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कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता मानदंड
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : लाभ

  • रु.2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए 3% का ब्याज सबवेंशन जो कि 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है.
  • माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा.
  • ब्याज दर एमसीएलआर और क्रेडिट रेटिंग से संबद्ध है
  • सरकार के अनुसार योजना 2020-21 से 2029-30 तक चालू रहेगी

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : विशेषताएं

  • कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु ऋण सुविधा

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : पात्रता मानदंड

पात्र परियोजनाएं:

फसल के उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं

  • ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं (सप्लाय चेन सर्विसेस)
  • गोदाम
  • भूमिगत कक्ष
  • पैक हाउस
  • परख इकाइयाँ
  • छँटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ
  • कोल्ड चेन
  • रसद सुविधाएं
  • प्राथमिक प्रोसेसिंग केंद्र
  • पकने वाले कक्ष
  • काजू का प्राथमिक प्रोसेसिंग

सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण हेतु परियोजनाएं

  • जैविक आदान उत्पादन इकाइयाँ
  • जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां
  • स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा
  • निर्यात समूह सहित फसल के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने के लिए चिह्नित परियोजनाएं.
  • सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं के लिए पीपीपी के तहत केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा प्रचारित परियोजनाएं.

पात्र लाभार्थी

  • प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)
  • विपणन सहकारी समितियां
  • संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)
  • किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
  • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
  • बहुउद्देशीय सहकारी समितियां
  • कृषि उद्यमी
  • नई कंपनियां
  • एकत्रीकरण अवसंरचना प्रदाता

केंद्र/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित पीपीपी परियोजनाएं

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : आवश्यक दस्तावेज़

  • केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • भूमि का रिकार्ड
  • कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
  • परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
  • आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : शुल्क

प्रोसेसिंग शुल्क:

  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋणों के लिए शून्य प्रोसेसिंग शुल्क.
  • रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1%, अधिकतम रु.100 लाख

निरीक्षण शुल्क:

  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई निरीक्षण शुल्क
  • रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु.250/-
  • रु.10 लाख से अधिक और रु.1 करोड़ तक - रु.1000/-
  • रु. 1 करोड़ से अधिक - रु. 5000/-

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

सुविधा का स्वरूप

मीयादी ऋण

चुकौती अवधि

मीयादी ऋण 3 से 15 वर्षों में चुकाया जाना है (न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि)

सुरक्षा
  • पात्र उधारकर्ताओं के लिए सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी रु. 2 करोड़ कवरेज उपलब्ध है
  • बैंकों के ऋण से खरीदी या सृजित की गई चल संरचनाओं/उपकरणों/मशीनरी का दृष्टिबंधक
  • अचल संपत्तियों की भूमि और भवनों का बंधक
  • प्रोपराइटरों/साझेदारों/प्रमोटरों/निदेशकों आदि की व्यक्तिगत गारंटी.

मार्जिन

परियोजना लागत का न्यूनतम 10% प्रमोटर के योगदान के रूप में आवश्यक है

ब्याज दर

2.00 करोड़ रुपए तक की सीमा के लिए: सभी कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक वर्षीय एमसीएलआर प्लस 100 बेसिस प्वाइंट (फ्लोटिंग) जो अधिकतम 9.00% है.

2.00 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा के लिए:

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग

अचल संपत्ति कवरेज

100% से अधिक

75-100% से अधिक

50-75%

से अधिक

50%

से कम

सी आर-1 से सी आर-3

एमसीएलआर + एसपी +0.30%

एमसीएलआर + एसपी +0.40%

एमसीएलआर + एसपी + 0.65%

एमसीएलआर + एसपी +0.90%

सी आर -4 से सी आर-

6

एमसीएलआर + एसपी +0.65%

एमसीएलआर + एसपी +0.90%

एमसीएलआर + एसपी +1.15%

एमसीएलआर + एसपी +1.40%

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • What is Agriculture Infrastructure Fund?

    An agriculture infrastructure fund is a financing facility for post-harvesting activities, managing its infrastructure and keeping community farming assets.

  • How can I apply for the Agriculture Infrastructure Fund?

    You can apply online by clicking on ‘Apply Now’ button on the top of this page or visit the nearest branch of Bank of Baroda.

  • How does the National Agriculture Infra Financing Facility benefit farmers?

    All loans up to a limit of ₹ 2 crores under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. In case of loans beyond Rs. 2 crores, the interest subvention will be limited up to Rs. 2 crores.

    There is credit guarantee coverage, which is up to Rs. 2 crores. The fee for this coverage will be reimbursed by the Govt. of India.

  • What kind of infrastructure projects are eligible for funding under the Agriculture Infrastructure Fund Scheme?

    Following activities are eligible under National Agriculture Infra Financing Facility:

    • All Post-harvest management projects
    • Primary processing activities
    • Community farming assets like tissue culture
    • Organic inputs production – Vermicomposting etc.,
    • Financing hydroponic farming
    • Mushroom farming
    • Vertical farming
    • Aeroponic farming
    • Poly house/ Greenhouse
    • Logistics facilities
    • Tractors for groups like FPOs, PACS, SHGs, JLGs, Cooperatives, National and State Level Federation of Co-operatives, FPOs federations, Federations of SHGs, National and State Level Agencies as they qualify as community farming assets.

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