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सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना (सीजीटीएमएसई)

  • पात्रता
  • ब्याज दर

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना (सीजीटीएमएसई) : पात्रता

उद्देश्य

एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार संपार्श्विक मुक्त ऋण (सीजीटीएमएसई) के कवरेज का उद्देश्य सूक्ष्म व लघु उद्यमों को रु.500 लाख तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है .


सीमा

इस योजना के अंतर्गत पात्र ऋण सीमा रु. 500 लाख तक है. किसी उधारकर्ता को जिसने संपार्श्विक और /या तृतीय पक्ष गांरटी की प्रतिभूति के एवज में कोई ऋण सुविधाएं ली हैं और उसे संपार्श्विक/तृतीय पक्ष गारंटी के बिना/सहित विशेष / अलग क्रेडिट सुविधा प्रदत्त है, सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत कवर किया जा सकता है.


प्रतिभूति

प्राथमिक प्रतिभूति ऋणकर्ता को दी गई ऋण सुविधा से अर्जित संपत्ति है और/ अथवा यह सीधे ऋणकर्ता के कारोबार /परियोजना से जुड़ी होती है जिसके लिए ऋण सुविधा का विस्तार किया गया है. उदाहरण के लिए भूमि, संयंत्र व मशीनरी अथवा किसी स्वामी या इकाई के नाम पर अन्य व्यावसायिक संपत्ति जिसका कोई देनदार नहीं है, को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जा सकता है .

अब सीजीटीएमएसई द्वारा "हाइब्रिड सिक्यूरिटी " नामक एक नए उत्पाद की शुरुआत की गई है, जो कि संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा कवर न की गई ऋण सुविधा के अंश पर गारंटी कवर की अनुमति प्रदान करता है .


मार्जिन
श्रेणी (व्यापारी गतिविधियां सहित) गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा
जिसमें क्रेडिट सुविधा दी गई है
रु. 5 लाख तक रु. 5 लाख से अधिक और रु. 50 लाख तक रु. 50 लाख से अधिक और रु. 500 लाख तक
सूक्ष्‍य उद्यम 85% 75% 75%
उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यम (सिक्किम, जम्मू कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र, लद्दाख के संघ शासित क्षेत्र सहित) 80%
अन्य सभी श्रेणी के ऋणकर्ता 75%

  • योजना का पूर्ण विवरण सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, यहां क्लिक करें
  • अधिक जानकारी के लिए, हमारी नजदीकी शाखा में जाएं, यहां क्लिक करें

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना (सीजीटीएमएसई) : ब्याज दर

गारंटी शुल्क

समग्र गारंटी शुल्क 1% + 2% का जोखिम प्रीमियम + बैंक से प्राप्त सीमा के आधार पर जोखिम प्रीमियम


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