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क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)
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पात्रता
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ब्या्ज दर और प्रभार
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स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) : पात्रता
उद्देश्य
योजना के तहत मंजूर उन्नत तकनीकों को शुरु करने के लिए 15% की पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेषीकृत उत्पादों/उप-क्षेत्रों में लघु एवं एसएसआई इकाइयों को तकनीकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करने के लिए.
सीमा
योजना के तहत अधिकतम पात्र ऋण रु. 1/- करोड़ है.
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योजना के संपूर्ण विवरण www.smallindustryindia.com तथा www.dcmsme.gov.in पर भी उपलब्धब है.
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) : ब्या्ज दर और प्रभार
सब्सिडी की दर
15% या रु. 15 लाख, जो भी कम हो. (सब्सिडी की गणना योजना के तहत स्वीकृत पात्र प्लांट एवं मशीनरी के खरीद मूल्य के आधार पर होगी)
योजना 31.03.2012 तक की अवधि के लिए परिचालित है.
- पात्र इकाइयां ऋण के लिए आवेदन करते समय आवश्यक रुप से सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
- सब्सिडी के लिए केवल सीएलसीएसएस के तहत मंजूर किए गए सावधि ऋण ही पात्र हैं.
- संबंधित दावे मंत्रालय में निर्धारित समय सीमा में पहुंच जाने चाहिये. यह अंतिम ऋण संवितरण (संदर्भ तारीख) की अगली तिमाही के भीतर की अवधि है.
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क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) : स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना
प्रयासों को और बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के तहत एक विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) शुरू की गई है, जिसमें एससी/एसटी उद्यमों के लिए क्षेत्रों या मशीनरी और प्रौद्योगिकी पर बिना किसी प्रतिबंध के 1 करोड़ रुपये की समग्र निवेश सीमा के साथ 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है.
विवरण के लिए कृपया देखें:
https://www.scsthub.in/content/special-credit-linked-capital-subsidy-scheme