प्रयोजन
शैक्षिणक संस्था स्थापित करने के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु जिसमें नई संस्था स्थापित करने तथा मौजूदा सुविधाओं के नवीकरण हेतु, भवन के निर्माण, उपकरणों की खरीद, छात्रों को शिक्षा, प्रशिक्षण देने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु.
शैक्षिणक सस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी हैं.
टिप्पणी
एचयूएफ़ पात्र नहीं हैं.
सीमा
न्यूनतम रु. 25 लाख
अधिकतम रु. 15 करोड़
प्रतिभूति
भूमि और भवन (कृषि भूमि नहीं) का साम्यक बंधक.
ऋण राशि की अलावा राशि से खरीदे गए उपकरणों एवं साधनों का और शैक्षिणक संस्था की अन्य परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक.
संस्था के प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी.
मार्जिन
परियोजना की लागत का25%.
रु. 5.00 करोड़ रुपए से अधिक – आधार दर + 1 % प्रतिवर्ष
रु. 5.00 करोड़ रुपए से अधिक तथा रु. 10.00 करोड़ तक – आधार दर + 1.50% प्रतिवर्ष
रु. 10.00 करोड़ से अधिक तथा रु. 15.00 करोड़ तक – आधार दर + 2.25% प्रतिवर्ष
मियादी ऋण हेतु मियादी प्रीमियम दिशानिर्देशों के अनुरूप.
पुनर्भुगतान अवधि
नकदी आवक के अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुरुप अधिकतम 84 महीने, 1 वर्ष की आरंभिक स्थगन अवधि के साथ. शर्तें लागू