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विशेषताएं
बीजीईसीएल 1.0
बैंक में इस योजना की शुरुआत एनसीजीटीसी दिशानिर्देशों की ईसीएलजीएस 1.0 योजना के अनुरूप की गई है.
इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 29.02.2020 को बैंकिंग प्रणाली से रु. 50 करोड़ तक बकाया राशि वाली इकाइयों को अधिकतम 20% तक निधि आधारित बकाया राशि के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण की अनुमति दी जा सकती है.
ऐसे ऋणकर्ता जो आरबीआई के दिनांक 05.05.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार एक बारगी पुन:संरचना (ओटीआर) के लिए पात्र हैं तथा जिन्होंने ईसीएलजीएस 1.0 के अंतर्गत 4 वर्ष की अवधि (12 महीने की अधिस्थगत अवधि सहित) के लिए ऋण लिया है, अब अपने बीजीईसीएल ऋण के लिए 5 वर्ष की अवधि अर्थात शुरुआत में 24 माह तक ब्याज की चुकौती, तत्पश्चात 36 माह में मूलधन एवं ब्याज की अदायगी, का लाभ उठाने के पात्र होंगे. इसके अलावा, ऐसे ऋणकर्ताओं को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन सहित दिनांक 29.02.2020 तक बकाया एफबी के 10% तक अतिरिक्त ऋण की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने बीजीईसीएलएस 3.0 के तहत अतिरिक्त सहायता प्राप्त नहीं की हो. वे बाद में बीजीईसीएलएस 3.0 के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे. अर्थात ऋणकर्ता या तो इस अतिरिक्त 10% का लाभ उठा सकते है या बीजीईसीएलएस 3.0 के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर सकते है लेकिन इन दोनों सुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे.
इस योजना के अंतर्गत वैसे ऋणकर्ता पात्र होंगे जिनके पास दिनांक 29.02.2020 को 60 दिनों तक की डीपीडी हो.
ब्याज दर : अधिकतम 7.50% प्रति वर्ष के अधीन बीआरएलएलआर+1% प्रति वर्ष.
योजना दिनांक 31.03.2022 तक वैध है. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें.
बीजीईसीएल 2.0
बैंक द्वारा एनसीजीटीसी द्वारा जारी ईसीएलजीएस 2.0 दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए इस योजना की शुरूआत की गई है.
इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 29.02.2020 तक निधि आधारित बकाया राशि का अधिकतम 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा.
यह सुविधा दिनांक 29.02.2020 तक रु. 50 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक की बकाया राशि वाले ऋणकर्ताओं के लिए उपलब्ध है.इस योजना के अंतर्गत दिनांक 29.02.2020 को 60 दिनों तक की डीपीडी वाले ऋणकर्ता पात्र होंगे.
यह योजना कामत समिति और हेल्थ केयर सेक्टर द्वारा चयनित 26 क्षेत्रों, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हैं, के लिए उपलब्ध है.
ब्याज दर : एमएसएमई इकाइयों के लिए बीआरएलएलआर + 1% प्रति वर्ष तथा गैर-एमएसएमई के लिए एमसीएलआर+1%.
- यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक वैध है. इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें.
- यह योजना दिनांक 29.02.2020/31.03.2021/31.01.2022 तक बैंक के सभी मौजूदा ऋणकर्ताओं के लिए है जो कि योजना की प्रयोज्यता के अनुसार निर्धारित सेक्टर पर निर्भर होगी.
बीजीईसीएल 3.0
बैंक में इस योजना की शुरुआत एनसीजीटीसी द्वारा आरंभ की गई ईसीएलजीएस 3.0 योजना के पश्चात की गई है.
- इस योजना के अंतर्गत आतिथ्य व इससे संबंधित क्षेत्र एवं नागरिक विमानन से जुड़ी कारोबारी इकाइयां शामिल की गई है.
- दिनांक 29.02.2022 विमानन क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यों से जुड़े कारोबारी उद्यम/एमएसएमई को कुल बकाया ऋण राशि के 50% तक की ऋण सुविधा (केवल निधि आधारित) जो कि बैंकिंग सिस्टम से प्रति ऋणकर्ता रु.200 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन है. तथापि वैसे ऋणकर्ता जिन्होंने बीजीईसीएलएस 1.0 अथवा बीजीईसीएलएस 2.0 के अंतर्गत ऋण सुविधा प्राप्त कर ली है, वे दिनांक 29.02.2020 तक की अपनी कुल बकाया ऋण राशि के 20% तक अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र होंगे.
- विमानन क्षेत्र से संबद्ध कारोबारी उद्यम/ एमएसएमई के लिए दिनांक 29.02.2022/31.03.2021 /31.01.2022 तक की स्थिति के अनुरूप कुल बकाया शेष राशि (निधि एवं गैर निधि आधारित) के 50% तक की ऋण सुविधा जो भी अधिक हो. यह बैंकिंग सिस्टम से प्रति ऋणकर्ता रु.400 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन है.
इस योजना के अंतर्गत दिनांक 29.02.2020 को 60 दिनों वाले डीपीडी ऋणकर्ता पात्र होंगे.
- यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक वैध है. इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें.
- यह योजना दिनांक 29.02.2020/31.03.2021/31.01.2022 तक बैंक के सभी मौजूदा ऋणकर्ताओं के लिए है जो कि योजना की प्रयोज्यता के अनुसार निर्धारित सेक्टर पर निर्भर होगी.
बीजीईसीएल 4.0 (बड़ौदा ऑक्सी क्रेडिट लाइन)
एनसीजीटीसी द्वारा जारी ईसीएलजीएस 4.0 दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंक में इस योजना की शुरुआत की गई थी.
सभी मौजूदा अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक और लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलिंडर आदि के निर्माण से जुड़ी इकाइयां इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं.
इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 को 90 दिनों वाले डीपीडी ऋणकर्ता पात्र होंगे.
अधिकतम ऋण राशि : रु. 2 करोड़.
इसके अंतर्गत ब्याज दर की सीमा 7.50% प्रति वर्ष है (यह ब्याज दर बैंक के बीआरएलएलआर/एमसीएलआर से संबद्ध है).
यह योजना 31.03.2022 तक वैध है. विस्तृत जानकारी हेतु कृपया शाखा से संपर्क करें.
बीजीईसीएल विस्तार (बीजीईसीएलएस 1.0,2.0 एवं 3.0)
बैंक द्वारा इस योजना को एनसीजीटीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए विस्तारित किया गया था.
- पात्रता :
- संबंधित बीजीईसीएलएस 1.0 /2.0 के अंतर्गत मौजूदा ऋणकर्ता अथवा 31 मार्च, 2021 की संशोधित संदर्भ तिथि पर आधारित नए ऋणकर्ता जो इन दिशानिर्देशों की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, इसके लिए पात्र हैं.
- बीजीईसीएलएस 3.0 (विस्तार) संबंधित बीजीईसीएलएस 3.0 के अंतर्गत मौजूदा ऋणकर्ता अथवा 31 मार्च, 2021 अथवा 31 मार्च 2022 की संशोधित संदर्भ तिथि पर आधारित नए ऋणकर्ता जो इन दिशानिर्देशों की अन्य शर्तों को पूरा करते है, इसके लिए पात्र हैं.
- ऋण सुविधा हेतु पात्र राशि
- बीजीईसीएलएस 1.0 (विस्तार): 30% तक डब्ल्यूसीटीएल (वर्तमान 20% से संवर्धित)
- बीजीईसीएलएस 2.0 (विस्तार): 30% तक डब्ल्यूसीटीएल अथवा एनएफबी सुविधा अथवा दोनों (वर्तमान 20% से संवर्धित)
- बीजीईसीएलएस 3.0 (विस्तार)- विमानन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के कारोबारी उद्यम/ एमएसएमई को दिनांक 29.02.2022/31.03.2021/31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण राशि के 50% तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी जो कि बैंकिंग सिस्टम से प्रति ऋणकर्ता रु.200 करोड़ की सीमा के अधीन है.
- विमानन क्षेत्र से जुड़ी कारोबारी इकाइयों/ एमएसएमई जो दिनांक 29.02.2022/31.03.2021/31.01.2022 तक कि स्थिति के अनुसार जो भी अधिक हो, कुल बकाया ऋण राशि (निधि एवं गैर आधारित) के 50% तक की ऋण सुविधा के लिए पात्र है और यह बैंकिंग सिस्टम से प्रति ऋणकर्ता रु.400 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन है.
- डीपीडी:
- संदर्भ दिनांक 31.03.2021 के अनुरूप किसी भी सुविधा के अंतर्गत 60 दिनों तक स्वीकार्य.
- बीजीईसीएलएस 2.0 एवं 3.0 (विस्तार) संदर्भ दिनांक 31.03.2021 /31.03.2022 के अनुरूप किसी भी सुविधा के अंतर्गत 60 दिनों के लिए स्वीकार्य
ब्याज दर : बीआरएलएलआर (एमएसएमई हेतु) / एमसीएलआर (गैर- एमएसएमई हेतु ) +1%, प्रति वर्ष अधिकतम 9.25% के अधीन.
चुकौती अवधि : बीजीईसीएलएस 1.0 (विस्तार): 36 मासिक किस्तें
बीजीईसीएलएस 2.0 (विस्तार) एवं बीजीईसीएलएस 3.0 (विस्तार): 48 मासिक किस्तेंयह योजना 31.03.2022 तक वैध है. विस्तृत जानकारी हेतु कृपया शाखा से संपर्क करें.
- यह योजना दिनांक 29.02.2020/31.03.2021/31.01.2022 तक बैंक के सभी मौजूदा ऋणकर्ताओं के लिए है जो कि योजना की प्रयोज्यता के अनुसार निर्धारित सेक्टर पर निर्भर होगी.
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