आपके प्रियजनों को धनराशि भेजना हुआ आसान


भारत में रकम ट्रांसफर सेवाओं के विकल्प का चयन करें

  • भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक की निधि अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) मेसर्स वेस्टर्न यूनियन फ़ाइनेंशियल सर्विसेज इंटरनेशनल यूएसए (डबल्यूयूएफ़एसआई) के साथ टाइ-अप व्यवस्था के तहत हमारे आवक धन प्रेषण उत्पाद का शुभारंभ भारत में हमारी सभी शाखाओं में किया गया है.


प्रेषक धन कैसे भेज सकता है?

इस योजना के तहत भारत में धन प्रेषण करने का इच्छुक प्रेषक, वेस्टर्न यूनियन फ़ाइनेंशियल सर्विसेज इंटरनेशनल यूएसए (डबल्यूयूएफ़एसआई) के किसी भी विदेशी कार्यालय में फॉर्म भर कर, केवाईसी दस्तावेज़ के साथ प्रेषण राशि और भारत में लाभार्थी का नाम व पता देगा. डबल्यूयूएफ़एसआई भुगतान को संसाधित करता है और सिस्टम द्वारा उपलब्ध 10 अंकों के विशिष्ट संदर्भ क्रमांक अर्थात मनी ट्रान्सफर कंट्रोल नंबर (एमटीसीएन) प्रेषक को प्रदान करता है. प्रेषक भारत में लाभार्थी को एमटीसीएन की सूचना देता है.


लाभार्थी धन कैसे प्राप्त कर सकता है ?

भारत में लाभार्थी प्रेषण राशि का दावा करने के लिए हमारी किसी भी निकटतम शाखा से संपर्क कर सकता है. लाभार्थी विधिवत अपने फोटो पहचान-पत्र और पते के प्रमाण के साथ धन प्राप्त करने के लिए (टीआरएम) फॉर्म भर कर अनुरोध प्रस्तुत करें. टीआरएम फॉर्म शाखाओं में उपलब्ध है.


लाभार्थी के मान्य फोटो आईडी प्रमाण में निम्नलिखित शामिल है
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड
  • केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा जारी किए गए अन्य फोटो आईडी कार्ड

वैध प्रकार के पते के प्रमाण में शामिल हैं
  • बिजली बिल जैसे उपयोगिता बिल
  • टेलीफोन बिल
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण आदि

यदि टीआरएम फॉर्म में लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवासीय पता और पहचान पत्र के लिए दिए गए दस्तावेज़ में एक ही पता है तो, किसी अन्य पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी.


उत्पाद विशेषताएं
  • एमटीएसएस व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैयक्तिक धन प्रेषण की अनुमति है. इस व्यवस्था के माध्यम से चैरिटेबल संस्थाओं / ट्रस्टों को दान / अंशदान, व्यापार से संबंधित धन प्रेषण, एनआरई खातों में निवेश या क्रेडिट, संपत्ति की खरीद हेतु धन प्रेषण नहीं किया जाएगा.
  • योजना के तहत वैयक्तिक धन प्रेषण पर अधिकतम यूएसडी 2500 (समकक्ष भारतीय रुपए में) प्रति लेनदेन की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है.
  • कैलेंडर वर्ष के दौरान योजना के तहत एकल व्यक्ति लाभार्थी द्वारा अधिकतम 30 प्रेषण प्राप्त किए जा सकते हैं.
  • भारत में लाभार्थी को नकद में रु. 50,000 / - तक की राशि का भुगतान किया जा सकता है. रु. 50000/- से अधिक के किसी भी धन प्रेषण का खाते को देय चेक / मांग ड्राफ्ट / भुगतान आदेश आदि के माध्यम से पूर्ण भुगतान किया जाएगा या केवल लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा.
  • उक्त क्रमांक संख्या (घ) के अपवाद में, यदि लाभार्थी विदेशी पासपोर्ट धारक विदेशी है तो यूएसडी 2500 तक के पूरे आवक धन प्रेषण का नकद में भुगतान किया जा सकता है.

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