विशेष रूप से एनआरआई, विदेश से धन प्रेषण द्वारा या भारत में खाता धारक के रूपए में वैध देय राशि द्वारा खाते खोले जा सकते हैं. निवासी के मौजूदा घरेलू खाते उनके विदेश में व्यवसाय/रोजगार/अप्रवासी होने पर एनआरओ खाते में परिवर्तित किए जा सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार(दिनांक 16 सितंबर, 2003), विदेशी कार्पोरेट इकाइयां(ओसीबी) कोई भी अ-निवासी खाते नहीं रख सकती हैं.
- खास रिश्तेदार(निवासीय) संयुक्त खाता धारक हो सकता है
- धन प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध हैं.
- चेक बुक सुविधा उपलब्ध है.
- चेक बुक सुविधा उपलब्ध है.
- प्रमुख निधियां पूरी तरह से गैर-प्रत्यावर्तनीय है जबकि ब्याज विभिन्न स्रोतों पर कर कटौती के पश्चात प्रत्यावर्तनीय है.
- एनआरओ एफडी/एसबी: एनआरओ एफडी/एसबी खातों पर 30.90% कर कटौती सहित लागू अधिभार/सेस लगाया जाता है जहां डीटीएए लागू नहीं है या एनआरआई जमाकर्ता कर कटौती में छूट का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज/औपचारिकताएं उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं. विदेशी कंपनी पर टीडीएस/कर राशि का @2.5% अधिभार लागू होगा यदि कंपनी की निवल आय रू. 1/- करोड़ से ज्यादा है.
- ब्याज प्रति छ:माही आधार पर भुगतान/क्रेडिट किया जाता है (अर्थात जून और दिसंबर).
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