अति महत्वगपूर्ण नियम व शर्तें
लक्ष्यर समूह
- प्रमुख संस्थादनों के अंतर्गत सूचीबद्ध विदेश के प्रमुख संस्था नों द्वारा उपलब्धं कराए जाने वाले विशेष विकास कार्यक्रम (अंशकालिक / ऑनलाईन प्रोग्राम / दूरस्थर शिक्षा) करने वाले छात्र (टाइम्से प्रो, ह्यूजेस या किसी अन्य् भागीदार के तकनीकी प्लैरटफार्म का प्रयोग करते हुए उपलब्ध कराए जाने वाले कार्यक्रमों सहित)
वित्तक की राशि
मार्जिन
- रु. 4.00 लाख तक : शून्यै
- रु. 4.00 लाख से अधिक : 5%
चुकौती अवकाश / अधिस्थ गन अवधि
व्यौय की कवरेज
- कॉलेज / संस्थान / विश्वविद्यालय/ विद्यालय / हॉस्ट ल / मेस शुल्क के लिए देय फीस
- परीक्षा / पुस्तकालय / लेबोरेटरी फीस
- पुस्तक / सामग्री / यंत्र / यूनिफॉर्म की खरीद
- पर्सनल कंप्यूटर / लैपटॉप - जहां आवश्यक हो.
- जमानती जमाराशि, भवन निधि / संस्थान के बिल / पावती के साथ समर्थित वापसी योग्य जमाराशि बशर्ते कि यह राशि संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए कुल ट्यूशन फीस के 10% से अधिक ना हो.
- कंप्यूयटर की खरीद – यदि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यधक हो.
- छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम
- पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए कोई अन्य खर्च – जैसे अध्ययन दौरा, प्रोजेक्ट कार्य, थीसिस आदि.
- यात्रा व्यकय / पैसेज मनी (इधर – उधर)
- बाह्य कोचिंग / ट्यूशन की राशि पर विचार नहीं किया जाएगा.
- निर्वाह खर्च, होस्टल प्रभार, मेस प्रभार, अन्यउ निर्वाह प्रभार और बाह्य कोचिंग / ट्यूशन फीस की राशि इसमें शामिल नहीं.
- पाठ्यक्रम के भाग के रुप में, पाठ्यक्रम अवधि के दौरान एक बार या दो बार उम्मीरदवार को कॉलेज / संस्थाठन में यात्रा करना आवश्य क होगा. ऐसे मामलों में, विभिन्नॉ केन्द्रोंग में (भारत और विदेश में) कक्षा में उपस्थित होने के लिए यात्रा व्य य (इधर से उधर) और निर्वाह व्य य को कुल व्यिय के भाग के रुप में माना जाएगा.
नोट : कॉलेज / संस्थारन से पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिए खर्चों का विवरण प्राप्ते किया जाना है.
चुकौती अवधि
- ऋण उपर्युक्ता उल्लिखित अधिस्थेगन अवधि की समाप्ति के पश्चाथत अधिकतम 10 – 15 वर्षों में देय होगा
- रु. 7.50 लाख तक के ऋण के लिए : अधिस्थिगन अवधि + अधिकतम -120- किस्तेंह
- रु. 7.50 लाख से अधिक के ऋण के लिए : अधिस्थ गन अवधि + अधिकतम -180- किस्तेंत
एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार
- ऋण राशि का 1.00% (अधिकतम रु. 10,000/-) अग्रिम रुप से वसूला जाएगा जिसे ऋण का लाभ उठाने पर (प्रथम संविरतण) के बाद लौटाया जाएगा. राशि छात्र / उधारकर्ता के बचत बैंक खाता / ऋण खाते में लौटाया जाएगा.
- सभी शिक्षा ऋण के मामले में जहां संपत्ति को बंधक रखा गया हो, वहां रु. 7500/- की एकमुश्तै गैर वापसी योग्य् राशि (एडवोकेट और मुल्यांाकनकर्ता प्रभार के रुप में) अग्रिम रुप से वसूल की जाएगी.
प्रतिभूति
- रु. 4.00 लाख तक : माता – पिता की सह – बाध्यमता. कोई प्रतिभूति नहीं.
- रु. 4.00 लाख से अधिक और रु. 7.50 लाख तक
- भविष्य की आय समनुदेशन के साथ उचित तृतीय पक्ष गारंटी के रुप में संपार्श्विक.
- क्षेत्रीय प्राधिकारी, उनके विवेकाधिकार पर निम्नषलिखित मामलों में तृतीय पक्ष गारंटी को छोड़ सकते है :
- यदि “सह उधारकर्ता” के रुप में दस्तागवेजों का निष्पादन करने वाले माता-पिता की निवल मालियत / आय से संतुष्टध है.
- गुणवान / पात्र छात्र की सहायता करने के लिए जिसने प्रसिद्ध संस्था न में प्रवेश पा लिया है किंतु उचित तृतीय पक्ष गारंटी ना प्रदान कर पा रहा हो.
- रु. 7.50 लाख से अधिक
- किस्तोंब के भुगतान के लिए छात्र की भविष्य की आय के समनुदेशन के साथ 100% ऋण राशि के बराबर मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति.
संवितरण
- मांग / आवश्याकता के अनुसार चरणों में, वर्ष वार सीधे विद्यालय / संस्था न / होस्टअल को भुगतान.
- किताबों, सामग्री, उपकरणों की खरीद के लिए सीधे किताब विक्रेता / दुकान को भुगतान.
- यदि छात्र ने शैक्षणिक संस्थाअ से होस्टदल सुविधा प्राप्तब नहीं की है, यदि आवश्यगक हो तो उसे अपनी स्वलयं की व्यिवस्थात करने की अनुमति दी जा सकती है. ऐसे मामलों में उसकी वास्त विकता का सत्या्पन करने के पश्चात किराए / बोर्डिंग प्रभार का सीधे भुगतान संबंधित संस्थांन को किया जाएगा.
वित्त्पोषणकर्ता शाखा
- ऐसी शाखा जो माता-पिता के स्थाकयी निवास, तैनाती, सेवा के स्था्न से निकटतम हो.