ग्रामीण भारत को मुख्यधारा की बैंकिंग से जोड़ना।


बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण भारत के साथ।

वित्तीय समावेशन

  • महत्‍वपूर्ण अधिसूचना
  • माइक्रो इंश्‍योरेंस
  • रुपे पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड
  • माइक्रो इंश्‍योरेंस / नामांकन और दावा फॉर्म

वित्तीय समावेशन : महत्‍वपूर्ण अधिसूचना

Timing of BC points यहां क्लिक करें

बीसी एजेंट लोकेटर यहां क्लिक करें

Notice for information to general public and customers of Bank of Baroda particularly: It has been decided to levy revised Charges for AePS OFFUS transactions in Non-BSBD Accounts with effect from 11th February 2024 .

Type of Transactions (In Non BSBD account maintained with Bank of Baroda) Current Charges Revised Charges
AePS cash withdrawal (debit) at CSP /BC points of other Banks Free Rs. 20/- + GST
AePS Fund Transfer (debit) from Bank of Baroda to beneficiary at other Bank Free

आम जनता और विशेष रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों की जानकारी हेतु सूचना : दिनांक 05/04/2023 से बीएसबीडी खातों में एईपीएस ऑफस/ऑनस लेनदेन के लिए शुल्क प्रभारित करने का निर्णय लिया गया है.

लेन-देन के प्रकार (बैंक ऑफ बड़ौदा के बीएसबीडी खातों में)

वर्तमान प्रभार 

प्रस्‍तावित प्रभार (अनुमोदित)

बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी / बीसी केन्‍द्रों पर एईपीएस नकद आहरण (डेबिट)

नि:शुल्‍क 

एक माह में अधिकतम 4 नि:शुल्‍क डेबिट की अनुमति है. 4 नि:शुल्‍क डेबिट के बाद प्रति डेबिट रु. 20/- + जीएसटी प्रभारित किया जाएगा. 

अन्‍य बैंक के सीएसपी / बीसी केन्‍द्रों पर एईपीएस नकद आहरण (डेबिट)

नि:शुल्‍क 

बैंक के भीतर लाभार्थी को एईपीएस निधि अंतरण (डेबिट) 

नि:शुल्‍क 

बैंक ऑफ बड़ौदा से अन्य बैंक में लाभार्थी को एईपीएस निधि अंतरण (डेबिट) 

नि:शुल्‍क 

बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम / माइक्रो एटीएम से कार्ड + पिन आधारित नकद आहरण 

नि:शुल्‍क 

अन्य बैंकों के एटीएम / माइक्रो एटीएम से कार्ड + पिन आधारित नकद आहरण 

माह में 5 लेन-देन नि:शुल्‍क (वित्‍तीय और गैर-वित्‍तीय सहित). 5 से अधिक – रु. 15/- + जीएसटी.

अन्य बैंकों के एटीएम / माइक्रो एटीएम से कार्ड + पिन आधारित नकद आहरण 

माह में 5 लेन-देन नि:शुल्‍क (वित्‍तीय और गैर-वित्‍तीय सहित). 5 से अधिक – रु. 15/- + जीएसटी. 

बकाया शेष पूछताछ के लिए कोई शुल्‍क प्रभारित नहीं किया जाएगा.

बीसी केन्‍द्रों पर उपलब्‍ध सेवाएं

बीसी केन्द्रों पर ग्राहकों के लिए क्या करें और क्या न करें

असम और मेघालय राज्य में कार्यरत सभी बीसी केंद्रों पर गैर-आधार आधारित नामांकनों/ लेनदेनों को बंद करने के संबंध में सभी ग्राहकों को नोटिस डाउनलोड करें

वित्तीय समावेशन : माइक्रो इंश्‍योरेंस

माइक्रो इंश्‍योरेंस

परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की आय में वृद्धि की क्षमता कम हो जाने पर माइक्रो इंश्योरेंस के रूप में सामाजिक सुरक्षा गरीबों के लिए वरदान हो सकती है. भारत में, माइक्रो इंश्योरेंस योजनाओं को ज्यादातर एमएफआई द्वारा प्रदान किए गए माइक्रो ऋण के साथ एक अनिवार्य तत्व के रूप में क्रियान्वित किया जाता है. माइक्रो बीमा योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा के लिए आरंभिक कदम के रूप में माना जा सकता है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) दो ओपन एंडेड माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ दिनांक 9 मई, 2015 को किया गया था और दिनांक 01/06/2015 से इन्हें लागू किया गया.

पीएमजेजेबीवाई 1 जून, 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं में से एक है। भारत में किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अभाव में, सरकार ने बैंकिंग चैनल के माध्यम से जनसंख्या के एक बड़े समूह के लिए ऐसी योजना की कल्पना की थी.

दोनों योजनाओं के अंतर्गत जोखिम अवधि 12 महीने यानी 1 जून से 31 मई तक निर्धारित की गई है। पीएमएसबीवाई में, किसी भी उत्तम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है. पीएमजेजेबीवाई योजना नए बचत खातों को खोलने का एक मजबूत आधार भी है जो पूरी तरह से वित्त पोषित है। ऐसा निर्णय लिया गया है कि इस योजना को हमारे मौजूदा पात्र एसबी खाताधारकों के लिए जोरदार ढंग से प्रचारित किया जाए, जो अभी तक इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, साथ ही नए सिरे से अन्य बचत खाते भी खोले जा रहे हैं.

  • पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत नामांकन हेतु ग्राहकों के लिए उपलब्ध प्रावधान

    दोनों योजनाओं के अंतर्गत नए नामांकन के लिए, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई दिनांक 1 जून, 2016 से आरंभ हुई और हमारे ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके माध्यम से वे पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के तहत स्वयं को नामित कर सकते हैं :

    क्र सं पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत नामांकन हेतु प्रावधान प्रक्रिया
    1 शाखा शाखा में नामांकन फॉर्म जमा करना और खाते में पर्याप्त शेष राशि सुनिश्चित करना। (फॉर्म नीचे उपलब्ध है)
    2 बीसी केंद्र बी.सी कियोस्क पोर्टल में ग्राहकों का नामांकन कर सकते हैं
    3 बॉब वर्ल्ड बॉब वर्ल्ड में invest टैब के अंतर्गत
    4 इन्टरनेट बैंकिंग बॉब आई बैंकिंग में “Services” टैब के अंतर्गत
    5 पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से एस.एम.एस पीएमएसबीवाई के लिए 8422009988 पर एस एम एस भेजें पीएमएसबीवाई के लिए " space " खाता संख्या का अंतिम चार अंक space " Y
    उदाहरण PMSBY 2503 Y
    पीएमजेजेबीवाई के लिए 8422009988 पर एस एम एस भेजें पीएमजेजेबीवाई के लिए " space " खाता संख्या का अंतिम चार अंक space " Y
    उदाहरण PMSBY 2503 Y
    6 पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से मिस्ड कॉल पीएमजेजेबीवाई के लिए 8468001133 पर कॉल करें
    पीएमएसबीवाई के लिए 8468001144 पर कॉल करें
  • प्रधानमंत्री जन – धन योजना – पी.एम.जे.डी.वाय खाते में रू. 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट
    क्र सं योजना की कार्यप्रणाली  
    1 उद्देश्य प्रतिभूति , प्रयोजन या अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना निम्न आय समूह/वंचित ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाधा मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए सामान्य प्रयोजन ऋण.
    2 पात्रता (केवल व्यक्तियों के लिए)
    • सभी बीएसबीडी खाते, जो कम से कम छह महीने से संतोषजनक रूप से परिचालित हो रहे हों.
    • खाता में नियमित राशि जमा होने के साथ सक्रिय होना चाहिए। क्रेडिट डीबीटी या डीबीटीएल या किसी अन्य स्रोत से हो सकता है.
    • खाते को आधार और मोबाइल नंबर के साथ जोड़ा और प्रमाणित किया जाना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच
    3 सुविधा का प्रकार बचत खाते में ओडी सुविधा चालू रहना
    4 स्वीकृति की अवधि 36 महीने, इसके बाद खाते की समीक्षा के अधीन
    5 ऋण राशि न्यूनतम ओडी राशि रु. 2,000/- और अधिकतम रु. 10,000/-. रु. 2,000/- से अधिक के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा: – औसत मासिक शेष राशि का 4 गुना अथवा पिछले 6 महीनों के दौरान खाते में क्रेडिट योग का 50% अथवा रु. 10,000/- जो भी कम हो.
    6 ब्याज दर @ एक वर्षीय एम सी एल आर + 3 %
    7 प्रतिभूति शून्य
    8 प्रोसेसिंग प्रभार शून्य
    9 मंजूरी प्राधिकार शाखा
  • अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें - प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा
    • बीएसबीडी खाता, जो कम से कम छह महीने के लिए संतोषजनक रूप से संचालित होता हो
    • परिवार के कमाने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले ओडी को किसी परिवार के केवल एक सदस्य के अधीन दिया जा सकता है
    • डीबीटी/डीबीटीएल योजना/अन्य सत्यापित स्रोतों के तहत खाते में नियमित रूप से राशि जमा होनी चाहिए.
    • बीएसबीडी खाताधारक को आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी बैंक / शाखा में कोई अन्य बचत बैंक खाता नहीं रखना चाहिए.
    • आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए
    • नाबालिग अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग पीएमजेडीवाय के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट के लिए पात्र नहीं हैं
    • केसीसी/जीसीसी ऋणकर्ता पीएमजेडीवाय ओवरड्राफ्ट के लिए पात्र नहीं हैं
    • बगैर किसी मूल्यांकन के न्यूनतम ओडी राशि की रू. 2,000 है जो कि उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन है.
    • रू. 2000 से अधिक की राशि के ओवरड्राफ्ट के लिए पात्र राशि पिछले छह महीनों की औसत शेष राशि का 4 गुना अथवा पिछले छह महीनों में खाते में जमा हुई राशि के योग योग का 50% या रू.10,000 जो भी कम हो.

वित्तीय समावेशन : रुपे पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड


मद सं. /  Sr. No.

योजना का स्वरूप

1.

पात्रता

सभी पीएमजेडीवाई खाताधारक

2.

बीमा

रुपे पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड में एनपीसीआई की रुपे बीमा पॉलिसी के अनुसार सभी रुपे पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड धारकों को रु. 1 लाख का इन-बिल्ट दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जो कि प्रति वर्ष परिवर्तन के अधीन है. इसके अलावा दिनांक 28.08.2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खाते के में रुपे पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड धारक के लिए रु.1 लाख की दुर्घटना बीमा कवरेज को बढ़ाकर रु. 2 लाख कर दिया गया है.

3.

के लिए बीमा सुरक्षा

आकस्मिक मृत्यु तथा स्थायी पूर्ण विकलांगता

4.

बीमा कवर प्राप्‍त करने के लिए पात्रता मानदंड

इंट्रा और इंटर-बैंक अर्थात ऑन-अस (एटीएम / माइक्रो एटीएम / पीओएस / ई-कॉम /भुगतान संबंधी किसी भी लिखत द्वारा कहीं भी मगर बैंक के कारोबार सहयोगी) दोनों बैंक चैनलों में से किसी पर रुपे पीएमजेडीवाई कार्डधारकों की दुर्घटना की तारीख इस तारीख से 90 दिनों के भीतर या ऑफ अस (एक ही बैंक चैनल – अन्‍य बैंक चैनलों पर बैंक ग्राहक /रुपे कार्डधारक लेनदेन) न्यूनतम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया हो.

5.

बीमा लाभार्थी

सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार कार्डधारक का विधिक उत्तराधिकारी या खाते का नामित व्यक्ति इसका लाभार्थी हो सकता है.

6.

सूचना अवधि

दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर

7.

दावा प्रस्‍तुत करने की अवधि

दावा संबंधी सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर

8.

नाबालिगों को रुपे पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड जारी करना

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत बचत बैंक खाता खोलने वाले 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को (पिता और वास्‍तविक अभिभावक के माध्यम से नहीं) "स्वयं" के रूप में परिचालन अनुदेशों के साथ अपने व्यक्तिगत नाम पर रुपे पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है.

वित्तीय समावेशन : माइक्रो इंश्‍योरेंस / नामांकन और दावा फॉर्म

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