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प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता मानदंड
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभार
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अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : लाभ
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध है
- परियोजना/उधारकर्ता की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यकता आधारित वित्त पोषण.
- कम प्रोसेसिंग शुल्क
- क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं के लिए रु 2 करोड़ तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा.
- केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों से सब्सिडी प्राप्त करने के प्रावधान सामान्य रूप से परियोजना/इकाई लागत के 40% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 60% तक सीमित होंगे.
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : विशेषताएं
इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण में मत्स्य पालन क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए गतिविधियां निम्नानुसार शामिल होंगी:
- अंतर्देशीय मात्स्यिकी और मत्स्य पालन का विकास
- मेरी कल्चर तथा समुद्री शैवाल की खेती सहित समुद्री मत्स्य पालन का विकास शामिल है.
- उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास
- सजावटी मनोरंजक मत्स्य पालन का विकास.
- तकनीकी इंफ्यूजन संयोजन
- कटाई पश्चात और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर
- बाजार/विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर
- पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों का विकास.
- जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन
- निगरानी, नियंत्रण और सर्वेलंस (एमसीएस)
- मछुआरों की सुरक्षा को संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : पात्रता मानदंड
पात्र लाभार्थी:
- मछुआरे, मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में एसएचजी / जेएलजी, मत्स्य पालन सहकारी समितियां, मत्स्य संघ, उद्यमी और निजी फर्म (अर्थात एकल स्वामी, भागीदारी, एलएलपी कंपनियां, और सहकारी समितियां आदि) .), मछली किसान उत्पादक संगठन / कंपनियां.
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- भूमि अभिलेख
- कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
- आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : शुल्क और प्रभार
- प्रोसेसिंग शुल्क:
- रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
कार्यशील पूंजी के लिए (नए/समीक्षित)
निधि आधारित:
- रु 3 लाख से अधिक और रु 10 लाख तक - रु 250/- लाख या उसका भाग + जीएसटी
- रु 10 लाख से अधिक- रु 350 लाख या उसका हिस्सा अधिकतम रु 00 लाख
गैर-निधि आधारित
निधि आधारित सीमा के लिए लागू शुल्क का 50% (प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रु 17.50 लाख और निर्यातकों के लिए 7.50 लाख रुपये)
मीयादी ऋण
- रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1%, अधिकतम रु.100 लाख के साथ.
- निरीक्षण शुल्क:
- रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
- रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु 250
- रु.10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक - रु 1000
- रु 1 करोड़ से अधिक - रु 5000
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
ऋण की मात्रा |
आवश्यकता आधारित वित्तपोषण |
योजना की वैधता |
सरकार के निर्देश अनुसार, योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी |
सुविधा का प्रकार |
नकदी ऋण/ओडी/मांग ऋण / मीयादी ऋण एलसी और बीजी |
ऋण अवधि |
मीयादी ऋण 3-15 वर्षों में देय होगा (न्यूनतम 6 माह की और अधिकतम 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित). |
चुकौती |
परियोजना के नकदी प्रवाह के आधार पर चुकौती मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर निर्धारित की जा सकती है. |
मार्जिन |
15% |
अधिस्थगन अवधि |
परियोजना के आधार पर अधिस्थगन अवधि न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष होगी |
प्रतिभूति |
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ब्याज दर |
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फंडिंग पैटर्न |
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किए जाने वाले सीएसएस घटक के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख अर्थात व्यक्तिगत/समूह गतिविधियों उप घटकों/गतिविधियों के मामले में केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों की सरकारी वित्तीय सहायता एक साथ परियोजना/इकाई लागत के 40%. सामान्य और एससी / एसटी महिलाओं के लिए 60% तक सीमित होगी. |
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