यह जमा योजना सम्पूर्ण परिपक्वता प्राप्तियाँ अर्थात् मूलधन और ब्याज को पूर्ण रूप से विदेशी करेंसी (यूएसडी, जीबीपी, यूरो, येन, एयूडीएवं सीएडी) के समतुल्य राशि में आपके पसंदीदा स्थान पर स्वदेश भेजने के लिए समर्थ बनाती है. निधि को किसी एनआरआई के एफ़सीएनआर खाते से दूसरे एनआरआई के एफ़सीएनआर/ अनिवासी भारतीय (बाहरी) रुपये बचत/सावधि जमा खाते में अंतरित किया जा सकता है.
आसान तरलता एवं परिवर्तनीयता, अर्जित ब्याज पर कोई आयकर देय नहीं और लेनदेन एवं खाते की गोपनीयता इसे एक आदर्श जमा योजना बनाती है
एनआरआई (विदेशी कॉर्पोरेट निकाय (ओसीबी) एफ़सीएनआर (बी) जमा नहीं रख सकते जो 16 सितंबर 2003 से प्रभावी है) से नामित विदेशी मुद्रा अर्थात अमरीकन डॉलर, स्टरलिंग पाउंड, यूरो, जापानी येन, औस्ट्रेलियायी डॉलर और कनाडाई डॉलर में सावधि जमा की सुविधा.
- एफ़सीएनआर खाते में रखी गई सम्पूर्ण निधि (मूल राशि + ब्याज) स्वदेश भेजी जा सकती है.
- जमा राशि की रसीद को बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में निःशुल्क रखने का विकल्प है.
- निर्धारित तारीख (परिपक्वता तिथि की सूचना) की जानकारी आपको अपने वित्तीय पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करने में मदद करती है.
- निर्धारित तारीख को समान अवधि के लिए नवीनतम अनुदेश की अनुपस्थिति में प्रचलित दर पर स्वतः नवीकरण की सुविधा है ताकि आपकी राशि में समय से वृद्धि सुनिश्चित हो सके.
- स्थायी अनुदेश की स्वीकार्यता एवं कार्यान्वयन.
- खाताधारक के नाम जोड़ने और हटाने की अनुमति है.
- एक और एक से अधिक एनआरआई के साथ संयुक्त खाते की अनुमति है.
- खाते और लेनदेन की सुरक्षा /गोपनीयता बनाई रखी जाएगी.
- आपकी राशि बैंक के साथ सुरक्षित रहेगी.
- तत्कालीन बेहतर ब्याज दर पर नवीकरण के उद्देश्य से मौजूदा समय में परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति बिना किसी दंड खंड के है (अधिक जानकारी).
- आसान तरलता एवं परिवर्तनीयता सुविधा उपलब्ध है.
- अर्जित ब्याजदार पर कोई आयकर देय नहीं है.
- नामांकन सुविधा उपलब्ध है.
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई) इस खाते को निम्नलिखित के रुप में सामान्य बैंकिंग/चैनलों के माध्यम से विदेश से किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में आवक धन-प्रेषण द्वारा खोल सकते हैं.
- मांग पत्र
- टेलीग्राफिक हस्तानांतरण
- स्विफ्ट
- विदेशी मुद्रा
- विदेशी यात्रा चेक (उनकी व्यक्तिगत यात्रा के दौरान) साथ ही साथ परिपक्वता पर किसी अनिवासी भारतीय के अनिवासी (बाह्य) रुपया बचत एवं सावधि जमा खाता अथवा विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाता. तथापि, स्थानीय रुपया चेक एवं भारतीय रुपए में नकद मुद्रा इस खाते में जमा नहीं की जा सकती.
- जमाएं अनिवासी (बाह्य) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अधीन होंगी.
- जमा खाता खुलवाने के दौरान बैंक में जमाकर्ता का पूरा नाम, पता, हस्ताक्षर नमूना लिया जाना चाहिए. यह नहीं होने पर जमा के पुनर्भुगतान के समय बैंक को उपयुक्त पहचान करने की आवश्यकता होगी.
- जमा रसीद पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी. विशेष निर्देशों के अभाव में, जमा राशि का भुगतान प्रथम नामांकित जमाकर्ता को किया जाएगा.
- जमा रसीद, जब भी आवश्यक हो, दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर जारी की जाएगी और उसका भुगतान उनमें से किसी एक अथवा उनमें से एक से अधिक अथवा उत्तर्जीवियों में किसी एक या अधिक या अंतिम उत्तर्जीवी को किया जा सकता है. तथापि सभी व्यक्ति विदेश से भारतीय निवासी या भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में निवास कर रहा होना चाहिए.
- जमा रसीदों पर नियत तारीख दर्ज की जाएगी, तकि जमाकर्ता भुगतान प्राप्त कर सके अथवा जमा कानवीकरण करा सके. जमाकर्ता को अन्य कोई सूचना नहीं दी जाएगी. खाताधारक से जमा के भुगतान/नवीकरण के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त न होने पर, उसे नियत तारीख को नियम एवं शर्तों के अनुरुप उसी समान अवधि के लिए नियत तारीख से स्वतः ही नवीकृत कर दिया जाएगा.
- जमा न्यूनतम 12 माह की अवधि के लिए स्वीकार की जाएगी और ऐसे जमाओं पर ब्याज परिपक्वता पर ही दिया जाएगा.
- भुगतान/नवीकरण के समय, जमाकर्ता को रसीद पर हस्ताक्षर करना होगा और उसे बैंक को सौंपना होगा.
- जमा रसीद के परिपक्वता पूर्व निकासी के मामले में परिचालन दिशा-निर्देश, “दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी” अथवा “कोई एक या उत्तरजीवी/उत्तरजीवी” पर ध्यान दिए बिना रसीद पर सभी जमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे. संयुक्त जमाकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति में भुगतान केवल संयुक्त नाम से क्रास चेक द्वारा किया जाएगा.
- ऐसी जमाओं पर कोई ब्याज देय नहीं होगा जो बैंक में 12 माह से कम रखी गई हैं.
- ऐसी जमाएं जो 12 माह या अधिक के लिए रखी गई हैं उनमें यूएस डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कनाडा डॉलर जमाओं की परिपक्वता पूर्व निकासी हेतु लागू ब्याज दर उस अवधि के लिए लागू दर से एक प्रतिशत से कम होगी, जिस अवधि के लिए जमा की तारीख को उस जमा को बैंक में रखा गया है अथवा परिपक्वता पूर्व निकासी की तारीख, जो भी कम हो किया जाएगा.
- ब्याज भुगतान/जमा (संचयी जमा के मामले में) अर्ध-वार्षिक (मार्च एवं सितंबर) किया जाएगा.
- एक से अधिकतम पांच वर्षों की श्रेणी वाली जमा के लिए आपको पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत अर्धवार्षिक आधार पर संचयी ब्याज मिलेगा. जमाओं पर लागू वर्तमान ब्याज दर के लिए यहां क्लिक करें.