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सुकन्या समृद्धि योजना का विकल्प चुनें और विविध लाभ प्राप्त करें.
सुकन्या समृद्धि खाता
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लाभ
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
सुकन्या समृद्धि खाता : लाभ
सुकन्या समृद्धि खाता : विशेषताएं
- वित्त वर्ष की समाप्ति पर निकासी संबंधी आवेदन के वर्ष से पहले खाते में शेष अधिकतम पचास प्रतिशत राशि के निकासी की अनुमति खाताधारक की शिक्षा के उद्देश्य से दी जाएगी. ऐसी अनुमति खाताधारक के अठारह वर्ष का होने पर अथवा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने जो भी पहले हो, पर दी जाएगी.
- खाताधारक अपनी जमा राशि पर दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 30.06.2023 तक 8.0% की दर से ब्याज अर्जित कर सकते हैं
- वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में वार्षिक ब्याज जमा किया जाएगा.
खाता कौन खोल सकता है?
नैसर्गिक/कानूनी अभिभावक कन्या शिशु के जन्म होने के बाद से दस वर्ष की होने तक उसके नाम पर खाता खोल सकते हैं. किसी भी परिवार के अधिकतम दो खाते खोले जा सकते हैं , परन्तु दो से अधिक खाते किसी परिवार में तब ही खोले जा सकेंगे यदि ऐसे बच्चे जन्म के प्रथम द्वितीय क्रम में जन्मे हो या दोनों ऐसे बच्चों हो, जो जन्म के समय में जुड़वां/तीन बच्चों एक या साथ जन्मे हो, और संरक्षक द्वारा शपथ पत्र के साथ उनका जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो. लाभार्थी भारतीय निवासी नागरिक होना चाहिए.
कौन जमा कर सकता है?
लाभार्थी के कानूनी अभिभावक या माता-पिता तब तक जमा कर सकते हैं जब तक लाभार्थी 18 साल की नहीं हो जाती है.
लाभार्थी कब खाता संचालित कर सकती है?
18 साल की होने के बाद, वह खाते का संचालन कर सकती है.
आप यह खाता कहां खोल सकते हैं?
सुकन्या समृद्धि योजना खाता अधिकृत वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में खोला जा सकता है. उदाहरण के लिए यह खाते बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा में खोले जा सकते हैं. आपको केवल निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बीओबी शाखा में जाना होगा :
- भरा हुआ सुकन्या समृद्धि पंजीकरण फॉर्म
- बेटी के जन्म का प्रमाणपत्र
- जमाकर्ता का पहचान प्रमाणपत्र
- जमाकर्ता के आवास का प्रमाण
- स्टांप आकार का फोटो
प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से न्यूनतम कितनी राशि जमा करनी होगी?
जमाकर्ता को खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु. 1.5 लाख कर सकता है और न्यूनतम रु. 250 जमा करना ही होगा.
यदि अकाउंट मेनटेन नहीं किया गया तो क्या होगा?
यदि प्रत्येक वर्ष खाते में न्यूनतम जमा नहीं किया जाता है, तो खाता डिफ़ॉल्ट में चला जाता है, जिसे डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए रु 50 का छोटा सा दंड और डिफॉल्ट किए गए वर्षों के संबंध में न्यूनतम वार्षिक जमा राशि भरकर नियमित किया जा सकता है.
क्या परिपक्वता पर लाभार्थी को राशि वापस मिल जाएगी?
जी हां , खाता परिपक्व होने के बाद, लाभार्थी निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराके शेष राशि के साथ अर्जित ब्याज प्राप्त कर सकता है :-
- एसएसए आहरण एप्लीकेशन
- पहचान का प्रमाण
- आवास और नागरिकता का प्रमाण
- आयु का प्रमाण
क्या यह खाता हस्तांतरणीय है?
जी हा, लाभार्थी द्वारा निवास परिवर्तन का प्रमाण प्रदान करने के बाद, इसे भारत के भीतर किसी भी शाखा / डाकघर में हस्तांतरित किया जा सकता है.
सुकन्या समृद्धि खाता : आवश्यक दस्तावेज़
आप यह खाता कहां खोल सकते हैं?
सुकन्या समृद्धि योजना के खाते इसके लिए अधिकृत वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं में खोले जा सकते हैं. उदाहरण के लिए, ये खाते बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी शाखा में खोले जा सकते हैं. आपको बस निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ बीओबी की किसी शाखा में जाना है.
लाभार्थी के कानूनी अभिभावक अथवा माता-पिता बालिका के 18 वर्ष का होने तक राशि जमा कर सकते हैं.
- भरा हुआ सुकन्या समृद्धि पंजीकरण फॉर्म
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- जमाकर्ता के पहचान का प्रमाण आईडी प्रूफ
- जमाकर्ता का आवासीय प्रमाण
- स्टांप आकार की तस्वीरें
सुकन्या समृद्धि खाता : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- एसएसवाई खाते में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 250/- रुपये का अंशदान करना आवश्यक है
- निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत इस खाते को निर्धारित समय से पूर्व बंद करने की अनुमति है:
- खाताधारक की मृत्यु के कारण
- खाता खोलने से लेकर 5 वर्षों तक खाता में भुगतान बनाए रखने पर, आत्यधिक अनुकंपा के आधार पर जैसे खाताधारक की जानलेवा बीमारियों में चिकित्सा सहायता या अभिभावक की मृत्यु होने पर इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है.
- 18 वर्ष की कानूनी आयु होने के पश्चात, यदि बालिका का विवाह होने वाला है, तो यह खाता समय से पूर्व बंद किया जा सकता है. लाभार्थी को संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि शादी की तारीख को लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है.
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महत्वपूर्ण लिंक्स

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सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?
सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक बचत योजना है जो बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय स्थिरता में सहायक है. यह योजना प्रत्येक बालिका के माता-पिता को उसके लाभकारी भविष्य के लिए राशि जमा संग्रहित करने और धनराशि के संग्रह के लिए प्रोत्साहित करती है.
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सुकन्या समृद्धि योजना में मुझे कितनी राशि मिलेगी?
परिपक्वता राशि पूर्ण तरह से सुकन्या समृद्धि खाते में किए गए वार्षिक योगदान पर निर्भर करती है. खाते पर अर्जित ब्याज 7.6% है, लेकिन भारत सरकार समय-समय पर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर निर्धारित करती है.
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सुकन्या समृद्धि योजना के नियम क्या है?
भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का एक सेट सुकन्या समृद्धि योजना पर लागू होता है. इसमें निम्न शामिल हैं :
- न्यूनतम जमा राशि रु. 250 प्रति माह और अधिकतम रु. 5 लाख है.
- ब्याज दर - 7.6% प्रति वर्ष (भारत सरकार से प्राप्त तिमाही निर्देशों में परिवर्तन के अधीन).
- सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने के बाद खाता परिपक्व हो जाएगा.
- बालिका की आयु 18 वर्ष होने तक माता-पिता या अभिभावक इस खाते का परिचालन कर सकते है.
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सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ क्या हैं?सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिका के माता-पिता कुछ अनोखे लाभों प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं - सभी बचत योजनाओं से उच्चतम ब्याज दर, बालिका को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की जाती है, तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कर लाभ प्राप्त कर सकते है.
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सुकन्या समृद्धि खाता ऑनलाइन कैसे खोल सकते है?
ऑनलाइन माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने का साधन विकसित किया जा रहा है.
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सुकन्या समृद्धि खाते की पात्रता क्या है?
सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए ऐसी बालिका जो भारत की निवासी है तथा उसकी आयु 0-10 वर्ष के बीच है, पात्र है.
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सुकन्या समृद्धि खाता किस प्रकार कार्य करता है?
सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी 0-10 वर्ष की आयु के बीच की बालिका के माता-पिता द्वारा खोला जा सकता है. / इसे परिपक्वता तक अर्थात सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के 21 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है. उच्च शिक्षा की आयु में 50% तक जमा राशि के आहरण की अनुमति है. शादी के मामले में, खाता 18 वर्ष की आयु के बाद समय - पूर्व बंद किया जा सकता है.
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सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
किसी भी बैंक या डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए खाता खोलने का फॉर्म, विधिक अभिभावक या माता-पिता के केवाईसी अनुपालन दस्तावेज तथा बालिका के जन्म प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज प्रस्तुत करें.
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सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) के लिए आयु सीमा क्या है?
राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) द्वारा आयु सीमा निर्धारित की जाती है जो 0-10 वर्ष के बीच है.
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यदि मैं सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में रु. 1.5 लाख से अधिक जमा करता हूं तो क्या होगा.?
जमा राशि एक वर्ष में रु. 1.5 लाख से अधिक हो जाने पर एक वित्तीय वर्ष के लिए एसएसवाई योजना जमा से अलग रखी जाएगी.
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सुकन्या समृद्धि खाते में मैं कितने वर्षों के लिए जमा कर सकता हूँ?
माता-पिता या विधिक अभिभावक सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक धनराशि जमा कर सकते हैं.
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सुकन्या योजना में कितनी बार पैसे जमा कर सकता हूं?
भारत सरकार ने जमा की आवृत्ति पर कोई सीमा नहीं रखी है, मगर सुकन्या समृद्धि योजना में भुगतान राशि रु. 50 के गुणकों में होनी चाहिए.
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सुकन्या समृद्धि खाते में पैसा जमा करने का सबसे अच्छा समय क्या है?
आदर्शत: एक माह में किसी भी समय जमा किया जा सकता है, लेकिन यदि एसएसए में जमा प्रति माह 5 तारीख से पहले किया जाए तो खाताधारक के लिए अधिक फायदेमंद होगा. चूंकि खाते में सबसे कम शेष राशि पर कैलेंडर माह अर्थात पांचवें दिन के अंत पर और उस माह के अंत के बीच के लिए ब्याज की संगणना की जाएगी.
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एसएसवाई खाता कब परिपक्व होता है?
बैंक ऑफ बड़ौदा में सुकन्या समृद्धि योजना बालिका की आयु 21 वर्ष पूरी करने के बाद परिपक्व होता है.