आपके जीवन भर की बचत के लिए एक जीवनदान

"आपकी सेवा हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है"

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
  • बीमा संबंधी जानकारी

केंद्र / राज्य सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन/पेंशन प्राप्त करने हेतु वेतन और पेंशन समाधान : विशेषताएं

  • रु. 40 लाख तक का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा#
  • रु. 40 लाख तक का स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर#
  • रु. 20 लाख तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर#
  • रु. 10.00 लाख तक का हवाई दुर्घटना बीमा कवर#
  • 18-70 वर्ष की आयु के बीच व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर#
  • ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्‍ध *
  • गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, मॉर्गेज ऋण और व्‍यक्तिगत ऋण पर प्रोसेसिंग प्रभारों में 100% की छूट.#

# नियम और शर्तें लागू

* बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदन के अधीन

केंद्र / राज्य सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन/पेंशन प्राप्त करने हेतु वेतन और पेंशन समाधान : आवश्यक दस्तावेज़

खाता खोलने के लिए मान्य केवाईसी दस्तावेजों की सूची
भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) / फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए.
व्यक्तियों के खातों के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी)
  • पासपोर्ट
  • फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार नंबर होने का प्रमाण
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र,
  • राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड.
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता का विवरण हो.
डीम्ड आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज, ओवीडी में वर्तमान / अद्यतन पता न होने पर(सूची में से कम से कम एक दस्तावेज़ आवश्यक है)
  • किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;
  • सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (PPOs) यदि इसमें पता दर्शाया गया हो;
  • राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र. इसी प्रकार आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव व लाइसेंस एग्रीमेंट;
विदेशी छात्रों के मामले में
  • पासपोर्ट की कॉपी और वीजा की कॉपी.
  • कॉलेज / संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र.
  • पाठ्यक्रम के लिए कोई प्रवेश पत्र जिसमें उस पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख हो जिसके लिए उसे संस्थान/कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया है.
  • छात्रावास के आबंटन के लिए संस्था/महाविद्यालय के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आबंटन पत्र , जिसमें विस्तृत पता और छात्रावास का स्थान, कमरा नं. आदि और छात्रावास आवास आदि के आबंटन की तिथि या खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर किराए के एग्रीमेंट के रूप में स्थानीय पता दर्शाने वाला वैध पते का प्रमाण पत्र हो.
अनिवासी भारतीय / विदेशी पर्यटक के लिए
  • पासपोर्ट
  • मान्य वीज़ा
  • पैन/फॉर्म60
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (निम्न में से कोई एक) विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, कर्मचारी कार्ड और लेबर कार्ड, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आदि जिसमें आवेदक का नाम और पता हो. भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो. किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं). संपत्ति/नगरपालिका कर रसीद. राज्य या केंद्र सरकार नियामक नियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था एवं सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र/आधिकारिक आवास के आबंटन संबंधी लीव एवं लाइसेंस एग्रीमेंट.
पीआईओ/ओसीआई . के लिए
  • पासपोर्ट
  • पीआईओ कार्ड/ओसीआई कार्ड
  • पैन/फॉर्म60
  • भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो
  • किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • संपत्ति/नगरपालिका कर रसीद
  • राज्य या केंद्र सरकार नियामक नियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था एवं सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र/आधिकारिक आवास के आबंटन संबंधी लीव एवं लाइसेंस एग्रीमेंट.
विदेशी नागरिकों के लिए
  • पैन/फॉर्म60
  • वैध विदेशी पासपोर्ट
  • वैध भारतीय वीजा
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (कोई एक)
  • विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस
  • विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र, ग्रीन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा कार्ड आदि जिसमें विदेशी नागरिक का नाम और पता हो.
  • भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो

(एफआरआरओ/एफआरओ प्रमाणपत्र/परमिट/भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस/ओवीडी/उपरोक्त उल्लिखित कोई भी डीम्ड ओवीडी, भारतीय पते के प्रमाण के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक है।)

कंपनियों के खाते
  • निगमन प्रमाणपत्र
  • ज्ञापन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन.
  • कंपनी का पैन नंबर
  • निदेशक मंडल का प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा; तथा
  • प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक, जो भी मामला हो, अपने फोटोग्राफ सहित अटॉर्नी द्वारा लेनदेन के लिए .
एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते।

(निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज प्राप्त किए जाने हैं)

  • पंजीयन प्रमाणपत्र
  • दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस
  • बिक्री और आयकर रिटर्न,
  • सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम),
  • बिक्री कर / सेवा कर / व्यावसायिक कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पंजीकरण दस्तावेज.
  • आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व वाली संस्था को जारी या क़ानून के तहत शामिल किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व वाली संस्था के नाम पर जारी लाइसेंस / प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र.
  • एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती हो, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत.
  • स्वामित्व संस्था के नाम पर यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल.
    यदि शाखाएं इस बात से संतुष्ट हैं कि उपरोक्त सूची से ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो उनके पास उन दस्तावेजों में से केवल एक को एक्टिविटी सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा. ऐसे मामलों में, शाखाओं को संपर्क केंद्र का सत्यापन करना होगा, ऐसी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए जानकारी एकत्र करके इसकी पुष्टि करनी होगी और स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि व्यावसायिक गतिविधि को स्वामित्व वाली संस्था के पते से सत्यापित किया गया है.

    तथा

    मालिक के पैन / फॉर्म 60 के साथ ओवीडी में से कोई एक.

साझेदारी फर्मों के खाते। (दर्ज कराई)
  • पंजीयन प्रमाणपत्र,
  • साझेदारी विलेख; तथा
  • पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर,
  • ओवीडी में से कोई एक और उसकी ओर से उसकी तस्वीर के साथ लेन-देन करने के लिए एक अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का पैन / फॉर्म 60
ट्रस्टों के खाते
  • पंजीयन प्रमाणपत्र
  • न्यास (ट्रस्ट) विलेख;
  • इकाई का पैन / फॉर्म 60
  • उनकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक अटार्नी धारण करने वाले व्यक्ति के ओवीडी और उसके फोटोग्राफ सहित पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक.
अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय के खातों में अपंजीकृत शामिल हैं
  • ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प;
  • अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय का पैन / फॉर्म 60
  • उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट और सोसायटी।
  • ओवीडी में से कोई एक और पदाधिकारियों / हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक, यदि कोई हो, तो उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके फोटोग्राफ सहित;
  • ऐसे संघों या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की नीचे दी गई सूची में से कोई एक.
  • पार्टनरशिप डीड/ट्रस्ट डीड/बाय लॉज
  • दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस,
  • बिक्री कर रिटर्न,
  • सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम)
  • बिक्री कर/सेवा कर/पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज.
  • क़ानून के तहत निगमित किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र.
  • एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत.
  • संस्था के नाम पर बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन जैसे उपयोगिता बिल.
हिन्दुओं के खाते अविभक्त परिवार
  • एचयूएफ का पैन कार्ड.
  • कर्ता की घोषणा.
  • सभी सह भागीदार और कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एचयूएफ पत्र/घोषणा.
  • ओवीडी में से कोई एक और उसकी तस्वीर के साथ कर्ता का पैन / फॉर्म 60
सरकार या उसके विभागों, सोसायटियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों आदि के खाते ।
  • सरकार या उसके विभागों, समितियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़;
  • उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक और
  • ऐसी इकाई/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज.
राजनीतिक दलों का लेखा-जोखा
  • उपनियमों के अनुसार कार्यसमिति/प्रबंध निकाय का विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प जिसमें पार्टी अध्यक्ष/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कार्यकाल आदि का विवरण दर्शाया गया हो।
  • राजनीतिक दल का पैन
  • उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
  • पार्टी के संविधान/उपनियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति
  • चुनाव आयोग के साथ पार्टी के पंजीकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति
  • पार्टी के लेटर हेड पर पार्टी अध्यक्ष/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से उपनियमों के अनुसार उनके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ के सत्यापन सहित परिचालन निर्देश का उल्लेख करते हुए राज्य इकाई का पता.
  • ओवीडी में से कोई एक और पदाधिकारियों / हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक, यदि कोई हो, तो उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए एक अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके फोटोग्राफ सहित;

केंद्र / राज्य सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन/पेंशन प्राप्त करने हेतु वेतन और पेंशन समाधान : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

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निकास (यों) और निकासी फॉर्म (पर्ची) का उपयोग
  • निकासी की अनुमति या तो निकासी फॉर्म या चेक द्वारा दी जाएगी. पासबुक के साथ निकासी फॉर्म द्वारा भुगतान केवल स्वयं के लिए प्रति दिन रु.25000/- की सीमा के साथ अनुमति (न्यूनतम रु.25/- ग्रामीण/अर्द्धशहरी में और रु. 50/- मेट्रो/शहरी में).

पासबुक एवं खाते का विवरण
  • पहली पासबुक निःशुल्क.
  • रु. 100/- प्रति डुप्लीकेट पास बुक/स्टेटमेंट केवल नवीनतम बैलेंस के साथ.

खाता / योजना का परिवर्तन
  • पासबुक एवं अप्रयुक्त चेकबुक पन्‍नों के साथ आवेदन जमा करने पर खाते को किसी अन्य शाखा/योजना में नि:शुल्क स्थानांतरित किया जा सकता है.

ब्याज संगणना और आवृत्ति
  • फरवरी से अप्रैल माह की अवधि के लिए ब्याज मई में जमा किया जाएगा, मई से जुलाई तक का ब्याज अगस्त में जमा किया जाएगा, अगस्त से अक्टूबर तक का ब्याज नवंबर में और नवंबर से जनवरी तक का ब्याज प्रति वर्ष फरवरी में जमा किया जाएगा

डॉर्मेंट / निष्क्रिय खाता
  • यदि बचत खाते में दो साल से अधिक समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं करता है तो खाता निष्क्रिय/डॉर्मेंट हो जाता है. ऐसे सभी बचत बैंक खातों में ब्याज लागू होगा. खातों के संचालन के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
  • आवश्यक केवाईसी दस्तावेज, फोटो, नया नमूना हस्ताक्षर जमा करने के बाद बैंक की संतुष्टि के अधीन डॉर्मेंट/निष्क्रिय खातों को सक्रिय/बंद किया जाएगा.
  • सभी खाते जो 10 वर्ष और उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय/डॉर्मेंट हैं, उन्हें अदावी जमाराशियों के रूप में माना जाएगा और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाएगा. ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसी जमा राशि शर्तों के अधीन वापस कर दी जाएगी.

नामांकन सुविधा
  • नामांकन सुविधा उपलब्‍ध है.

अंतरण / अंतर-सोल अंतरण / क्लियरिंग लेनदेन एवं प्रभार हेतु नियम
  • आधार शाखा में अंतरण लेनदेन बिना किसी सीमा के मुक्त रूप से अनुमत है.
  • गैर – आधार शाखा में अंतरण लेनदेन (स्‍थानीय व बाहरी) सामान्‍यतः केवल शाखा में अनुमति दी जा सकती है जहां या तो आहरणकर्ता या आदाता का खाता हो. तथापि वास्‍तविक लेन-देनों के लिए, शाखा प्रमुख मामले दर मामले आधार पर निर्दिष्‍ट शर्तों के अधीन गैर-आधार शाखा में (जहां ना तो आहरणकर्ता और ना ही आदाता का खाता हो) लेन – देन की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है.

सूचना प्रकटीकरण
  • यदि आवश्यक हो, या विधि, नियम या विनियम द्वारा अनुमति प्राप्त हो या किसी व्यक्ति या किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर या यदि ऐसा प्रकटीकरण धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजन से या जनहित में आवश्यक हो, तो खाताधारक/कों से बिना किसी विनिर्दिष्ट सहमति के बैंक ग्राहकों के खाते के संबंध में प्रकटीकरण कर सकता है.
  • ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता एवं शिकायत निवारण नीति सहित सभी प्रासंगिक नीतियां शाखाओं में उपलब्ध हैं.
  • एटीएम/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट-बैंकिंग के एमआईटीसी आवेदन पत्र में अलग से उपलब्ध हैं.
  • बैंक अपनी वेबसाइट पर नियम एवं शर्तों / शुल्क एवं प्रभार में किसी भी बदलाव के बारे में 30 दिन पहले सूचित करेगा.
  • जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं में रखे गए ब्याज के साथ अधिकतम 5,00,000 रुपये (5 लाख रुपये) तक की जमा राशि का बीमा किया जाता है.

वेतन खातों से संबंधित विस्तृत विवरण के लिए,

कृपया हमें depresources.bcc@bankofbaroda.co.in पर ई मेल करें:

पेंशन खातों के लिए : cppc.delhi@bankofbaroda.com

केंद्र / राज्य सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन/पेंशन प्राप्त करने हेतु वेतन और पेंशन समाधान : बीमा संबंधी जानकारी

  • दावा प्रक्रिया

    दावा सूचना

    बीमित व्यक्ति के सभी दावों को आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के माध्यम से सूचना दी जाएगी, जो कि बीमाकर्ता के साथ समन्वय करेगा. श्री अक्षय झाडे एआरआईबीएल के नोडल अधिकारी होंगे तथा बीमा कंपनी के लिए श्री महेंद्र कामत नोडल अधिकारी रहेंगे. सूचना प्राप्त होने पर, दावा पंजीकृत किया जाएगा और बीमा कंपनी को मांग पत्र उपलब्ध कराया जाएगा.

    दावे की सूचना में निम्‍नलिखित शामिल होंगे

    1. घटना का संक्षिप्त विवरण (घटना की तारीख और समय सहित)
    2. प्रभावित ग्राहक के खाते का विवरण / संबंधित व्यक्ति का नाम / संपर्क किए जाने वाले नामित व्यक्ति का संपर्क विवरण
    3. दुर्घटना की तारीख से एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर दावा संबंधी सूचना दी जाय. सूचना में होने वाले विलंब पर किसी विशिष्ट दावे की वास्तविक और परिस्थितियों के अंतर्गत विचार किया जाएगा.

    विभाग - प्रति-रक्षा / नागरिक वेतन / बचत / चालू खातों के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारकों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना कवर

    किसी भी बीमा दावे का दस्‍तावेजीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है, इससे हम सहमत है और इसे समझते भी है.

    ग्राहक के जिस शाखा में खाता है उसने प्रबंधक द्वारा दावा संबंधी सभी दस्तावेजों सहित विधिवत भरा, हस्ताक्षरित व मुहर लगे दावा पत्र को निम्‍न लिखित पते पर भेजा जाएगा.

    सुश्री आरती धामापुरकर / श्री अक्षय झाडे

    आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स

    रीजेंट चैंबर्स, 10 वीं मंजिल

    जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन प्वाइंट

    मुंबई-400021, भारत

    टेली नं 8452861094, 022 4909 3048

     

    प्राप्त दावा दस्तावेजों की जांच आनंद राठी बीमा ब्रोकर्स टीम द्वारा की जाएगी और इसे बीमाकर्ता को भेजा जाएगा. अरिबिल द्वारा रिटेल देयता विभाग को प्रतिलिपि रखते हुए मेल द्वारा शाखा को दावे की पावती भेजी जाएगी.

    दावाकर्ता / नामिती एआरआईबीएल को दावा आगे प्रस्तुत करने के लिए दावे की सूचना की तारीख से 180 दिनों के भीतर दावे की पुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा.

    • दावे से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज सूचना की तारीख से एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए.
    • पात्र दावों का सभी दस्तावेजों के प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) कार्य दिवसों में निपटान किया जाएगा.
    • दावा सूचना प्राप्‍त होने के एक सौ अस्‍सी (180) दिनों के भीतर दस्‍तावेज प्राप्‍त न होने पर, सदस्य बैंक को प्रथम अनुस्‍मारक की हार्ड कॉपी पत्र तत्काल जारी की जाएगी, तत्‍पश्‍चात एक ईमेल प्रेषित किया जाएगा.
    • दावा सूचना के (190) दिनों के बाद बाद दूसरा अनुस्मारक मेल / हार्ड कॉपी पत्र भेजा जाएगा तत्‍पश्‍चात एक ई-मेल भेजा जाएगा.
    • बैंक से कोई सूचना प्राप्त न होने पर दूसरे अनुस्मारक मेल / हार्ड कॉपी पत्र के 30 दिनों के बाद बैंक को क्लोजर लेटर, हार्ड कॉपी लेटर भेजा जाएगा.
    • बैंक द्वारा अन्य सभी दस्तावेजों को मूल दस्‍तावेजों से प्रमाणित / सत्यापित किया जाएगा.
    • यदि दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं, तो उसे हिंदी / अंग्रेजी में विधिवत अनुवाद कराके प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए.
    • बैंक को दावे का भुगतान संबंधित खाते में किया जाएगा.

    जांचकर्ता की नियुक्ति (विशिष्ट मामलों में, जिनकी विस्तृत जांच आवश्यक है)

    • दावे की गुणवत्ता के आधार पर बीमाकर्ता द्वारा जांच टीम की नियुक्ति की जाएगी. टीएटी : टी + 3 (टी वह दिन है जिस दिन बैंक से दावा संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए थे).
    • 45 दिन में इस जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा. यदि अन्‍य कारणों से विलंब होता है, तो अंतरिम रिपोर्ट का अनुरोध किया जाएगा.

    दावा संबंधी फॉलो अप / प्रोसेसिंग

    आनंद राठी द्वारा बैंक को लंबित दावा दस्तावेजों के लिए नियमित अंतराल पर हार्ड कॉपी / ईमेल में पत्र के माध्यम से ग्राहक को विनिर्दिष्‍ट समयसीमा के साथ अनुस्मारक भेजे जाएंगे.

    दस्तावेजों में कमी के लिए भी अनुस्मारक प्रणाली एक समान होगी.

    1. 1लां अनुस्‍मारक टी+180 दिन
    2. 2रां अनुस्‍मारक टी+190 दिन
    3. दावा समाप्ति पत्र टी+220 दिन

    टी सूचना की तारीख है.


    दावा भुगतान

    दावा अनुमोदित होने के बाद खाताधारक लाभार्थी (विकलांगता के मामले में) / नामांकित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी (मृत्यु के मामले में) को कवरिंग पत्र के साथ एनईएफटी के माध्‍यम से भुगतान किया जाएगा.


    दस्‍तावेज चेक लिस्‍ट

    दुर्घटना मृत्यु और हवाई दुर्घटना बीमा दावा

    • विधिवत भरा और हस्ताक्षरित दावा फॉर्म
    • मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति
    • एफआईआर, पंचनामा / जांच पंचनामा / हॉस्पीटल रिपोर्ट की मूल अथवा प्रमाणित प्रति.
    • रासायनिक विश्लेषण / एफएसएल रिपोर्ट (जहां भी लागू हो) के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूल या प्रमाणित प्रति
    • खाताधारक और नामिति के आधार कार्ड की प्रति अथवा कोई अन्य आधिकारिक / विधिक रूप से वैध आईडी प्रमाण पत्र

    अन्य विवरण निम्नानुसार हैं

    • बैंक की मूल शाखा जहां खाता खोला / परिचालित किया जाता है, वहां के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और बैंक की मुहर सहित घोषणा पत्र
    • बैंक से इस आशय का घोषणा पत्र जिसमें विनिर्दिष्ट किया गया हो कि खाता धारक प्रति-रक्षा / नागरिक खाता धारक है.
    • खाता सक्रिय / परिचालित है
    • दावाकर्ता के बैंक द्वारा प्रमाणित दावेदार का एनईएफटी विवरण
    1. नामिति के विवरण जैसे, नाम, जन्‍मतिथि तथा संबंध जैसे विवरणों, जो भी उपलब्ध हो, के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए.
    2. विधिक उत्तराधिकारियों के प्रमाण के लिए अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि दावाकर्ता बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार नामिति / संयुक्त खाता धारक नहीं है तो ऐसे मामले में लागू)
    • घटना / दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण
    • हवाई दुर्घटना के लिए: बीओबी डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके बुक किया गया हवाई टिकट / बोर्डिंग पास.

    स्थायी आंशिक विकलांगता / स्थायी संपूर्ण विकलांगता -

    • विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित दावा फॉर्म
    • डिस्चार्ज कार्ड सहित जिसमें चिकित्सा की अवधि एवं संबंधित / ईलाज करने वाले डॉक्टर / सर्जन द्वारा विकलांगता के प्रतिशतता को विधिवत प्रमाणित किया गया हो.
    • दुर्घटना संबंधी जांच के सभी रिपोर्ट की मूल प्रतियां*
    • खाताधारक और / या नामांकित व्यक्ति का आधार कार्ड या किसी भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रति.
    • बैंक की मूल शाखा जहां खाता खोला / परिचालित किया जाता है, वहां प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और बैंक की मुहर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
    • बैंक से घोषणा पत्र जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि खाता धारक का बैंक में वेतन / बचत / चालू खाता है. (प्रारुप प्रदान किया जाएगा.)
    • खाता सक्रिय / परिचालित है
    • दावाकर्ता के बैंक द्वारा प्रमाणित दावेदार का एनईएफटी विवरण
    • नामिति के विवरण जैसे, नाम, जन्‍मतिथि तथा संबंध, जो भी उपलब्ध हो, के साथ प्रस्तुत किए जाएं चाहिए.
    • विधिक उत्तराधिकारियों की प्रमाणिकता को साबित करने के लिए अन्य समुचित दस्तावेज (दावाकर्ता के बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार नामिति / संयुक्त खाता धारक न होने पर लागू)
    • घटना / दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण

    एस्‍कलेशन मैट्रिक्स: - विपणन और सर्विसिंग

    आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड

    एस्‍कलेशन स्‍तर

    नाम

    पदनाम

    संपर्क विवरण

    ई-मेल आईडी

    क्लेम सर्विस मैनेजर

    सुश्री आरती धामापुरकर

    उप प्रबंधक

    8657963867

    aratidhamapurkar@rathi.com

    सर्विस रिलेशनशिप प्रबंधक

    (प्रथम एस्‍कलेशन स्‍तर

    श्री अक्षय झाडे

    प्रबंधक

    9011085172

    akshayzade@rathi.com

    सहायक उपाध्यक्ष

    (एस्‍कलेशन का दूसरा स्‍तर)

    सुश्री निव्या राय

    सहायक उपाध्यक्ष

    9869722668

    nivyarai@rathi.com

    रिलेशनशिप प्रबंधक

    (एस्‍कलेशन का दूसरा स्‍तर)

    श्री मयंक शर्मा

    प्रबंधक

    9029867595

    mayanksharma@rathi.com

    सहायक उपाध्यक्ष

    (3रां एस्‍कलेशन स्‍तर)

    श्री निखिल गाजरे

    सहायक उपाध्यक्ष

    7977671443

    nikhilgajre@rathi.com

     वरिष्ठ उपाध्यक्ष

    (एस्‍कलेशन का चौथा स्‍तर)

    सुश्री सपना माहेश्वरी

    वरिष्ठ उपाध्यक्ष

    9930357213

    sapnamaheshwari@rathi.com

    सेवा प्रबंधक

     

    श्रीमती रूपाली पंडित

    सहायक प्रबंधक

    9702121538

    rupalipandit@uiic.co.in

    सेवा प्रबंधक

     

    श्रीमती कोमल दयारामानी

    उप प्रबंधक

    9892858470

    kldayaramani@uiic.co.in

    दावा टीम

    वसुधा के कोयंडे

    प्रशासनिक अधिकारी

    9987239126

    vasudhak@uiic.co.in

    दावा टीम

    श्रीमती वसुंधरा पाटिल

    उप प्रबंधक

    9869456059

    vasundharapatil@uiic.co.in

    वरिष्ठ मंडल प्रबंधक

    श्रीमती शुभांगी कोली

    वरिष्ठ मंडल प्रबंधक

    9819492984

    sskoli@uiic.co.in


    नीति के तहत मानक छूट :

    समूह व्यक्तिगत दुर्घटना के मानक खंड के अनुसार अन्य के अलावा निम्नलिखित छूट पर ध्यान देना आवश्यक है

    1. बीमित व्यक्ति की मृत्यु, विकलांगता संबंधी जख्‍म के विषय में (क) जानबूझकर स्‍वयं को चोट पहुंचाना, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास (ख) मादक शराब या ड्रग्स के प्रभाव में होने के कारण (ग) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन रोगों, एड्स या विक्षिप्‍तता के कारण, (घ) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप, (ड़) दुनिया में कहीं भी किसी भी विधिवत लाइसेंस प्राप्त मानक प्रकार के विमान में यात्री के रूप में (किराया भुगतान या अन्यथा) के अलावा किसी भी गुब्बारे या विमान में यात्रा करते समय विमानन या गुब्बारे में यात्रा के दौरान मुआवजे का भुगतान.
    2. बीमित व्यक्ति की मृत्यु, चोट अथवा विकलांगता संबंधी मुआवजे का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला भुगतान जो कि निम्न घटनाओं से संबंधित हो यथा : युद्ध, आक्रमण, विदेशी आक्रांता द्वारा की गई कार्रवाई, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, विरोध , बगावत , सैन्य या निरंकुश शक्ति, जब्ती, कब्जा, गिरफ्तारी, प्रतिबंध, सभी राजाओं व राजकुमारियों की गिरफ्तारी, अवरोध एवं कारावास तथा किसी भी देश के लोगों की दयनीय स्थिति.
    3. बीमित व्यक्ति को शारीरिक चोट या किसी बीमारी या मृत्यु संबंधी मुआवजे का भुगतान
    • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयनीकृत विकिरणों या किसी भी परमाणु ईंधन से रेडियोधर्मिता द्वारा प्रदूषण या परमाणु ईंधन के दहन से किसी भी परमाणु अपशिष्ट के कारण या उत्पन्न होता है. इसके अपवाद स्वरूप दहन में परमाणु विखंडन संबंधी कोई आत्मनिर्भर प्रक्रिया शामिल होगी.
    • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु हथियार या इसके कारण होने वाले
    1. इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसव अवधि या गर्भावस्था या इसके परिणामस्वरूप हुई मृत्यु इस बीमा के अंतर्गत विकलांगता को कवर नहीं करेगा.

    बीमा का विवरण :

    बॉब में प्रति-रक्षा / नागरिक खाता धारकों के माध्यम से व्यक्तिगत दुर्घटना लाभ जो कि निम्‍नानुसार है

    मद सं.

    लाभों का विवरण

    पूंजीगत बीमा राशि का प्रतिशत

    1

    आकस्मिक मौत

    100

    2

    स्थायी पूर्ण विकलांगता

     

    क) दृष्टि की हानि (दोनों आँखें)

    100

    ख) दो अंगों का नुकसान

    100

    ग) एक अंग और एक आंख का नुकसान

    100

    घ) मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रमाणित स्थायी कुल और पूर्ण विकलांगता

    100

    3

    स्थायी आंशिक विकलांगता

     

    एक आंख की रोशनी खत्म होने पर

    50

    बी

    एक अंग का नुकसान

    50

    सी

    पैर की उंगलियों का नुकसान- सभी

    20

    डी

    विशेष - दोनों अंगुली या अंगूठे की हड्डी

    5

    विशेष - एक अंगुली या अंगूठे की हड्डी

    2

      एफ

    विशेष के अलावा, अगर एक से अधिक पैर की अंगुली का नुकसान

    1

    जी

    सुनने की क्षमता में कमी - दोनों कान

    50

    एच

    सुनने की क्षमता में कमी - एक कान

    15

    आई

    मुह की बोली खत्म हो जाना

    50

    जे

    एक हाथ की चार उंगलियों और अंगूठे का नुकसान

    40

    के

    चार उंगलियों का नुकसान

    35

    एल

    अंगूठे का नुकसान - दोनों फलैन्जीज़

    25

    एम

    अंगूठे का नुकसान - एक फेलैंगक्स

    10

    एन

    तर्जनी उंगली का नुकसान

     

    i) फलैन्जीज़

    10

    i)दो फलैन्जीज़

    8

    i)एक फलैन्जीज़

    4

    मध्यमा उंगली का नुकसान

     

    i) फलैन्जीज़

    6

    i)दो फलैन्जीज़

    4

    i)एक फलैन्जीज़

    2

    पी

    अनामिका उंगली का नुकसान

     

    i) फलैन्जीज़

    5

    i) दो फलैन्जीज़

    4

    i) एक फलैन्जीज़

    2

    क्यू

    छोटी उंगली का नुकसान

     

    i) तीन फलैन्जीज़

    4

    i) दो फलैन्जीज़

    3

    i) एक फलैन्जीज़

    2

    आर

    मेटाकार्पल्स (करभिका) का नुकसान

     
     

    (i) पहला या दूसरा (अतिरिक्‍त)

    3

    (ii) तीसरा, चौथा या पांचवां (अतिरिक्त)

    2

    एस

    कोई अन्य स्थायी आंशिक विकलांगता

    हमारे द्वारा नियुक्त मेडिकल प्रैक्टिशनर के मूल्यांकन के अनुसार %

  • बीमा विवरण

    बीमा कंपनी - यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

    पॉलिसी संख्या - 120800422P105011461

    बीमा अवधि – दिनांक 12/08/2022 को 00:00 बजे से दिनांक 11/08/2023 की मध्यरात्रि तक

    सूचना व शिकायत के लिए संपर्क सं. - 022-25402446

  • दावा फॉर्म
कॉलबैक अनुरोध

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  • साहसी प्रवर्तकों के लिए पैकेज - अग्निवीर
  • बड़ौदा एडवांटेज बचत खाता
  • भारतीय बड़ौदा पुलिस बल के लिए वेतन और पेंशन समाधान
  • केंद्र / राज्य सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन/पेंशन प्राप्त करने हेतु वेतन और पेंशन समाधान
  • बड़ौदा वेतन क्लासिक खाता
  • बड़ौदा वेतन सुपर खाता
  • बड़ौदा वेतन प्रीमियम खाता
  • बड़ौदा वेतन प्रिविलेज
  • बड़ौदा चैम्प खाता
  • सुपर बचत खाता
  • बड़ौदा जीवन सुरक्षा बचत खाता
  • सरकारी बचत खाता (बड़ौदा सरकारी निकाय एसबी खाता)
  • बड़ौदा एसबी स्वयं सहायता समूह
  • बड़ौदा महिला शक्ति बचत खाता
  • बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता
  • बड़ौदा प्लैटिनम बचत बैंक खाता
  • बड़ौदा वरिष्‍ठ नागरिक प्रिविलेज योजना
  • वीडियो केवाईसी (वी-केवाईसी) का उपयोग करके ऑनलाइन बचत खाता खोलें
  • बड़ौदा बैंक मित्र बचत खाता

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