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प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम ( पीएमईजीपी)
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पात्रता
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ब्यासज दर और प्रभार
प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम ( पीएमईजीपी) : पात्रता
उद्देश्य
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के माध्यम से रोजगार के अवसरों का निर्माण करना.
- पारंपरिक एवं भावी शिल्पकारों एवं बेरोजगार युवा वर्ग को बड़े पैमाने पर निरंतर एवं स्थिर रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु जिससे ग्रामीण युवा वर्ग का शहरों में स्थानांतरण कम किया जा सके.
प्रयोज्यता
- यह योजना सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी व्यवहार्य (तकनीकी एवं आर्थिक रूप से) परियोजनाओं को लागू है.
- The maximum cost of the project admissible under manufacturing sector is Rs.50 lakhs and business/services sector is Rs.20 lakhs.
- एक परिवार में से केवल एक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है.
- इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल नयी परियोजना के लिए उपलब्ध है.
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जो योजना की नकारात्मक सूची में शामिल है.
पात्र उद्यमी/ऋणकर्ता
- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति.
- निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत रू. 10/- लाख तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रू. 5/- लाख से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिए लाभार्थी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
- स्वयं सहायता समूह (बीपीएल के अंतर्गत हो, उनके सहित, बशर्ते उन्होंने किसी अन्य योजना का लाभ न उठाया हो.
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था.
- उत्पादक को-ऑपरेटीव सोसायटी.
- चैरिटेबल ट्रस्ट.
टिप्पणी
मौजूदा इकाइयां (पीएमआरवाय, आरईजीपी या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत के) एवं ऐसी अन्य इकाइयां, जिन्होंने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया हो वे पात्र नहीं होंगी.
लाभार्थियों का निर्धारण
लाभार्थियों का निर्धारण एवं चयन जिला मेजिस्ट्रेट/उपायुक्त/संबद्ध कलेक्टर की अध्यक्षता में केवीआईसी/राज्य केवीआईबी/जिला उद�%8प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम ( पीएमईजीपी) : ब्यासज दर और प्रभार
ब्याज दर
एमएसई क्षेत्र को लागू अनुसार.
चुकौती अवधि
6 माह तक की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि सहित 3 से 7 वर्ष की चुकौती अवधि.
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