Education Loan EMI Calculator
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Loan Amount:
₹500000 -
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7.70 -
Loan Terms:
120 -
Equated Monthly Installment (EMI) will be
दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता
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ब्याज दर एवं प्रभार
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दस्तावेजीकरण
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना : लाभ
यह एक ऐसा ऋण है जो किसी मेधावी छात्र को दिल्ली में समुचित नियम व शर्तों के अधीन बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्राप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने में सहायक है.
दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना : विशेषताएं
योजना का उद्देश्य : निम्नानुसार उल्लिखित उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना दिल्ली में उच्च शिक्षा पाने के लिए गुणवान छात्रों को बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है. बल इस बात पर है कि गुणवान छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित और वहन करने योग्य नियम और शर्तों पर बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता सहित उचित अवसर प्रदान किया जाए.
यह योजना उच्च शिक्षा और कौशल विकास क्रेडिट गारंटी निधि (जिसे इसके बाद निधि कहा जाएगा) नामक रु. 30 करोड़ के आधारभूत निधि के निर्माण का लक्ष्य रखती है, जिसे प्रारंभ में उचित गारंटी प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उत्सुक बैंकों को गारंटी शुल्क के गारंटी मांग सूचना नोट (सीजीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर गारंटी कवर का आवेदन करने की तारीख पर बकाया राशि का 0.50% को वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) के रुप में भुगतान करना होगा. सभी आगामी एजीएफ को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बकाया ऋण राशि के आधार पर संग्रहित किया जा सकता है. ऋण में चूक होने और दावा करने पर, ऋण सुविधा के वापस मांगने और नियमों के सम्यक प्रक्रिया के अंतर्गत वसूली कार्रवाई आरंभ करने के पश्चात दावे की 75% राशि (डिफ़ॉल्ट के तहत कुल राशि के 100% में से) चुकाई जाएगी और दावे की शेष 25% की राशि का भुगतान, वित्तीय संस्थान द्वारा उठाए गए निवल / अंतिम हानि का पता लगाते हुए और वसूली कार्रवाई की समाप्ति के बाद किया जाएगा. यह योजना भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सदस्य् बैंकों या दिल्ली एनसीटी की सरकार द्वारा निर्धारित अन्या बैंकों / वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋण तक ही सीमित है.
बकाया राशि का 0.50% का गारंटी शुल्क उधारकर्ता से वसूल कर न्यास को भुगतान किया जाएगा.
दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना : पात्रता
छात्र पात्रता
- छात्रों, जो दिल्ली में डिप्लोमा या डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम या विनिर्दिष्ट कौशल विकास पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं और जिन्होंने दिल्ली से क्लास X और क्लास XII किया है, इस योजना के अंतर्गत पात्र है. ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए जिनकी अर्हक परीक्षा क्लास X है, छात्र जिन्होंने दिल्ली से क्लास X पूरा किया है इस योजना के लिए पात्र होंगे. छात्र, जो दिल्ली एनसीटी सरकार के कर्मचारियों के या दिल्ली एनसीटी सरकार के साथ पदस्थापित अधिकारी / सरकारी कर्मचारियों के बच्चें भी योजना के अंतर्गत पात्र होंगे.
- छात्र ने माध्यामिक परीक्षा / उच्ची माध्यमिक परीक्षा / आवश्यक अर्हक परीक्षा पूरा करने के बाद प्रवेश प्रक्रिया / गुणवत्ता के आधार पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से दिल्ली में मान्यता प्राप्त संस्थार में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम या विनिर्दिष्ट कौशल विकास पाठ्यक्रम (स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टररेट डिग्री सहित डिग्री या डिप्लोमा) में प्रवेश लिया होना चाहिए.
- सरकारी संस्थापन / विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों से सभी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ऋण हेतु गारंटी उपलब्ध होगी. दिल्ली में स्थित एनएएसी / एनबीए / एसएफआरसी ग्रेडिंग वाले निजी / स्वलयं – वित्त पोषित संस्थानों के लिए भी उपलब्ध होगी. विभाग सभी निजी संस्थानों को एनएएसी / एनबीए से प्रमाणन प्राप्त करने के लिए राजी करेगा. उस समय तक, निजी संस्थानों के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय और प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा गठित तृतीय राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) द्वारा दिए जाने वाले ग्रेडिंग का प्रयोग किया जाए, क्योंकि यह ग्रेडिंग इंफ्ररास्ट्रिक्चएर, संकाय और संस्थान के शैक्षणिक मानकों पर आधारित है, जैसा कि उनके द्वारा वहन किए जा रहे व्यय भी है.
- दिल्ली एनसीटी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी तकनीकी प्रशिक्षण / कौशल विकास संस्थान या विश्वविद्यालय स्तरीय कौशल केन्द्रों या तकनीकी / प्रशिक्षण कौशल विकास के संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए भी उपलब्ध होगा.
- नियोजनीयता के आधार पर अन्य प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त संस्थानों पर विचार किया जा सकता है.
- निजी संस्थान, जिसमें प्रवेश लिया गया हो, को एनएएसी / एनबीए ग्रेडिंग होनी चाहिए. *चूंकि वर्तमान में सभी संस्थानों के पास एनएएसी / एनबीए ग्रेडिंग नहीं है, सीमित अवधि के लिए एसएफआरसी ग्रेडिंग पर भी विचार किया जा सकता है
एनएएसी / एनबीए प्रमाणन वाले निजी संस्थानों के लिए, न्यूनतम ए या बी ग्रेड होना आवश्याक है.
एसएफआरसी ग्रेडिंग वाले निजी संस्थानों के लिए, ए+ या ए ग्रेड होना आवश्याक है.
(एसएफआरसी ग्रेडिंग तृतीय राज्य शुल्क विनियामक समिति (एसएफआरसी) द्वारा दी जाती है और ग्रेडिंग इंफ्ररास्ट्र्क्चर, संकाय और संस्थान के शैक्षणिक मानकों सहित विभिन्न मानदंडों पर आधारित है. संस्थानों को सूचित किया गया है कि तत्काल एनएएसी / एनबीए प्रमाण पत्र प्राप्त करें).
गुणवान छात्र (जो मेरिट कोटा के अंतर्गत स्थान के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं) भी इस योजना के अंतर्गत ऋण हेतु पात्र होंगे भले ही छात्र मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत पाठ्यक्रम करने का विकल्प लेता है.
दिल्ली में शिक्षा के लिए पात्र पाठ्यक्रम : (सांकेतिक सूची)
- यूजीसी / सरकार / एआईसीटीई / आईसीएमआर आदि द्वारा मान्यठता प्राप्त कॉलेजों /विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री और पीजी डिप्लोमा के अनुमोदित पाठ्यक्रम.
- आईसीडब्यूए, सीए, सीएफए आदि जैसे पाठ्यक्रम.
- आईआईटी, एनआईएफटी, एनएलयू, आईआईएफटी आदि द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम
- यदि पाठ्यक्रम दिल्ली में किया जा रहा है, तो पॉलिटेक्निक (बहुशिल्प) आदि द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम सहित वैमानिकी , विमानक प्रशिक्षण, पोत परिवहन जैसे सामान्य् डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम, नागरिक विमानन महानिदेशक / पोत परिवहन / नर्सिंग काउंसिल या अन्यन विनियामक संस्थाठ द्वारा अनुमोदित डिग्री / नर्सिंग, भौतिक चिकित्सक या अन्य कोई शिक्षा में डिप्लोमा, जैसा भी मामला हो.
- दिल्ली एनसीटी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कौशल विकास पाठ्यक्रम.
नोट :
- उपर्युक्त सूची सांकेतिक है. इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी / व्यावसायिक पेशेवर / अन्य डिग्री, स्ना्तकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के परिणामस्वएरुप अन्य रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों पर शाखा विचार कर सकती है.
- रोजगार के आधार पर उपर्युक्त के अलावा प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम पर भी विचार किया जा सकता है.
- शाखाएं अन्य. पाठ्यक्रमों पर भी विचार कर सकती है जिन्हें भारत में शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण में ‘बड़ौदा ज्ञान’ योजना के अंतर्गत कवर किया गया है.
- गारंटी केवल उन संस्थानों के ऋणों के लिए उपलब्ध होगी जिनकी फीस सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है.
दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना : ब्याज दर एवं प्रभार
रु. 7.5 लाख तक : बीआरएलएलआर + 2.00 % प्रति वर्ष
रु. 7.5 लाख से अधिक : बीआरएलएलआर + 1.75 % प्रति वर्ष
- यदि चुकौती शुरु होने से पहले शिक्षा अवधि और अनुवर्ती अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाता है तो 1% ब्याज रियायत (ऋण की पूरी अवधि के लिए) प्रदान की जानी है. (शिक्षा ऋण पर मास्टर परिपत्र बीसीसी:बीआर:107/454 दिनांक 01.09.2015 के अनुबंध – 4 में उल्लिखित के अनुसार मासिक ब्याज में 1% रियायत के लिए दिशानिर्देश लागू होंगे.)
- छात्राओं को ब्याज दर में विशेष रियायत नहीं दी जाएगी.
- शिक्षा अवधि के दौरान और चुकौती अवधि की शुरुआत तक साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा.
टिप्पणी :-
छात्रों के लिए शिक्षा अवधि और चुकौती की शुरुआत तक अधिस्थनगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान करना वैकल्पिक होगा. चुकौती के लिए ईएमआई निर्धारित करते समय उधार ली गई मूल राशि में उपचित ब्याज जोड़ा जाएगा.
प्रोसेसिंग प्रभार
योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर कोई प्रोसेसिंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना : दस्तावेजीकरण
उपलब्ध नहीं
दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
ऋण के लिए विचार करने योग्य व्यय
- कॉलेज ++/ विद्यालय / हॉस्टल* को देय फीस
- परीक्षा / वाचनालय / लैबोरेटरी फीस
- छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम
- जमानती जमाराशि / भवन निधि / संस्था के बिल / पावती के साथ समर्थित वापसी योग्य जमाराशि के बिल / रसीद. (बशर्ते कि यह राशि संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए कुल ट्यूशन फीस के 10% से अधिक न हो.)
- पुस्तक / सामग्री / उपकरण / यूनिफॉर्म*** की खरीद.
- उचित दर पर कंप्यूटर की खरीद – यदि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक हो.
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कोई खर्च – जैसे अध्ययन दौरा, प्रोजेक्ट कार्य, थीसिस आदि
- आवश्यक ऋण की गणना करते समय, यदि छात्र उधारकर्ता को कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो, फीस आदि में छूट हो तो इसे विचार में लिया जाएगा.
- यदि ऋण निर्धारण में छात्रवृत्ति को शामिल किया गया हो, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि जब सरकार से राशि प्राप्ति हो तो वह छात्रवृत्ति राशि ऋण खाते में जमा होनी चाहिए.
टिप्पणी :
++ योजना के अंतर्गत शामिल पाठ्यक्रम हेतु मैनेजमेंट कोटा के सीट की लिए राज्य सरकार / सरकार अनुमोदित विनियामक संस्था द्वारा अनुमोदित फीस पर चुकौती की व्यवहार्यता के अधीन विचार किया जाएगा.
यदि छात्र बाहरी निवास के लिए चयन करता है / आवश्यक है, तो ऐसे मामले में उचित निवास और बोर्डिंग प्रभार पर विचार किया जाएगा.
यह संभावना है कि उपर्युक्ते मद सं vi, vii और viii के अंतर्गत आने वाली मदें कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभारों की सूची में उपलब्ध नहीं होंगी. अतः इन शीर्षों के अंतर्गत यथार्थवादी मूल्यांकन किया जाना चाहिए.
वित्त की राशि
उपर्युक्त पैरा 5 के अनुसार गणना किए गए आवश्यकता आधारित वित्त को पूरा करने के लिए पैरा 7 में उल्लिखित किए गए अनुसार मार्जिन की शर्त पर विचार किया जाएगा :
दिल्ली में शिक्षा – अधिकतम रु. 10 लाख.
- सामान्यतः रु. 7.5 लाख तक के ऋणों के संबंध में भारत सरकार की शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएसईएल) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों से संतुष्ट होने पर बैंक योजना के परिचालन में आने पर प्रदान कर सकते है.
- तथापि रु. 7.5 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक के ऋण और उन निजी संस्थानों से संबंधित ऋण, जिनके पास वर्तमान में भारत सरकार की आवश्यकता के अनुसार एनएएसी प्रमाणन नहीं है लेकिन ए+ या ए की एसएफआरसी ग्रेडिंग है या अन्यथा दिल्ली एनसीटी सरकार की योजना के अंतर्गत आवश्यकताओं को संतोषजनक रुप से पूरा करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे.
मार्जिन
रु. 10 लाख तक – शून्य
प्रतिभूति
रु. 10 लाख तक – माता-पिता / विधिक संरक्षक को सह-उधारकर्ता(ओं) होगा/होंगे. – कोई प्रतिभूति नहीं
टिप्पणी :- ऋण दस्तावेज छात्र द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और माता – पिता / विधिक संरक्षक को सह – उधारकर्ता के रुप में रखा जाएगा.
मूल्यांकन / स्वीकृति / संवितरण
- आवेदन या तो सीधे शाखा के माध्यम से या ऑनलाइन मोड़ से प्राप्त किए जाएंगे. आवेदन प्राप्त होने पर, संदर्भ संख्या सूचित करते हुए साधारण पावती जारी की जाएगी. पावती पत्र में बैंक के अधिकारी के विवरण भी दिए जाएंगे, जिनसे आवेदन के निपटान में देरी के मामले में संपर्क किया जा सकता है.
- तहसीलदार (कार्यकारी मजिस्ट्रेट), राजस्व विभाग, दिल्ली एनसीटी सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र को यदि आवश्यकक हो तो बैंक द्वारा अधिवास प्रमाणपत्र के रुप में स्वीाकार किया जाएगा.
- सामान्यरतः संबन्धित दस्ताावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन प्राप्ति होने के 15 दिनों के भीतर स्वीसकृति / अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा.
- सामान्य स्थिति में ऋण के मूल्यांकन के समय सिर्फ छात्र की भविष्य में आय की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा.
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) तिमाही आधार पर दिल्ली के छात्रों को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी.
- ऋण आवेदन की अस्वीकृति, यदि कोई हो, संबंधित शाखा के नियंत्रण प्राधिकारी की सहमति से और उच्चतर शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली को सूचित करते हुए तथा छात्र को अस्वीाकृति के लिए कारण बताते हुए सूचित की जाएगी.
- छात्र अपना ऋण आवेदन अपने माता-पिता के निवास स्थान अथवा शैक्षणिक संस्थान की निकटतम शाखा में प्रस्तु्त कर सकते हैं.
- यथासंभव ऋण का संवितरण आवश्यकता / मांग के अनुसार सीधे संस्थान / उपकरणों / सामग्री के विक्रेताओं को चरणों में किया जाना चाहिए.
- किसी भी तरह की शिकायत के संबंध में बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए मामलों के शिकायत के निपटान के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा की जाएगी और भारतीय बैंक संघ एवं केनरा बैंक से एक-एक सदस्य होंगे.
चुकौती
चुकौती अवकाश / अधिस्थगन – पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष.
- यदि छात्र निर्धारित अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है, तो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 2 वर्षों की विस्तारित अवधि की अनुमति दी जा सकती है. यदि छात्र उसके नियंत्रण के बाहर के किसी कारणवश पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है, तो स्वीकृति प्राधिकारी अपने स्वयं के विवेकाधिकार पर पाठ्यक्रम पूरा करने की आवश्यकता मानकर ऐसे समयावधि को बढ़ाने पर विचार कर सकता है. यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ देता है, छात्र / माता – पिता के साथ विचार विमर्श कर बैंक द्वारा उचित चुकौती शेड्यूल बनाया जाएगा.
- चुकौती अवकाश के दौरान उपचित ब्याज को मूल राशि में जोड़ा जाएगा और चुकौती हेतु समान मासिक किस्तोंक (इएमआई) का निर्धारण किया जाएगा.
- सभी श्रेणियों के लिए समान मासिक किस्तों में 15 वर्ष की अवधि हेतु ऋण की चुकौती की जाएगी.
टिप्पणी :- चुकौती अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण की समय-पूर्व चुकौती के लिए दंड नहीं लगाया जाएगा.
बीमा
- छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा कवर वैकल्पिक है.
- मेसर्स इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंश कंपनी के साथ बॉब की टाइअप के अंतर्गत शिक्षा ऋण के लिए मौजूदा ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंश के अंतर्गत शिक्षा ऋण उधारकर्ता को बीमा कवर प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है, जो शाखाओं द्वारा योजना के उधारकर्ताओं की सहमति से प्रदान किया जा सकता है.
अनुवर्ती कार्रवाई / निगरानी
बैंक, कॉलेज / विश्वविद्यालय / संस्थान प्राधिकारियों से संपर्क करते हुए ऋण लेने वाले छात्रों के संबंध में नियमित अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगा. यूआईडीएआई द्वारा जारी यूआईडी संख्या / पैन को भी बैंक के सिस्टम में दर्ज किया जाना है. ऋण के गैर – निष्पादक आस्ति (एनपीए) होने पर व्यक्ति को दिल्ली एनसीटी सरकार की कोई भी परियोजना या योजना के लाभों को रोकने के लिए तत्काल इस यूआईडीएआई / आधार लिंकेज का उपयोग किया जा सकता है. यदि आवश्यक हो तो छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए बैंक शैक्षणिक संस्थाान के साथ समझौता ज्ञापन कर सकता है. तथापि छात्र को अपनी सुविधानुसार/विकल्प के अनुसार किसी भी बैंक को संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी. बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच शिक्षा ऋणों की आस्ति गुणवत्ता की वार्षिक समीक्षा की जाएगी.
अन्य शर्तें
एक ही परिवार के एक से अधिक बच्चों को ऋण की स्वीकृति
भाई (भाईयों) और/या बहन (बहनों) को पहले से शिक्षा ऋण होने पर बैंक से इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले उसी परिवार के किसी अन्य मेधावी छात्र की पात्रता प्रभावित नहीं होगी.
एक ही परिवार के एक से अधिक बच्चों को ऋण की स्वीकृति
भाई (भाईयों) और/या बहन (बहनों) का पहले से शिक्षा ऋण होने पर बैंक से इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले उसी परिवार के किसी अन्य मेधावी छात्र की पात्रता प्रभावित नहीं होगी.
न्यूनतम आयु
शिक्षा ऋण के लिए पात्र होने के लिए छात्र की आयु के संबंध में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, यदि छात्र के नाबालिग होने पर जबकि माता-पिता द्वारा ऋण के लिए दस्तावेजों को निष्पादित किए जाने पर उनके वयस्क होने पर बैंक उनसे अनुसमर्थन पत्र प्राप्त करेगा.
टॉप अप ऋण
पहले ऋण की अधिस्थगन अवधि के दौरान यदि इस तरह के आगे के अध्ययन शुरू किए जाते हैं तो बैंक द्वारा समग्र पात्रता सीमा के अंदर आगे की पढ़ाई करने वाले छात्रों को टॉप-अप ऋण पर विचार किया जा सकता है. योजना के तहत उपलब्ध कराए गए ऋण की चुकौती शुरू हो जाएगी.
संयुक्त ऋणकर्ता
सामान्यतः छात्र ऋणकर्ता के माता-पिता/अभिभावक को संयुक्त ऋणकर्ता होना चाहिए. विवाहित व्यक्ति के मामले में, संयुक्त ऋणकर्ता पति या पत्नी या माता-पिता/सास-ससुर हो सकते हैं
अदेय प्रमाण पत्र (नो ड्यूस प्रमाण पत्र)
शिक्षा ऋण पर विचार करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में नो ड्यूस प्रमाण पत्र पर जोर नहीं दिया जाएगा. तथापि, बैंक इस बात की पुष्टि करते हुए एक घोषणा/एक हलफनामा प्राप्त करेंगे कि अन्य बैंकों से कोई ऋण नहीं लिया गया है.
ऋण आवेदन का निपटान
ऋण आवेदनों का निपटान सामान्य रूप से 15 दिनों से 1 महीने की अवधि के भीतर किया जाना है, लेकिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत ऋण आवेदनों के निपटान हेतु निर्धारित समय मानदंडों से अधिक नहीं होना चाहिए.
क्रेडिट स्कोर
ऋण क्रेडिट स्कोर के डिफ़ॉल्ट के मामले में जैसे माता-पिता के साथ-साथ छात्रों का क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (आई) लिमिटेड (सिबिल) भी प्रभावित होगा जो भविष्य में ऋण लेने के साथ-साथ ऋण की लागत में वृद्धि करने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स की जांच और सिबिल/इक्विफैक्स रिपोर्ट तैयार करने के लिए बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन किया जाना है
दस्तावेज़ प्रस्तुत करना
यदि बैंकों द्वारा वांछित है, तो छात्रों को अपने शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित दस्तावेजों की बैंक द्वारा प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी.
संस्थानों द्वारा छात्र की प्रगति रिपोर्ट साझा करना.
जानबूझकर किए जाने वाले चूक की संभावना को कम करने के लिए शैक्षिक/तकनीकी प्रशिक्षण/कौशल विकास संस्थानों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. बैंक द्वारा ऐसा वांछित होने पर नियमित अंतराल पर वैसे छात्रों की प्रगति रिपोर्ट साझा की जाएगी जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है.
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What is Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme?
The scheme is about students:
- Who wishes to pursue higher education or a skill-based diploma.
- Whi have completed their 10th and 12th grade in Delhi, specifically.
- Who are looking to borrow under the scheme, where the bank is providing loans up to Rs. 10 lakhs.
- Where the Government of India guarantees to repay the education loan via the Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Fund in the case of a default.
- Who is seeking a collateral-free loan.
- Lastly, the education loan is universal regardless of the student’s background.
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What are the eligible courses under Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme for pursuing higher education in Delhi?
The bifurcation can be checked below.
- PG diploma courses – ICWA, CA, CFA, IIT, and NIFT.
- Degree or regular courses – aeronautical engineering, pilot training, nursing, etc.
- Skill-based courses developed by Govt. of NCT of Delhi.
- The list above for education loans in Delhi is indicative and the bank may approve other job-oriented courses or vocational courses offered by any recognized institution.
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What is the age limit for Higher Education and Skill Development Guarantee Scheme?
There are no restrictions regarding age. However, if the student was a minor while the parent took the higher education loan, the bank will have to obtain a letter of ratification from the student after he/she turns completes the majority.
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Which documents are needed for this scheme?
The student must furnish authenticated copies of documents about their academics to the bank.
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How to apply for higher education and skill development guarantee scheme for pursuing higher education in Delhi?
The student should submit their loan application either at the bank branch near their residence of parents or to the educational institution itself.
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Does this scheme provide education loans for post-graduation?
Yes, the bank does provide education loans for higher studies as well.