शिक्षा जीवन का सबसे मूल्यवान निवेश है. उच्च अध्ययन, ट्यूशन तथा कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने हेतु समय-समय पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है.
चाहे आप अपने बच्चे की स्कूली शिक्षा की तैयारी (नर्सरी से XII तक) कर रहे हों अथवा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शिक्षा ऋण आपकी महत्वाकांक्षाओं तथा मंसूबों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकते है.
नियम और शर्तें देखें
उद्देश्य
ऋण की स्वीकृति योग्य/उत्कृष्ट विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु होगी.
शिक्षा ऋण की व्यापकता
भारत में शिक्षा
- नर्सरी से कक्षा बारहवीं तक की शिक्षा हेतु (इस मामले में माता-पिता को ऋण दिया जाएगा)
- स्नातक पाठ्यक्रमों, स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, पशु- चिकित्सा, विधि, दंत चिकित्सा, प्रबंधन, वास्तुकला, कंप्यूटर शिक्षा आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु
- आईसीडब्ल्यूए, सीए, सीएफए आदि जैसे पाठ्यक्रमों हेतु
- आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एक्सएलआरआई, निफ्ट आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम
- नागरिक उड्डयन/शिपिंग महानिदेशक द्वारा अनुमोदित वैमानिकी, पॉयलेट प्रशिक्षण, शिपिंग जैसे नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए
- भारत में प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम
- अनुमोदित संस्थानों के इवनिंग पाठ्यक्रम
- यूजीसी/सरकार/ओआईसीटीई/एआईबीएमएस/आईसीएमआर आदि द्वारा अनुमोदित महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित अन्य डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम
विदेश में शिक्षा
- प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रम
- एमबीए, एमसीए, एमएस आदि जैसे स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम
- सीआईएमए – लंदन, यूएस में सीपीए आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम
- वैमानिकी, पॉयलेट प्रशिक्षण, शिपिंग जैसे नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम संस्थान स्थानीय उड्डयन/शिपिंग प्राधिकारी से तथा भारत में नागरिक उड्डयन/शिपिंग महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए
विद्यार्थी की पात्रता
- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- उक्त मद सं. 2 में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में से किसी में प्रवेश सुरक्षित किया हो
खर्च का कवरेज
- महाविद्यालय/स्कूल/संस्थान/विश्वविद्यालय को देय फीस
- परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
- पुस्तकें/यंत्र/उपकरण/यूनिफॉर्म की खरीद
- निजी कम्प्यूटर/लैपटॉप जहाँ आवश्यक हो
- प्रतिभूति जमा, बिल्डिंग निधि/प्रतिदेय जमा (संस्थान के बिल/रसीद के साथ), यह इस शर्त के अधीन होगा कि यह राशि पूरे पाठ्यक्रम की कुल ट्यूशन फीस के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए
- उधारकर्ता विद्यार्थियों के लिए बीमा प्रीमियम (12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए नहीं है)
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अध्ययन दौरा, परियोजना कार्य, थीसिस आदि हेतु अन्य कोई आवश्यक खर्च
वित्त पोषण की मात्रा
- नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक की स्कूल शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के माता-पिता को – अधिकतम रू. 4.00 लाख (वर्ष वार उप सीमा के अधीन)
- भारत में अन्य पाठ्यक्रमों के लिए - अधिकतम रू. 30.00 लाख
- भारत से बाहर शिक्षा हेतु - अधिकतम रू. 60.00 लाख
मार्जिन
- रू. 4.00 लाख तक – शून्य
- भारत में शिक्षा हेतु रू. 4.00 लाख से अधिक और रू. 10.00 लाख तक – 5% (बड़ौदा ज्ञान – सामान्य योजना)
- मार्जिन – शून्य (बड़ौदा ज्ञान – प्रीमियर संस्थानों के विद्यार्थियों हेतु)
- विदेश में शिक्षा हेतु रू. 4.00 लाख से अधिक और रू. 60.00 लाख तक – 10% तक (यदि कोई छात्रवृत्ति/सहायक वृत्ति प्राप्त हो तो मार्जिन में शामिल किया जाए)
प्रतिभूति
रू. 4.00 लाख तक – कोई प्रतिभूति नहीं माता-पिता का सह दायित्व/ दायित्व
रू. 4.00 लाख से अधिक और रू. 7.50 लाख तक -
- भविष्य की आय के समनुदेशन के साथ तृतीय पक्ष की गारंटी के रूप में संपार्श्विक.
रू. 7.50 लाख के लिए – विद्यार्थी की भविष्य की आय के समनुदेशन के साथ ऋण राशि के 100% के बराबर मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति
संवितरण: भारत में अध्ययन हेतु
- आवश्यकता/मांग के अनुसार चरणों में, सीधे स्कूल/संस्थान/छात्रावास को सत्र वार/वर्ष वार
- पुस्तकों, यंत्रों, उपकरणों की खरीद हेतु सीधे पुस्तक विक्रेता/दुनाक को
- आगामी वर्ष का संवितरण केवल तभी किया जाए जब विद्यार्थी चालू वर्ष की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले और इसकी प्रगति रिपोर्ट/मार्कशीट बैंक को प्रस्तुत करे
- यदि विद्यार्थी शिक्षण संस्थान के साथ छात्रावास सुविधा प्राप्त नहीं कर पाता है, और यदि आवश्यक हो, तो उसे स्वयं की व्यवस्था करने की अनुमति दी जा सकती है, आवास/भोजन का खर्च ऐसे मामलों में इसकी प्रमाणिकता का सत्यापन करने के बाद भुगतान सीधा संबंधित स्थापना को किया जाए
- अध्ययन के प्रथम वर्ष में, कई बार संस्थान विद्यार्थियों पर प्रवेश के समय ही फीस का भुगतान करने के लिए जोर देते है ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति भुगतान का प्रमाण प्राप्त करने के लिए की जा सकती है
प्रगति रिपोर्ट
नियमित रूप से रिकॉर्ड हेतु बैंक को जमा की जाए
वित्त पोषक शाखा
जिस मामले में माता-पिता उधारकर्ता हो (नर्सरी से बारहवीं कक्षा हेतु शिक्षा ऋण के मामले में) और अन्य मामलों में सह उधारकर्ता हो उसमें माता-पिता के स्थायी आवास/पदस्थापना के स्थान/ माता- पिता की नौकरी स्थल से निकटतम शाखा
ब्याज दर
चालू ब्याज दरों के लिए http://bankofbaroda.com/int_adv.asp#retailloan देखें
चुकौती अवधि
नर्सरी से बारहवीं कक्षा के मामले में शिक्षा ऋण
- ऋण प्रत्येक वार्षिक उप सीमा हेतु 12 समान मासिक किस्तों में देय होगा पहली किस्त प्रत्येक वर्ष के ऋण घटकों के पहले संवितरण के 12 महिने पर देय होगा
- अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज जैसा और जब लागू होगा लगाया जाएगा
- अधिस्थगन के पश्चात ऋण के पुर्नभुगतान के लिए ईएमआई का विकल्प उपलब्ध है
अन्य ऋणों के मामले में
- रू. 7.50 लाख तक का ऋण अधिस्थगन अवधि के 10 वर्षों में प्रतिदेय होगा (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष या नौकरी मिलने के 6 माह के बाद, जो भी पहले हो) और रू. 7.50 लाख से अधिक का ऋण अधिस्थगन अवधि के 15 वर्षों में प्रतिदेय होगा (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष या नौकरी मिलने के 6 माह के बाद, जो भी पहले हो)
- यदि विद्यार्थी निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाता है, तो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 2 वर्ष की अवधि का विस्तारण दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में अधिस्थगन अवधि का भी तद्नुसार विस्तारण हो जाएगा
अन्य नियम
- छात्राओं को ऋण हेतु ब्याज दरों में 0.50% की छूट
- यदि ऋण रू. 4 लाख से अधिक हो, तो अतिदेय राशि पर @ 2% का दंडस्वरूप ब्याज