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सौर परियोजना हेतु वित्तपोषण योजना
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उद्देश्य
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विशेषताएं
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पात्रता
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ब्याज दर और प्रभार
सौर परियोजना हेतु वित्तपोषण योजना : उद्देश्य
केवल सीमित प्रयोजन से छत पर लगाने हेतु सौर उपकरण / संयंत्र की खरीद और इन्हें इंस्टॉल करना. (भुगतान सीधे उपकरण के विक्रेता / इंस्टॉलर को किया जाएगा.)
सौर परियोजना हेतु वित्तपोषण योजना : विशेषताएं
लक्ष्य समूह
आय सृजन संबंधी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई (एमएसएमई-नियामक और एमएसएमई-विस्तारित दोनों)
स्थान
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों में वित्तपोषण किया जाना है
- दिल्ली एनसीआर
- राजस्थान
- गुजरात
- महाराष्ट्र
- कर्नाटक
इसके अलावा, हमारी 14 एसएमई शाखाएं भी 100 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध क्षमता के अनुसार इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण करेंगी.
सभी लीड्स बैंक द्वारा नियुक्त बाहरी एजेंसी के माध्यम से भेजे जाएंगे.
सौर परियोजना हेतु वित्तपोषण योजना : पात्रता
उधारकर्ता संगठन
- स्वामित्व संस्थान
- पंजीकृत और गैर पंजीकृत भागीदारी
- सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)
- एक व्यक्ति की कंपनी
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
- पब्लिक लिमिटेड कंपनी
- न्यास / सोसायटी
नोट: एचयूएफ, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 8 की कंपनियां और व्यक्तियों का संघ (एओपी) / व्यक्तियों का निकाय (बीओआई) पात्र नहीं हैं.
आयु मानदंड - (केवल प्रोपराइटरशिप फर्म के स्वामियों के लिए लागू)
न्यूनतम आयु - 25 वर्ष - प्रोप्राइटरशिप फर्म के स्वामी के लिए और 21 वर्ष-व्यक्तिगत गारंटर, ऋण आवेदन के समय
अधिकतम आयु- ऋण परिपक्वता के समय 65 वर्ष
सुविधा का प्रकार- मीयादी ऋण
ऋण राशि -
न्यूनतम – रु. 10.00 लाख
अधिकतम – रु. 05.00 करोड़ (एएमसी और बीमा शुल्क सहित)
चुकौती अवधि -
न्यूनतम : 36 माह, अधिकतम : 60 माह
अधिस्थगन: अधिकतम: 06 माह (मांगे जाने पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए)
ब्याज दर
ब्याज की फ्लोटिंग (अस्थिर) दर के अंतर्गत लागू ब्याज दर बीआरएलएलआर + एसपी + 4% है.
सौर परियोजना हेतु वित्तपोषण योजना : ब्याज दर और प्रभार
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