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लाभ
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योजनाएं
जनसमर्थ पोर्टल : भूमिका
सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के लिए एकल विंडों के साथ राष्ट्रीय पोर्टल प्लेटफ़ॉर्म
भारत सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई आर्थिक उपायों हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है. इस पहल के अंतर्गत सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम "जनसमर्थ" है. राष्ट्रीय पोर्टल एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जो किसी ऋण प्रार्थी को अपना ऋण आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है. इस प्लेटफ़ॉर्म के सिस्टम में सैद्धांतिक स्वीकृति के चरण तक समस्त डिजिटल ऋण प्रोसेसिंग को समेकित किया जाएगा.
अब जनसमर्थ पोर्टल पर अपने पात्रता की जाँच करें यूआरएल : https://www.jansamarth.in/apply/bob
जनसमर्थ पोर्टल : लाभ
- एक ही स्थान पर सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के बारे में जानकारी की उपलब्धता
- बिना किसी बिचौलिए के ऋण की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जांच करने की सुविधा
- न्यूनतम मैनुअल डेटा प्रविष्टि के साथ ऋण आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में आसानी. ऐसा आधार, पैन, आईटी रिटर्न, बैंक विवरणी, क्रेडिट ब्यूरो (सिबिल), उद्यम प्रमाणपत्र (व्यावसायिक इकाई के मामले में) जैसे विभिन्न स्रोतों से प्री-पॉप्यूलेशन डाटा के माध्यम से संभव होगा.
- ऋण आवेदन के लिए रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग
- सब्सिडी रिलीज के लिए रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग
जनसमर्थ पोर्टल : प्रक्रिया प्रवाह
रिटेल ऋण :
- कोई भी व्यक्ति (वेतनभोगी / स्व-नियोजित / छात्र) उपरोक्त रिटेल ऋण उत्पादों के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है.
- आवेदन की शुरुआत में लाभार्थी को ओटीपी आधारित आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा तथा सत्यापन के सफल होने पर व्यक्तिगत विवरण प्री-पॉपुलेटेड होंगे जो उधारकर्ता द्वारा दर्ज इनपुट में कमी लाएगा और डाटा की अनुरुपता भी सुनिश्चित करेगा.
- उधारकर्ता द्वारा दर्ज पैन को एनएसडीएल के साथ एकीकरण के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा.
- राष्ट्रीय पोर्टल को सीबीडीटी सिस्टम के साथ भी एकीकृत किया गया है, यह एकीकरण पोर्टल पर दर्ज पैन के आधार पर आईटी रिटर्न के अनुसार आय विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है.
- आवेदक द्वारा उत्पाद के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक विवरणी अपलोड करना आवश्यक है. प्रक्रिया पोर्टल को सरल बनाने के प्रयोजन से आवेदक की सुविधा के लिए पेनी ड्रॉप कार्यक्षमता के आधार पर बैंक विवरणी को ऑटो फेच करने की भी क्षमता है.
- आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री और मौजूदा देनदारियों के विवरण क्रेडिट ब्यूरो से एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और इसे डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा.
- इसके अलावा, आवेदक द्वारा जनसांख्यिकीय विवरण, आय अनुमान, परियोजना विवरण, ऋण आवश्यकता, मौजूदा ऋण विवरण (यदि कोई हो) जैसी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है.
- इस प्लैटफॉर्म द्वारा जनसांख्यिकीय, सिबिल स्कोर, ऋण अवधि आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर जोखिम आधारित स्कोरिंग किया जाता है.
- यह पोर्टल, कारोबार के नियमों के अनुरूप है, सीमा आवश्यकता का आकलन करके आवेदक से प्राप्त डाटा एवं बैंक द्वारा निर्धारित उत्पाद मापदंडों के अनुसार आवेदक की आवश्यकता के अनुरूप उचित उत्पाद प्रदर्शित करेगा.
- आवेदक को अपने आवेदन की आगे की प्रक्रिया के लिए अपने पसंदीदा बैंक और इसकी पसंदीदा शाखा का चयन करना होगा.
- अंत में, आवेदक को चयनित उत्पाद के लिए 'सैद्धांतिक करार' उपलब्ध कराया जाएगा.
एमएसएमई ऋण :
- कोई भी स्व-नियोजित व्यक्ति, एकल स्वामी, भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, एसईपी-जी, एसएचजी आदि इस सुविधा के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदक को पैन, आधार नंबर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान संख्या तथा उद्यम पंजीकरण जैसे केवाईसी विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक है.
- आवेदक को आय से संबंधित दस्तावेज अर्थात आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी नंबर भी उपलब्ध कराना आवश्यक है.
- इस पोर्टल में आवेदक से उचित सहमति प्राप्त करने के बाद मूल स्रोत से आय से संबंधित जानकारी जैसे आईटीआर / जीएसटी डाटा / बैंक विवरणी जैसे विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त करने की कार्यक्षमता है. इसके अतिरिक्त यह पोर्टल बैंक विवरणी और आईटीआर भी अपलोड कर सकती है.
- आवेदक की क्रेडिट संबंधी जानकारी सीधे क्रेडिट सूचना ब्यूरो से प्राप्त की जाएगी.
- इसके अलावा, आवेदक द्वारा जनसांख्यिकीय विवरण, आय अनुमान, परियोजना विवरण, ऋण आवश्यकता, मौजूदा ऋण विवरण (यदि कोई हो) जैसे अतिरिक्त डाटा जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है.
- प्लैटफॉर्म द्वारा जनसांख्यिकीय, सिबिल स्कोर, ऋण अवधि आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर जोखिम आधारित स्कोरिंग किया जाता है.
- यह पोर्टल कारोबार के नियमों के अनुरूप है यह सीमा आवश्यकता का आकलन करके आवेदक से प्राप्त डाटा एवं बैंकों द्वारा निर्धारित उत्पाद मापदंडों के आधार पर आवेदक की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उत्पाद प्रदर्शित करेगा.
- आवेदक को अपने आवेदन की आगे की प्रक्रिया के लिए अपनी पसंदीदा बैंक और इसकी पसंदीदा शाखा का चयन करना होगा.
- अंत में, आवेदक को चयनित उत्पाद के लिए 'सैद्धांतिक करार' उपलब्ध कराया जाएगा.
कृषि ऋण :
- कोई भी स्व-नियोजित व्यक्ति, एकल स्वामी, भागीदारी फर्म, कंपनियां, निगम, सहकारी विपणन संघ, सरकार के स्वायत्त निकाय, एसएचजी, गैर-सरकारी संगठन आदि इस सुविधा के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदक को पैन, आधार विवरण, उद्यम पंजीकरण, आईटीआर, बैंक विवरणी, जीएसटी जैसे केवाईसी विवरण एवं अन्य मूल विवरण प्रदान करना आवश्यक है.
- आवेदक द्वारा अपलोड किए गए आईटीआर / जीएसटी डाटा / बैंक विवरणी जानकारी का वास्तविक समय में विश्लेषण किया जाता है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके.
- अंत में, आवेदक को चयनित उत्पाद के लिए 'सैद्धांतिक करार' उपलब्ध कराया जाएगा.
जनसमर्थ पोर्टल : योजनाएं
राष्ट्रीय पोर्टल प्लेटफ़ॉर्म निम्नलिखित उत्पादों के लिए आवेदक को आसान चरणों में 'सैद्धांतिक स्वीकृति' तक निर्बाध रुप से सहायता उपलब्ध कराएगा.
1. रिटेल ऋण :
मद सं. | उत्पाद का नाम | कवर की गई सब्सिडी योजना |
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01 | शिक्षा ऋण |
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2. एमएसएमई ऋण :
मद सं. | उत्पाद का नाम | सब्सिडी योजना के अंतर्गत कवरेज |
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1 | एमएसएमई मुद्रा ऋण (नकदी ऋण सुविधा और मीयादी ऋण योजना दोनों) | लागू नहीं |
2 | स्टैण्ड – अप इंडिया ऋण (समेकित ऋण) | लागू नहीं |
3 | बुनकर मुद्रा योजना (मांग ऋण और नकद साख) | लागू |
4 | डीएवाई – एनयूएलएम (नकदी ऋण सुविधा या मीयादी ऋण) | लागू नहीं |
निम्नलिखित -2- उत्पादों को संबंधित उत्पाद विशिष्ट पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाता हैं.
मद सं. | उत्पाद का नाम |
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1 | पीएम स्वनिधि - प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि |
2 | पीएमईजीपी - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम |
3. कृषि ऋण :
मद सं. | योजना |
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1 | डीएवाई – एनआरएलएम – दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन / |
2 | एसीएबीसी – कृषि क्लिनिक तथा कृषि कारोबार |
3 | एसआरएमएस - हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-नियोजन योजना |
4 | एएमआई - कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर |
5 | एआईएफ – कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर निधि |
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