एक नए हरित युग में कदम रखें


सूर्य की शक्ति का उपयोग कर अपने घरों को रोशन करें

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • प्रतिभूति
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क और प्रभार
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : लाभ

  • 90% तक वित्त पोषण
  • ब्याज दर 7.00% से शुरू *
  • नवीकरण और नवीन ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार रु 78,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है
  • कोई पूर्व खाताबंदी शुल्क नहीं
  • फ्लोटिंग और नियत ब्याज दर का विकल्प उपलब्ध है
  • 3 किलोवाट तक की इकाई क्षमता के लिए कोई आय दस्तावेज आवश्यक नहीं है

पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : विशेषताएं

  • निवासी व्यक्ति (अकेले या संयुक्त रूप से), वेतनभोगी या कारोबार/ पेशा /कृषि से धनोपार्जन करने वाले "पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन" के लिए पात्र हैं।
  • न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
  • अधिकतम आयु: सेवानिवृत्ति की आयु तक (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए) और 65 वर्ष (गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)
  • आकर्षक ब्याज दर:
  • 3 किलोवाट तक की इकाई क्षमता 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक इकाई क्षमता

    3 किलोवाट इकाई क्षमता के अंतर्गत फ्लोटिंग दर:
    बीआरएलएलआर-2.15% अर्थात वर्तमान में 7.00%

    नियत विकल्प :
    1 वर्ष एमसीएलआर-1.80% अर्थात वर्तमान में 7.00%

    (नियत दर विकल्प बैंक द्वारा निर्धारित तीन साल में एक बार ब्याज दर को रिसेट करने के अधीन है)

    फ्लोटिंग और नियत रेट विकल्प के अंतर्गत :

    मौजूदा गृह ऋण ग्राहकों के लिए:
    जैसा कि होम लोन स्कीम (कार्ड रेट) में लागू है।

    गैर गृह ऋण ग्राहकों के लिए:
    गृह ऋण ब्याज दर (कार्ड दर) +100 बीपीएस
    680 से कम सिबिल स्कोर रहने पर किसी भी ऋण की अनुमति नहीं दी जाएगी
    (निश्चित दर विकल्प बैंक द्वारा निर्धारित 3 वर्षो में एक बार ब्याज दर को रिसेट किए जाने के अधीन है।)

  • अधिकतम अवधि : 120 महीने।

पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : प्रतिभूति

पात्रता मानदंड:
  • निवासी व्यक्ति (अकेले या संयुक्त रूप से) वेतनभोगी अथवा किसी कारोबार/पेशा/कृषि से धनोपार्जन करने वाले
  • निवासी व्यक्तियों द्वारा फ्लैट में रहने पर संबंधित आवासीय संपत्ति अथवा उसका टेरेस उनके नाम पर होना आवश्यक है।

लक्ष्य:

केवल 10 किलोवाट क्षमता तक आवासीय उद्देश्यों के लिए ग्रिड कनेक्टेड आरटीएस (रूफ टॉप सोलर) का इन्स्टालेशन


सीमा:

Up to 3 KW :

न्यूनतम सीमा : No minimum limit

अधिकतम सीमा : Rs.2.00 Lakh

More than 3 KW to 10 KW:

न्यूनतम सीमा : रु.50,000/-

अधिकतम सीमा : रु.10,00,000/-


उम्र:

न्यूनतम: -21- वर्ष

अधिकतम :

  • वेतनभोगी व्यक्ति के लिए: ऋणकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु तक (चुकौती अवधि सहित)
  • गैर-वेतनभोगी के लिए -65- वर्ष (चुकौती अवधि सहित)

मार्जिन:

न्यूनतम परियोजना लागत का 10%

पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदकों/सह-आवेदक का केवाईसी दस्तावेज
  • विगत 3 महीने की वेतन पर्ची और फॉर्म नंबर 16 (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)
  • विगत दो वर्षों का आईटीआर (गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)
  • स्थानीय सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र (किसानों के लिए)
  • विगत 6 महीनों का बैंक खाता विवरणी
  • नवीनतम बिजली बिल
  • 3 किलोवाट तक की इकाई क्षमता के लिए कोई आय दस्तावेज आवश्यक नहीं है
  • Copy of Application Acknowledgment (Downloaded from MNRE portal)
  • 10. Copy of feasibility approval letter issued by DISCOM
  • Any other documents required by the Bank.

पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : शुल्क और प्रभार

Up to 3 KW :

शून्य

More than 3 KW to 10 KW:

0.50% of Loan amount +GST

(Subject to Min.Rs.500+GST & Max. Rs.5000+GST)

पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

  • आवेदक/सह-आवेदक (जिनकी आय पात्रता के लिए मान्य) को वेतनभोगी और/या -2- वर्ष (गैर-वेतनभोगी के लिए) के लिए -1- वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए व्यवसाय/पेशे में नियोजित/जुड़ा होना चाहिए। यह शर्त 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सौर इकाई के लिए लागू नहीं है।
  • ऐसे कृषकों के मामले में जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं और जिन्हें आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक नहीं है, स्थानीय सक्षम राजस्व प्राधिकारी से नवीनतम आय प्रमाण-पत्र अपेक्षित है। यह शर्त 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सौर इकाई के लिए लागू नहीं है।
  • यह योजना केवल घरेलू रूफटॉप परियोजनाओं तक ही सीमित रहेगी। कोई भी औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ता या सरकारी और अर्ध सरकारी संगठन ऋण योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • सौर प्रणाली के लिए कोटेशन केवल डिस्कॉम के पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

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