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बागवानी विकास हेतु योजना

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता मानदंड
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क
  • अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

बागवानी विकास हेतु योजना : लाभ

  • रु. 1.00 लाख तक के लघु मीयादी ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं
  • आकर्षक ब्याज दर
  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं
  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई निरीक्षण नहीं
  • "वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) से सब्सिडी प्राप्त करने का प्रावधान
  • किसान, स्थायी किरायेदार/पट्टा धारक, एसएचजी, जेएलजी, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी संस्थाएं, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ऋण लेने के लिए पात्र हैं.

बागवानी विकास हेतु योजना : विशेषताएं

नए बागों की स्थापना के लिए या मौजूदा बागों, उद्यानों, वृक्षारोपण और नर्सरी के रखरखाव के लिए, बागों, बगीचों के विकास के लिए सभी पूंजीगत लागत (मशीनरी की खरीद और स्थापना, प्रोसेसिंग घरों के निर्माण आदि सहित) और रखरखाव लागत (जैसे पौधोंरोपण, ग्राफ्ट, उर्वरक, कीटनाशक, आदि की लागत) इस योजना के तहत पर्यवेक्षकों, माली आदि जैसे स्थायी कर्मचारियों के वेतन और वेतन के अनुसार ऋण प्रदान किया जाता है.

बागवानी विकास हेतु योजना : पात्रता मानदंड

भूमि के मालिक के रूप में या स्थायी किरायेदारों के रूप में या पट्टेदार के रूप में (काफी लंबी अवधि के लिए) फलों के बगीचों, वृक्षारोपण और नर्सरी फसलों के उत्पादन से जुड़े सभी व्यक्ति

बागवानी विकास हेतु योजना : आवश्यक दस्तावेज़

  • केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • भू अभिलेख
  • कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
  • परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो) आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)

बागवानी विकास हेतु योजना : शुल्क

प्रोसेसिंग शुल्क:

  • रु. 3.00 लाख तक कुल कृषि एक्सपोजर - शून्य
  • रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% अधिकतम रु.100 लाख

     निरीक्षण शुल्क:

  • कुल कृषि ऋण रु. 3.00 लाख- शून्य
  • रु.3 लाख से अधिक रु.10 लाख तक - रु 250
  • रु.10 लाख से अधिक और रु.1 करोड़ तक - रु.1000
  • रु. 1 करोड़ से अधिक - रु. 5000

बागवानी विकास हेतु योजना : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

सुविधा का स्वरूप

 

मीयादी ऋण (पूंजीगत व्यय के लिए)

नकद ऋण (कार्यशील पूंजी के लिए)

मार्जिन

श्रेणी

मार्जिन

फसल ऋण/लघु मीयादी ऋण

(a) 100,000/- रुपये तक की ऋण सीमा

शून्य

(b) 100,000/-रुपये से अधिक

15%

b. मीयादी ऋण

(a) रु. 100,000/- तक की ऋण सीमा

(b) रु 100,000/- से अधिक

 

ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी

 

अन्य ऋण

शून्य

15%

*10% या जैसा कि विशेष योजनाओं में विनिर्दिष्ट है

 

चुकौती अवधि

a) मीयादी ऋण: चुकौती की अधिकतम अवधि 5 से 7 वर्ष अधिस्थगन अवधि को छोड़कर

b) नकद साख: वार्षिक समीक्षा के अधीन 12 माह

 मानदंड

रु 1,60,000/- तक

- डी पी नोट

- फसलों का दृष्टिबंधक

रु.1,60,000 से अधिक

- डी पी नोट

- फसलों का दृष्टिबंधक

- जमीन गिरवी रखना या तीसरे पक्ष की गारंटी आदि.

ब्याज दर

रु.3.00 लाख तक की सीमा

फसल ऋण के अलावा:

एक वर्ष का एमसीएलआर+एसपी

रु.3 लाख से अधिक और रु.25 लाख तक की सीमा

एक वर्ष का एमसीएलआर+एसपी+1.25%

सीमा 25 लाख और उससे अधिक

3 वर्ष से कम की ऋण अवधि के सीसी/ओडी और डीएल के लिए

एक वर्ष का एमसीएलआर+एसपी +2.00%

ऋण अवधि -3- वर्ष और इससे अधिक के लिए

3 वर्ष और इससे अधिक और 5 वर्ष तक

एक वर्ष का एमसीएलआर+एसपी +2.10%

5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक.

एक वर्ष का एमसीएलआर+एसपी +2.15%

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  • कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित इकाइयों को अग्रिम
  • कृषि स्नातकों द्वारा एग्रीकलीनिक एवं एग्री बिजनेस केंद्रों की स्थापना
  • बड़ौदा पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड (बीएएचएफ़केसीसी) योजना
  • बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड (बीकेसीसी)
  • बड़ौदा किसान तत्काल ऋण योजना
  • फसलों की खेती (वृक्षारोपण और बागवानी फसलों के अलावा)
  • वेयरहाउस रसीद के एवज में वित्तपोषण
  • किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों को वित्तपोषण
  • कृषि भवनों एवं संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तपोषण
  • डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग के विकास हेतु वित्तपोषण
  • किसान को चार पहिया वाहन हेतु ऋण का वित्तपोषण
  • सिंचाई वित्तपोषण
  • संयुक्त देयता समूह को वित्तपोषण
  • संरक्षित कृषि परियोजनाएं (ग्रीन हाउस/पौली हाउस/ शेड नेट हाउस/ प्लास्टिक सुरंगों एवं वाक इन टनल/एंटी-बर्ड/एंटी-हेल नेट/ प्लास्टिक मल्चिंग/हाइपौनिक्स/एक्वापौनिक्स और एरोपौनिक्स आदि) का वित्तपोषण
  • कृषि ट्रैक्टर और भारी कृषि मशीनरी का वित्तपोषण
  • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत वित्तपोषण
  • गोबर गैस / बायो गैस प्‍लांट का इंन्‍टॉलेशन
  • सौर उर्जा गृह बिजली प्रणाली का इंस्टालेशन
  • सोने के गहने/ आभूषणों के एवज में ऋण के लिए योजना
  • स्वयं की जमाराशियों (लाबोड / ओडीबीओडी) के एवज में ऋण / ओवरड्राफ्ट.
  • सोलर फोटोवोल्टिक पंप सेट के इंस्टालेशन के लिए
  • ट्रैक्टर के लिए नई योजना
  • खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा
  • प्लांटर कार्ड योजना
  • परंपरागत फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने वाले ईस्टेट /बागानों की खरीद
  • कृषि उत्पाद कंपनियों / संगठनों (एफपीसी / एफपीओ) को वित्तपोषण हेतु योजना
  • कृषि विकास गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु योजना
  • छोटी दुग्धालय इकाइयों के वित्तपोषण हेतु योजना
  • प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) वित्त पोषण की योजना
  • पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)/
  • कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना
  • शहरी बागवानी योजना
  • कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए साइलोस /गोदाम
  • बागवानी विकास हेतु योजना
  • सस्ते परिवहन के विकल्प के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र (सीबीजी) के वित्तपोषण की योजना (एसएटीएटी)
  • पीएम फॉरमलाइजेशन के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को वित्तपोषण सुविधा हेतु योजना (पीएम एफएमई योजना)
  • किसानों को दो पहिया (मोटरसायकल/स्कूटर) ऋण
  • हमारे बैंक के साथ ऋण सुविधा का लाभ लेने वाले खाद्य एवं कृषि इकाई के वेयरहाउस/भंडारण रसीदें

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