कृषी उत्पादकता की वृद्धि के लिए भारतीय किसानों को सक्षम बनाना
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण भारत के साथ
किसान को चार पहिया वाहन हेतु ऋण का वित्तपोषण
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लाभ
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पात्रता मानदंड
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क
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अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
किसान को चार पहिया वाहन हेतु ऋण का वित्तपोषण : लाभ
- रु 3.00 लाख तक की कुल ऋण सीमा के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं
- रु 3.00 लाख तक की कुल ऋण सीमा के लिए शून्य निरीक्षण शुल्क
- अधिकतम ऋण रु. 30.00 लाख
- कम ब्याज दर
किसान को चार पहिया वाहन हेतु ऋण का वित्तपोषण : पात्रता मानदंड
- कृषि से संबद्ध गतिविधियों से जुड़े किसान जिनकी पारिवारिक आय ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त है. यदि किसान की आय का मुख्य स्रोत भूमि आधारित गतिविधि है.
- किसानों के पास न्यूनतम 4 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि या 8 एकड़ मौसमी सिंचित भूमि होनी चाहिए.
किसान को चार पहिया वाहन हेतु ऋण का वित्तपोषण : विशेषताएं
- किसान को कृषि प्रबंधन गतिविधियों में उपयोग के लिए जीप, एसयूवी, स्टेशन वैगन, ग्रामीण परिवहन वाहन आदि सहित कोई भी नया चार पहिया वाहन खरीदने के लिए चार पहिया ऋण का वित्तपोषण स्वीकृत किया जाता है.
किसान को चार पहिया वाहन हेतु ऋण का वित्तपोषण : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
- भूमि अभिलेख
- आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)
किसान को चार पहिया वाहन हेतु ऋण का वित्तपोषण : शुल्क
- रु. 3.00 लाख तक का ऋण – शून्य
- रु. 3.00 लाख से अधिक ऋण – स्वीकृत सीमा का 1%, अधिकतम रु. 100 लाख
किसान को चार पहिया वाहन हेतु ऋण का वित्तपोषण : अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
आयु सीमा |
न्यूनतम - 21 वर्ष अधिकतम - 70 वर्ष तक. यदि आवेदक/भूमिधारक की आयु 70 वर्ष से अधिक है, तो विधिक उत्तराधिकारी को सह-उधारकर्ता बनाया जाएगा. |
ऋण राशि |
नया वाहन: अधिकतम ऋण रु. 30.00 लाख. |
ब्याज दर |
एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी+0.25% |
चुकौती |
7 वर्ष फसल पैटर्न/आय सृजन के आधार पर किश्तों का निर्धारण मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर किया जा सकता है. |
प्रतिभूति |
कृषि अग्रिमों के लिए समग्र दृष्टिबंधक करार |
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