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बैंक भारतीय निर्यातकों को भारत में रुपए के साथ ही साथ विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व एवं पोत लदानोत्तर ऋण उपलब्ध कराता है.
निर्यात के पक्के आदेश अथवा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा जारी पुष्टीकृत साख पत्र के आधार पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा से अपेक्षित ऋण संबंधी मानदंडों को पूरा करने के उपरांत निर्यात ऋण प्राप्त कर सकते हैं. बैंक की नजदीकी प्राधिकृत शाखा से ऋण संबंधी मानदंडों के विवरण हासिल किए जा सकते हैं.
रुपए में निर्यात ऋण प्रथम संवितरण की तारीख से अधिकतम 360 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध है. कार्पोरेट, आवश्यक होने पर, भविष्य के ऋण उपयोग के संबंध में वायदा संविदा दर्ज कर सकते हैं.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा निर्यात बिलों की भुनाई के द्वारा निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों पर पोतलदानोत्तर ऋण उपलब्ध कराता है
निर्यात बिलों (दृश्य एवं मीयादी दोनों) की खरीद/भुनाई बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुपालन की शर्त पर की जा सकती है.
सभी निर्यातक, साख पत्र के तहत तैयार बिलों, गैर ऋण बिलों को बिल भुनाई योजना के तहत मंजूर सीमा के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र हैं.