिए उपलब्ध होगा, पाँच वर्षों के ब्लॉक अवधि के दौरान कुल आहरण की शर्त के अधीन यह है कि ब्लॉक अवधि के आरंभ पर अतिशेष के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. परंतु आहरण, उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन वार्षिक एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा।
समयपूर्व बंद करना
खाताधारक को अपने खाते को या अवयस्क खाते को जिसका वह अभिभावक है, समयपूर्व बंद करने की अनुमति निम्नलिखित कारणों में दी जाएगी :-
- राशि की आवश्यकता जमाकर्ता के, उसकी पत्नी, उसके आश्रित बच्चे या माता-पिता के गंभीर रोग या बीमारी की इलाज़ के लिए है. सहायक दस्तावेज़ के रूप से सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करना होगा.
- खाताधारक या अवयस्क खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए राशि की आवश्यकता है. इसके साथ देश या विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश होने की पुष्टि का दस्तावेज़ और शुल्क बिल प्रस्तुत करना होगा.
- खाताधारक के निवास में परिवर्तन होने की स्थिति में पासपोर्ट और वीजा अथवा आयकर रिटर्न की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर :
बशर्ते कि इस योजना के तहत खाता उस वर्ष के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें खाता खोला गया था और खाते में ब्याज की अनुमति उसी दर से दी जाएगी जिस दर पर खाता खोलने की तारीख से समय-समय पर खाते में ब्याज जमा किया गया है अथवा खाते के विस्तार की तारीख जो भी मामला हो से एक प्रतिशत कम होगी
कर लाभ
ब्याज आय पूर्ण रूप से कर मुक्त है.
अन्य विशेषताएँ
- 15 वर्षों की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर पीपीएफ़ खाते को चालू रखने के विकल्प के लिए बिना लिखित अनुरोध के खाते में जमा की गई राशि पर आयकर में कोई छूट नहीं मिलेगा.
- प्रति वर्ष 1,50,000 रु. अधिकतम जमा करने की निर्धारित सीमा के लिए अवयस्क खाते में जमा की गई राशि और उसके अभिभावक के खाते में जमा की गई राशि को एक साथ जोड़ा जाएगा.
- खाताधारक की मृत्यु होने की स्थित में नामिती / कानूनी वारिस खाते को चालू नहीं रख सकते हैं. इस स्थित में खाते को बंद कर दिया जाएगा.
- पीपीएफ़ खाते में वित्त वर्ष के दौरान प्रति वर्ष 1,50,000/- रु. से अधिक जमा की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा और अधिक जमा की गई राशि पर आयकर में भी कोई छूट नहीं मिलेगा.
बैंक की किसी शाखा से अंशदान
पीपीएफ़ खाताधारक बैंक की किसी भी शाखा में अंशदान राशि जमा कर सकते हैं.
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) : आवश्यक दस्तावेज़
पहचान और पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाता है :
1. पासपोर्ट
2. ड्राईविंग लाइसेंस
3. मतदाता पहचान कार्ड
4. पैन कार्ड
5. राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड /
6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण दर्शाया गया हो
नाबालिगों के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न अनुसार है :
1. जन्म तिथि का प्रमाण
2. केवाईसी दस्तावेजों के साथ अभिभावक (प्राकृतिक / विधिक) का विवरण
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- प्रति वर्ष पीपीएफ खाते में न्यूनतम रु. 500/- का अंशदान किया जाना आवश्यक है.
- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनआरआई तथा एचयूएफ द्वारा पीपीएफ खाता नहीं खोला जा सकता है.
- इस योजना के अंतर्गत संयुक्त खाता नहीं खोला जाएगा.
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महत्वपूर्ण लिंक्स

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लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना क्या है?
लोक भविष्य निधि योजना जिसे सामान्यत: पीपीएफ के रूप में जाना जाता है, 80 सी की धारा के अंतर्गत एक दीर्घकालिक एवं लाभकारी कर मोचन के साथ साथ यह बचत योजना है. कोई भी भारतीय नागरिक बैंक ऑफ बड़ौदा में पीपीएफ खाता खोल सकता है.
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पीपीएफ में ब्याज की संगणना कैसे की जाती है?
वर्तमान पीपीएफ ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है. वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ब्याज दर की संगणना प्रत्येक माह के पांचवें और अंतिम दिन के शेष को की जाती है, जो भी सबसे कम हो. कृपया नोट करें : मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ब्याज दर परिवर्तन के अधीन है.
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लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के क्या लाभ हैं?
पीपीएफ योजना में अनेक लाभ शामिल है. पीपीएफ योजना से निम्न लाभ हैं - गारंटीकृत रिटर्न, निकासी और ऋण सुविधा, अनिश्चितकालीन अवधि और वार्षिक कर छूट.
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लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता कैसे खोला जाता है?
ग्राहक को केवाईसी दस्तावेजों के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा से संपर्क करना होगा. ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने के लिए बैंक के पोर्टल में लॉगिन करें या दस्तावेजों के साथ शाखा में संपर्क करें तथा न्यूनतम रु. 500 की राशि जमा करें.
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लोक भविष्य निधि के लिए कौन पात्र है?
भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम पर या नाबालिग की ओर से लोक भविष्य निधि खाता खोल सकता है. व्यक्ति को पीपीएफ योजना के अंतर्गत खाता खोलने की अनुमति है.
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पीपीएफ की वर्तमान ब्याज दर क्या है?
राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रति वर्ष ब्याज दर को संशोधित करता है. वर्तमान में बॉब पीपीएफ ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है.
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क्या मैं 2 पीपीएफ खाते खोल सकता हूं?
जी नहीं. भारतीय नागरिक को अपने जीवनकाल में केवल 1 पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति है. पीपीएफ खाता खोलने का विवरण एक क्लिक में उपलब्ध है. (ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोले | लोक भविष्य निधि योजना | बैंक ऑफ बड़ौदा) (लिंक प्रदान करें) /
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पीपीएफ में 15 वर्षों बाद मुझे कितनी राशि मिलेगी?
पीपीएफ खाता खोलने के 15 वर्षों के बाद परिपक्वता राशि पूरी तरह से प्रत्येक वर्ष के लिए भुगतान की गई किस्तों या एकमुश्त राशि पर निर्भर करती है. इसके साथ ही आपके पीपीएफ खाते में मासिक या वार्षिक अंशदान किए जाते हैं, और भारत सरकार द्वारा अर्जित ब्याज का निर्धारण किया जाता है एवं इसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है.
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क्या मैं 5 वर्षों के बाद पीपीएफ से राशि वापस निकाल सकता हूं?
आप अपने पीपीएफ खाते से आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं, बशर्तें कि आप बैलेंस राशि के 50% से अधिक निकासी न करें.
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क्या मैं पीपीएफ में रु. 1.5 लाख से अधिक जमा कर सकता हूं?
जी नहीं. कोई भी व्यक्ति कर लाभ प्राप्त करने के लिए 1 वित्तीय वर्ष में रु. 1.5 लाख जमा कर सकता है.
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क्या पीएफ और पीपीएफ समान है?
दोनों योजनाएं – पीपीएफ एवं पीएफ – बचत के साधन है. लेकिन पीपीएफ (लोक भविष्य निधि) भारत के सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक बचत योजना है. दूसरी ओर, पीएफ (भविष्य निधि) - वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति बचत योजना है.
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क्या मैं अपनी पीपीएफ राशि को बढ़ा सकता हूं?
दुर्भाग्यवश से, 1 वित्तीय वर्ष में कोई पीपीएफ खाता धारक अपने भविष्य निधि खाते में रु. 1.5 लाख जमा कर सकता है.