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विशेषताएं
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पात्रता
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ब्याज दर और प्रभार
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अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
कोविड़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) : विशेषताएं
लक्ष्य समूह
· अस्पताल / औषधालय / क्लिनिक / मेडिकल कॉलेज / पैथोलॉजी लैब / डायगनॉस्टिक सेंटर;
- टीका / ऑक्सीजन / वेंटिलेटर / प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों के निर्माता तथा
- सार्वजनिक हेल्क केयर सुविधाएं.
- (मेट्रो शहरों में स्थित / भविष्य में बनने वाली ग्रीनफील्ड / ब्राउनफील्ड परियोजनाएं इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं. वर्तमान में चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे आदि 8 मेट्रो शहर हैं. )
प्रयोजन
8 मेट्रो शहरों के अलावा अन्य क्षेत्रों में निम्नलिखित की स्थापना या आधुनिकीकरण / विस्तार करने के लिए वित्त प्रदान करना :
- अस्पताल / औषधालय / क्लिनिक / मेडिकल कॉलेज / पैथोलॉजी लैब / डायगनॉस्टिक सेंटर
- टीका / ऑक्सीजन / वेंटिलेटर / प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों के निर्माता
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं.
कोविड़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) : पात्रता
उधारकर्ता का गठन
स्वामित्व फर्म / भागीदारी फर्म / ट्रस्ट / सोसाइटी / पब्लिक लिमिटेड / प्राइवेट लिमिटेड.
उधारकर्ता की योग्यता
- कम से कम एक प्रवर्तक /निदेशक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा विज्ञान की संबंधित शाखा में अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए या
- फिजियोथेरेपी / रेडियोलॉजी आदि में कोई डिग्री या
- पेशेवर / योग्यता प्राप्त डॉक्टर अस्पताल / नर्सिंग होम / पैथोलॉजिकल / डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंधन से जुड़ा होना चाहिए.
सक्षम प्राधिकारी इस शर्त की छूट पर विचार कर सकते हैं.
अनुमोदन
व्यावसायिक इकाई के पास संवैधानिक / विनियामक प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमोदन / पंजीकरण / परमिट / लाइसेंस, जहां भी लागू हो, होना चाहिए.
एक से अधिक वित्तीय वर्ष से परिचालित सभी मौजूदा इकाइयों के लिए आईटीआर अनिवार्य है.
इकाई के क्रियाकलाप की जानकारी के लिए एबीएस/पीबीएस, खाता विवरण आदि जैसे वित्तीय विवरणों को सत्यापित किया जाना चाहिए.
मौजूदा इकाई को पिछले 2 वर्षों में हानि नहीं हुई हो.
कोविड़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) : ब्याज दर और प्रभार
ब्याज दर (आरओआई)
एनसीजीटीसी गारंटी कवर की वैधता अवधि के दौरान
एनसीजीटीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रति वर्ष 7.95% पर ब्याज दर निर्धारित किया गया है
एनसीजीटीसी गारंटी कवर की समाप्ति पश्चात :
ब्याज दर निम्नानुसार प्रभारित किया जाना है :
- बड़ौदा कोवी हेल्थकेयर योजना के अंतर्गत मौजूदा दिशानिर्देश या
- एमएसएमई / लार्ज कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लागू मौजूदा दिशानिर्देश, जो भी कम हो.
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट की अनुमति दी जा सकती हैं)
सेवा प्रभार
- अपफ्रंट शुल्क / प्रोसेसिंग शुल्क / निरीक्षण प्रभार :
- 50% छूट.
- बीजी/एलसी प्रभार : 50% छूट
- मोर्टगेज प्रभार / दस्तावेजीकरण प्रभार / क्रेडिट ब्यूरो प्रभार जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जैसे अन्य सेवा प्रभार : बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा प्रभारों में छूट की अनुमति दी जा सकती है.
कोविड़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
सुविधा का प्रकार
निधि आधारित / गैर निधि आधारित
मीयादी ऋण, नकदी ऋण, बैंक गारंटी (पी/एफ, बिड बांण्ड)
तथा साख पत्र / आपाती साख पत्र.
अधिकतम एक्सपोजर
प्रति परियोजना अधिकतम एक्सपोजर रु. 100 करोड़ तक सीमित है (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों शामिल हैं).
मार्जिन
- मीयादी ऋण - 25%
- नकदी ऋण - 25% (माल), प्राप्य राशियां: 40% कवर अवधि : 90 दिन.
- बीजी/एलसी – 25% नकदी मार्जिन
सक्षम प्राधिकारी मार्जिन में कमी की अनुमति दे सकते हैं.
प्राथमिक प्रतिभूति
- योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋण से सृजित / निर्माण की जाने वाली परिसंपत्तियों पर बैंक का प्रथम और विशिष्ट प्रभार होगा.
- योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर एनसीजीटीसी का दूसरा प्रभार होगा.
एनसीजीटीसी कवर गारंटी का विस्तार
- किसी भी क्षेत्र में योग्य ग्रीनफील्ड परियोजनाएं और 112 महत्वकांक्षी जिलों में ब्राउनफील्ड परियोजनाएं (नीति आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट 112 जिले) : 75%
- महत्वकांक्षी जिलों के अलावा अन्य क्षेत्रों में पात्र ब्राउनफील्ड परियोजनाएं : 50%
एलजीएससीएएस योजना के अंतर्गत बकाया राशि के प्रतिभूति रहित भाग पर एनसीजीटीसी कवर उपलब्ध है.
एनसीजीटीसी द्वारा गारंटी कवर की अवधि
- ग्रीनफील्ड परियोजना : पहले संवितरण की तारीख से 5 वर्ष तक.
- ब्राउनफील्ड परियोजना के लिए : वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) से 2 वर्ष तक, पहले संवितरण की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के अधीन.
एनसीजीटीसी को देय एनसीजीटीसी गारंटी शुल्क
एलजीएससीएएस के लिए एनसीजीटीसी को कोई गारंटी शुल्क देय नहीं है.
संपार्श्विक प्रतिभूति
सभी एमएसएमई उधारकर्ताओं से न्यूनतम 25% सरफेसी सक्षम मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति ली जानी चाहिए. तथापि इस शर्त में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जा सकती है:
- यदि ऋण अवधि एलजीएससीएएस के अंतर्गत गारंटी कवर की वैधता अवधि के दौरान है
- गारंटी कवर की राशि के साथ भूमि और भवन के रूप में प्राथमिक प्रतिभूति का मूल्य / लागत एक्सपोजर के 100% के बराबर या इससे अधिक है.
- यदि एलजीएससीएएस के अंतर्गत गारंटी कवर की अवधि ऋण अवधि से अधिक है
- गारंटी कवर की राशि के साथ भूमि और भवन के रूप में प्राथमिक प्रतिभूति का मूल्य / लागत एक्सपोजर के 125 % के बराबर या इससे अधिक है.
लार्ज कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए, मंजूरी प्राधिकारी मामले दर मामले आधार पर संपार्श्विक सुरक्षा कवरेज निर्धारित कर सकता है.
गारंटीकर्ता
- सभी मामलों में (स्वामित्व संबंधी कारोबार के अलावा), इकाई के प्रवर्तकों / भागीदारों / निदेशकों की वैयक्तिक गारंटी अनिवार्य है.
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैयक्तिक गारंटी में छूट की अनुमति दी जा सकती है.
चुकौती अवधि
- ऋणों की चुकौती अवधि डीएससीआर द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार चुकौती क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो ग्रीन फील्ड इकाइयों के लिए अधिकतम 24 माह की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तथा ब्राउनफील्ड इकाइयों के लिए अधिकतम 24 माह की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के अधीन है.
- तथापि, एलजीएससीएएस के अंतर्गत कवर की गई निधि आधारित और/या गैर-निधि आधारित सुविधा की डोर टू डोर अवधि अधिमानतः गारंटी कवर की अधिकतम अवधि के साथ पहली संवितरण तारीख से 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
अधिस्थगन अवधि
- ग्रीन फील्ड / ब्राउन फील्ड परियोजनाओं के लिए अधिकतम 24 माह की अधिस्थगन अवधि.
- अधिस्थगन अवधि के दौरान मासिक आधार पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा.
समय-पूर्व भुगतान दंड तथा दंड ब्याज
बैंक की मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार
अन्य शर्तें
एस्क्रो खाता व्यवस्था के माध्यम से सभी नकदी प्रवाहों को रूट करके नकदी प्रवाह की रिंग फेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी.
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