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कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण
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लाभ
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पात्रता मानदंड
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभार
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अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण : लाभ
- फार्म हाउस सह आवास इकाइयों सहित विभिन्न फार्म भवन संरचनाओं के निर्माण के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण : पात्रता मानदंड
- फसल की खेती में लगे सभी व्यक्ति भूमि के मालिक के रूप में या स्थायी किरायेदार के रूप में या पट्टेदार के रूप में (काफी लंबी अवधि के लिए) तथा प्रस्तावित निर्माण की पर्याप्त उत्पादक उपयोगिता रखते हैं.
- फार्महाउस सह आवासीय इकाई के निर्माण के लिए किसानों के पास किश्तों को चुकाने के लिए पर्याप्त आय सहित अपनी जमीन होनी चाहिए.
कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण : विशेषताएं
- विभिन्न कृषि संरचनाओं और फार्महाउस सह आवास इकाइयों के लिए मीयादी ऋण
- फार्महाउस सह आवास इकाई के लिए किए गए खर्च प्रतिपूर्ति की अनुमति है.
कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
- भूमि अभिलेख
- परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
- आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)
कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण : शुल्क और प्रभार
प्रोसेसिंग शुल्क:
- रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
- रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% (अधिकतम रु.100 लाख).
निरीक्षण शुल्क:
- रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
- रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु 250
- रु.10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक - रु 1000
- रु 1 करोड़ से अधिक - रु 5000
कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
ऋण राशि |
ऋण राशि पर कोई सीमा नहीं |
प्रतिभूति |
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चुकौती अवधि |
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ब्याज दर |
एमसीएलआर+एसपी |
मार्जिन |
15% (प्रतिपूर्ति के लिए 25%) |
अन्य जानकारी |
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