पात्रता
सभी व्यक्ति और गैर व्यक्ति
जमाराशियों की मात्रा
- न्यूनतम
- खाता खोलने के लिए न्यूनतम मूल किश्त राशि रु. 100/- और उसके पश्चात मूल किश्त राशि रु. 100/- और उससे अधिक के गुणक में आवश्यक है. (किश्त राशि में आसान परिवर्तन)
- अधिकतम
- मासिक जमाराशियों को मूल किश्त की केवल 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है जो कि प्रति माह अधिकतम रु 10,000/- की सीमा के अधीन है.
जमाराशियों की अवधि
न्यूनतम : 12 माह
अधिकतम : 120 माह
किश्त की आवृत्ति
मासिक
ब्याज दर
जमाराशियों की परिपक्वता अवधि के अनुसार
ब्याज का भुगतान
- ब्याज का भुगतान और जमा अर्द्ध-वार्षिक रुप से किया जाएगा (सितंबर और मार्च)
- दैनिक बकाया पर ब्याज देय होगा. (अर्द्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज)
समय-पूर्व समाप्ति
ऐसे मामलों में जिसमें दंड निर्धारित है, वहां लागू ब्याज दर या संविदागत दर, जो भी कम हो, से 1% दंडस्वरुप काटने के बाद ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
ऋण/ओवरड्राफ्ट की उपलब्धता
बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर पर बकाया राशि के 95% तक की ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति है.
परिपक्वता जमाराशियां
अंतिम किश्त के भुगतान या भुगतान की तारीख के एक माह के बाद
किश्तों के विलंबित भुगतान पर दंड
कोई दंड नहीं
- वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दर : रु. 1 करोड़ से कम के जमाराशियों के लिए 0.50 % की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा.
-
किश्तों का भुगतान :कैलेंडर माह के लिए किश्त का भुगतान उस माह के अंतिम कार्य दिवस पर या उससे पहले किया जाना आवश्यक है. किसी भी विलंबित किश्त भुगतान के मामले में, दंड प्रभारित किया जाएगा जो कि वर्तमान में `.1.00 + प्रति माह प्रत्येक `.100/- के लिए जीएसटी, ऐसे दंड की संगणना के प्रयोजन हेतु संख्या के भाग को पूर्ण माह के रुप में माना जाएगा.
कैलेंडर माह के दौरान भुगतान की जाने वाली किस्तें, जो देय है, उन्हें समय पर किए गए भुगतान के रूप में माना जाएगा.
विकल्पतः जमाकर्ता खाते को नियमित किए बिना परिपक्वता तक जारी रख सकता है (अर्थात दंडस्वरुप ब्याज के साथ बकाया किश्त राशि का भुगतान किए बिना). ऐसे मामलों में ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए यथा शक्ति जमा योजना के समान माना जाएगा.
- नामांकन सुविधा :नामांकन सुविधा उपलब्ध है.
- स्रोत पर आयकर की कटौती : आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति, जैसे लागू है, वैसे 15जी /15एच फार्म प्रस्तुत करता है, तो टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी.
- परिपक्वता पर या उससे पहले ब्याज की संगणना करने की पद्धति : :घरेलू जमाराशियों के सभी मामलों में (जमाराशियों की अवधि एक वर्ष से कम है), जहां अंतिम तिमाही अपूर्ण है, संपूर्ण तिमाही के लिए और दिनों की वास्तविक संख्या के लिए वर्ष के 365/366 दिनों के हिसाब से ब्याज की संगणना की जाएगी, अर्थात ऐसी जमाओं पर ब्याज की संगणना पूर्ण तिमाहियों और दिनों के क्रम में होनी चाहिए.
- टीडीएस प्रमाणपत्र : सभी ग्राहकों को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.
- जमाराशियों के एवज में अग्रिम :यह सुविधा एकल नाम से नाबालिग और हिंदू अविभक्त परिवार के लिए उपलब्ध नहीं है. जमाराशियों के एवज अग्रिमों के लिए, यदि जमाकर्ता 90 दिनों के भीतर खाते का निपटान नहीं करता है, तो बैंक को उसके सावधि जमा से ओवरड्राफ्ट खाते का निपटान करने का अधिकार है.
- ग्राहक के अनुरोध करने पर ब्याज प्रमाणपत्र उपलब्ध है
- ग्राहकों को खाते के लिए पासबुक प्रदान की जाएगी.
- ग्राहक के अनुरोध करने पर आवर्ती जमाराशियों को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है.
- भुगतान की प्रणाली :परिपक्वता आगम ग्राहक के बचत/चालू खाते में जमा की जाएगी. ऐसे मामलों में जहां ग्राहक का सक्रिय खाता नहीं है, रु. 20,000 से कम के परिपक्वता आगम को नकदी में और उससे अधिक होने पर मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश में प्रदान की जाएगी..
- रु. 1,00,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन 10 वर्ष की आयु और उससे अधिक के व्यक्तियों के लिए नाबालिग खाते खोले जा सकते है.
- सामान्य आवर्ती जमा को बड़ौदा यथा शक्ति जमा योजना में परिवर्तित किया जा सकता है.