लेन-देन
बचत उन्मुख स्वरुप के लेन-देनों की अनुमति है. वाणिज्यिक लेन-देनों की अनुमति नहीं है. यदि कोई गैर – अनुमत लेन-देन पाया जाता है तो बैंक इसका कारण बताते हुए पूर्व नोटिस / सूचना के साथ खाता बंद कर सकता है. नाबालिक एकल खाते के मामले में, जब खाता उसके / उनके द्वारा परिचालित किया जा रहा हो, तो किसी भी दिन खाते में अधिकतम बकाया शेष रु. 100000/- से अधिक ना हो जब नाबालिक की आयु 10 से 14 वर्षों के बीच हो.
नकदी जमा
आधार / स्थानीय गैर-आधार शाखा में : कोई भी राशि निःशुल्क .
बाहरी शाखाओं में
राशि (रु. में) |
सेवा प्रभार (रु. में) |
रु. 25,000/- तक |
निःशुल्क |
रु. 25000 से अधिक रु. 50000 तक |
25/- |
रु. 50,000/- से अधिक रु. 1 लाख तक |
50/- |
रु. 1 लाख से अधिक |
100/- |
नोट: रु. 50000/- और उससे अधिक के लिए आय कर की आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड जमा करना आवश्यक है.
नकदी मशीनों में
- खाते में पैन पंजीकृत होने पर डेबिट कार्ड के साथ रु. 2,00,000/- (2 लाख) प्रति दिन और पैन पंजीकृत न होने पर रु. 49,999/- तक नकदी जमा की अनुमति है.
- रु. 20,000/- तक प्रति दिन बिना कार्ड लेन – देन (केवल खाता संख्या दर्ज करने के द्वारा).
- नकली व संदेहास्पद नोट को जब्त किया जाएगा और ग्राहक को इसकी रसीद दी जाएगी. फटे हुए / कटे हुए / टेप लगे हुए नोट इन मशीनों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं.
नकदी आहरण
राशि (रु. में) |
सेवा प्रभार (रु. में) |
रु. 25,000/- तक |
निःशुल्क |
रु. 25000/- से अधिक |
रु. 2/- प्रति हजार या उसके भाग के रुप में न्यूनतम रु.50/- |
तृतीय पक्ष को अंतर सोल नकद भुगतान की अनुमति नहीं है.
गैर आधार सीबीएस शाखा में खाते के प्रकार पर ध्यान दिए बिना केवल खाताधारक द्वारा नकदी आहरण के लिए प्रति दिन प्रति लेन – देन सीमा रु. 50000/- (चेकबुक सुविधा के बिना बचत खाते के माध्यम से रु. 25000/- तक के आहरण) की नियत की गई है. आहरण पर्ची के साथ पासबुक होनी आवश्यक है.
आधार शाखा में स्वयं - आहरण निःशुल्क है.
ब्याज संगणना और आवृत्ति
ब्याज की गणना दैनिक प्रतिफल आधार पर की जाएगी और इसे खाते में तिमाही में जमा किया जाएगा. इस प्रयोजन से बैंक की तिमाहियां मई – जुलाई, अगस्त से अक्तूबर, नवंबर से जनवरी और फरवरी से अप्रैल के अनुसार होंगी. ब्याज तिमाही समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर खाते में जमा किया जाएगा. तथापि, ब्याज जमा करने का समय माह की पहली तारीख से प्रभावी होगा.
आहरण और आहरण पर्ची (स्लिप) का उपयोग
आहरण की अनुमति या आहरण पर्ची या चेक द्वारा दी जाएगी. आहरण पर्ची के साथ पासबुक होने पर खाताधारक को प्रति दिन रु. 25000/- के आहरण की अनुमति है. (ग्रामीण / अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में न्यूनतम रु. 25/- और महानगरीय / शहरी क्षेत्रों में रु. 50/-)
पासबुक और खाता विवरणी
निःशुल्क पासबुक
केवल अद्यतन शेष के साथ रु. 100/- प्रति डयुप्लीकेट पासबुक / खाता विवरणी. पिछली प्रविष्टियों के लिए लागू शुल्क प्रभारित किया जाएगा.
चेकबुक
वित्तीय वर्ष में 30 चेक पन्नें निःशुल्क जारी किए जाऐंगे. अतिरिक्त चेक पन्नों के लिए यदि औसत बकाया रु. 2 लाख तक है, तो व्यक्तिगत चेकबुक के लिए रु. 5/- प्रति चेक पन्ना और गैर व्यक्तिगत चेकबुक के लिए रु. 3/- प्रति पन्ना प्रभारित किया जाएगा. यदि औसत तिमाही बकाया रु. 2 लाख से अधिक है, तो अतिरिक्त चेक पन्नों के लिए कोई प्रभार नहीं.
स्थायी अनुदेशों का पंजीकरण और निष्पादन
अपनी ही शाखा कोई प्रभार नहीं / खाता जिस शाखा में है वहां निःशुल्क
एक ही शहर में या अन्य शहर में अर्थात अन्य शाखाओं / कार्यालयों में जैसे कि एलआईसी आदि में बाहरी शाखा के लिए रु. 50/- प्रति लेन-देन अधिक लागू अंतरण प्रभार अधिक वास्तविक डाक प्रभार.
पर्याप्त शेष न होने के कारण स्थायी अनुदेशों का पालन न होने पर प्रत्येक बार रु. 100/- प्रभारित किया जाएगा.
खाता / योजना का परिवर्तन
अप्रयुक्त चेक पन्नों और पासबुक के साथ आवेदन करने पर खाता निःशुल्क एक शाखा से दूसरी शाखा / एक योजना से दूसरी योजना में बदला जा सकता है.
खाते को बंद करना और प्रभार
खाते के सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को उसके/उनके खाता बंद करने के संबंध में लिखित रूप में सूचित करना होगा. खाता बंद करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संबंधित पासबुक, डेबिट कार्ड और अप्रयुक्त चेक पन्नों को जमा करना होगा.
खाते की परिपक्वता से पूर्व कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा. ग्राहक द्वारा खाते में पहली बार राशि जमा होने के 14 दिनों के अंदर इसे बंद करने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा, तथापि ग्राहक द्वारा प्रथम लेन-देन करने के 14 दिनों के बाद लेकिन 1 वर्ष के अंदर खाते को बंद करने पर रु. 200 + जीएसटी की दर से प्रभार देय होगा. खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर इसमें कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
निष्क्रिय / अपरिचालित खाते
ग्राहक द्वारा दो वर्ष तक बचत खाते में कोई लेन-देन नहीं किए जाने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है. ऐसे सभी बचत खातों में निरंतर ब्याज लगाया जाएगा. खाता निष्क्रिय होने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
निष्क्रिय / अपरिचालित खातों को सक्रिय/बंद करने हेतु बैंक की संतुष्टि के अनुकूल केवाईसी दस्तावेज - फोटो, नया नमूना हस्ताक्षर जमा करना होगा.
10 वर्षों तक खाता निष्क्रिय रहने पर खाते में जमा राशि को बगैर दावा की गई जमाराशियों के रूप में माना जाएगा और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरित किया जाएगा. ऐसी जमाराशियों के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर ग्राहकों को उनकी जमाराशि शर्तों के अधीन लौटाई जाएगी.
सूचना प्रकटीकरण
यदि आवश्यक हो, या विधि, नियम या विनियम द्वारा अनुमति प्राप्त हो या किसी व्यक्ति या किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर या यदि ऐसा प्रकटीकरण धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजन से या जनहित में आवश्यक हो, तो खाताधारक/कों से बिना किसी विनिर्दिष्ट सहमति के बैंक ग्राहकों के खाते के संबंध में प्रकटीकरण कर सकता है.
एसएमएस अलर्ट और प्रभार
रु. 10/- प्रति तिमाही प्रभार लगाया जाएगा
ग्राहकों के लिए प्रतिबद्धता कोड और शिकायत निवारण नीति सहित सभी संबंधित नीतियां शाखा में उपलब्ध है.
आवेदन फॉर्म में एटीएम/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें: अलग से उपलब्ध है.
बैंक के नियम और शर्तों / शुल्कों और प्रभारों में परिवर्तन के संबंध में वेबसाइट पर 30 दिनों की अग्रिम सूचना दी जाएगी.
जमाकर्ता को योजना के अंतर्गत लागू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त प्रति जमाकर्ता रू. 1/- लाख (केन्द्र/राज्य/विदेशी सरकारों और वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त) का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
न्यूनतम बकाया आवश्यकता.
न्यूनतम क्यूएबी
ग्रामीण |
रु. 500* |
अर्द्ध – शहरी |
रु. 1000* |
शहरी / महानगरीय |
रु. 2000/-* |
क्यूएबी न रखने के लिए प्रभार :- एसबी 101
ग्रामीण / अर्द्ध – शहरी |
रु. 125/- प्रति तिमाही |
शहरी / महानगरीय |
रु. 250 प्रति तिमाही |
प्रभार निम्नानुसार लगाए जाऐंगे
ग्रामीण :- यदि क्यूएबी निम्न रेंज में है
रु. 250 – रु. 499 |
50% |
रु. 100 – रु. 249 |
80% |
रु. 100 से कम |
100% |
अर्द्ध – शहरी :- यदि क्यूएबी निम्न रेंज में है
रु. 500 – रु. 999 |
50% |
रु. 250 – रु. 499 |
80% |
रु. 250 से कम |
100% |
महानगरीय / शहरी :- यदि क्यूएबी निम्न रेंज में है
रु. 1000 – रु. 1999 |
50% |
रु. 500 – रु. 999 |
80% |
रु. 500 से कम |
100% |
संगणना : न्यूनतम तिमाही औसत बकाया आवश्यकता की गणना दिनों की संख्या पर कुल बकाया को दिनों की संख्या से विभाजित करने के आधार पर गणना की जाएगी. तिमाही औसत बकाया / न्यूनतम बकाया प्रभार के प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट वर्ष के 16 मार्च से 15 जून, 16 जून से 15 सितंबर, 16 सितंबर से 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से 15 मार्च को तिमाही के अवधि के रुप में माना जाएगा.
नामांकन
सुविधा उपलब्ध है.
बैंक के मानदंडों के अनुसार रु.50,000/- तक के बाहरी चेकों को तत्काल जमा किया जाएगा.
डेबिट कार्ड और प्रभार
पहले वर्ष के लिए निःशुल्क डेबिट कार्ड तत्पश्चात सभी क्लासिक वेरियंट के लिए रु. 150/- प्रति वर्ष और सभी प्लैटिनम वेरियंट के लिए रु. 200/- प्रति वर्ष प्रभारित किया जाएगा.
अन्य बैंक एटीएम (भारत) में लेन-देन – 6 केन्द्रों अर्थात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में एक माह में वित्तीय और गैर – वित्तीय दोनों के 3 लेनदेनों तक निःशुल्क और उसके बाद प्रत्येक लेन-देन के लिए रु. 20/- प्रभारित किए जाऐंगे. अन्य केन्द्रों के लिए (इन 6 केन्द्रों के अतिरिक्त) माह में 5 लेन–देनों तक (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) निःशुल्क और उसके बाद प्रत्येक लेन-देन के लिए रु. 20/- प्रभारित किए जाऐंगे.
कार्ड बदलने का प्रभार (भारत में) – रु. 200/- प्रति बदलाव.
पिन जनरेशन - विजा और रुपे कार्ड वेरियंट के लिए रु. 50/- प्रति रिजनरेशन और मास्टर कार्ड वेरियंट के लिए रु. 75/- प्रति रिजनरेशन.
चेक वापसी
(आवक वापसी): प्रति लिखत प्रभार.
- रु. 1 लाख तक – रु. 125/-
- रु. 1 लाख से अधिक से रु. 1 करोड़ से कम : - रु. 250/-
- रु. 1 करोड़ से अधिक – रु. 500/-
(जावक वापसी) प्रति लिखत प्रभार
- रु. 1 लाख तक – रु. 150/-
- रु. 1 लाख से अधिक व रु. 1 करोड़ से कम : - रु. 500/-
- रु. 1 करोड़ से अधिक – रु. 750/-
बैंक के पास निधि न होने पर : आधार दर पर 7.5% की दर से अतिरिक्त वास्तविक ब्याज प्रभारित किया जाएगा.
तकनीकी कारणों से चेक लौटाए जाने पर – ग्राहक का कोई दोष नहीं है – कोई प्रभार नहीं.
मूल चेक की प्रति के लिए प्रभार (बैंक द्वारा भुगतान किए गए) – क) 6 माह तक के पुराने रिकार्ड रु.100 ख) अन्य - रु. 250/-
अंतरण / अंतर-सोल अंतरण / समाशोधन लेन-देन और प्रभारों के लिए नियम
आधार शाखा में अंतरण लेनदेन : बिना किसी सीमा के अनुमति दी गई है
गैर – आधार शाखा में अंतरण लेनदेन (स्थानीय व बाहरी) सामान्यतः केवल शाखा में अनुमति दी जा सकती है जहां या तो आहरणकर्ता या आदाता का खाता हो. तथापि वास्तविक लेन-देनों के लिए, शाखा प्रमुख मामले दर मामले आधार पर निर्दिष्ट शर्तों के अधीन गैर-आधार शाखा में (जहां ना तो आहरणकर्ता और ना ही आदाता का खाता हो) लेन – देन की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है.
अंतर-सोल अंतरण लेन-देन के लिए कोई प्रभार नहीं.
समाशोधन लेनदेन : समाशोधन लेन-देनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है.
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