योजना का लागू होना
यह योजना देश भर की हमारी शाखाओं में लागू है।
पात्रता मानदंड
प्रशिक्षण संस्थान
जिस व्यक्ति ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पालिटेक्निक या केन्द्र या राज्य शिक्षण बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समबद्ध महाविद्यालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/सेक्टर कौशल परिषद, राज्य कौशल आयोग, राज्य कौशल निगम से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पार्टनर में प्रवेश लिया हो, ऐसे संगठनों द्वारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार जारी किए जानेवाले विशेषतः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम कौशल ऋण के लिए पात्र होगा।
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ पंक्तिबद्ध उल्लिखित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम कौशल ऋण के अंतर्गत कवर किया जाएगा। पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि नहीं होगी। सरकार के मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा चलाए जा रहे या समर्थित या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल आयोग/राज्य कौशल निगम द्वारा समर्थित किसी कंपनी/सोसायटी/संगठन द्वारा 2 माह से 3 वर्ष की अवधि के लिए विशेषतः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री आदि किसी सरकारी संगठन या सरकार द्वारा प्राधिकृत/मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी की जाती है।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) / राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन तथा मौद्रिक पुरस्कार योजना के अनुसार अनुमोदित पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम जो अच्छे रोजगार क्षमता वाले अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रम/कार्यक्रम जोड़ सकती है।
राष्ट्रीयता
आवेदक भारतीय होना चाहिए
न्यूनतम आयु
कौशल ऋण के लिए पात्र होने के लिए विद्यार्थी की आयु संबंधी कोई विनिर्दिष्ट प्रतिबंध नहीं है। तथापि, यदि विद्यार्थी नाबालिग है तो माता – पिता ऋण के लिए दस्तावेज निष्पादित कर सकते है, बैंक उसके बालिग होने पर स्वीकृति/संपुष्टि पत्र प्राप्त करेगा।
न्यूनतम अहर्ता
एनएसक्यूएफ के अनुसार नामांकन हेतु संस्थान/संगठन द्वारा आवश्यक अहर्ता
अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) नियम
संबंधित बैंकों/ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा निर्धारित अन्य पहचान तथा पते के साक्ष्य के अतिरिक्त आधार कार्ड भी केवाईसी नियमों के अंतर्गत वैध साक्ष्य के रूप में मान्य होगा।
प्रोसेसिंग प्रभार /दस्तावेजीकरण प्रभार : शून्य
बीआरएलएलआर + 1.50%
- अध्ययन अवधि और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज लगाने का विकल्प उधारकर्ता के पास होगा।
- यदि अध्ययन अवधि और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज लगाया गया है, तो ऋण की पूरी अवधि के लिए ब्याज दर में 1% की छूट दी जाएगी।
- छात्राओं को, हमारे शिक्षा ऋण उत्पादों में दिए जाने वाली 0.50% की ब्याज छूट प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
- प्रभावी ब्याज दर किसी भी समय (छूट रहित या छूट सहित) आधार दर से कम नहीं होनी चाहिए।
वित्त पोषण की मात्रा
ऋण रू. 5000/- से 1,50,000/- की सीमा में होगा
3 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु |
रू. 50,000/ |
3 माह से अधिक और 6 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु |
रू. 75,000/ |
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु |
रू. 1,00,000/ |
1 वर्ष से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु |
रू.1,500,00/ |
ऋण के लिए विचारणीय खर्चें
- ट्युशन फीस/पाठ्यक्रम शुल्क
- परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
- सुरक्षा जमा राशि
- पुस्तकों/यंत्रों तथा उपकरणों की लागत
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अन्य उचित खर्च जो आवश्यक हो।
मार्जिन
इस उत्पाद के अंतर्गत कोई मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है अर्थात् मार्जिन शून्य होगा।
प्रतिभूति
कोई संपार्श्विक या तृतीय पक्ष की गारंटी प्राप्त नहींकी जाएगी, तथापि, विद्यार्थी के साथ माता-पिता संयुक्त उधारकर्ता के रूप में ऋण दस्तावेज निष्पादित करेंगे।
अधिस्थगन अवधि
पाठ्यक्रम पूरा होने पर, चुकौती निम्नानुसार अधिस्थगन अवधि पूरी होने के बाद प्रारंभ होगी।
1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम |
पाठ्यक्रम पूरा होने पर 6 महिने तक |
1 वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम |
पाठ्यक्रम पूरा होने के 12 महिने तक |
चुकौती
ऋण का कार्यकाल निम्नानुसार होगा
- रू. 50,000 तक के ऋण : 3 वर्ष तक
- रू. 50,000 से 1लाख के बीच के ऋण : 5 वर्ष तक
- रू. 1 लाख से अधि के ऋण : 7 वर्ष तक
बीमा
बीमा: समूहिक ऋण जीवन बीमा कवर वैकल्पिक और उधारकर्ता की लागत पर उपलब्ध होगा। बीमा प्रीमियम की लागत बैंक परियोजना लागत में जोड़कर वित्त पोषित कर सकता है और ऋण की ईएमआई के साथ वसूल सकता है।
उधारकर्ता चुकौती शुरू होने के बाद किसी भी समय बिना पूर्व भुगतान प्रभार के ऋण का भुगतान कर सकता है।