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With Our Specialised Scheme for Financing Textile Units.

कपड़ा इकाइयों के वित्तपोषण के लिए योजना

सुविधा का प्रकार

मीयादी ऋण / मांग ऋण, नकदी ऋण और

गैर – निधि  आधारित सीमा अर्थात एलसी और बैंक गारंटी

निर्यात सुविधाएं: पीसी, पीसीएफसी, एफबीपी, एफबीडी, पीएसडीएल +

सीमा

न्‍यूनतम: रु. 25 लाख, अधिकतम: रु. 50 करोड़.

उद्देश्‍य

निधि आधारित तथा गैर – निधि आधारित कार्यशील पूंजी  आवश्‍यकताएं.

नई परियोजनाओं अर्थात भूमि एवं भवन का अधिग्रहण / विनिर्माण तथा परियोजना लागत पर आधारित प्‍लांट और मशीनरी (दिशानिर्देशों के अनुसार पुराने प्‍लांट  और मशीनरी सहित) का वित्‍तपोषण.

पात्रता

इस योजना के अंतर्गत जॉब वर्कर / व्‍यापारी (ई-कॉमर्स ट्रेडर्स सहित) सहित वस्त्र से जुड़ी गतिविधि (जैसा कि वस्‍त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) में कार्यरत सभी नई / मौजूदा इकाइयां (अन्य बैंकों से टेकओवर सहित).

बड़ौदा एसएमई गोल्‍ड कार्ड: इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट रेटिंग बीओबी -5 के साथ पिछले 1 वर्ष के लिए 'मानक' श्रेणी के ऋणकर्ताओं खातों को कवर किया जा सकता है.

ऋणकर्ता का स्वरूप : स्‍वामित्‍व / भागीदारी संस्‍था / एलएलपी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/ लिमिटेड कंपनी. हिंदु अविभक्‍त परिवार पात्र नहीं है.

कार्यशील पूंजी सीमा के मूल्यांकन की विधि

बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार.

नोट टीयूएफएस सब्सिडी से सीमा का आकलन स्वतंत्र होना चाहिए अर्थात डीएससीआर तथा मार्जिन की संगणना करते समय, अनुमानित टीयूएफएस सब्सिडी को विचार में नहीं लेना चाहिए.

ब्‍याज दर

बीआरएलएलआर + एसपी + 0.80% से शुरु

(इससे संबंधित किसी मामले की गुणवत्ता के आधार पर ब्याज दर में रियायत की अनुमति प्रदान की जा सकती है)

नोट : निर्यात ऋण सुविधाओं के लिए बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ब्‍याज दर प्रभारित की जानी है.

मार्जिन

 

सुविधा का प्रकार

प्रारंभिक आस्ति का प्रकार

मार्जिन

नकद साख

स्‍टॉक और बही ऋण *

25% (न्‍यूनतम).

मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर अधिक मार्जिन का निर्धारण किया का सकता है.

 

 

 

 

मीयादी ऋण

 

फैक्टरी भूमि और भवन

30%

नए प्‍लांट और मशीनरी तथा अन्य विविध अचल परिसंपत्तियां

25%

 

पुराने प्लांट और मशीनरी (टीयूएफ योजना के अंतर्गत)

30%

 

पुराने प्लांट और मशीनरी (आयातित)

30%

 

पुराने प्लांट और मशीनरी  (टीयूएफ योजना के इतर स्वदेशी)

40%

*120 दिनों तक के बही ऋणों का वित्त पोषण किया जा सकता है.

अवधि

कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए : 12 माह

मीयादी ऋण  के लिए : अधिकतम 9 वर्ष (अधिस्‍थगन अवधि सहित)

सेवा और अन्‍य प्रभार

सेवा प्रभारों का प्रकार

लागू सेवा प्रभार

प्रोसेसिंग प्रभार / अपफ्रंट शुल्‍क / दस्‍तावेजीकरण

 

 

 लागू प्रभारों का 50%.  

अंतरण प्रभार

इंटरसोल प्रभार

निरीक्षण प्रभार

मॉर्गेज सृजन प्रभार / टीईवी शिक्षा प्रभार

सीएमआर 1-3 रेटेड खातों को 50% रियायत दी जा सकती है.

प्रतिभूति

मीयादी ऋण के लिए :

पहला चार्ज पूरी स्‍थायी संपत्ति पर और दूसरा वर्तमान आस्तियों पर.

कार्यशील पूंजी के लिए :

पहला व दूसरा चार्ज स्‍थायी संपत्ति पर और पहला चार्ज वर्तमान आस्तियों पर.

एक्‍सपोजर 

संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्‍यकता **

रु.10 करोड़ तक

स्‍वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित.

 

रु.10 करोड़ से अधिक

प्रारंभिक प्रतिभूति के रूप में पहले से प्रभारित स्‍थायी परिसंपत्तियों की यूनिट के अलावा न्यूनतम 40% की आवश्यक है.


विवरण :

  • रु. 200 लाख तक के संपार्श्विक रहित ऋणों के कवरेज (सीजीटीएमएसई) का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को (रिटेल व्यापार और थोक व्यापार के लिए रु.100 लाख तक) तक संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान करना है, जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है.
  • पहले भाग में 'रु. 10,000/- तक तथा दूसरे भाग में रु. 20,000/- तक'.
  • 'पहले भाग के लिए : अधिकतम 12 माह तक, संवितरण से एक माह में 12 ईएमआई में चुकौती योग्‍य तथा दूसरे भाग के लिए : 18 माह तक'
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  • बड़ौदा हेल्थकेयर योजना
  • स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस)
  • निर्यात से जुड़ी सूक्ष्म इकाइयों के वित्तपोषण की योजना
  • सौर परियोजना हेतु वित्तपोषण योजना
  • कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना
  • डिजिटल मुद्रा ऋण
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  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
  • पीएम स्वनिधि योजना (सड़क पर बिक्री करने वालों के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा)
  • स्ट्रेटेजिक ग्राहकों के लिए पूर्व-स्वीकृत विनिर्माण और खनन उपकरण (सीएमई) ऋण सीमाएं
  • बड़ौदा कॉंट्रैक्टर – मुंबई
  • कारोबार प्रतिनिधियों (वीसी) को बड़ौदा ऋण
  • बड़ौदा एमएसई जनरल क्रेडिट कार्ड
  • बड़ौदा एसएमई गोल्ड कार्ड
  • बड़ौदा एसएमई ऋण पैक
  • संमिश्र ऋण
  • विनिर्माण एवं खनन उपकरण वित्तपोषण योजना
  • क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)
  • डीलर्स/ व्यापारी - कृषि इनपुट
  • एमएसएमई कैपेक्स ऋण तथा कैपेक्स कार्ड
  • एमएसएमई ऋण
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  • प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता अपग्रेडेशन (टीईक्यूयूपी) योजना
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