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प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता मानदंड
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क और प्रभार
  • अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : लाभ

  • यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध है
  • परियोजना/उधारकर्ता की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यकता आधारित वित्त पोषण.
  • कम प्रोसेसिंग शुल्क
  • क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं के लिए रु 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा.
  • केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों से सब्सिडी प्राप्त करने के प्रावधान सामान्य रूप से परियोजना/इकाई लागत के 40% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 60% तक सीमित होंगे.

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : विशेषताएं

इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण में मत्स्य पालन क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए गतिविधियां निम्नानुसार शामिल होंगी:

  • अंतर्देशीय मात्स्यिकी और मत्स्य पालन का विकास
  • मेरी कल्चर तथा समुद्री शैवाल की खेती सहित समुद्री मत्स्य पालन का विकास शामिल है.
  • उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास
  • सजावटी मनोरंजक मत्स्य पालन का विकास.
  • तकनीकी इंफ्यूजन संयोजन
  • कटाई पश्चात और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर
  • बाजार/विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर
  • पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों का विकास.
  • जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन
  • निगरानी, नियंत्रण और सर्वेलंस (एमसीएस)
  • मछुआरों की सुरक्षा को संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : पात्रता मानदंड

पात्र लाभार्थी:

  • मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में एसएचजी / जेएलजी, मत्स्य पालन सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म (अर्थात एकल स्वामी, भागीदारी, एलएलपी कंपनियां, और सहकारी समितियां आदि) .), मछली किसान उत्पादक संगठन / कंपनियां.

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : आवश्यक दस्तावेज़

  • केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • भूमि अभिलेख
  • कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
  • आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : शुल्क और प्रभार

  • प्रोसेसिंग शुल्क:
  • रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य

कार्यशील पूंजी के लिए (नए/समीक्षित)

निधि आधारित:

  • रु 3 लाख से अधिक और रु 10 लाख तक - रु 250/- लाख या उसका भाग + जीएसटी
  • रु 10 लाख से अधिक- रु 350 लाख या उसका हिस्सा अधिकतम रु 00 लाख

गैर-निधि आधारित

निधि आधारित सीमा के लिए लागू शुल्क का 50% (प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रु 17.50 लाख और निर्यातकों के लिए 7.50 लाख रुपये)

मीयादी ऋण

  • रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1%, अधिकतम रु.100 लाख के साथ.
  • निरीक्षण शुल्क:
  • रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
  • रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु 250
  • रु.10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक - रु 1000
  • रु 1 करोड़ से अधिक - रु 5000

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

ऋण की मात्रा

आवश्यकता आधारित वित्तपोषण

योजना की वैधता

सरकार के निर्देश अनुसार, योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी

सुविधा का प्रकार

नकदी ऋण/ओडी/मांग ऋण / मीयादी ऋण

एलसी और बीजी

ऋण अवधि

मीयादी ऋण 3-15 वर्षों में देय होगा (न्यूनतम 6 माह की और अधिकतम 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित).

चुकौती

परियोजना के नकदी प्रवाह के आधार पर चुकौती मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर निर्धारित की जा सकती है.

मार्जिन

15%

अधिस्थगन अवधि

परियोजना के आधार पर अधिस्थगन अवधि न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष होगी

प्रतिभूति

  • बैंक के वित्त से खरीदी गई सृजित चल संरचनाओं/उपकरणों/मशीनरी/ का दृष्टिबंधक.
  • अचल संपत्तियों, भूमि और भवनों का गिरवी रखना
  • स्टॉक और बही ऋणों का दृष्टिबंधक
  • स्वामी /भागीदारों/प्रमोटरों/निदेशकों आदि की व्यक्तिगत गारंटी.
  • बैंक वित्त से सृजित अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रभार
  • बैंक द्वारा स्वीकृत अन्य कोई प्रतिभूति

ब्याज दर

  • रु 2 करोड़ तक की सीमा के लिए: एक वर्ष एमएलसीआर + 100 आधार प्वाइंट.
  • रु 2 करोड़ से अधिक की सीमा के लिए: ब्याज दर एमसीएलआर + एसपी + 0.30% प्रति वर्ष से लेकर एमसीएलआर + एसपी + 2.25% प्रति वर्ष तक जो आंतरिक क्रेडिट रेटिंग और अचल प्रतिभूति कवरेज के आधार पर होगा)

फंडिंग पैटर्न

केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किए जाने वाले सीएसएस घटक के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख अर्थात व्यक्तिगत/समूह गतिविधियों उप घटकों/गतिविधियों के मामले में केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों की सरकारी वित्तीय सहायता एक साथ परियोजना/इकाई लागत के 40%. सामान्य और एससी / एसटी महिलाओं के लिए 60% तक सीमित होगी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • What is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)?

    Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) is a scheme to bring about is designed to address crucial gaps in fish production and productivity, quality, technology, post-harvest infrastructure, management, modernization and strengthening of value chain, traceability, establishing a robust fisheries management framework and fishers' welfare.

  • Can I avail a loan under the PMMSY scheme for fish farming?

    Yes, you can apply for a loan under PMMSY scheme for fish farming, production and infrastructure management.

  • Is the PMMSY scheme only for commercial fish farming or can individuals also apply?

    Both individuals and commercial fish farmers can apply for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). There are other criteria’s as well, check the list below:

    • Fisheries development corporations
    • SHGs/ JLGs in fisheries sector
    • Fisheries co-operatives
    • Fisheries federations
    • Other private firms including LLP companies, partnerships and sole proprietorships.

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