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बैंक ऑफ़ बड़ौदा सर्व नागरिक योजना के तहत एनपीएस के लिए पीओपी (संपर्क केंद्र) के रूप में तथा एनपीएस खातों ( टियर –I एवं टियर –II ) को प्रोसेस करने एवं अंशदान को स्वीकार करने के उद्देश्य से समूहक के रूप में पीएफ़आरडीए के साथ पंजीकृत है. उपर्युक्त योजना के तहत पंजीकृत करने हेतु फॉर्म भरने के लिए कोई भी व्यक्ति पहचान प्रमाण, आवास प्रमाण एवं आयु प्रमाण के साथ शाखा में आ सकते हैं.
भारत सरकार (जीओआई) ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 मई 2009 से तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए दिसंबर 2011 से एनपीएस को लागू किया है .
एनपीएस में सहभागिता करने वाले व्यक्ति (कर्मचारी /नागरिक) को “सब्सक्राइबर (अभिदाता)” कहा जाता है. एनपीएस के तहत प्रत्येक सब्सक्राइबर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के साथ एक खाता खोलते हैं जिसे एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या (प्रान) के माध्यम से पहचाना जाता है.
एनपीएस के तहत दो प्रकार के खाते सब्सिक्रप्शन के लिए उपलब्ध हैं अर्थात् टियर I एवं टियर II; टियर I खाता – इसमें सब्सक्राइबर अपने बचत खाते (कॉर्पोरेट क्षेत्र के मामले में नियोक्ता का अंशदान भी शामिल हो सकता है) से सेवानिवृत्ति के लिए आहरण न किए जाने वाले खाते में अंशदान करता है तथा टियर –II खाता – एक स्वैच्छिक बचत खाता है जिसमें से सब्सक्राइबर कभी भी जरूरत पड़ने पर इच्छानुसार अपना बचत निकाल सकता है. टियर II खाता की सुविधा 01 दिसंबर 2009 से एनपीएस के तहत अनिवार्य रूप से कवर न होने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र के सब्सक्राइबरों सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है . टियर –II खाता खोलने के लिए सक्रिय टियर –I खाता का होना अनिवार्य है.
18-से 60 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे निवासी हो या अनिवासी हो, बैंक की शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर एनपीएस खाता खोल सकता हैं. भारतीय नागरिक सभी अपेक्षित सूचना दस्तावेजों और अपने ग्राहक को जानिए दस्तावेजों को प्रस्तुत कर एनपीएस में वैयक्तिक रूप से या कर्मचारी-नियोक्ता समूह (हों) (कॉर्पोरेट) के रूप में खाता खोल सकते हैं. 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सब्सक्राइबर को अनुमति होगी कि वह 70 वर्ष की आयु तक अंशदान कर सकते हैं.
कोई भी वैयक्तिक जो एनपीएस का सब्सक्राइबर है धारा 80 सीसीई के तहत रु. 1.5 लाख की सीलिंग के साथ धारा 80 सीसीडी (1) के तहत सकल आय पर 10% तक की कर कटौती का लाभ ले सकता है.
आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (2) के तहत कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर अतिरिक्त कर लाभ भी ले सकते हैं. नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन के 10% (मूल वेतन + भत्ता) तक का एनपीएस अंशदान (कर्मचारी के लिए) जो बिना किसी राशि सीमा के है और कर योग्य आय से कटौती योग्य होता है.
एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए विशेष रूप से उप धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस (टियर I खाता) में रु. 50,000 तक के निवेश पर अतिरिक्त कर लाभ की सुविधा उपलब्ध है. यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत उपलब्ध रु. 1.5 लाख की कटौती के अलावा है.
सब्सक्राइबर एनपीएस के लिए निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. :
यदि आप एक मौजूदा सब्सक्राइबर है तो अपने टियर I खाते में अतिरिक्त अंशदान के लिए हमारे बैंक की शाखा से संपर्क करें या आप ई-एनपीएस वेबसाइट (https://enps.nsdl.com)
कृपया नोट करें : कर लाभ केवल टियर I में निवेश के लिए ही लागू है