अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSSD)/
उद्देश्य
दबावग्रस्त एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए आरबीआई/बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/क्वासी इक्विटी के रूप में निवेश के लिए तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रमोटरों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना। ऋणों को सीजीटीएमएसई द्वारा 90% तक क्रेडिट गारंटी के तहत कवर किया जाएगा और शेष 10% प्रमोटर उधारकर्ता से संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
पात्र उधारकर्ता
- यह योजना उन एमएसएमई के लिए लागू है जिनके खाते दिनांक: 31.03.2016 तक मानक रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मानक खातों के रूप में या एनपीए खातों के रूप में नियमित संचालन में रहे है.
- प्रस्तावित योजना के तहत धोखाधड़ी/विलफुल डिफॉल्टर खातों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- एमएसएमई इकाइयों के प्रमोटरों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई स्वयं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत कंपनी आदि हो सकता है।
- यह योजना उन एमएसएमई इकाइयों के लिए मान्य है, जो दिनांक: 30.04.2020 तक दबाव में हैं, अर्थात एसएमए -2 और एनपीए खाते, जो उधार देने वाले संस्थानों के बही-खातों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र हैं।
विभिन्न प्रकार की सुविधाएं
वैयक्तिक ऋण : सावधि जमा
ऋण राशि
- एमएसएमई इकाई के प्रमोटरों को उनकी हिस्सेदारी (इक्विटी प्लस ऋण) के 50% या अंतिम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार रु 75 लाख , जो भी कम हो, के बराबर ऋण दिया जाएगा।
- यह ऋण लाभार्थी एमएसएमई इकाई के मूल ऋण से अधिक नहीं होगा
- यह उप ऋण ऋण केवल मुख्य सुविधा के पुनर्गठन के साथ दिया जाता है।
अवधि और पुनर्भुगतान
अधिकतम 10 वर्ष तक (डोर टू डोर) और अधिकतम 7 वर्ष की मोहलत
सुरक्षा
प्राथमिक सुरक्षा : प्राथमिक सुरक्षा : शून्य
संपार्श्विक सुरक्षा:
- प्रवर्तकों को उप-ऋण राशि का 10% संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लाना होगा। सीजीटीएमएसई गारंटी कवर ऋण की राशि के 90% के लिए उपलब्ध है।
- इकाई द्वारा प्राप्त मौजूदा सुविधाओं के तहत वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर दूसरा शुल्क। (उप-ऋण सुविधा की पूरी अवधि के लिए)
प्रोसेसिंग शुल्क
बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार
ब्याज दर
जैसा कि संबंधित एमएसएमई इकाई द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के लिए लागू है।
गारंटी देय शुल्क
उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया आधार पर गारंटीकृत राशि पर 1.50% प्रति वर्ष