सर्वोत्तम पेंशन योजना जो कामकाज के दौरान ग्राहकों द्वारा व्यवस्थित रूप से बचत करने के लिए तैयार किया गया है.

  • Introduction
  • लाभ
  • भूमिका
  • एनपीएस योजना में कौन सबस्क्राइब कर सकते हैं ?
  • खाता खोलना

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली : Introduction

  • भारत सरकार (जीओआई) ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 मई 2009 से तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए दिसंबर 2011 से एनपीएस को लागू किया है .
  • एनपीएस में सहभागिता करने वाले व्यक्ति (कर्मचारी /नागरिक) को “सब्सक्राइबर (अभिदाता)” कहा जाता है. एनपीएस के तहत प्रत्येक सब्सक्राइबर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के साथ एक खाता खोलते हैं जिसे एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या (प्रान) के माध्यम से पहचाना जाता है.
  • एनपीएस के तहत दो प्रकार के खाते सब्सिक्रप्शन के लिए उपलब्ध हैं अर्थात् टियर I एवं टियर II; टियर I खाता – इसमें सब्सक्राइबर अपने बचत खाते (कॉर्पोरेट क्षेत्र के मामले में नियोक्ता का अंशदान भी शामिल हो सकता है) से सेवानिवृत्ति के लिए आहरण न किए जाने वाले खाते में अंशदान करता है.
  • टियर –II खाता – एक स्वैच्छिक बचत खाता है जिसमें से सब्सक्राइबर कभी भी जरूरत पड़ने पर इच्छानुसार अपना बचत निकाल सकता है. टियर II खाता की सुविधा 01 दिसंबर 2009 से एनपीएस के तहत अनिवार्य रूप से कवर न होने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र के सब्सक्राइबरों सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है . टियर –II खाता खोलने के लिए सक्रिय टियर –I खाता का होना अनिवार्य है.
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे साधारणतया एनपीएस के रूप में जाना जाता है, एक स्वैच्छिक, योगदान संबंधी सेवानिवृत्ति बचत योजना है और इसे ग्राहक द्वारा उनके कामकाजी जीवन के दौरान व्यवस्थित रूप से बचत करने के लिए तैयार किया गया है.
  • बैंक ऑफ़ बड़ौदा सर्व नागरिक योजना के तहत एनपीएस के लिए पीओपी (संपर्क केंद्र) के रूप में तथा एनपीएस खातों ( टियर –I एवं टियर –II ) को प्रोसेस करने एवं अंशदान को स्वीकार करने के उद्देश्य से समूहक के रूप में पीएफ़आरडीए के साथ पंजीकृत है.
  • उपर्युक्त योजना के तहत पंजीकृत करने हेतु फॉर्म भरने के लिए कोई भी व्यक्ति पहचान प्रमाण, आवास प्रमाण एवं आयु प्रमाण के साथ शाखा में आ सकते हैं. हमारी सभी शाखाएँ एनपीएस खाता खोलने के लिए अधिकृत हैं.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली : लाभ

एनपीएस खाता खोलने से ग्राहकों को कई लाभ मिलते हैं. एनपीएस खाते से होने वाले कुछ लाभ निम्न अनुसार हैं :

  • एनपीएस स्वैच्छिक है - एनपीएस योजना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए है. एनपीएस खाताधारक के रूप में आप इस योजना में प्रति वर्ष अपने अंशदान की राशि का चयन कर सकते हैं.
  • एनपीएस आसान है - एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया आसान है. आपको सिर्फ हमारे बैंक में एक खाता खोलकर एनपीएस  योजना के लिए अपना पीआरएएन (प्रान) प्राप्त करना है.
  • एनपीएस फ्लेक्सिबल है - पेंशन प्रणाली के रूप में, एनपीएस आपको अपना स्वयं का एनपीएस निवेश विकल्प और फंड योजना का चयन करने देता है. यह एनपीएस खाता सुविधा आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार अपनी धनराशि बढ़ाने में मदद करती है.
  • एनपीएस पोर्टेबल है. - आप अपना एनपीएस खाता देश में कहीं से भी परिचालित कर सकते हैं, भले ही आप अपना शहर, नौकरी या पेंशन फंड मैनेजर बदल लें
  • एनपीएस विनियमित है - एनपीएस योजना को विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें पारदर्शी निवेश मानदंड, नियमित निगरानी और एनपीएस ट्रस्ट द्वारा फंड प्रबंधकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा शामिल है.  

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली : भूमिका

व्यक्तियों के लिए एनपीएस योजना पर उपलब्ध कर लाभ

कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस का ग्राहक है, धारा 80 सीसीई के तहत रु. 1.5 लाख की सीलिंग के साथ धारा 80 सीसीडी (1) के तहत सकल आय पर 10% तक की कर कटौती का लाभ उठा सकता है.


कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर के लिए कर लाभ

आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (2) के तहत कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर अतिरिक्त कर लाभ भी ले सकते हैं. नियोक्ता द्वारा दिया गया वेतन के 10% (मूल वेतन + भत्ता) तक का एनपीएस अंशदान (कर्मचारी के लिए) जो बिना किसी राशि सीमा के है और कर योग्य आय से कटौती योग्य होता है.


80 सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए विशेष कर लाभ

एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए विशेष रूप से उप धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस (टियर I खाता) में रु. 50,000 तक के निवेश पर अतिरिक्त कर लाभ की सुविधा उपलब्ध है. यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत उपलब्ध रु. 1.5 लाख की कटौती के अलावा है.


एनपीएस खाता खोलना :

एनपीएस खाता खोलना आसान है और आप इसे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन खोल सकते हैं.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली : एनपीएस योजना में कौन सबस्क्राइब कर सकते हैं ?

  • 18-से 70 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे निवासी हो या अनिवासी हो, बैंक की शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर एनपीएस खाता खोल सकता हैं. तथापि, एनपीएस योजना में आवेदन करने वालों की आयु बैंक की शाखा में आवेदन जमा करने की तिथि पर 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • एनपीएस खाते को जारी रखने के लिए अधिकतम आयु 75 वर्ष तक है.
  • कोई नागरिक एनपीएस योजना में कर्मचारी-नियोक्ता समूह (निगमों) या व्यक्तियों के रूप में शामिल हो सकते हैं जो कि सभी आवश्यक जानकारी एवं केवाईसी दस्तावेज जमा किए जाने के अधीन है.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली : खाता खोलना

ऑनलाइन माध्यम :

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • अभिदाता के लिए कितने प्रकार के खाते उपलब्ध हैं ?

    दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं. यह निम्नानुसार हैं

    • टियर I
    • टियर II
  • मैं एनपीएस खाता कैसे खोल सकता / सकती हूं?

    शाखा में जाकर अथवा अभिदाता हमारे बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/personal-banking/investments/government-deposit-schemes/national-pension-scheme के माध्यम से भी ऑनलाइन एनपीएस खाता खोल सकते हैं.

  • क्या कोई टियर I के बिना टियर II खोल सकता है?

    जी नहीं, टियर II खोलने के लिए सक्रिय टियर I का होना अनिवार्य है.

  • क्या एनपीएस में अभिदान अनिवार्य है? यदि हां तो इसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है?

    जी हां, खाते को सक्रिय स्थिति में रखने के लिए, वित्तीय वर्ष में टियर I और टियर II दोनों में कम से कम एक अभिदान अनिवार्य है. वित्तीय वर्ष में आगामी अभिदान की न्यूनतम राशि टियर I के अंतर्गत रु. 500/- और टियर-II के अंतर्गत रु. 250/- है.

    टियर I के अंतर्गत प्रति वर्ष आवश्यक न्यूनतम अभिदान– रु.1000/-

  • क्या मैं एनपीएस खाता खोलने के लिए पात्र हूं ?
    • किसी भी व्यक्ति (भारतीय / ओसीआई / एनआरआई) को एनपीएस खाता खोलने की अनुमति है.
    • आयु सीमा- 18-70 वर्ष
  • प्रान नंबर के माध्यम से सीआरए की पहचान कैसे करें?

    केफिनटेक – प्रान की शुरुआत 4000********

    एनएसडीएल - प्रान की शुरुआत 1101********

  • लेनदेन, खाता विवरण प्राप्त करने तथा अन्य संशोधन करने के ऑनलाइन माध्यम क्या हैं?

    कार्वी https://enps.karvy.com/Login/Login 

    एनएसडीएल https://cra-nsdl.com/CRA/ 

  • किसी व्यक्ति द्वारा कितने खाते खोले जा सकते हैं ?
    किसी व्यक्ति को केवल एक एनपीएस खाता खोलने की अनुमति है.
  • क्या भविष्य निधि वाले ग्राहक एनपीएस के लिए आवेदन कर सकते है ?

    जी हां, यह योजना किसी भी अन्य योजना के अभिदान से अलग है.

  • क्या आंशिक आहरण संभव है?
    • किसी ग्राहक को अपने स्वयं के अभिदान के 25% से अधिक के आहरण की अनुमति के लिए कम से कम 3 वर्ष तक एनपीएस खाता रखना आवश्यक है.  
    •  आहरण के लिए मानदंड 
    • बच्‍चों की उच्‍च शिक्षा
    • विवाह 
    • मकान/फ्लैट का निर्माण 
    • कुछ बीमारियों का उपचार 
  • NPS Operational Guidelines
  • Contact Details of Compliance Officer and Address of POP
    Address of POP (NPS & APY)
    NPS NODAL CELL, BANK OF BARODA,
    5th Floor, City Back Office, Bank of Baroda Building, 10/12, Mumbai Samachar Marg,
    FORT, Mumbai-400001
    Contact no. 022-49144817/16/82
    e mail: npsnodal@bankofbaroda.com
    Contact Details of Compliance Officer
    NPS Mr. Shanmugam Govindan
    NPS Nodal Cell, Mumbai
    Contact Details: 022-49144817/16
    APY Mrs Samruddhi J S
    NPS Nodal Cell, Mumbai
    Contact Details: 022-49144882

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