त्वरित पहुंच और तत्काल समाधान के माध्यम से एमएसएमई को सशक्त बनाना.
व्यापार ऋण के लिए हमारे एमएसएमई ऋण का लाभ उठाएं.
ऋण एवं अग्रिम
-
Search
-
Filter
Filter byProduct Type
- All
- General MSME Loan
- Government Schemes
- Industry Specific MSME scheme
Filter by
- All
- General MSME Loan
- Government Schemes
- Industry Specific MSME scheme
-
डिजिटल मुद्रा ऋण
डिजिटल मुद्रा ऋण योजना विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रों से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण सुविधा ऑफर करती है.
-
Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt (CGSSD)
Bank of Baroda has set up dedicated desks at the SITB, headed by experienced professionals, for undertaking various types of treasury activities in different financial markets.
-
बड़ौदा कारीगर क्रेडिट कार्ड
सभी कारीगर, जो उत्पादन / विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो (और अन्यथा विद्यमान बैंक की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों को करने के लिए ऋण सुविधा के लिए पात्र हैं) पात्र होंगे.
-
बड़ौदा कॉंट्रैक्टर योजना
मौजूदा एवं भावी कॉंट्रैकटरों / सब कॉंट्रैक्ट रों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए चालू सीमा (ओवरड्राफ्ट), इनलैंड / विदेशी साख पत्र, बैंक गारंटी के रूप में बड़ौदा कॉंट्रैक्टार योजना कार्यशील पूंजी सहायता (निधि आधारित / गैर निधि आधारित) उपलब्ध करवाती है.
-
बड़ौदा लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड
लघु व्यवसाय इकाइयों, रिटेल व्यापारियों, कारीगरों, ग्रामोद्योगों, लघु उद्योग इकाइयों और अत्यंत लघु औद्योगिक इकाइयां, पेशेवर एवं स्व-नियोजक व्यक्तियों आदि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना बड़ौदा लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड का प्रयोजन है.
-
कारोबार प्रतिनिधियों को बड़ौदा ऋण
वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से हमारे बैंक द्वारा लगाए गए सेवा प्रदाताओं के साथ वैध करार वाले कारोबार प्रतिनिणि और कियोस्क ऑपरेटर.
-
बड़ौदा प्रॉपर्टी प्राइड
बड़ौदा प्रॉपर्टी प्राइड समुदाय के लिए आवश्यक एवं कानून द्वारा निषिद्ध या जन हित के लिए प्रतिकूल न हो, ऐसी भौतिक रूप में ऐसे वस्तु / माल-सामान के व्यापार में लगे वैयक्तिकों / इकाइयों को आवश्यकता आधारित निधि उपलब्ध कराता है.
-
बड़ौदा विद्यास्थली ऋण
बड़ौदा विद्यास्थली ऋण शैक्षणिक संस्थाओं को वित्त सहायता के लिए विशेष योजना है.
-
वाणिज्यिक वाहन वित्तपोषण
त्वरित ऋण - हमारी ऋण मंजूरी एवं संवितरण बाधारहित दस्तावेजीकरण एवं डोरस्टेप सेवाओं के साथ अत्यंत त्वरित है.
-
विनिर्माण एवं खनन उपकरण वित्तपोषण योजना
त्वरित ऋण - हमारी ऋण मंजूरी एवं संवितरण बाधारहित दस्तावेजीकरण एवं डोरस्टेप सेवाओं के साथ अत्यंत त्वरित है.
-
प्रधानमंत्री का रोजगार निर्माण कार्यक्रम ( पीएमईजीपी)
प्रधानमंत्री का रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऋण से जुड़ा हुआ सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है. इस योजना के अनुपालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) नोडल एजेंसी है. राज्य स्तर पर इस योजना का अनुपालन केवीआईसी, केवीआईबी एवं जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जाता है.
-
पेशेवरों के लिए योजना
कार्यशील पूंजी आवश्यकता उपकरणों की खरीद (विस्तार / नवीकरण) स्वस्वामित्व वाली भूमि पर कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु विनिर्मित कार्यालय परिसर के अधिग्रहण के लिए एनएफबी सुविधाएं
-
स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूआई)
विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूआई) को अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा कम से कम एक महिला उद्यमी की क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है
क्या आपको सहायता की आवश्यकता है?

कॉलबैक अनुरोध
कृपया यह विवरण भरें, ताकि हम आपको वापस कॉल कर सकें और आपकी सहायता कर सकें.

-
सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए मानदंड क्या हैं?
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित किया गया है.
विवरण विनिर्माण उद्यमों के मामले में संयंत्र और मशीनरी में निवेश सेवा क्षेत्र के उद्यमों के मामले में उपकरण में निवेश सूक्ष्म उद्यम रू. 25 लाख तक रू.10 लाख तक लघु उद्यम रू. 25 लाख से अधिक और रू. 500 लाख तक रू. 10 लाख से अधिक और रू. 200 लाख तक मध्यम उद्यम रू. 500 लाख से अधिक और रू. 10 करोड़ तक रू. 200 लाख से अधिक और रू. 500 लाख तक एमएसएमईडी अधिनियम के तहत परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म और लघु (सेवा) उद्यमों में छोटे सड़क और जल परिवहन ऑपरेटर, छोटे व्यवसाय, पेशेवर और स्व-नियोजित व्यक्ति, खुदरा व्यापार शामिल होंगे अर्थात आवश्यक वस्तुओं (उचित मूल्य की दुकानों), उपभोक्ता सहकारी दुकानों में काम करने वाले खुदरा व्यापारियों को दी जाने वाली अग्रिम राशि और से अनधिक की निजी खुदरा व्यापारियों और अन्य सभी सेवा उद्यमों को दी गई रू.20 लाख से अनधिक की ऋण सीमा शामिल है.
-
क्या मीयादी वित्त और कार्यशील पूंजी वित्त बैंक द्वारा स्वीकृत किए जाने हैं ?
हां. बैंक द्वारा मीयादी वित्त और कार्यशील पूंजी दोनों सुविधाएं मंजूर की जाती हैं.
-
क्या संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक है ?
रू. 100 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक / अन्य पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है. ये सीजीटीएमएसई के अंतर्गत आते हैं. अन्य खातों के लिए, जो सीजीटीएमएसई के अंतर्गत नहीं आते हैं, बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार संपार्श्विक को निर्धारित कर सकता है.
-
क्या एक ऋणकर्ता जिसने संपार्श्विक और / या / अन्य पक्ष गारंटी द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है और उसे संपार्श्विक प्रतिभूति / अन्य पक्ष गारंटी के बिना अलग / अलग क्रेडिट सुविधा स्वीकृत की गई है, को सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत कवर किया जा सकता है?
हां.