बैंक ऑफ बड़ौदा
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स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत वित्तपोषण

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता मानदंड
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत वित्तपोषण : लाभ

  • एसएचजी को रु. 20.00 लाख तक का संपार्श्विक रहित अग्रिम #
  • एसएचजी को रु. 10.00 लाख तक के अग्रिम के लिए शून्य मार्जिन
  • रु. 6 लाख तक के ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क /दस्तावेजीकरण प्रभार/निरीक्षण शुल्क नहीं
  • डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत सभी महिला एसएचजी के लिए रियायती ब्याज दर
  • # डीएवाई एनआरएलएम योजना के अंतर्गत एसएचजी को रु. 10.00 लाख से अधिक और रु. 20.00 लाख तक के ऋण के लिए सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के अंतर्गत संपार्श्विक रहित ऋण उपलब्ध हैं.

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत वित्तपोषण : विशेषताएं

ऋण का उद्देश्य

  • जरूरतमंद लोगों को अल्पावधि के लिए लघु ऋण.
  • समूह के सदस्यों के लाभ के लिए संसाधन जुटाना/प्रबंधन करना.
  • सूचित किया जाता है कि समूह अपने सदस्यों के लिए एक क्रेडिट योजना तैयार कर सकता है और कुल जमा बैंक को प्रस्तुत किया जा सकता है. समूह द्वारा इस पर विचार करके इसके उद्देश्य पर निर्णय किया जाएगा जिसके लिए ऋण राशि को उसके व्यक्तिगत सदस्यों के बीच वितरित किया गया है.
  • एसएचजी द्वारा विभिन्न उद्देश्यों जैसे आपातकालीन जरूरतों, आजीविका विकास, उच्च लागत ऋण अदला-बदली, संपत्ति के अधिग्रहण और विभिन्न आय पैदा करने वाली कृषि, कृषि से संबद्ध और अन्य गैर-कृषि गतिविधियों के लिए ऋण दिया जा सकता है.

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत वित्तपोषण : पात्रता मानदंड

  • एसएचजी उनके खाते की बहियों के अनुसार खाता पिछले 6 महीनों से सक्रिय होना चाहिए न कि उनके खाता खोल जाने की तारीख से
  • एसएचजी को 'पंचसूत्र' अर्थात नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर-ऋण, समय पर चुकौती और खातों की अद्यतन पुस्तकों का अभ्यास करना चाहिए.
  • ‘एसएचजी को नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी चाहिए.
  • निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह भी फिर से सक्रिय होने पर ऋण के लिए पात्र होते हैं यदि वे और कम से कम 3 माह की अवधि के लिए खाता एक्टिव रहता है.
  • एसएचजी के पास अन्य वित्तीय संस्थानों से कोई मौजूदा ऋण नहीं होना चाहिए और सदस्यों को आजीविका संवर्धन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए.

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत वित्तपोषण : आवश्यक दस्तावेज़

  • एसएचजी के पदाधिकारियों के केवाईसी दस्तावेज़ सहित आवेदन पत्र
  • बैंक ऋण लेने के लिए एसएचजी का संकल्प और पदाधिकारियों को खाता खोलने और संचालित करने का अधिकार
  • प्रायोजन एजेंसी से प्रायोजन पत्र

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत वित्तपोषण : शुल्क

कृषि खंड के लिए एकीकृत प्रोसेसिंग शुल्क (अर्थात प्रोसेसिंग, निरीक्षण, दस्तावेज़ीकरण, लेजर फोलियो शुल्क आदि) ऋण सीमा

शुल्क की राशि

रु 6 लाख तक

-शून्य

रु 6 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये तक

रु 250/- प्रति लाख या उसका भाग.

रु 10 लाख से अधिक

रु. 350/- प्रति लाख या उसका भाग

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के अंतर्गत वित्तपोषण : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को वित्तपोषण डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत एसएचजी को वित्तपोषण
ऋण की मात्रा एसएचजी की ऋण राशि का निर्धारण कॉर्पस निधि के आधार पर होता है जिसे एसएचजी को वित्तपोषित किया जा सकता है.
एसएचजी को बैंकों द्वारा बचत से जुड़ें ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं (कॉर्पस से ऋण अनुपात 1:1 से 1:4 तक अलग हो सकता है)
वार्षिक आहरण शक्ति (डीपी) के साथ 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक पात्र स्वयं सहायता समूहों को रु. 6 लाख का न्यूनतम ऋण.
अधिकतम ऋण : कोई उच्‍चतम सीमा नहीं
  • पहले वर्ष के लिए डीपी: मौजूदा कॉर्पस का 6 गुना या न्यूनतम रु. 1.50 लाख, जो भी अधिक हो
  • दूसरे वर्ष के लिए डीपी: समीक्षा / वृद्धि के समय कॉर्पस का 8 गुना या न्यूनतम रु. 3 लाख, जो भी अधिक हो.
  • तीसरे वर्ष के लिए डीपी: एसएचजी द्वारा तैयार की गई तथा संघों / सहायता एजेंसी और पिछले क्रेडिट विवरण द्वारा मूल्यांकन की गई माइक्रो क्रेडिट योजना (एमसीपी) के आधार पर न्यूनतम रु. 6 लाख.
  • चौथे वर्ष और उसके बाद के लिए डीपी: एसएचजी द्वारा तैयार की गई तथा संघों / सहायता एजेंसी और पिछले क्रेडिट विवरण द्वारा मूल्यांकन की गई माइक्रो क्रेडिट योजना (एमसीपी) के आधार पर न्यूनतम रु. 6 लाख.

सावधि ऋण के मामले में
  • पहली किश्‍त : मौजूदा कॉर्पस का 6 गुना या न्यूनतम ₹ 1.5 लाख, जो भी अधिक हो.
  • दूसरी किश्‍त : मौजूदा कॉर्पस का 8 गुना या न्यूनतम ₹ 3 लाख, जो भी अधिक हो
  • तीसरी किश्‍त : एसएचजी द्वारा तैयार की गई तथा संघों / सहायता एजेंसी और पिछले क्रेडिट विवरण द्वारा मूल्यांकित की गई माइक्रो क्रेडिट योजना (एमसीपी) के आधार पर न्यूनतम रु. 6 लाख.
  • चौथी किश्‍त और उसके के बाद: एसएचजी द्वारा तैयार की गई तथा संघों / सहायता एजेंसी और पिछले क्रेडिट विवरण द्वारा मूल्यांकित की गई माइक्रो क्रेडिट योजना (एमसीपी) के आधार पर न्यूनतम रु. 6 लाख.
सुविधा का प्रकार नकदी क्रेडिट और सावधि / मांग ऋण एवं ओवर ड्राफ्ट (टीएल / डीएल, सीसी और ओडी)
चुकौती अवधि नकदी ऋण या ओवर ड्राफ्ट के लिए: वार्षिक समीक्षा के अधीन 12 माह. मांग / सावधि ऋण के लिए : क्रेडिट योजना और स्‍वी‍कृति की अवधि के अनुसार जो 24 से 84 माह तक या संबंधित योजना / परियोजना के मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है.
प्रतिभूति एसएचजी को रु. 10.00 लाख तक का संपार्श्विक मुक्‍त ऋण डीएवाई एनआरएलएम योजना के अंतर्गत एसएचजी को रु. 20.00 लाख तक संपार्श्विक मुक्‍त ऋण.
डीएवाई एनआरएलएम योजना के अंतर्गत रु. 10.00 लाख से अधिक और रु. 20.00 लाख तक के एसएचजी को ऋण के लिए, सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के अंतर्गत संपार्श्विक रहित ऋण उपलब्ध हैं.
मार्जिन एसएचजी को रु. 10.00 लाख तक के अग्रिम के लिए कोई मार्जिन निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए.
ब्‍याज दर
स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण लागू ब्याज दर
रु. 3 लाख तक का ऋण एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.00%
रु. 3 लाख से अधिक का ऋण एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.50%
स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण लागू ब्याज दर
रु. 3 लाख तक का ऋण 7%
रु. 3 लाख से अधिक और रु. 5 लाख तक का ऋण एक वर्ष का एमसीएलआर
रु. 5 लाख से अधिक का ऋण एक वर्ष एमसीएलआर + एसपी + 1.50%

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • What is Agriculture Infrastructure Fund?

    It is a loan given to SHGs in the form of Term Loan (TL) or a Cash Credit Limit (CCL) for taking up sustainable livelihood activity and improving the quality of life through a micro credit plan developed by its members.

  • What is the limit of SHG loan?

    For SHG Loans under DAY NRLM Scheme
     
    Loan Limit for Cash Credit:
     
    Minimum loan: Rs. 6 lakhs to each eligible SHGs for a period of 3 years with a yearly drawing power (DP).
     
    Maximum loan: No upper ceiling limit
     
    The drawing power changes after a couple of years, read on to know more:

    • DP for 1st year: 6 times of the existing corpus or minimum of Rs 1.50 lakh, whichever is higher.
    • DP for 2nd year: 8 times of the corpus at the time of review/enhancement or minimum of Rs. 3 lakhs, whichever is higher.
    • DP for 3rd year: Minimum of Rs. 6 lakhs based on the Micro Credit Plan (MCP) prepared by SHG and appraised by the federations/support agency and the previous credit history.
    • DP for 4th Year onwards: Above Rs 6 lakh, based on the MCP prepared by SHG and appraised by the federations/ support agency and the previous credit history.


    Loan Limit for Term Loan:
     
    First dose: 6 times of the existing corpus or minimum of Rs.1.5 lakh, whichever is higher.
     
    Second dose: 8 times of the existing corpus or minimum of Rs. 3 lakhs, whichever is higher.
     
    Third dose: Minimum of Rs. 6 lakhs, based on the MCP prepared by the SHGs and appraised by the federations/support agency and the previous credit history.
     
    Fourth dose onwards: Above Rs. 6 lakhs, based on the MCP prepared by the SHGs and appraised by the federations/support agency and the previous credit history.
     
    For SHG Loans other than DAY NRLM Scheme:

    SHG may be sanctioned saving linked loans by banks (varying from a corpus to loan ratio of 1:1 to 1:4)

  • Are SHGs government or private?

    SHGs are small homogeneous groups of people having a desire to collectively perform activities. These groups can be formal (registered) or informal (unregistered).

  • When can SHG open bank account?

    Self Help Groups can open saving bank account immediately after the formation of the group or by applying on the website.

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