यह जमा योजना एनआरई रुपी जमा व एफसीएनआरडी जमा दोनों का दोहरा लाभ प्रदान करती है. इसके अतिरिक्त, चूंकि परिपक्वता मूल्य आवेदन के समय विदेशी मुद्रा में निर्धारित किया जाता है, अतः विनियम दर में गिरावट के कारण धन हानि का जोखिम समाप्त हो जाता है.
- बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में जमा रसीद नि:शुल्क रखने का विकल्प
- स्थायी अनुदेशों की स्वीकृति व निष्पादन
- नए अनुदेशों की अनुपस्थिति में देय तिथि पर मौजूदा ब्याज दर पर समान अवधि के लिए स्वतः नवीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके धन में समय से वृद्धि होती रहे.
- अपने वित्त पोर्टफोलियो की योजना बनाने में नियत तिथियों की सूचना आपको सक्षम बनाती है.
- खाता धारकों के नाम को जोड़ने या हटाने की अनुमति है.
- नामांकन हेतु प्रावधान.
- सरल तरलता व परिवर्तनीयता उपलब्ध करवाती है.
- आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है.
- आपके लेन-देनों व खातों को गोपनीयता के साथ रखा जाता है.
- न्यूनतम जमा राशि यूएसडी 10000/- या उसके समतुल्य है.
- अनिवासी भारतीय निम्नलिखित बैंकिंग माध्यमों की सहायता से विदेश से इनर्वड प्रेषण द्वारा किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में इस खाते को खोल सकते हैं :
- माँग ड्राफ्ट
- स्विफ्ट
- विदेशी मुद्रा
- विदेश यात्री चेक (उनके व्यक्तिगत दौरे के दौरान), साथ ही अनिवासी (बाह्य) रुपी बचत व सावधि जमा खाते या परिपक्व होने पर किसी अनिवासी भारतीय विदेशी मुद्रा जमा खाते से अंतरण द्वारा.
- हालांकि, स्थानीय रुपी चेक व भारतीय रुपए में नकद मुद्रा को इस खाते में जमा नहीं किया जा सकता.
- विदेश से प्राप्त धनप्रेषण को रुपये में परिवर्तित किया जाता है और 12 माह के लिए एनआरई जमा में रखा जाता है. ग्राहक को जमा की तिथि पर ही परिपक्वता राशि के लिए अग्रिम अनुबंध को दर्ज करना होगा.
- एनआरई रुपी जमा व लेन-देन करने की तिथि पर प्रचलित अग्रिम प्रीमियम पर ब्याज दर के बीच का अंतर ग्राहक के लिए प्रभावी लाभ होगा.
- जमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए नियमों के अधीन होगी.
- जमा को केवल 12 माह की अवधि के लिए स्वीकार किया जाएगा. जमा रसीद के समयपूर्व आहरण के मामले में, रसीद में परिचालन निर्देशों के बावजूद सभी जमाकर्ताओं “दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी", या "कोई भी या उत्तरजीवियों/ उत्तरजीवी" के हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं.
- जमा रसीदें पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरणीय नहीं हैं.
- जमा रसीदें, जब आवश्यक हो, दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से जारी की जा सकती हैं एवं उनमें से किसी एक या अधिक या उनमें से किसी एक या उससे अधिक उत्तरजीवियों या अंतिम उत्तरजीवी को भुगतान की जा सकती है. हालांकि, सभी व्यक्ति भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति होने चाहिए जो विदेश में रह रहे हैं.
- जमा सिर्फ 12 माह की अवधि के लिए स्वीकार की जाएगी. जमा रसीद के समयपूर्व निकासी के मामले में, रसीद में परिचालन निर्देशों के बावजूद सभी जमाकर्ताओं चाहे "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी", या "कोई भी या उत्तरजीवियों/ उत्तरजीवी"के हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं.
- जमाओं पर ब्याज का भुगतान मूलधन के साथ परिपक्वता पर किया जाएगा. बारह माह से कम समय के लिए जमाओं हेतु कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा.
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