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किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण

  • लाभ
  • पात्रता मानदंड
  • विशेषताएं
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क
  • अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण : लाभ

  • रु 1 लाख तक की ऋण सीमा के लिए मार्जिन शून्य.

प्रोसेसिंग शुल्क

रु 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए शून्य

निरीक्षण शुल्क

रु 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए शून्य

पूर्व भुगतान शुल्क- शून्य

  • बगैर किसी सीमा की आवश्यकता पर आधारित वित्त पोषण
  • "उत्पादन और फसल के उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) से सब्सिडी प्राप्त करने का प्रावधान .

किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण : पात्रता मानदंड

  • व्यक्तिगत किसान, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), सीधे प्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों सेजुड़े किसानों की साझेदारी फर्म.
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार.
  • कॉर्पोरेट किसान (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी आदि)कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) / (एफपीसी) व्यक्तिगत किसानों की कंपनियां, साझेदारी फर्म और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों की सहकारी समितियां.

किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण : विशेषताएं

निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाएं स्वीकृत की जा सकती हैं:

  • ग्रीन हाउस/पॉली हाउस के निर्माण के लिए
  • शेड नेट हाउस के निर्माण के लिए
  • प्लास्टिक सुरंगों और वॉक-इन सुरंगों के निर्माण के लिए
  • पक्षी-विरोधी/ओला-रोधी जालों के निर्माण के लिए
  • प्लास्टिक मल्चिंग के लिए
  • हाइड्रोपोनिक्स के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए
  • एक्वापोनिक्स के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए
  • एरोपोनिक्स के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए
  • उपरोक्त संरचनाओं के तहत उपयोग के लिए घटकों/उपकरणों की खरीद के लिए

किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण : आवश्यक दस्तावेज़

केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि

  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
  • भूमि अभिलेख
  • परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
  • आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)

किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण : शुल्क

  • पूर्व भुगतान शुल्क- शून्य

प्रोसेसिंग शुल्क:

  • कुल कृषि एक्सपोजर रु. 3.00 लाख तक- शून्य
  • रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% अधिकतम रु.100 लाख

     निरीक्षण शुल्क:

  • कुल कृषि ऋण रु. 3.00 लाख- शून्य
  • रु.3 लाख से अधिक रु.10 लाख - रु 250
  • रु.10 लाख से अधिक और रु.1 करोड़ तक - रु.1000
  • रु. 1 करोड़ से अधिक - रु. 5000

किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को वित्तपोषण : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

आयु मानदंड

व्यक्तिगत किसान

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: कोई ऊपरी सीमा नहीं. तथापि, आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/(यों) जिनकी आयु -65- वर्ष से कम है, को सह-आवेदक और/या गारंटर के रूप में जोड़ा जा सकाता है

गैर व्यक्तिगत: कोई आयु सीमा नहीं

ऋण राशि

  आवश्यकता आधारित वित्त पोषण

सुविधा का स्वरूप

मीयादी ऋण

ब्याज दर

ऋण सीमा

लागू ब्याज दर

रु. 3.00 लाख रुपये तक

एक वर्ष का एमसीएलआर+ एसपी

>रु 3.00 लाख - < रु 25.00 लाख

एक वर्ष का एमसीएलआर+ एसपी +1.25%

रु. 25 लाख रुपये और उससे अधिक की सीमा

> 3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक

एक वर्ष का एमसीएलआर+ एसपी + 2.10%

> 5 वर्ष से अधिक 9 वर्ष तक

एक वर्ष का एमसीएलआर+ एसपी + 2.15%

 

आर्थिक इकाई की लागत तक (जहां लागू हो) या रु. 1.60 लाख जो भी कम

  • फसलों का दृष्टिबंधक
  • संरचना का दृष्टिबंधक/बैंक वित्त से खरीदे या निर्मित उपकरण/मशीनरी

1.60 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए

  • बैंक के ऋण से उत्पादित फसल, पशुधन, उपकरण, मशीन आदि संपत्ति का दृष्टिबंधक
  • बैंक वित्त से सृजित परिसंपत्ति का गिरवी रखना
  • भूमि पर गिरवी/प्रभार
  • तृतीय पक्ष गारंटी (यदि उपलब्ध हो)

ऋण की अवधि

निवेश के उद्देश्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन और गतिविधि के नकदी प्रवाह के आधार पर 3 से 9 वर्ष की अवधि.

अधिस्थगन अवधि

परियोजना के नकदी प्रवाह के अनुसार 3 से 12 माह की अवधि.

अन्य सूचना

 

  • उधारकर्ता के पास ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने का अनुभव होना चाहिए या संबंधित विभाग/एजेंसियों से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए
  • सभी वैधानिक लाइसेंस, इकाई/परियोजना स्थापित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों/विभागों से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए
  • 3.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग और निरीक्षण शुल्क नहीं
  • पूर्व भुगतान शुल्क- शून्य

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