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सस्ते परिवहन के विकल्प के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र (सीबीजी) के वित्तपोषण की योजना (एसएटीएटी)
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विशेषताएं
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
सस्ते परिवहन के विकल्प के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र (सीबीजी) के वित्तपोषण की योजना (एसएटीएटी) : विशेषताएं
भूमिका | कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तजपोषण. |
नियम और शर्तें पात्र योजनाएं |
पूरे देश में सीबीजी संयंत्र की न्यूनतम डिजाइन क्षमता अर्थात 2 टन प्रतिदिन के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र |
पात्र लाभार्थी | उद्यमों यथा एकल स्वामित्व, साझेदारी, सीमित देयता साझेदारी, कंपनी एवं सहकारी समितियां एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुमति प्राप्त ऋणकर्ताओं का संगठन जिन्हें कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन (सीबीजी) व आपूर्ति के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किए गए हों. |
सुविधा का प्रकार | कार्यशील पूंजी/सावधि ऋण/बैंक गारंटी/साख पत्र (एलसी) |
क्रेडिट रेटिंग | न्यूनतम आंतरिक रेटिंग बॉब एमएसएमई बॉब 6 होना चाहिए |
मार्जिन | कार्यशील पूंजी : 25% सावधि ऋण : 30% |
ब्यािज दर और प्रभार |
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ऋण अवधि एवं चुकौती | यह सावधि ऋण 10-15 वर्षों में चुकौती योग्य है. (न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्षों की अवधि सहित) चुकौती : परियोजना के नकदी प्रवाह के आधार पर मासिक/तिमाही |
प्रतिभूति | चल व अचल संपत्तियों सहित समस्त परियोजना आस्तियों पर विशेष प्रभार. स्टॉक एवं बही ऋणों का दृष्टि बंधन. वैयक्तिक / कॉर्पोरेट गारंटी प्रोपराइटरों/ साझेदारों/प्रमोटरों/निदेशकों/मूल कंपनी आदि की वैयक्तिक/कार्पोरेट गारंटी. ऋणकर्ता के पक्ष में एस्क्रो खाते पर प्रभार. वाणिज्यिक करार का समनुदेशन अथवा उस पर प्रभार सृजन. शीर्ष बैंकों को स्वीकार्य कोई अन्य प्रतिभूति |
सब्सिडी | नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 1200 घन मीटर बायोगैस से उत्पन्न 4820 किलोग्राम सीबीजी पर रू 4 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी जो कि प्रति परियोजना अधिकतम रू 10 करोड़ की सीमा के अधीन होगी. |
सस्ते परिवहन के विकल्प के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र (सीबीजी) के वित्तपोषण की योजना (एसएटीएटी) : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- पात्र परियोजना : कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की पूरे भारत में न्यूनतम 2.0 टन प्रति दिन डिजाइन क्षमता वाले सीबीजी संयंत्र.
- पात्र लाभार्थी :उद्यमी अर्थात एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी, कंपनियां और सहकारी समितियां और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमत ऋणकर्ताओं का संगठन जिन्हें तेल विपणन कंपनियों (क्यूएमसी) द्वारा संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किया गया है.
- ब्याज दर:
- रु. 50.00 करोड़ तक की समग्र सीमा वाले ऋणों के लिए
आंतरिक क्रेडिट रेटिंग |
अचल संपत्ति सुरक्षा कवरेज (प्राथमिक और संपार्श्विक दोनों अचल संपत्तियों सहित) |
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100% से अधिक |
75-100% से अधिक |
50-75% |
50% से कम |
सीआर-1 से सीआर-3 |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
सीआर-4 से सीआर-6 |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
सीआर-7 एवं कम |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
बीआरएलएलआर+एसपी+0.50% |
- रु. 50.00 करोड़ से अधिक और रु.100 करोड़ तक की समग्र सीमा वालेऋणों के लिए : रु.50 करोड़ की समग्र सीमा वाले खातों पर लागू ब्याज दर से 1% अधिक ब्याज वसूल की जाएगी.
- प्रतिभूति :
- अचल संपत्ति और चल संपत्ति सहित संपूर्ण परियोजना संपत्ति पर विशेष प्रभार
- स्टॉक एवं बुक डेब्ट का दृष्टिबंधक
- प्रोपराइटरों/साझेदारों/प्रमोटरों/निदेशकों/मूल कंपनी की व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी
- ऋणदाताओं के पक्ष में एस्क्रो खाते पर प्रभार.
- एस्क्रो खाता:सीबीजी प्लांट का मालिक द्वारा एक एस्क्रो खाता रखा जाएगा. सीबीजी और जैविक खाद की बिक्री से प्राप्त भुगतान इस एस्क्रो खाते में प्राप्त होगा.
एस्क्रो खाता शुल्क वार्षिक आधार पर वसूल किया जाएगा.
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