गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन
बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा. बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा. बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है. बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है. बैंक अपने सभी हितधारकों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार, कर्मचारी, लेनदार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा.
बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः बैंक सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है.
निदेशक मंडल
निदेशक मंडल का स्वरूप
निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है.
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मण्डल का स्वरूप निम्नानुसार है:
नाम |
पद |
श्री रवि वेंकटेशन |
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष |
श्री पी.एस. जयकुमार |
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. |
श्री मयंक के. मेहता |
कार्यपालक निदेशक |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
कार्यपालक निदेशक |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
कार्यपालक निदेशक |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
निदेशक (गैर कार्यपालक- भारत सरकार के प्रतिनिधि) |
. श्री अजय कुमार |
निदेशक (गैर कार्यपालक- आरबीआई के प्रतिनिधि) |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
निदेशक (गैर- कामगार प्रतिनिधि) |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल |
निदेशक (गैर कार्यपालक-धारा 9(3)(पी)-सीए के तहत) |
श्री बीजू वर्की |
निदेशक (गैर कार्यपालक-धारा 9(3)(एच) के तहत) |
डॉ. आर. नारायणस्वामी |
निदेशक (शेयरधारकों के प्रतिनिधि) |
श्री भरतकुमार डी. डांगर |
निदेशक (शेयरधारकों के प्रतिनिधि) |
श्रीमती उषा ए. नारायणन |
निदेशक (शेयरधारकों के प्रतिनिधि) |
क्र.सं.
|
नाम
|
श्रेणी / पदनाम
|
31.03.2017 को बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या
|
बैंक की उप समितियों / की सदस्यता की संख्या
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बैंक के अलावा अन्य कम्पनियों / संस्थाओं में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या
|
अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप- समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या
|
टिप्पणियां (बैंक / अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) (31.03.2017 को)
|
1.
|
श्री रवि वेंकटेशन
|
अध्यक्ष (गैर- कार्यपालक )
|
1750
|
5
|
6
|
-
|
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 14.08.2015 से 3 वर्ष के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के साथ साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त.
वह निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं-
1. इंफोसिस लि.
2. यूएसएफ एडवाइजर एलएलपी
3. रॉकफेलर फाउंडेशन
4. एसवीपी फिलांथ्रोपी इंडिया फाउंडेशन – संस्थापक अध्यक्ष
5.सीआरईएटीई.ओआरजी (सेंटर फॉर रेस्पोन्सीबल एन्टरप्राइज एण्ड ट्रेड)- वाशिंगटन डीसी
6. अलाएंस फॉर पीसबिल्डिंग- वाशिंगटन डीसी
|
2
|
श्री पी एस जयकुमार
|
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (कार्यपालक)
|
14500
|
12
|
4
|
-
|
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13.10.2015 से 3 वर्ष के लिए या आगामी अदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त.
वह निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं-
1 बॉब कैपिटल मार्केट्स लि.
2. इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्यूरेंश कं. लि.
3. बॉबकार्ड्स लि.
4. इंडिया इन्टरनेशनल बैंक मलेशिया बेरहद (जेवी)
|
3.
|
श्री मयंक के मेहता
|
कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)
|
शून्य
|
8
|
6
|
शून्य
|
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 22.01.2016 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.09.2018 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.
वह निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं-
1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.
4. इंडो जाम्बिया बैंक लि.
5. बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि.
6. नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया
|
4.
|
श्री अशोक कुमार गर्ग
*पत्नी के नाम पर है
|
कार्यपालक निदेशक
(कार्यपालक)
|
250*
|
8
|
3
|
शून्य
|
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 09.08.2016 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.06.2018 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगे.
वह निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी हैं-
1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) लि.
2. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो) लि.
3. बड़ौदा ग्लोबल शेयर्स सर्विसेज लि.
|
5.
|
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता
|
कार्यपालक निदेशक
(कार्यपालक)
|
शून्य
|
12
|
शून्य
|
शून्य
|
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.01.2017 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 30.09.2019 तक अर्थात अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहेंगी.
|
6.
|
श्री मोहम्मद मुस्तफा
|
निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
|
शून्य
|
7
|
1
|
शून्य
|
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.11.2014 से निदेशक के रूप में नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे.
वह निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं-
1. द न्यू इंडिया एश्यूरेंस कं. लि.
|
7.
|
श्री अजय कुमार
|
निदेशक (गैर कार्यपालक)
भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि
|
शून्य
|
5
|
शून्य
|
शून्य
|
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13.01.2017 से निदेशक के रूप में नामित. वे अगले आदेश तक अपने पद पर रहेंगे.
|
8.
|
श्री प्रेम कुमार मक्कड
|
निदेशक (गैर कार्यपालक)
गैर वर्कमैन कर्मचारियों के प्रतिनिधि
|
5
|
6
|
शून्य
|
शून्य
|
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एफ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 19.09.2014 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त. वे तीन वर्ष की अवधि के लिए या बैंक के अधिकारी रहने या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.
|
9.
|
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
|
निदेशक (गैर कार्यपालक)
|
शून्य
|
3
|
5
|
2
|
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से चार्टड एकॉउन्टेंट श्रेणी के तहत अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में 3 वर्षों या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नामित.
वह निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं-
1. प्रोफेशनल डाटा सिस्टम प्रा. लि.
2. गंगोत्री ओवरसीज प्रा. लि.
3. जेनुयिन क्रिएसंस प्रा. लि.
4. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लि.
5. जलाधिकार फॉउन्डेशन
|
10.
|
श्री बीजू वर्की
|
निदेशक (गैर कार्यपालक)
|
शून्य
|
4
|
3
|
3
|
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) तथा 9 (3-ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.04.2016 से अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में 3 वर्षों या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, नामित.
वह निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं-
1. पश्चिम गुजरात विज कंपनी लि.
2. कॉनेक्ट सीएसआर इंपैक्टर्स प्रा. लि.
3. हसीस कंसलटिंग लि.
|
11.
|
डॉ. आर. नारायणस्वामी
|
निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित
|
500
|
4
|
1
|
शून्य
|
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 24.12.2014 से 23.12.2017 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित.
वह निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं-
1. मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ़ रिसर्च स्टडीज ऑफ़ इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नै.
|
12.
|
श्री भरतकुमार डी. डांगर
|
निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित
|
500
|
7
|
2
|
-
|
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 24.12.2014 से 23.12.2017 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित.
वह निम्नलिखित निदेशक मण्डलों में भी हैं-
1. इन्टरनेशनल एंड डोमेस्टिक आरबीट्रेशन सेंटर
2. विश्वामित्री रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
|
13.
|
श्रीमती उषा ए. नारायणन
|
निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयर धारकों में से निर्वाचित
|
500
|
4
|
1
|
शून्य
|
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में 12.12.2015 से 11.12.2018 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित.
वह निम्नलिखित निदेशक मंडल में भी हैं:
सोशल वेंचर एसवीपी फिलांथ्रोपी फाउंडेशन
|
वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति
नियुक्तियां :
श्री बीजू वर्की बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (एच) तथा 9 (3-ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.04.2016 से 3 वर्ष के लिए या आगामी अदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अंशाकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. वह मानव संसाधन के व्यक्ति हैं तथा मौजूदा समय में आईआईएम अहमदाबाद के संकाय सदस्य हैं.
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से 3 वर्ष के लिए या आगामी अदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. उन्हें सनदी लेखाकार का व्यापक अनुभव है.
श्री अशोक कुमार गर्ग बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 09.08.2016 से 30.06.2018 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं. उन्हें बैंक ऑफ़ बड़ौदा में बैंकिंग परिचालन, ऋण प्रबंधन, प्रोजेक्ट प्रबंधन, अनुपालन, प्रशिक्षण एवं विकास, अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन आदि में 38 वर्षों का बैंकिंग अनुभव प्राप्त है.
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 01.01.2017 से 30.09.2019 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं. उन्हें एसबीआई ग्रुप में महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे आईटी सुरक्षा, एएलएम, एचआर, ट्रेजरी प्रबंधन आदि में व्यापक बैंकिंग अनुभव प्राप्त हैं.
श्री अजय कुमार बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 13.01.2017 से अगले आदेश तक निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं. वे भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं.
कार्यसमाप्ति:
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी , कार्यपालक निदेशक, बैंक की सेवा से अधिवार्षिता की उम्र प्राप्त करने पर 01.01.2017 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नहीं रहे.
श्रीमती सुरेखा मरांडी के स्थान पर श्री अजय कुमार की नियुक्ति होने के कारण 13.01.2017 से निदेशक नहीं रहीं.
20वीं वार्षिक सामान्य बैठक
वि.व. 2015-16 के लिए बैंक की शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 24 जून, 2016 को वडोदरा में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निदेशक मौजूद थे.
1 |
श्री रवि वेंकटेशन |
गैर- कार्यपालक निदेशक- बैठक की अध्यक्षता की. |
2 |
श्री पी.एस. जयकुमार |
कार्यपालक निदेशक (प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.) |
3 |
श्री बी.बी. जोशी |
कार्यपालक निदेशक |
4 |
श्री मयंक के. मेहता |
कार्यपालक निदेशक |
5 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
निदेशक ( गैर-वर्कमैन) |
6 |
डॉ. आर. नारायणस्वामी |
निदेशक ( शेयरधारक) – एसीबी के अध्यक्ष |
7 |
श्री भरतकुमार डी. डांगर |
निदेशक (शेयरधारक) |
8 |
श्री बिजू वर्की |
निदेशक |
9 |
श्रीमती उषा ए. नारायणन |
निदेशक (शेयरधारक) |
निदेशक मंडल की बैठकें
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की -15- बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खण्ड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम -6- बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है.
12.05.2016 |
13.05. 2016 |
24.06.2016 |
20.07.2016 |
10.08.2016 |
11.08.2016 |
21.09.2016 |
18.10.2016 |
11.11.2016 (11.30 a.m.) |
11.11.2016 (4.30 p.m.) |
21.12.2016 |
17.01.2017 |
23.01.2017 |
10.02.2017 |
16.03.2017 |
निदेशक मण्डल की उपयुक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है:
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री रवि वेंकटेशन |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
15 |
श्री पी.एस. जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
15 |
श्री बी.बी. जोशी* |
01.04.2016 से 31.12.2016 |
11 |
10 |
श्री मयंक के. मेहता |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
13 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
09.08.2016 से 31.03.2017 |
11 |
9 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
3 |
श्रीमती सुरेखा मरांडी* |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
11 |
10 |
श्री अजय कुमार |
13.01.2017 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
14 |
डॉ. आर. नारायणस्वामी |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
15 |
श्री भरतकुमार डी. डांगर |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
15 |
श्रीमती उषा ए. नारायणनन |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
15 |
श्री बिजू वर्की |
25.04.2016 से 31.03.2017 |
15 |
14 |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल |
26.07.2016 से 31.03.2017 |
11 |
11 |
*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.
आचार संहिता
निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक अर्थात कोर प्रबन्धन टीम, जिसमें सभी महाप्रबन्धक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए सेबी (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अनुपालन में, आचार संहिता निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है. उक्त आचार संहिता बैंक की बेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर भी देखी जा सकती है. निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने वर्ष 2015-16 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है और उसका अनुपालन सतत करने के लिए वचनबद्ध हैं.
निदेशकों / कार्यपालकों की समिति/ उपसमिति
बैंक के निदेशक मण्डल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यनीति के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. निदेशक मण्डल द्वारा गठित महत्त्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं:
- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति (एमसीबी)
- निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
- निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- निदेशक मण्डल की जोखिम प्रबंधन समिति
- हितधारक संबंधपरक समिति
- नामांकन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- बड़ी राशि की धोखाधड़ी सम्बन्धी समिति
- निदेशक मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति संबंधी समिति
- निदेशक मण्डल की मानव संसाधन पर नीतिपरक सलाहकार समिति
- निदेशकों की समिति
- वसूली निगरानी समिति
- शेयर/ बांड अंतरण समिति
- पारिश्रमिक समिति
- बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को समर्थन देने संबंधी समिति
निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
गठनः यह समिति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के क्लॉज 13 के तहत गठित की गई है.
प्रयोजनः व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण मामलों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/बट्टे खाते वाले प्रस्ताव पूंजीगत एवं राजस्व संबंधी खर्चे, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करने के लिए.
संरचनाः इस समिति में सरकार द्वारा धारा 9(3) (सी) के तहत नामित प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) की उप धारा (ई) (एफ) (एच) तथा (आई) के तहत नियुक्त किए गए निदेशकों में से तीन निदेशक होते हैं.
31.03.2017 तक सदस्य
क्र.सं.निदेशक/सदस्य का नामसदस्य/अध्यक्ष1श्री पी. एस. जयकुमारअध्यक्ष2श्री मयंक के. मेहतासदस्य3श्री अशोक कुमार गर्गसदस्य4श्रीमती पापिया सेनगुप्तासदस्य5श्री अजय कुमारसदस्य6श्री प्रेम कुमार मक्कड़सदस्य7श्री भरत कुमार डांगरसदस्य
बैठकें:
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) की 33 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गई
11.04.2016 |
09.05.2016 |
18.05.2016 |
22.06.2016 |
27.06.2016 |
08.07.2016 |
28.07.2016 |
05.08.2016 |
25.08.2016 |
15.09.2016 |
21.09.2016 |
26.09.2016 |
28.09.2016 |
15.10.2016 |
22.11.2016 |
30.11.2016 |
03.12.2016 |
07.12.2016 |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
28.12.2016 |
04.01.2017 |
11.01.2017 |
16.01.2017 |
27.01.2017 |
04.02.2017 |
15.02.2017 |
28.02.2017 |
06.03.2017 |
14.03.2017 |
23.03.2017 |
27.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
उपस्थितिः
निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री पी.एस. जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
33 |
32 |
श्री बी.बी. जोशी* |
01.04.2016 से 31.12.2016 |
21 |
16 |
श्री मयंक के. मेहता |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
33 |
27 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
09.08.2016 से 31.03.2017 |
25 |
21 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
12 |
10 |
श्रीमती सुरेखा मरांडी* |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
23 |
19 |
श्री अजय कुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
10 |
08 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
01.04.2016 से 14.07.2016 |
06 |
06 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
15.01.2016 से 31.03.2017 |
10 |
04 |
श्री भरतकुमार डी. डांगर |
15.07.2016 से 14.01.2017 |
17 |
17 |
श्री भरतकुमार डी. डांगर |
16.03.2017 से 31.03.2017 |
3 |
3 |
श्री बिजू वर्की |
15.07.2016 से 14.01.2017 |
17 |
13 |
श्रीमती उषा ए. नारायणनन |
01.04.2016 से 17.06.2017 |
3 |
3 |
*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.
निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
गठनः इसका गठन भारत सरकार के दिनांक 5 दिसंबर 2011 के गजट नोटिफिकेशन के नियमानुसार किया गया है.
प्रयोजनः समिति रु. 400/- करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों के संबंध में निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रयोग करेगी. ऐसे ऋण प्रस्ताव जो प्रबंध निदेशक व सीईओ को प्रायोजित शक्तियों से अधिक है तथा अब तक जो निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा मंजूर किए जाते थे उन्हें अब सीएसीबी द्वारा मंजूर किया जाएगा.
31.03.2017 तक सदस्य
क्र.सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मयंक के. मेहता |
सदस्य |
3 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
सदस्य |
4 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
5 |
श्री संजय कुमार – सीएफओ |
सदस्य |
6 |
प्रमुख/ महाप्रबंधक/कों- संबंधित क्रेडिट/ट्रेजरी कार्यों को देखने वाले |
सदस्य |
7 |
प्रमुख/ महाप्रबंधक- जोखिम प्रबंधन |
सदस्य |
बैठकें:
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) की निम्नलिखित तारीखों में 30 बैठकें हुईः
29.04.2016 |
19.05.2016 |
23.05.2016 |
23.06.2016 |
08.07.2016 |
02.08.2016 |
09.08.2016 |
16.08.2016 |
23.08.2016 |
14.09.2016 |
27.09.2016 |
04.10.2016 |
20.10.2016 |
08.11.2016 |
19.11.2016 |
28.11.2016 |
05.12.2016 |
15.12.2016 |
22.12.2016 |
29.12.2016 |
04.01.2017 |
11.01.2017 |
20.01.2017 |
27.01.2017 |
04.02.2017 |
15.02.2017 |
27.02.2017 |
17.03.2017 |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
उपस्थितिः
निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री पी.एस. जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
30 |
30 |
श्री बी.बी. जोशी* |
01.04.2016 से 31.12.2016 |
20 |
15 |
श्री मयंक के. मेहता |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
30 |
24 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
09.08.2016 से 31.03.2017 |
23 |
15 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
10 |
8 |
श्री संजय कुमार |
11.02.2017 से 31.03.2017
|
5 |
5 |
श्री भाष्कर शर्मा |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
19 |
16 |
*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.
निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
गठनः इसका गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 26.09.1995 तथा 26.01.1997 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत किया गया है.
प्रयोजनः लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति का निर्धारण एवं समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं साखयोग्य है. यह तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है तथा बोर्ड को उनके प्रस्तुतीकरण से पहले प्रबंधन को संस्तुत करती है.
- लेखा परीक्षा समिति निदेश प्रदान करती है तथा समग्र बैंक के लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों का परिचालन देखती है जिसमें आन्तरिक लेखा परीक्षा का संगठन, परिचालन एवं गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक के अंदर आंतरिक नियंत्रण, कमजोरियां तथा निरीक्षण एवं बैंक के सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा को तथा भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षणों के सुझाव तथा फॉलो-अप शामिल है.
- समिति आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ पद्धति की समीक्षा करती है तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उन पर फॉलो-अप कार्रवाई पर विचार विमर्श करती है. यह फिर बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है.
- सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों से विचार विमर्श करती है. यह लॉंग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर फॉलो अप करती है.
संरचनाः कुल पांच सदस्य हैं जिसमें शामिल हैं (i) भारत सरकार के निदेशक (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक (iii) बैंक के कार्यपालक निदेशक- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के प्रभारी (iv) सीए निदेशक तथा (v) एक गैर कार्यपालक निदेशक.
31.03.2017 तक सदस्य
क्र.सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्रीमती उषा ए. नारायणन |
अध्यक्ष |
2 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
3 |
श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा |
सदस्य |
4 |
श्री अजय कुमार |
सदस्य |
5 |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल |
सदस्य |
बैठकें:
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की 12 बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं-
12.05.2016 |
12.05.2016 |
13.06.2016 |
28.07.2016 |
10.08.2016 |
22.08.2016 |
17.10.2016 |
11.11.2016 |
06.12.2016 |
30.12.2016 |
10.02.2017 |
15.03.2017 |
उपस्थितिः
निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
डॉ. आर नारायणस्वामी* |
01.04.2016 से 06.01.2017 |
10 |
10 |
श्री बी.बी. जोशी* |
01.04.2016 से 13.06.2016 |
3 |
2 |
श्री मयंक के. मेहता* |
01.04.2016 से 22.08.2016 |
6 |
6 |
श्री अशोक कुमार गर्ग* |
17.10.2016 से 30.12.2016 |
4 |
4 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
10.02.2017 से 31.03.2017 |
2 |
2 |
श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा |
01.04.2016 से 31.03.2017
|
12 |
1 |
श्रीमती सुरेखा मरांडी* |
01.04.2016 से 30.12.2016 |
10 |
10 |
श्री अजय कुमार |
13.01.2017 से 31.03.2017
|
2 |
2 |
श्रीमती उषा ए नारायणन |
01.04.2016 से 31.03.2017
|
12 |
11 |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल |
10.08.2016 से 31.03.2017
|
8 |
5 |
*वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे.
निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति
गठनः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2002/ सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियम 21, में ऋण जोखिम प्रबंधन पर जारी किए गए दिशानिर्देश नोट के तहत गठन किया है.
प्रयोजनः बैंक द्वारा पूर्वानुमानित संपूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना. बैंक ने जोखम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण और जोखिम लेखा परीक्षा को शामिल कर समुचित जोखिम प्रबंधन सभी के लिए संरचना इस दृष्टि से तैयार की है कि विभिन्न श्रेणियों के जोखिमों पर अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिमों का निर्धारण, प्रबंधन, निगरानी तथा नियंत्रण किया जा सके. इसका निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में सतत स्थायित्व तथा दक्षता बनी रहे.
31.03.2017 तक सदस्य
क्र.सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री रवि वेंकटेशन |
अध्यक्ष |
2 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
सदस्य |
3 |
श्री मयंक के. मेहता |
सदस्य |
4 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
सदस्य |
5 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
6 |
श्रीमती उषा नारायणन |
सदस्य |
बैठकें:
वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर 4 बैठकें आयोजित की गईं-
12.05.2016 |
03.08.2016 |
10.11.2016 |
17.01.2017 |
उपस्थितिः
निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:
निदेशक का नाम |
समिति की सदस्यता की अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री रवि वेंकटेसन |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री बी. बी. जोशी * |
01.04.2016 से 31.12.2016 |
3 |
3 |
श्री मयंक के मेहता |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
09.08.2016 से 31.03.2017 |
2 |
2 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
1 |
1 |
श्री भरतकुमार डी. डांगर * |
01.04.2016 से 12.05.2016 |
1 |
1 |
श्रीमती उषा नारायणन |
13.05.2016 से 31.03.2017 |
3 |
3 |
* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.
हितधारक संबंधपरक समिति
गठन: सेबी (एलओडीआर) नियामक, 2015 के विनियम 20 के अनुपालन में गठिन.
उद्देश्य: समिति इस आशय की मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उपविभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/आवंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति तारीख से -15- दिनों के भीतर सभी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.
संरचना: इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:
- कार्यपालक निदेशक (गण) एवं
- दो गैर कार्यपालक निदेशक इसके सदस्य तथा एक गैर कार्यपालक निदेशक इसके अध्यक्ष हैं.
31 मार्च, 2017 को समिति के सदस्य :
क्र. सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री भरत कुमार डी डांगर |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मयंक के. मेहता |
सदस्य |
3 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
सदस्य |
4 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
5 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
सदस्य |
बैठक: वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:
13.05.2016 |
10.08.2016 |
11.11.2016 |
16.03.2017 |
उपस्थिति :
निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री भरत कुमार डी डांगर |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री बी.बी. जोशी* |
01.04.2016 से 31.12.2016 |
3 |
3 |
श्री मयंक के. मेहता |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
09.08.2016 से 31.03.2017 |
2 |
2 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
1 |
1 |
* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.
अन्य विवरण: वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों / निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है:
01.04.2016 को बकाया |
वर्ष के दौरान प्राप्त |
वर्ष के दौरान निवारण |
31.03.2017 को बकाया |
2 |
4528 |
4530 |
0 |
श्री एम. एल. जैन, उप महाप्रबन्धक- बोर्ड सचिव एवं कम्पनी सचिव को सेबी (सूचीयन करार और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन , 2015 के नियम 6 के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है.
नामांकन समिति
गठन: भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.03.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के साथ पठित सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 में जारी दिशानिर्देशों के तहत गठित.
उद्देश्य: बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयन किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए तथा इस श्रेणी के अंतर्गत मौजूदा निदेशकों हेतु वार्षिक आधार पर “फिट एण्ड प्रॉपर” स्टेटस सुनिश्चित करना.
31 मार्च, 2016 को समिति सदस्य :
क्र. सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री रवि वेंकटेशन |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
सदस्य |
3 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
सदस्य |
4 |
श्री बीजू वर्क्की |
सदस्य |
बैठक: मौजूदा शेयरधारक निदेशकों अर्थात् श्री आर. नारायणस्वामी, श्री भरतकुमार डी. डांगर और श्रीमती उषा नारायणन के "फिट एण्ड प्रॉपर" स्थिति की पुष्टि करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 13.05.2016 तथा 20.07.2016 को समिति की दो बैठकें आयोजित की गई.
उपस्थिति :
निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री रवि वेंकटेशन |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
2 |
2 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
2 |
0 |
श्रीमती सुरेखा मरांडी* |
01.04.2016 से 13.05.2016 |
1 |
1 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
2 |
2 |
श्री बीजू वर्क्की |
13.05.2016 से 31.03.2017 |
1 |
1 |
* वर्ष के दौरान समिति की सदस्य नहीं रहीं.
ग्राहक सेवा समितियां
निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति
गठन: समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है (संदर्भ मास्टर परिपत्र : सं.डीबीआर सं.लीग.बीसी. 21/09.07.006/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015).
उद्देश्य: समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफॉर्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा संतुष्टि स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का समावेश है:
- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृत जमाकर्ताओं / लॉकर किराएदारों / सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से सम्बन्धित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से अधिक समय से बकाया दावों की संख्या की स्थिति सम्बन्धी समीक्षा करना.
31.03.2017 को समिति सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मयंक के. मेहता |
सदस्य |
3 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
सदस्य |
4 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
5 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
सदस्य |
6 |
श्री बीजू वर्क्की |
सदस्य |
बैठकें:
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -04- बैठकें आयोजित की गईं:
13.05.2016 |
10.08.2016 |
17.10.2016 |
09.02.2017 |
उपस्थिति :
निदेशकों की उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री पी. एस. जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री बी. बी. जोशी* |
01.04.2016 से 31.12.2016 |
3 |
3 |
श्री मयंक के. मेहता |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
3 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
09.08.2016 से 31.03.2017 |
3 |
2 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
1 |
1 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड़ |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
4 |
4 |
श्री बीजू वर्क्की |
13.05.2016 से 31.03.2017 |
3 |
1 |
श्री भरतकुमार डी. डांगर* |
01.04.2016 से 13.05.2016 |
1 |
1 |
* वर्ष के दौरान से समिति के सदस्य नहीं रहे.
ग्राहक सेवा सम्बन्धी स्थायी समिति
समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है (संदर्भ मास्टर परिपत्र : सं.डीबीआर सं.लीग.बीसी. 21/09.07.006/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015). इस समिति का गठन विशेष रूप से जन समान्य को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बैंचमार्क (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने (v) क्रमिक आधार पर परिवर्तन को सुचारू बनाने के लिए समुचित सुझाव देने हेतु किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -02- बैठकें आयोजित की गईं:
बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
गठन: भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2004.15/डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04.01ए/ 2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के अनुसार गठन किया गया है.
उद्देश्य: हमारे बैंक में रू. 1.00 करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों की मॉनिटरिंग करना ताकि:
- धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें
- धोखाधड़ी के पता लगाने में विलम्ब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च प्रबन्धकों को उसकी रिपोर्टिंग
- सीबीआई / पुलिस जांच पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति
- यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्यवाही, यदि अपेक्षित हो, अविलम्ब हो
- धोखाधड़ी की पुनरावृति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्यवाही की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और
- धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना.
31.03.2017 को सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री रवि वेंकटेसन |
अध्यक्ष |
2 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
सदस्य |
3 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
सदस्य |
4 |
डॉ. आर. नारायणस्वामी |
सदस्य |
5 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
सदस्य |
6 |
श्रीमती उषा नारायणन |
सदस्य |
बैठकें:
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -05- बैठकें आयोजित की गईं:
12.05.2016 |
03.08.2016 |
16.09.2016 |
10.11.2016 |
08.02.2017 |
उपस्थिति :
निदेशकों की उपस्थिति सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री रवि वेंकटेशन |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
5 |
5 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
5 |
5 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
5 |
1 |
डॉ. आर. नारायणस्वामी |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
5 |
5 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
5 |
5 |
श्रीमती उषा नारायणन |
13.05.2016 से 31.03.2017 |
3 |
3 |
बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति
गठन: भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना सुरक्षा / इलैक्ट्रोनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबन्धन तथा साईबर फ्रॉड पर वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का गठन किया है.
31.03.2017 को समिति सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/ सदस्य का नाम |
सदस्य/ अध्यक्ष |
1 |
श्री रवि वेंकटेसन |
अध्यक्ष |
2 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
सदस्य |
3 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
4 |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल |
सदस्य |
5 |
श्री कृष्ण सुदर्शन (बाह्य विशेषज्ञ) |
सदस्य |
6 |
डॉ. दीपक बी. फाटक (बाह्य विशेषज्ञ) |
सदस्य |
7 |
श्री एस एस घाग |
सदस्य |
बैठकें:
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर पांच बैठकें आयोजित की गईं:
01.06.2016 |
03.08.2016 |
10.11.2016 |
20.12.2016 |
08.02.2017 |
उपस्थिति:
निदेशकों/ सदस्यों का उक्त बैठकों में उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है.
निदेशक का नाम |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री रवि वेंकटेशन |
5 |
5 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
5 |
4 |
श्री मयंक के मेहता* |
5 |
5 |
श्री अशोक कुमार गर्ग* |
3 |
2 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
1 |
1 |
श्री कृष्ण सुदर्शन |
5 |
4 |
श्री एस एस घाग |
5 |
5 |
डॉ. दीपक बी. फाटक |
5 |
4 |
* वर्ष के दौरान से समिति के सदस्य नहीं रहे.
मानव संसाधन पर बोर्ड की नीतिपरक सलाहकार समिति
गठन : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मानव संसाधन संबंधी मामलों पर खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने वर्ष 2012 में “मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति” का गठन किया था. (13.02.2016 को नाम बदल कर “मानव संसाधन पर बोर्ड की नीतिपरक सलाहकार समिति” कर दिया गया).
उद्देश्य : मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/मुद्दों पर चर्चा करना.
31.03.2017 को समिति सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/ सदस्य का नाम |
सदस्य/ अध्यक्ष |
1 |
श्री बीजू वर्क्की |
अध्यक्ष |
2 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
सदस्य |
3 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
4 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
सदस्य |
5 |
श्री संजीव सचर (बाह्य विशेषज्ञ) |
सदस्य |
6 |
श्री कृष शंकर (बाह्य विशेषज्ञ) |
सदस्य |
बैठकें
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर चार बैठकें आयोजित की गईं:
निदेशकों की समिति
20.07.2016 |
15.10.2016 |
20.12.2016 |
08.02.2017 |
गठन : भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार गठित की गई है.
उद्देश्य : वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 के अनुरूप यह समिति सतर्कता सम्बन्धी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य करती है.
31.03.2017 को समिति सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/ सदस्य का नाम |
सदस्य/ अध्यक्ष |
1 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
सदस्य |
3 |
श्री अजय कुमार |
सदस्य |
बैठक : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -05- बैठकें आयोजित की गईं:
13.05.2016 |
16.05.2016 |
10.08.2016 |
10.12.2016 |
16.03.2017 |
निदेशकों/ सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :
निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है
निदेशक का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री पी एस जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
5 |
5 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
5 |
2 |
श्रीमती सुरेखा मरांडी |
01.04.2016 से 12.01.2017 |
4 |
4 |
श्री अजय कुमार |
13.01.2017 से 31.03.2017 |
1 |
1 |
वसूली की मॉनिटरिंग के लिए समिति
गठन : वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.7/2/2015-रिकवरी दिनांक 1 जनवरी, 2016 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.
उद्देश्य : वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी करना
31.03.2017 को समिति सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मयंक के. मेहता |
सदस्य |
3 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
सदस्य |
4 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
5 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
सदस्य |
6 |
श्री भरत कुमार डांगर |
सदस्य |
7 |
श्री नागेश श्रीवास्तव |
सदस्य |
8 |
श्री एन के सिंघल |
सदस्य |
9 |
श्री एम एल शर्मा |
संयोजक |
बैठक :
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -07- बैठकें आयोजित की गईं:
07.04.2016 |
01.06.2016 |
27.07.2016 |
27.09.2016 |
30.11.2016 |
03.02.2017 |
27.02.2017 |
|
उपस्थिति
निदेशक/सदस्य का नाम |
अवधि |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री पी. एस. जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
7 |
5 |
श्री बी. बी. जोशी* |
01.04.2016 से 31.12.2016 |
5 |
3 |
श्री मयंक के. मेहता |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
7 |
5 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
01.09.2016 से 31.03.2017 |
4 |
3 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
2 |
2 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
7 |
1 |
श्री भरत कुमार डांगर |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
7 |
6 |
श्री के एन मानवी* |
01.04.2016 से 30.09.2016 |
4 |
3 |
श्री एम वी देशपांडे* |
01.04.2016 से 31.07.2016 |
3 |
3 |
श्री नागेश श्रीवास्तव |
01.10.2016 से 31.03.2017 |
2 |
1 |
श्री रजनीश शर्मा |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
1 |
1 |
श्री एन के सिंघल |
01.08.2016 से 31.03.2017 |
4 |
3 |
श्री जी बी पांडा (संयोजक) |
01.04.2016 से 31.07.2016 |
1 |
1 |
श्री आर एल गुत्तीकर (संयोजक) |
01.04.2016 से 30.11.2016 |
5 |
4 |
श्री एम एल शर्मा (संयोजक) |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
2 |
2 |
* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.
शेयर / बांड अंतरण समिति
गठन : सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में गठित की गई है.
उद्देश्य : शेयरों/ बांडों के अंतरण/ हस्तांतरण का अनुमोदन तथा अन्य मामलों जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करना, नाम हटाना, स्टेटस बदलना आदि पर विचार करना.
31.03.2017 को समिति सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मयंक के. मेहता |
सदस्य |
3 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
सदस्य |
4 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
5 |
श्री एस के चौधरी |
सदस्य |
6 |
श्री कमल के महाजन |
सदस्य |
7 |
श्री एन वेणुगोपाल |
सदस्य |
बैठकें
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर -50- बैठकें आयोजित की गईं:
07.04.2016 |
18.04.2016 |
25.04.2016 |
03.05.2016 |
10.05.2016 |
17.05.2016 |
24.05.2016 |
01.06.2016 |
10.06.2016 |
20.06.2016 |
21.06.2016 |
23.06.2016 |
02.07.2016 |
11.07.2016 |
14.07.2016 |
26.07.2016 |
02.08.2016 |
08.08.2016 |
16.08.2016 |
24.08.2016 |
02.09.2016 |
12.09.2016 |
15.09.2016 |
19.09.2016 |
27.09.2016 |
03.10.2016 |
07.10.2016 |
21.10.2016 |
28.10.2016 |
07.11.2016 |
17.11.2016 |
24.11.2016 |
03.12.2016 |
08.12.2016 |
16.12.2016 |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
05.01.2017 |
13.01.2017 |
23.01.2017 |
30.01.2017 |
03.02.2017 |
09.02.2017 |
14.02.2017 |
22.02.2017 |
28.02.2017 |
06.03.2017 |
14.03.2017 |
18.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
|
|
उपस्थिति
निदेशक/सदस्य का नाम |
अवधि* |
उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें |
बैठकें जिनमें भाग लिया |
श्री पी. एस. जयकुमार |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
50 |
36 |
श्री बी. बी. जोशी* |
01.04.2016 से 31.12.2016 |
37 |
27 |
श्री मयंक के. मेहता |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
50 |
38 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
09.08.2016 से 31.03.2017 |
29 |
25 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
01.01.2017 से 31.03.2017 |
12 |
9 |
श्री वी एस नारंग* |
01.04.2016 से 30.09.2016 |
25 |
22 |
श्री एस के चौधरी |
07.09.2016 से 31.03.2017 |
26 |
21 |
श्री कमल के महाजन |
13.10.2016 से 31.03.2017 |
22 |
19 |
श्री आर के माथुर* |
13.04.2016 से 31.08.2016 |
17 |
10 |
श्री एन वेणुगोपाल |
01.04.2016 से 31.03.2017 |
50 |
41 |
* वर्ष के दौरान समिति के सदस्य नहीं रहे.
पारिश्रमिक समिति
गठन : भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005-बीओआई दिनांक 9 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सह प्रोत्साहन की घोषणा की जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा दिनांक 18.08.2015 के अंतिम पत्र ने पिछले पत्रों का स्थान ले लिया है. यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बैंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता व मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है. उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया.
उद्देश्य : बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना और निर्णय लेना.
31.03.2017 को समिति सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री रवि वेंकटेशन |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मोहम्मद मुस्तफा |
सदस्य |
3 |
श्री अजय कुमार |
सदस्य |
4 |
डॉ. आर. नारायणस्वामी |
सदस्य |
5 |
श्री भरत कुमार डांगर |
सदस्य |
बैठक : विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लाभ की अपर्याप्तता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई.
बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में शेयर धारक निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थन संबंधी समिति
गठन : वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं.16/11/2012-बीओ-आई दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई है.
उद्देश्य : वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को सहयोग प्रदान करना.
31.03.2017 को समिति सदस्य:
क्र. सं. |
निदेशक/सदस्य का नाम |
सदस्य/अध्यक्ष |
1 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
अध्यक्ष |
2 |
श्री मयंक के. मेहता |
सदस्य |
3 |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
सदस्य |
4 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
सदस्य |
5 |
डॉ. आर. नारायणस्वामी |
सदस्य |
6 |
श्री भरत कुमार डांगर |
सदस्य |
बैठक : समिति को वर्ष के दौरान कोई भी मामला नहीं भेजा गया.
निदेशकों का पारिश्रमिक
गैर कार्यपालक निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय - समय पर केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है.
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशकों) को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है. इस समय बैंक में कोई स्टॉक ऑप्शन योजना नहीं है. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक/कों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नानुसार है:
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वेतन का भुगतान
क्र.सं. |
नाम |
पदनाम |
राशि (रू.) |
1 |
श्री पी. एस. जयकुमार |
प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
30,78,225 |
2 |
श्री बी. बी.जोशी* |
कार्यपालक निदेशक |
21,65,205 |
3 |
श्री मयंक के. मेहता |
कार्यपालक निदेशक |
26,20,322 |
4 |
श्री अशोक कुमार गर्ग (09.08.2016 से प्रभावी) |
कार्यपालक निदेशक |
16,01,143 |
5 |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता (01.01.2017 से प्रभावी) |
कार्यपालक निदेशक |
6,04,537 |
* 31.12.2016 से सेवा में नहीं रहे.
वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान: (वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए) : शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक सहभागिता शुल्क का भुगतान : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल समितियों में सहभागिता करने हेतु गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक सहभागिता शुल्क दिया गया. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिए गए बैठक सहभागिता शुल्क का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है)
क्र.सं. |
निदेशक का नाम |
राशि (रू.) |
1 |
श्री रवि वेंकटेशन |
4,60,000 |
2 |
श्री प्रेम कुमार मक्कड |
5,60,000 |
3 |
श्री भरतकुमार डी डांगर |
6,60,000 |
4 |
डॉ. आर. नारायणस्वामी |
4,70,000 |
5 |
श्रीमती उषा ए. नारायणन |
5,20,000 |
6 |
श्री बीजू वर्क्की |
4,70,000 |
7 |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल |
2,80,000 |
सामान्य सभा की बैठकें
सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:
बैठक का स्वरूप |
दिनांक एवं समय |
स्थान |
प्रयोजन |
18वीं वार्षिक सामान्य बैठक |
25 जून, 2014 प्रात: 10.30 बजे |
सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा – 390020 |
बैंक के 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश घोषित करना. इसमें विशेष संकल्प लेने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. |
असाधारण सामान्य बैठक |
26 मार्च, 2015 प्रात: 10.00 बजे |
सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा – 390020 |
सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य पर @ रु. 195.59 प्रति शेयर पर 6,44,20,471 के इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, जारी करने और आबंटित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. |
19 वीं वार्षिक सामान्य बैठक |
24 जून, 2015 प्रात: 10.30 बजे |
सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा – 390020 |
बैंक के 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश घोषित करना. इसमें विशेष संकल्प लेने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. |
असाधारण सामान्य बैठक |
28 सितम्बर, 2015 प्रात: 10.30 बजे |
सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा – 390020 |
सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रत्येक रु. 2/- के अंकित मूल्य पर @ रु. 195.59 प्रति शेयर पर 9,26,63,692 के इक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, जारी करने और आबंटित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. |
20 वीं वार्षिक सामान्य बैठक |
24 जून, 2016 दोपहर 12.00 बजे |
सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा टी.पी.-1 एफ.पी.549/1 जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा – 390020 |
बैंक के 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना. इसमें विशेष संकल्प लेने के लिए कोई एजेंडा नहीं था. |
संप्रेषण के साधन
बैंक मौजूदा संचार साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से सम्बद्ध जानकारियों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है.
बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मण्डल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं. ये परिणाम कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र उस राज्य की भाषा, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है अर्थात् गुजरात (गुजराती में), में प्रकाशित करवाए जाते हैं. बैंक छमाही आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है. बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कॉंफ्रेस इत्यादि भी आयोजित करता है.
बैंक के तिमाही / ईयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दी गई प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की वेबसाइट http://www.bankofbaroda.co.in पर उपलब्ध रहते हैं. एनेलिस्ट बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट का सीधा प्रसारण देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है और संगृहित वेबकास्ट भी 30 दिनों तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है.
वित्तीय कैलेण्डर
वित्तीय वर्ष |
1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 |
खातों (एकल एवं समेकित) पर विचार विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक |
18 मई, 2017 |
21 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान |
दिनांक : 30 जून, 2017, सुबह 10:50 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1 एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड़, अकोटा, वड़ोदरा – 390020 |
बहियां बन्द करने की तारीख |
24 जून, 2017 से 30 जून, 2017(दोनों दिनों सहित) |
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख |
25 जून 2017 |
लाभांश भुगतान की तारीख |
10 जुलाई, 2017 |
शेयरधारकों से संबद्ध सूचना
बैंक के शेयर भारत मे
बीएसई लिमिटेड, फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, 25 वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001 बीएसई कोड : 532134 |
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. “एक्सचेंज प्लाजा”, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 एनएसई कोड : BANKBARODA |
ं निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:
एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में 31.03.2017 तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.
स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य और इंडेक्स डाटा
स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक) (प्रत्येक रू. 2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर)
|
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) |
बीएसई लि. (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) |
|
उच्चतम (रू.) |
न्यूनतम (रू.) |
उच्चतम (रू.) |
न्यूनतम (रू.) |
उच्चतम (रू.) |
न्यूनतम (रू.) |
अप्रैल 2016 |
163.90 |
141.60 |
15,50,82,572 |
163.70 |
141.75 |
1,50,58,638 |
मई 2016 |
160.15 |
128.25 |
22,40,23,708 |
160.15 |
128.40 |
2,24,05,367 |
जून 2016 |
156.00 |
137.45 |
17,80,47,141 |
156.05 |
137.10 |
1,90,13,878 |
जुलाई 2016 |
168.80 |
148.90 |
15,86,04,251 |
168.70 |
149.05 |
2,94,16,157 |
अगस्त 2016 |
165.70 |
144.55 |
22,62,79,907 |
165.55 |
144.70 |
3,31,03,828 |
सितंबर 2016 |
177.65 |
159.55 |
14,36,33,633 |
177.40 |
159.80 |
1,60,19,338 |
अक्तूबर 2016 |
173.20 |
150.10 |
11,77,33,463 |
173.10 |
150.25 |
1,97,24,794 |
नवंबर 2016 |
179.60 |
135.25 |
28,78,52,194 |
179.30 |
136.00 |
3,19,02,515 |
दिसंबर 2016 |
165.80 |
146.00 |
13,97,98,082 |
165.80 |
146.00 |
1,58,34,310 |
जनवरी 2017 |
170.30 |
146.70 |
14,34,79,571 |
170.25 |
146.80 |
1,63,23,484 |
फरवरी 2017 |
191.70 |
162.75 |
23,85,30,103 |
191.65 |
162.60 |
2,34,60,621 |
मार्च 2017 |
176.20 |
157.35 |
23,23,63,181 |
176.20 |
157.45 |
6,02,70,346 |
अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक इंडेक्स डेटा (मासिक अंतिम मूल्य)
दिनांक |
निफ्टी 50 |
निफ्टी बैंक |
बीओबी एनएसई (प्रत्येक 2 रूपए के एफवी की इक्विटी शेयर) |
एसएंडपी बीएसई सेन्सेक्स |
एसएंडपी बीएसई बैंकेक्स |
बीओबी बीएसई (प्रत्येक 2 रूपए के एफवी की इक्विटी शेयर) |
29.04.2016 |
7849.80 |
16795.00 |
157.90 |
25606.62 |
19114.83 |
158.00 |
31.05.2016 |
8160.10 |
17620.90 |
142.80 |
26667.96 |
20111.74 |
142.70 |
30.06.2016 |
8287.75 |
17935.40 |
153.95 |
26999.72 |
20531.2 |
154.00 |
29.07.2016 |
8638.50 |
18953.15 |
151.70 |
28051.86 |
21678.51 |
152.20 |
31.08.2016 |
8786.20 |
19787.60 |
162.95 |
28452.17 |
22656.58 |
162.85 |
30.09.2016 |
8611.15 |
19285.70 |
167.40 |
27865.96 |
22045.62 |
167.30 |
30.10.2016 |
8625.70 |
19523.55 |
155.65 |
27930.21 |
22368.28 |
155.75 |
30.11.2016 |
8224.50 |
18627.80 |
164.15 |
26652.81 |
21316.01 |
164.25 |
30.12.2016 |
8185.80 |
18177.20 |
153.40 |
26626.46 |
20748.74 |
152.85 |
31.01.2017 |
8561.30 |
19515.15 |
165.15 |
27655.96 |
22311.97 |
165.10 |
28.02.2017 |
8879.60 |
20607.25 |
165.30 |
28743.32 |
23482.44 |
165.05 |
31.03.2017 |
9173.75 |
21444.15 |
172.95 |
29620.50 |
24420.77 |
172.95 |
रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निपटान
बैंक ने कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. को अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर/बॉण्ड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रोसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बॉण्ड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों/कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/ शिकायतें निम्नलिखित पते पर आरटीए को भेज सकते हैं :-
कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. (यूनिट:बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचिबोवली, फायनैंसियाल डिसिट्रक्ट, नानाक्रमगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500008
फोन : (040) 67161500
फैक्स : (040) 23420814
ई मेल : einward.ris@karvy.com
निजी रूप से रखे गए बॉंडों के लिए बैंक ने डिबेंचर न्यासी की भी नियुक्ति की है , जिसका पता नीचे दिया गया है :-
आईडीबीआई ट्रस्टशीप सर्विसेस लि. शियन बिल्डिंग, भू – ताल, 17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट
मुंबई – 400001
टेलीफोन : (022) 40807000
फैक्स : (022) 66311776 / 40807080
ई मेल : itsl@idbitrustee.com
बैंक ने कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना भी की है, जिसके प्रभारी उप महाप्रबंधक स्तर के कंपनी सचिव हैं, जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, बड़ौदा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं.
बैंक ऑफ़ बडौदा निवेशक सेवा प्रभाग सातवीं मंजिल, बडौदा कॉर्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्पलेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051 दूरभाष : (022) 2652 6660 ई-मेल : investerservices@bankofbaroda.com (उपरोक्त ई-मेल विशेष रूप से सेबी सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के नियम 6(2)(डी), विनियम 2015 के आधार पर स्थापित की गई है. जो शेयरधारक निदेशक मंडल से किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते है वे अपने प्रश्न निम्नलिखित मेल आईडी पर मेल कर सकते है – shareholderdirectors@bankofbaroda.com |
बैंक ऑफ़ बडौदा उप महाप्रबंधक, ग्राहक सेवा पहली मंजिल, सूरज प्लाजा – 1, सयाजीगंज वड़ोदरा 390 005 टेलीफोन : (0265) 2307880 फैक्स : (0265) 2362914 ई-मेल : cmcs.ho@bankofbaroda.com |
बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों के स्थानांतरण, जारी किये जाने के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रभावी होते है. बोर्ड ने साधारण शेयरधारकों एवं निवेशको की समास्याओं की निगरानी एवं त्वरित समाधान की प्रगति की समीक्षा हेतु हितधारक सम्पर्क समिति का गठन किया है और शेयर / बॉन्ड स्थानांतरण एवं अन्य विषयों के लिए शेयर / बॉन्ड स्थानांतरण समिति का गठन किया गया है. समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और निवेशकों की समस्याओं के समाधान की समीक्षा की जाती हैं.
शेयरधारिता का वितरण
31 मार्च 2017 तक का शेयरधारिता का पैटर्न :
क्रमांक |
विवरण |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयर |
इक्विटी का प्रतिशत |
1 |
भारत सरकार |
1 |
1,36,49,40,578 |
59.24% |
2 |
बीमा कम्पनियां |
43 |
24,60,96,128 |
10.68% |
3 |
म्यूचुअल फंड / यूटीआई |
202 |
22,47,72,557 |
9.76% |
4 |
एफआईआई / एफपीआई |
214 |
27,20,47,194 |
11.81% |
5 |
निवासी वैयक्तिक |
299131 |
11,47,33,667 |
4.97% |
6 |
कॉर्पोरेट निकाय |
1981 |
3,47,61,589 |
1.51% |
7 |
समाशोधन सदस्य |
320 |
2,32,09,284 |
1.01% |
8 |
न्यास |
33 |
1,01,14,346 |
0.44% |
9 |
अनिवासी भारतीय |
4659 |
96,25,637 |
0.42% |
10 |
बैंक, एनबीएफसी एवं इंडिया फिनांसियल इंस्टीट्यूट |
33 |
36,24,432 |
0.16% |
11 |
वैकल्पिक निवेश फंड |
1 |
1,19,186 |
0.00% |
12 |
विदेशी कॉर्पोरेट निकाय |
3 |
1,10,000 |
0.00% |
13 |
विदेशी नागरिक |
1 |
5,000 |
0.00% |
|
|
306622 |
2,30,41,59,598 |
|
शेयरधारकों का वितरण –31 मार्च 2017 तक का श्रेणीवार
क्रम संख्या |
श्रेणी |
मामलों की संख्या |
मामलों का प्रतिशत |
राशि |
राशि का प्रतिशत |
1 |
1 - 5000 |
304666 |
99.36 |
10,76,01,810 |
4.67 |
2 |
5001 - 10000 |
861 |
0.28 |
64,75,068 |
0.28 |
3 |
10001 - 20000 |
391 |
0.13 |
56,87,114 |
0.25 |
4 |
20001 - 30000 |
123 |
0.04 |
30,92,635 |
0.13 |
5 |
30001 - 40000 |
71 |
0.02 |
24,73,375 |
0.11 |
6 |
40001 - 50000 |
55 |
0.02 |
25,92,268 |
0.11 |
7 |
50001 - 100000 |
121 |
0.04 |
88,55,191 |
0.38 |
8 |
100001 एवं अधिक |
334 |
0.11 |
216,73,82,137 |
94.07 |
|
कुल: |
306622 |
100.00 |
230,41,59,598 |
100.00 |
31 मार्च 2017 को शेयरधारकों का भौगोलिक (राज्यवार) दृष्टि से आबंटन सम्बंधी विवरण
क्र.सं. |
राज्य |
मामले |
शेयर |
1 |
आंध्र प्रदेश |
4817 |
1951370 |
2 |
अरुणाचल प्रदेश |
19 |
7036 |
3 |
असम |
1287 |
389350 |
4 |
बिहार |
3747 |
1079257 |
5 |
चंडीगढ़ |
1081 |
387706 |
6 |
छत्तीसगढ़ |
1891 |
885211 |
7 |
दिल्ली |
15044 |
1373996050 |
8 |
गोवा |
2070 |
1501875 |
9 |
गुजरात |
64866 |
26884753 |
10 |
हरियाणा |
5021 |
1732245 |
11 |
हिमाचल प्रदेश |
665 |
151561 |
12 |
जम्मू एवं कश्मीर |
557 |
162617 |
13 |
झारखण्ड |
3080 |
740710 |
14 |
कर्नाटक |
15093 |
5219276 |
15 |
केरल |
6184 |
2331655 |
16 |
मध्य प्रदेश |
7386 |
2587078 |
17 |
महाराष्ट्र |
80764 |
832120216 |
18 |
मणिपुर |
103 |
123389 |
19 |
मेघालय |
141 |
71996 |
20 |
मिजोरम |
36 |
87300 |
21 |
नागालैण्ड |
127 |
121530 |
22 |
उड़ीसा |
2637 |
696224 |
23 |
अन्य |
4784 |
7822834 |
24 |
पंजाब |
3545 |
1495760 |
25 |
राजस्थान |
15344 |
6315496 |
26 |
तमिलनाड़ु |
19822 |
14781358 |
27 |
तेलंगाना |
7311 |
3599477 |
28 |
त्रिपुरा |
208 |
95169 |
29 |
उत्तर प्रदेश |
18561 |
7156346 |
30 |
उत्तराखण्ड |
2803 |
1110730 |
31 |
पश्चिम बंगाल |
17628 |
8554023 |
|
कुल |
306622 |
2304159598 |
प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण
बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से सेबी की डीमेट लिस्ट के अंतर्गत आते है एवं बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्यूरिटी लि.(सीडीएसएल) के साथ बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए समझौता किया है. शेयरधारक अपने अभौतिकीकृत शेयर एन.एस.डी.एल अथवा सी.डी.एस.एल. से प्राप्त कर सकते हैं.
31 मार्च 2017 तक बैंक के पास निम्नलिखित संख्या के शेयर भौतिक एवं अभौतिक रूप से हैं
क्र.सं. |
धारिता का प्रकार |
मामलों की संख्या |
शेयरों की संख्या |
प्रतिशत |
1 |
भौतिक |
43,678 |
3,37,23,547 |
1.46 |
2 |
एन.एस.डी.एल. |
1,70,551 |
87,55,15,891 |
38.00 |
3 |
सी.डी.एस.एल. |
92,393 |
1,39,49,20,160 |
60.54 |
|
कुल |
3,06,622 |
2,30,41,59,598 |
100.00 |
बैंक ने वर्ष 2003 में 1,36,91,500 शेयर जब्त किए (27,38,300 शेयर उप-विभाजन से पूर्व) जिनमें से 24000 शेयर (4800 उप-विभाजन से पूर्व) 31 मार्च 2017 तक रद्द कर दिये गए.
31 मार्च 2016 तक एस्क्रो / उचंत खातें में उपलब्ध शेयरों की स्थिति:
उचंत खाते में उपलब्ध शेयरों की स्थिति (भौतिक शेयर – बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)
01.04.2016 को प्रारम्भिक शेष |
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या |
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नामे किए गए शेयर |
31 मार्च 2017 को उपलब्ध अंत शेष |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयरों की संख्या |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयरों की संख्या |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयरों की संख्या |
70 |
86000 |
0 |
0 |
0 |
70 |
86000 |
31 मार्च 2016 को एस्क्रो / अंचत खातें में उपलब्ध शेयरों की स्थिति ( डीमेट शेयर - बिना सुपुर्दगी के वापस किए गए)
प्रारम्भिक शेष 01.04.2016 को |
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या |
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नामे किए गए शेयर |
31 मार्च 2017 को उपलब्ध अंत शेष |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयरों की संख्या |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयरधारकों की संख्या |
शेयरों की संख्या |
शेयरधारकों की संख्या |
159 |
94100 |
1 |
1 |
150 |
158 |
93950 |
जब तक उक्त शेयरों के वास्तविक दावेदार इनके लिए दावा नहीं करते तब तक अंतिम कॉलम (ए) तथा (बी) के शेयरों के लिए मताधिकार पर रोक जारी रहेगी.
लाभांश / ब्याज का इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से भुगतान:
बैंक निवेशकों को, जहॉ निवेशकों द्वारा मेंडेट दिए गए हैं, शेयरों पर लाभांश / बाँडों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से कर रहा है, इस उद्देश्य के लिए बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाऊस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्टॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस), इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी तथा सीधे जमा आदि कि सेवाओं का प्रयोग कर रहा है.
निवेशक अपने मेंडेट बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट अर्थात कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्रा. लि. के पास इस रिपोर्ट में दिए पते पर दर्ज करा सकते है.
प्रकटीकरण
- यहॉ भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पार्टी संव्यवहार नहीं होता है जिसका बड़े रूप में बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो, इस सम्बंध में पार्टी सम्बंधी सभी संव्यवहारों का खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करते हुए खाते के विवरणों में किया गया है.
- बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और / अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया और न ही किसी प्रकार की कोई भर्त्सना की गई है.
- बैंक भारत सरकार के जनहित प्रकटीकरण एवं सूचना प्रदाता की सुरक्षा सम्बंधी संकल्प (पीआईडीपीआई) की सचेतक नीति का पालन करता है, इस (विह्सिल ब्लोअर पॉलिसी) के दिशा निर्देश बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध है. इस सम्बंध में किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति से अलग नहीं किया गया है.
- हम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूचीबद्ध नियमों की अनुसूची 5 के उपभाग (2) से (10) के अनुपालन की पुष्टि करते है .
- सभी निदेशकों द्वारा ये घोषणा की गई है कि 31 मार्च 2016 तक उनका परस्पर किसी भी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है.
- निम्नलिखित घोषणाएं सेबी (सूचीमय करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम , 2015 के अनुसार है अर्थात सेबी सूचीयन करार शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती हैं -
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम की घोषणा
- सचेतक नीति (विस्ह्ल ब्लोअर पॉलिसी )
- महत्वपूर्ण अनुषांगियों एवं पार्टी लेनदेन सम्बंधी पॉलिसी
अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ
बैंक द्वारा सेबी (सूचीमय करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियमों, 2015 के तहत उपलब्ध कराई गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है.
गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार हैं-
क्रम संख्या. |
गैर- अनिवार्य आवश्यकताएँ |
कार्यान्वयन की स्थिति |
1. |
बोर्ड सूचीबद्ध कम्पनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के लिए गैर कार्यपालक अध्यक्ष अधिकृत किए जा सकते है और उनके ड्यूटी सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है. |
अनुपालन किया गया. बैंक के निदेशक मंडल की सरंचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है जहॉ अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने जाने वाले निदेशकों के अलावा सभी निदेशक भारत सरकार द्वार नियुक्त / नामित किए जाते हैं. भारत सरकार ने (रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) देखें) श्री रवि वेंकटेशन की नियुक्ति बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में दिनांक 14.08.2015 से की है. |
2. |
शेयरधारकों के अधिकार गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छ्माही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए. |
अनुपालन किया गया. 30.09.2015, (वित्तीय वर्ष 2015-16) को समाप्त छ:माही के लिए बैंक ने गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य निष्पादन के छमाही परिणाम प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्र के साथ डाक / ई-मेल से प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिये है, इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाईट पर प्रस्तुत किए गए है. |
3. |
लेखा परीक्षा अहर्ता कम्पनी को अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. |
बैंक की लेखा रिपोर्ट में इस सम्बंध में कोई अहर्ता नहीं है. |
4. |
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग अलग पद सूचीबद्ध कम्पनी अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है. |
अनुपालन किया गया. बैंक के निदेशक मंडल की सरंचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित की जाती है. जैसा कि पैरा - 1 में कहा गया है, भारत सरकार द्वारा (रिपोर्ट के पैरा 2 (ए) देखें) दिनांक 14.08.2015 से श्री रवि वैंकटेशन, मंडल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष तथा दिनांक 13.10.2015 से श्री पी.एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्ण कालिक निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है. |
5. |
आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं . |
बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की संरचना एवं इसकी संदर्भ शर्ते सदैव विनियामकों अर्थात रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए निर्देशों एवं परिपत्रों के माध्यम से नियमित की जाती है , जिनका बैंक अनुपालन करता है. |
कॉर्पोरेट गर्वर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुपालन की घोषणा :
नियम क्र. |
संक्षिप्त विवरण |
अनुपालन स्थिति |
17 |
निदेशक मंडल |
बैंक के निदेशक मंडल की सरंचना बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के अधीन है. यहॉ कम्पनी एक्ट 1956/2013 में किया गया संशोधन इस सम्बंध में लागू नहीं होता है. शेयरधारकों द्वारा चयनित तीन निदेशकों के अतिरिक्त सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन, केंद्र सरकार द्वारा एक्ट में सेक्शन 9(3) में किए गए संशोधन के मुताबिक किया जाता है. बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित है. बोर्ड का मूल्यांकनः बैंक ने बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता की स्वतंत्र समीक्षा करने के लिए सलाहकार फर्म मेसर्स इगोन झेन्डर की सेवाएं ली है. इगोन झेन्डर की बोर्ड की समीक्षा संबंधी वैश्विक पद्धति का प्रयोग बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बोर्ड की समीक्षा के लिए किया गया. इससे बोर्ड के निम्नलिखित कार्यक्षेत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन आवश्यक हो गया- (क) बोर्ड की कार्यनीति एवं सुनियोजन (ख) अध्यक्ष द्वारा बोर्ड का प्रबंधन (ग) समितियों की कार्यप्रणाली (घ) बोर्ड तथा प्रबंधन टीम के बीच संबंध (ड़) बोर्ड प्रक्रिया की गुणवत्ता (च) बोर्ड का गठन एवं (छ) जोखिम प्रबंधन, प्रतिभा इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई चर्चा की गुणवत्ता. इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर, बोर्ड के सदस्यों का मूल्यांकन, (क) समग्र सहभागिता एवं सुनियोजन, (ख) उनके योगदान की गुणवत्ता (ग) सुनने और अभिमत प्राप्त करने में खुलापन, (घ) चुनौती देने तथा कठिन निर्णयों को स्वीकार करने/उनका विरोध करने की क्षमता आदि प्रमुख क्षेत्रों के अन्तर्गत, किया गया. मूल्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत तीन तरह की पद्धतियों के समूह का पालन किया गया. इगोन झेन्डर टीम के सदस्यों ने बोर्ड के सभी सदस्यों का 1-2 घंटे का गहन व सुव्यवस्थित साक्षात्कार लिया. बोर्ड के सदस्यों के अलावा प्रमुख प्रबंधन कर्मी जैसे सीएफओ तथा कंपनी सचिव का भी साक्षात्कार लिया गया. दूसरी ओर, समीक्षा करने वाली टीम ने बोर्ड की बैठकों तथा समिति के बैठकों में सहभागिता की ताकि वे बोर्ड की गतिविधियों को मूर्त रूप से देख और समझ पाएं. अंततः बोर्ड एवं समिति की पूर्व में आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त तथा नीतिगत प्रस्तुति एवं निर्णयों के समर्थन के लिए प्रयुक्त बोर्ड संबंधी सामग्री का भी विश्लेषण किया गया. समीक्षा के परिणाम अध्यक्ष तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ दिन भर साझा किए गए. इस सत्र के एक भाग के रूप में सितम्बर 2016 माह के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की गई ताकि बोर्ड समीक्षा के बाद बोर्उ तथा प्रबंधन द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों तथा कार्रवाइयों को निर्धारित एवं सुव्यवस्थित किया जा सके. अप्रैल 2017 में इन कार्रवाइयों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए अनुवर्ती सत्र आयोजित किया गया. यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि इतने कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है. |
18. |
लेखा समिति |
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के गठन एवं इसके संदर्भ की शर्ते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अधिशासित होती है, जिनका अनुपालन किया गया है. (रिपोर्ट का पैरा 3.1 देखें) |
19. |
नामांकन एवं पारितोषिक समिति |
बैंक में दो अलग-अलग समितियाँ, नामांकन समिति एवं पारितोषिक समिति है, जिनकी सरंचना एवं संदर्भ शर्ते क्रमश: भारत सरकार के निर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अधिशासित होती है. (नामांकन समिति तथा पारितोषिक समिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट का पैरा क्रमशः 3.3 तथा 3.2 देखें) |
20. |
हितधारक सम्बंध समिति |
अनुपालन किया गया है. |
21. |
जोखिम प्रबंधन समिति |
अनुपालन किया गया है. |
22. |
सतर्कता प्रणाली |
अनुपालन किया गया है. |
23. |
सम्बंधित पार्टी लेनदेन |
अनुपालन किया गया है. |
24. |
सूचीबद्ध इकाइयों की सब्सिडी के लिए कॉर्पोरेट गर्वर्नेंस की आवश्यकता |
अनुपालन किया गया है. |
25. |
स्वतंत्र निदेशकों के सम्बंध में कर्तव्य |
विनियम 17 के अनुसार – यथा उपर्युक्त |
26. |
निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सम्बंध में कर्तव्य |
अनुपालन किया गया है. |
27. |
अन्य कॉर्पोरेट गर्वर्नेंस आवश्यकताएं |
अनुपालन किया गया है. |
46 (2) ब से (i) |
वेबसाइट |
अनुपालन किया गया है. |
पर्यावरण संरक्षण – भारत सरकार की नवोन्मेषी पहल को समर्थन
भारत सरकार की पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहल को समर्थन देने के लिए सभी शेयरधारकों से, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, अनुरोध है के वे अपना ई-मेल आईडी हमारे पास या हमारे रजिस्ट्रार के पास जिसका पता इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है, के पास पंजीकृत करवा दें ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, सम्प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल के माध्यम से भेज सकें.
ऐसे शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि वे भौतिक शेयरधारिता को डिमेट में रुपांतरित करवा लें ताकि हम उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में उन्हें बेहतर सेवा, संबंधित सुरक्षा तथा त्वरित सेवा दे सकें.
इसके अलावा वे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपने ई-मेल आईडी सम्बन्धित डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवा दें.
पारदर्शिता और अनुपालन अधिकारी
इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य हमारे बैंक के कार्पोरेट मेकेनिज्म के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकटीकरण एवं अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और भी व्यापक बनाते हैं:
पारदर्शिता अधिकारी
केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के निर्देशों के अनुसार बैंक ने फरवरी 2011 से अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है. यह पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं:
- लोक प्राधिकारियों के ब्यौरे से सम्बद्ध सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 के क्रियान्वयन की स्थिति की संवीक्षा करना और उसमें हुई प्रगति से उच्च प्रबन्धन को अवगत कराना.
- आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में प्रगति के विषय में सीआईसी के लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करना.
- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ), मानद केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा आरटीआई अनुरोधों के सम्बन्ध में सकारात्मक और समय पर उत्तर देने हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग प्रदान करना.
- आरटीआई से सम्बद्ध सभी मामलों में जनता के लिए एक सम्पर्क बिन्दु होना.
बैंक के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी बेबसाइट पर अपलोड की गई है और यह जानकारी समय समय पर अद्यतन की जाती है.
अनुपालन सम्बन्धी कार्य
बैंक की अनुपालन नीति को दर्शाते हुए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति बनाई है, जो बैंकों में अनुपालन संबंधी कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित है. यह नीति वह आधार है जिस पर बैंक के अनुपालन संबंधी सभी कार्य आधारित हैं. बैंक में सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति द्वारा समर्थित अनुपालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रण के साथ बैंक में अनुपालन संबंधी कार्य संचालन प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य है.
अनुपालन विभाग विभिन्न विधायी संस्थाओं जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम तथा धनशोधन निवारण अधिनियम आदि के विविध सांविधिक प्रावधानों का और विभिन्न विदेशी केन्द्रों, जहां बैंक के कार्यालय/ शाखाएं स्थित हैं नियामकों के नियमों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करता है. यह बीसीएसबीआई (भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड), आईबीए (भारतीय बैंकिंग संघ), फेडाई (भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ), एफआईएमएमडीए (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरीइवेटिव्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया), द्वारा निर्धारित किए गए मानकों एवं संहिताओं का भी अनुपालन सुनिश्चित करता है.
कार्पोरेट गवर्नेस रेटिंग
बैंक ऑफ़ बडौदा सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक है जिसे रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नेस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है। आईसीआरए ने जूलाई 2004 में सीजीआर 1 से सीजीआर 6 के मापदंड पर “सीजीआर 2” (सीजीआर 2 के रुप में उच्चरित ) की रेटिंग प्रदान की जहाँ सीजीआर 1 सर्वोच्च रेटिंग मानी जाती है. बैंक को यही रेटिंग अर्थात सीजीआर 2 रेटिंग पुन: क्रमशः फरवरी 2006, सितंबर 2007, अप्रैल 2010, मार्च 2011, अप्रैल 2013 , मार्च 2014, जून 2015 में भी प्रदान की गई और अभी लागू हैं. सीजीआर 2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन पद्धतियों , परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेस का आश्वासन प्रदान करता है. यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना , सुव्यस्थित कार्यपालक प्रबंधन पद्धतियों , बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता , विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि, जो निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा फर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को दर्शाती है.
वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय
(प्रो.) श्री बिजू वर्क्की
नाम |
श्री बिजू वर्क्की |
पता |
हाउस नं. 303, आईआईएम कैंपस, वस्त्रापुर,अहमदाबाद |
जन्म तिथि |
22 दिसंबर , 1965 |
आयु |
51 वर्ष |
योग्यता |
1. एमए (पीएमआईआर) 2. एनआईबीएम, पुणे से प्रबंधन में फेलोशिप |
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप |
केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (एच) तथा धारा 9 के तहत दिनांक 25.04.2016 से 03 वर्षों या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अंशकालिक गैर – सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. |
अनुभव |
प्रो. बिजू वर्की महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ ही एनआईबीएम, पुणे से प्रबंधन में उपाधि प्राप्ति की है. उनका व्यवसायिक अनुभव उद्योग, सलाहकार तथा प्रमुख प्रबंधन स्कूलों का रहा है. उन्होने आईआईएम, लखनऊ और एमडीआई, गुड़गांव में अध्यापन कार्य किया है. आपने बहुपक्षीय जैसे आईएलओ, आईओएम, यूएनडीपी तथा संगठनों यूएनआईटीईएस और आईटीयूसी जैसे संस्थानों के साथ घनिष्ठता से कार्य किया है. वर्तमान में आप आईआईएम, अहमदाबाद के मानव संसाधन प्रबंधन में संकाय सदस्य हैं. इसके अतिरिक्त आप आईआईएमए की ई-पीजीपी टास्क फोर्स के प्रमुख रहे हैं जिसे जल्द ही आईआईएम में लंबी अवधि के लिए वर्चुअल शिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य किया जा रहा है.
आपकी शैक्षिक अभिरूचि के क्षेत्रों में शामिल है- नीतिपरक मानव संसाधन प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, नए सार्वजनिक प्रबंधन, नेतृत्व विकास, संस्थाओं के लिए एचआर संरचना, कार्यनिष्पादन प्रबंधन और सुधार, लचीला कार्य स्थल, रोजगार संबंध, स्टार्टअप और पारिवारिक व्यवसाय रूपांतरण आदि. आपने राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क की कोर समिति - दिल्ली चैप्टर (1998-1999), भारत युवा मानव संसाधन सम्मेलन की आयोजन समिति में मनोनीत सदस्य के रूप में सेवा की है और आप एनआईपीएम केरल(2015) के वार्षिक मानव संसाधन कॉन्क्लेव के लिए तकनीकी समिति के अध्यक्ष और भारत की नीतिपरक प्रबंधन फोरम के संस्थापक शासी निकाय के सदस्य रहे हैं. |
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य |
- पश्चिम गुजरात विज़ कंपनी लि.
- कॉनेक्ट सीएसआर इंपैक्टर्स प्रा.लि.
- हसिज़ कंसलटिंग लि.
|
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या |
शून्य |
श्री अशोक कुमार गर्ग
नाम |
श्री अशोक कुमार गर्ग |
पता |
बी – 303 प्रेरणा, प्लॉट नं. 13, सेक्टर- 10, द्वारका, नई दिल्ली- 110075 |
जन्म तिथि |
14 जून, 1958 |
आयु |
58 वर्ष |
योग्यता |
एम. कॉम, एलएलबी सीएआईआईबी |
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप |
केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत दिनांक 9 अगस्त, 2016 से 30 जून, 2017 तक अर्थात् उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है. |
अनुभव |
श्री अशोक कुमार गर्ग को 09 अगस्त, 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है. इससे पहले वे बैंक के यूएस परिचालन के मुख्य कार्यपालक थे. श्री गर्ग का जन्म 1958 में हुआ.आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक डिग्री तथा वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. वे श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स (एसआरसीसी) के छात्र रहे हैं. उन्होंने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान से सीएआईआईबी भी की है. श्री गर्ग ने 1979 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा की सेवा ग्रहण की. अपने साढ़े तीन दशक से अधिक के पूरे कार्यकाल में आपने विभिन्न प्रकार के बैंकिंग परिचालनों, ऋण प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, अनुपालन, प्रशिक्षण एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों आदि में गहन अनुभव प्राप्त किया है. श्री गर्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी बैंकर है जिन्होंने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की भारत में स्थित शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों तथा कार्पोरेट कार्यालय में तथा तीन महाद्वीपों यूरोप (लन्दन), अफ्रीका (कम्पाला) एवं उत्तरी अमेरिका (न्यूयार्क) में फैले बैंक के कार्यालयों/ अनुषंगियों में कार्य किया है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री गर्ग बड़ौदा कैपिटल मार्केट (यूगांडा) लि. के अध्यक्ष तथा यूगांडा सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज (यूएसई) एवं यूगांडा बैंकिंग एण्ड फायनैंसियल सर्विसिज लि. के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है. श्री गर्ग बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी., जॉर्ज टाउन तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लि., पोर्ट, स्पेन के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं . |
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य |
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) लि.
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबॅगो) लि.
- बड़ौदा ग्लोबल शेयर्स सर्विसेज लि.
|
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या |
250 (पत्नी के नाम पर हैं) |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
नाम |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल |
पता |
डी- 109, सेक्टर- 36,नोएडा – 201303 |
जन्म तिथि |
01 जून , 1962 |
आयु |
54 वर्ष |
योग्यता |
बी. कॉम (ऑनर्स) सीए |
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप |
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत 26.07.2016 से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक सनदी लेखाकार की श्रेणी में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए है. |
अनुभव |
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोगी सदस्य हैं, जिन्हें वित्तीय बाजार और आर्थिक मामलों में व्यापक अनुभव है. वह पीएचडी चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स की प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं. वे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की केंद्रीय परिषद (आईसीएसआई) के सरकारी नामित और उत्तर पूर्वी इलैक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन (नीपको) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं. वह भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय संरचना पर गठित कार्य-दल के भी सदस्य हैं. अपने पूर्व कार्यदायित्वों में वे एसोचेम की विभिन्न समितियों, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सार्वजनिक वित्तीय समिति और सेबी की द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति के सदस्य थे.श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे जलाधिकार, नागरिक मंच, श्री जी गऊसदन और दुग्ध सहकारी आंदोलन के साथ अन्य परियोजनाओं की शुरूआत की है. वे समाचार पत्रों, वित्तीय पत्रिकाओं में बडे पैमाने पर लिखते हैं तथा इन विषयों पर सेमिनारों और सम्मेलनों में भाषण करते हैं. वे टीवी चैनलों पर आर्थिक हित के विभिन्न विषयों पर विचार रखते हुए भी देखे जा सकते हैं. वे देश के दो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों डॉ. मुखर्जी स्मृति न्यास और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन (आईपीएफ) के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष हैं. |
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य |
- प्रोफेशनल डाटा सिस्टम प्रा. लि.
- गंगोत्री ओवरसीज प्रा. लि.
- जेनुयिन क्रिएसंस प्रा. लि.
- नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लि.
- जलाधिकार फॉउण्डेशन
|
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या |
शून्य |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता
नाम |
श्रीमती पापिया सेनगुप्ता |
पता |
फ्लैट नं. 14, जी-ब्लॉक, विनस कॉ. हा. सो. लि., डॉ. आर. जी. थडानी मार्ग, वर्ली सीफेस साउथ, वर्ली, मुंबई- 400 018 |
जन्म तिथि |
27 सितंबर, 1959 |
आयु |
57 वर्ष |
योग्यता |
बी.एस.सी, सीएफए, सीएआईआईबी |
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप |
केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2017 से 30 सितंबर, 2019 तक अर्थात् उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है. |
अनुभव |
श्रीमती सेनगुप्ता सीएफए और सीएआईआईबी की अतिरिक्त योग्यता के साथ, विज्ञान में स्नातक हैं. आपने 1983 में एसबीबीजे में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सेवाग्रहण की और एसबीबीजे, एसबीआई और एसबीपी के विभिन्न कार्यालयों में जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है. हमारे बैंक में ज्वाइन करने से पहले, आपने स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला(एसबीपी) में अप्रैल 2016 तक मुख्य महाप्रबंधक (रिटेल बैंकिंग) और जून 2015 तक मुख्य महाप्रबंधक (दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह) का पदभार संभाला. श्रीमती सेनगुप्ता ने स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर और जयपुर(एसबीबीजे) के दिल्ली नेटवर्क में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है. अपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न संगठनों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे आईटी सुरक्षा, एएलएम, एचआर, ट्रेजरी प्रबंधन आदि में कार्य किया है. आपने दो दशकों से अधिक समय तक शाखा परिचालन का कार्यभार संभाला. आपको क्रेडिट तथा विदेशी मुद्रा परिचालन में भी व्यापक अनुभव है. |
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य |
शून्य |
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या |
शून्य |
श्री अजय कुमार
नाम |
श्री अजय कुमार |
पता |
एन-4 टॉवर-ई, शालीमार ग्रैण्ड, 10- जॉपलिंग रोड, लखनऊ |
जन्म तिथि |
20 मई 1969 |
आयु |
47 वर्ष |
योग्यता |
एमए (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी , एमएस (बैंकिंग) |
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप |
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (सी) के तहत दिनांक 13 जनवरी 2017 से पदधारिता तक या अगले आदेशों तक केंद्र सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. |
अनुभव |
श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ को 13 जनवरी, 2017 से बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. श्री अजय कुमार ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और बैंकिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की है. वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य (सीएआईआईबी) भी हैं. आपका जन्म 20 मई 1969 को हुआ. उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक में 1991 में सेवा ग्रहण की और उन्हें मुद्रा प्रबंधन, ग्रामीण ऋण एवं आयोजना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है. उन्होंने एचडीएफसी बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के वरिष्ठ पर्यवेक्षण प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है. वे इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा यूको बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के लिए प्रिंसिपल निरीक्षणकर्ता अधिकारी (पीआईओ) भी थे और उन्होंने अपने नेतृत्व में यूको बैंक की व्यापक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा भी की थी. इसके अलावा, उन्हें भारत में स्थित विदेशी बैंकों के संचालन की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी. विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार करने तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तैयार करने में नेतृत्व प्रदान किया. इससे पहले, उन्होंने अपने ग्रामीण ऋण एवं आयोजना विभाग के कार्यकाल के दौरान 4 ग्रामीण बैंकों के नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य किया है. |
अन्य कम्पनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य |
शून्य |
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या |
शून्य |
सेबी
(सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 की अनुसूची V – भाग (डी) के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का घोषणा-पत्र
यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं बैंक के उच्च प्रबंधन कार्मिक , 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 26 (3) के अनुसार “ बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक हेतु निर्धारित आचार संहिता” के अनुपालन हेतु वचनबद्ध हैं. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा
पी.एस.जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
स्थान :- मुंबई
दि.18 मई 2017
कार्पोरेट गवर्नेस रिपोर्ट 2016-17
कार्पोरेट गवर्नेस रिपोर्ट की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र- 2016-17:
प्रति
बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यगण,
हमने सेबी (सूची करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के अंतर्गत बैंक द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है.
कार्पोरेट गवर्नेस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक ही सीमित थी . यह न तो कोई लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है.
हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक के उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है.
हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है.
कृते वाही एण्ड गुप्ता |
कृते एस आर गोयल एण्ड कं. |
कृते रोडी दबीर एण्ड कं. |
कृते कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री एलएलपी |
सनदी लेखाकार |
सनदी लेखाकार |
सनदी लेखाकार |
सनदी लेखाकार |
एफआरएन : 002263N |
एफआरएन :001537C |
एफआरएन : 108846W |
एफआरएन : 104607W/W100166 |
वाय.के.गुप्ता |
ए.के. अटोलिया |
आशीष बाडगे |
डेराइस फ्रेजर |
भागीदार |
भागीदार |
भागीदार |
भागीदार |
एम नं. 016020 |
एम नं. 077201 |
एम नं. 121073 |
एम नं. 042454 |
स्थान : मुंबई"
दि : 18/05/2017