तनावमुक्त सेवानिवृत्ति के लिए
आज से ही बचत करें.
बड़ौदा पेंशनर बचत बैंक खाता खोलें और आकर्षक लाभ पाएं
आज से ही बचत करें.
बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता
-
लाभ
-
पात्रता
-
आवश्यक दस्तावेज़
-
ब्याज दर और प्रभार
-
सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता : लाभ
बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता : पात्रता
बड़ौदा पेंशनर बचत बैंक खाते के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:
- वैसे सभी व्यक्ति जो केंद्र सरकार / राज्य सरकार के किसी विभाग / स्थानीय निकाय / पीएसयू से वीआरएस के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं और पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, इस योजना के अंतर्गत पेंशन खाता खोल सकते हैं
- सेवानिवृत रक्षा सेवा कार्मिक उनकी उम्र पर ध्यान दिए बिना इसके लिए पात्र हैं
बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता : आवश्यक दस्तावेज़
खाता खोलने के लिए मान्य केवाईसी दस्तावेजों की सूची | |||||
भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) / फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए. | |||||
व्यक्तियों के खातों के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी) |
|
||||
डीम्ड आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज, ओवीडी में वर्तमान / अद्यतन पता न होने पर(सूची में से कम से कम एक दस्तावेज़ आवश्यक है) |
|
||||
विदेशी छात्रों के मामले में |
|
||||
अनिवासी भारतीय / विदेशी पर्यटक के लिए |
|
||||
पीआईओ/ओसीआई . के लिए |
|
||||
विदेशी नागरिकों के लिए |
|
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (कोई एक) |
|
(एफआरआरओ/एफआरओ प्रमाणपत्र/परमिट/भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस/ओवीडी/उपरोक्त उल्लिखित कोई भी डीम्ड ओवीडी, भारतीय पते के प्रमाण के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक है।)
कंपनियों के खाते |
|
एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते। |
(निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज प्राप्त किए जाने हैं)
|
साझेदारी फर्मों के खाते। (दर्ज कराई) |
|
ट्रस्टों के खाते |
|
अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय के खातों में अपंजीकृत शामिल हैं |
|
पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट और सोसायटी। |
|
हिन्दुओं के खाते अविभक्त परिवार |
|
सरकार या उसके विभागों, सोसायटियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों आदि के खाते । |
|
राजनीतिक दलों का लेखा-जोखा |
|
बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता : ब्याज दर और प्रभार
ब्याज दर और प्रभार के लिए “यहाँ क्लिक करें”
बड़ौदा पेंशनर्स बचत बैंक खाता : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
बचत उन्मुख स्वरुप के लेन-देनों की अनुमति है. वाणिज्यिक लेन-देनों की अनुमति नहीं है. यदि कोई गैर – अनुमत लेन-देन पाया जाता है तो बैंक इसका कारण बताते हुए पूर्व नोटिस / सूचना के साथ खाता बंद कर सकता है.
न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता
-
शून्य
न्यूनतम शेष नहीं रखने पर प्रभार / Charges for non-maintenance of minimum balance
-
शून्य
नामांकन सुविधा
-
उपलब्ध
नकदी जमा
-
रु. 5 लाख व इससे अधिक राशि के लिए आयकर आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
नकदी मशीन से
जिन खातों में पैन रजिस्टर्ड है उनमें डेबिट कार्ड के साथ रु. 2,00,000/- प्रतिदिन. पैन रजिस्टर्ड न होने पर रु. 49,999/- तक.
बगैर कार्ड के लेनदेन (खाता क्र. फीड करते हुए) - रु. 20,000/- तक प्रतिदिन की अनुमति है.
नकली एवं संदिग्ध नोट जब्त किए जाएंगे और ग्राहक को इसकी रसीद प्रदान की जाएगी. फटे हुए / कटे हुए / टेप लगे हुए नोट इन मशीनों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं.
नकदी आहरण
-
किसी बाहरी शाखा में केवल खाताधारक को प्रतिदिन अधिकतम रु. 50,000/- तक आहरण की अनुमति है.
स्थानीय गैर आधार शाखाओं तथा बाहरी शाखाओं में थर्ड पार्टी को नकद भुगतान पूर्णतया प्रतिबंधित है.
आहरण एवं आहरण फॉर्म (पर्ची) का प्रयोग
- आहरण पर्ची या चेक द्वारा आहरण की अनुमति होगी. पासबुक के साथ आहरण पर्ची से आहरण की अनुमति सिर्फ ग्राहक को ही होगी और इसकी प्रतिदिन की सीमा रु. 25,000/- (ग्रामीण/अर्द्धशहरी में न्यूनतम रु. 25/- तथा मेट्रो/शहरी में रु. 50/- न्यूनतम) होगी.
पासबुक एवं खाते का विवरण
-
निःशुल्क पासबुक.
केवल अद्यतन बैलेंस के साथ रु. 100/- प्रति डुप्लीकेट पासबुक / विवरण.
एसएमएस अलर्ट प्रभार
-
प्रभार प्रति तिमाही रु. 15 प्रभारित किए जाएंगे.
स्थायी अनुदेशों का पंजीकरण एवं निष्पादन
-
बैंक के भीतर कोई प्रभार नहीं.
खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण स्थाई अनुदेशों के असफल होने पर हर बार रु. 100/-.
खाता/योजना का स्थानांतरण
-
पासबुक एवं अप्रयुक्त चेक पन्नों सहित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर खाते को दूसरी शाखा/योजना में निःशुल्क स्थानांतरण किया जा सकता है.
एटीएम / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड और प्रभार
-
पहले वर्ष के लिए नि:शुल्क डेबिट कार्ड तत्पश्चात इसके लिए सामान्य शुल्क प्रभारित किया जाएगा.
बचत बैंक खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा
-
अधिकतम 2 माह की पेंशन राशि तक (पिछले माह में बचत खाते में निवल जमा), यदि पेंशनर द्वारा कोई अन्य ऋण सुविधा ना ली हो.
खाता बंद करना और प्रभार
-
खाता बंद करने के लिए इसके सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा खाता बंद करने संबंधी आवेदन पत्र दिया जाएगा. खाता बंद करने के अनुरोध पत्र के साथ संबंधित पासबुक, डेबिट कार्ड एवं अप्रयुक्त चेक पन्ने जमा किये जाने चाहिए.
परिपक्वता से पूर्व खाता बंद होने के स्थिति में खाते में ग्राहक द्वारा पहली बार कोई राशि जमा किए जाने के 14 दिनों के अंदर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तथापि 14 दिनों के बाद परंतु 1 वर्ष के अंदर खाता बंद किए जाने पर रु. 500/- + सेवा कर वसूल किया जाएगा. खाताधारक की मृत्यु के मामले में कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
ब्याज संगणना और आवृत्ति
- फरवरी से अप्रैल माह की अवधि के लिए ब्याज मई में जमा किया जाएगा, मई से जुलाई तक का ब्याज अगस्त में जमा किया जाएगा, अगस्त से अक्टूबर तक का ब्याज नवंबर में और नवंबर से जनवरी तक का ब्याज प्रति वर्ष फरवरी में जमा किया जाएगा.
निष्क्रिय/अपरिचालित खाता
-
बचत खाता में 2 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं किए जाने पर निष्क्रिय/अपरिचालित हो जाता है. ऐसे बचत खाते में निरंतर ब्याज लगना जारी रहता है. खाते में लेनदेन नहीं होने पर कोई प्रभार नहीं लिया जाता है.
आवश्यक के.वाय.सी. दस्तावेजों, फोटो, नया नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जाने पर निष्क्रिय / अपरिचालित खाते को सक्रिय / बंद किया जाएगा बशर्ते कि बैंक इनसे संतुष्ट हो.
सभी खाते जो 10 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि तक निष्क्रिय रहे हों को अदावी खाता माना जाता है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है. ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर शर्तों के अधीन ऐसे खातों की जमा राशियां उन्हें वापस की जाती हैं.
सूचना का प्रकटीकरण
-
आवश्यक होने पर तथा कानून, नियम अथवा विनियमों द्वारा आवश्यक होने पर या किसी सार्वजनिक या विनियामक प्राधिकरण के अनुरोध पर खाताधारक की विशिष्ट अनुमति के बिना धोखाधड़ी से बचने के लिए अथवा सार्वजनिक हित में ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता हो तो बैंक द्वारा ग्राहक के खाते संबंधी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है.
ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता कोड और शिकायत निवारण नीति सहित सभी संबंधित नीतियां शाखाओं में उपलब्ध हैं.
आवेदन फॉर्म में एटीएम/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग अलग से उपलब्ध हैं.
नियम व शर्तें / शुल्क एवं प्रभारों में होने वाले परिवर्तन के बारे में बैंक के वेबसाइट पर 30 दिनों पूर्व अधिसूचित किया जाएगा.
हमारे बैंक के जमाकर्ताओं के लिए प्रति जमाकर्ता रु. 5,00,000 (रु. 5 लाख) जमा बीमा एवं ऋण प्रत्याभूति निगम (डीआईजीसीसी) द्वारा कवर किया गया है.
शून्य
उपलब्ध
रु. 5 लाख व इससे अधिक राशि के लिए आयकर आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
नकदी मशीन सेजिन खातों में पैन रजिस्टर्ड है उनमें डेबिट कार्ड के साथ रु. 2,00,000/- प्रतिदिन. पैन रजिस्टर्ड न होने पर रु. 49,999/- तक.
बगैर कार्ड के लेनदेन (खाता क्र. फीड करते हुए) - रु. 20,000/- तक प्रतिदिन की अनुमति है.
नकली एवं संदिग्ध नोट जब्त किए जाएंगे और ग्राहक को इसकी रसीद प्रदान की जाएगी. फटे हुए / कटे हुए / टेप लगे हुए नोट इन मशीनों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं.
किसी बाहरी शाखा में केवल खाताधारक को प्रतिदिन अधिकतम रु. 50,000/- तक आहरण की अनुमति है.
स्थानीय गैर आधार शाखाओं तथा बाहरी शाखाओं में थर्ड पार्टी को नकद भुगतान पूर्णतया प्रतिबंधित है.
निःशुल्क पासबुक.
केवल अद्यतन बैलेंस के साथ रु. 100/- प्रति डुप्लीकेट पासबुक / विवरण.
प्रभार प्रति तिमाही रु. 15 प्रभारित किए जाएंगे.
बैंक के भीतर कोई प्रभार नहीं.
खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण स्थाई अनुदेशों के असफल होने पर हर बार रु. 100/-.
पासबुक एवं अप्रयुक्त चेक पन्नों सहित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर खाते को दूसरी शाखा/योजना में निःशुल्क स्थानांतरण किया जा सकता है.
पहले वर्ष के लिए नि:शुल्क डेबिट कार्ड तत्पश्चात इसके लिए सामान्य शुल्क प्रभारित किया जाएगा.
खाता बंद करने के लिए इसके सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा खाता बंद करने संबंधी आवेदन पत्र दिया जाएगा. खाता बंद करने के अनुरोध पत्र के साथ संबंधित पासबुक, डेबिट कार्ड एवं अप्रयुक्त चेक पन्ने जमा किये जाने चाहिए.
परिपक्वता से पूर्व खाता बंद होने के स्थिति में खाते में ग्राहक द्वारा पहली बार कोई राशि जमा किए जाने के 14 दिनों के अंदर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तथापि 14 दिनों के बाद परंतु 1 वर्ष के अंदर खाता बंद किए जाने पर रु. 500/- + सेवा कर वसूल किया जाएगा. खाताधारक की मृत्यु के मामले में कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
बचत खाता में 2 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं किए जाने पर निष्क्रिय/अपरिचालित हो जाता है. ऐसे बचत खाते में निरंतर ब्याज लगना जारी रहता है. खाते में लेनदेन नहीं होने पर कोई प्रभार नहीं लिया जाता है.
आवश्यक के.वाय.सी. दस्तावेजों, फोटो, नया नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जाने पर निष्क्रिय / अपरिचालित खाते को सक्रिय / बंद किया जाएगा बशर्ते कि बैंक इनसे संतुष्ट हो.
सभी खाते जो 10 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि तक निष्क्रिय रहे हों को अदावी खाता माना जाता है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है. ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर शर्तों के अधीन ऐसे खातों की जमा राशियां उन्हें वापस की जाती हैं.
आवश्यक होने पर तथा कानून, नियम अथवा विनियमों द्वारा आवश्यक होने पर या किसी सार्वजनिक या विनियामक प्राधिकरण के अनुरोध पर खाताधारक की विशिष्ट अनुमति के बिना धोखाधड़ी से बचने के लिए अथवा सार्वजनिक हित में ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता हो तो बैंक द्वारा ग्राहक के खाते संबंधी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है.
ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता कोड और शिकायत निवारण नीति सहित सभी संबंधित नीतियां शाखाओं में उपलब्ध हैं.
आवेदन फॉर्म में एटीएम/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग अलग से उपलब्ध हैं.
नियम व शर्तें / शुल्क एवं प्रभारों में होने वाले परिवर्तन के बारे में बैंक के वेबसाइट पर 30 दिनों पूर्व अधिसूचित किया जाएगा.
हमारे बैंक के जमाकर्ताओं के लिए प्रति जमाकर्ता रु. 5,00,000 (रु. 5 लाख) जमा बीमा एवं ऋण प्रत्याभूति निगम (डीआईजीसीसी) द्वारा कवर किया गया है.
Need Assistance?

कॉलबैक अनुरोध
कृपया यह विवरण भरें, ताकि हम आपको वापस कॉल कर सकें और आपकी सहायता कर सकें.