उद्देश्य
योग्य/गुणवान विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऋण मंजूर किया जाएगा.
क्र. सं. |
उत्पाद का नाम |
लक्ष्य समूह |
1 |
बड़ौदा विद्या |
नर्सरी से कक्षा XII |
2 |
बड़ौदा ज्ञान |
भारत में कॉलेज एवं उच्च शिक्षा हेतु |
3 |
प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों को बड़ौदा शिक्षा ऋण (बड़ौदा ज्ञान के तहत) |
भारत में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान |
4 |
बड़ौदा स्कॉलर |
विदेश में शिक्षा |
शिक्षा ऋण का क्षेत्र
भारत में शिक्षा
- नर्सरी से कक्षा XII तक की शिक्षा हेतु (इस मामले में माता-पिता को ऋण दिया जाएगा)
- स्नातक पाठयक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि, पशु चिकित्सा, विधि, दंत चिकित्सा, प्रबंधन, आर्किटेक्चर, कम्प्यूटर शिक्षा आदि हेतु
- आईसीडबल्यूए, सीए, सीएफए आदि पाठ्यक्रम
- आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एक्सएलआरआई, एनआईएफटी आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम
- नागर विमानन/शिपिंग (नौवहन) के महा निदेशक द्वारा अनुमोदित वैमानिक, पायलट प्रशिक्षण, शिपिंग आदि जैसे नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम
- यूजीसी/सरकार/एआईसीटीई/एआईबीएमएस/आईसीएमआर आदि द्वारा संचालित डिप्लोमा/डिग्री आदि के समतुल्य अन्य पाठ्यक्रम
विदेश में शिक्षा
- प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रम
- एमबीए, एमसीए, एमएस आदि जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
- सीआईएमए-लंदन, अमेरिका में सीपीए आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम
- वैमानिक, पायलट प्रशिक्षण, शिपिंग आदि जैसे नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम. संस्था स्थानीय विमानन/शिपिंग प्राधिकार एवं भारत में नागरिक विमानन/शिपिंग के महा निदेशक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए.
विद्यार्थी पात्रता
- भारतीय निवासी होना चाहिए.
- बिंदु संख्या 2 में बताए गए अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो.
व्यय का क्षेत्र
- कॉलेज/स्कूल/संस्थान/विश्वविद्यालय को देय शुल्क
- परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
- किताबों/लिखतों/उपकरणों/यूनिफॉर्म की खरीदी
- व्यक्तिगत कंप्यूटर/लैपटॉप जहां भी आवश्यक हो
- कॉशन जमाराशि, इमारत निधि/वापसीयोग्य जमाराशि (संस्थागत बिल/रसीद द्वारा समर्थित) बशर्ते यह राशि पूरे पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस के 10% से अधिक न हो.
- विद्यार्थी उधारकर्ता हेतु बीमा प्रीमियम (12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऋण हेतु नहीं)
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कोई खर्च – जैसे स्टडी टूर, परियोजना कार्य, थीसिस आदि
वित्त की मात्रा
- नर्सरी से कक्षा XII तक की स्कूली शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के माता-पिता को ऋण – अधिकतम रु. 4.00 लाख (वर्ष वार उप सीमा के अधीन)
- भारत में अन्य पाठ्यक्रमों के लिए – अधिकतम रु. 30.00 लाख
- भारत के बाहर अध्ययन हेतु – अधिकतम रु. 60.00 लाख
मार्जिन
- बड़ौदा विद्या : शून्य
- बड़ौदा ज्ञान : रु. 4.00 लाख तक – शून्य, रु. 4.00 लाख से अधिक 5 %
- प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा शिक्षा ऋण - शून्य
- विदेश में अध्ययन हेतु बड़ौदा स्कॉलर : सूची ए एवं सूची बी के संस्थानों हेतु शून्य, सूची ए एवं बी में निर्धारित संस्थानों हेतु 10 %
प्रतिभूति
- रु. 4.00 लाख तक- कोई प्रतिभूति नहीं. माता-पिता का सह दायित्त्व/दायित्त्व
- रु. 4.00 लाख से अधिक और रु. 7.50 लाख तक-भावी आय के समनुदेशन के के साथ उपयुक्त तृतीय पक्ष के रूप में संपार्श्विक
- रु. 7.50 lac से अधिक – विद्यार्थियों की भावी आय के समनुदेशन के साथ ऋण राशि के 100% के समतुल्य मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति
प्रोसेसिंग प्रभार
बड़ौदा विद्या : शून्य
प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा ज्ञान एवं शिक्षा ऋण * शून्य
*प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची हेतु बैंक की वेबसाइट देखें.
बड़ौदा स्कॉलर : ऋण राशि का 1.00% (अधिकतम रु. 10000) अग्रिम रूप से लिया जाएगा जो ऋण प्राप्त करने (प्रथम संवितरण) पर वापसी योग्य होगा. विद्यार्थी/उधारकर्ता के बचत बैंक खाता/ऋण खाता में राशि वापस की जा सकती है.
सभी शिक्षा ऋण खातों के मामले में, जहां संपत्ति बंधक है वहां प्रति संपत्ति रु. 7500/- की गैर वापसी योग्य एक मुश्त राशि (एडवोकेट एवं मूल्यांकनकर्ता प्रभारों हेतु) अग्रिम ली जाएगी.
संवितरण: भारत में अध्ययन हेतु
- आवश्यकता/मांग के अनुरूप चरणों में- स्कूल/संस्थान/हॉस्टल को सीधे-सत्र वार/वर्ष वार
- किताबें, यंत्र, उपकरण की खरीद हेतु किताब विक्रेता/दुकान को सीधे
- विद्यार्थी को अगले वर्ष संवितरण तभी किया जाएगा जब उसने चालू वर्ष की वार्षिक परीक्षा उतीर्ण कर ली हो एवं इस प्रभाव की प्रगति रिपोर्ट/मार्कशीट बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई हो.
- यदि विद्यार्थी शिक्षण संस्थान में हॉस्टल सुविधा का लाभ नहीं ले रहा है तो उसे अपनी स्वयं की व्यवस्था करने की अनुमति होगी, यदि आवश्यक हो तो, ऐसे मामलों में सदाशयता का सत्यापन करने के बाद, लॉजिंग/बोर्डिंग शुल्क का भुगतान सीधे संबंधित संस्थान को किया जाएगा.
- अध्ययन के प्रथम वर्ष में, कभी-कभी संस्थान विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही शुल्क का अग्रिम भुगतान करने के लिए जोर देते हैं. भुगतान के साक्ष्य प्राप्त करने के बाद ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है.
प्रगति रिपोर्ट
बैंक रिकॉर्ड के लिए विद्यार्थी द्वारा नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए.
वित्तपोषणकर्ता शाखा
माता-पिता जो उधारकर्ता (नर्सरी से XII कक्षा तक की शिक्षा हेतु ऋण के मामले में) हैं, एवं अन्य मामलों में सह उधारकर्ता हैं उनके स्थायी निवास स्थान/तैनाती/नौकरी के स्थान से नजदीक स्थित हो वह शाखा.
ब्याज दर
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चुकौती अवधि
नर्सरी से XII कक्षा तक की शिक्षा हेतु ऋण के मामले में
- प्रत्येक वार्षिक उप सीमा हेतु ऋण की चुकौती 12 समान मासिक किस्तों में की जाएगी. प्रत्येक वर्ष के ऋण घटक के प्रथम संवितरण के बाद 12 महीने के बाद प्रथम किस्त देय होगी.
- अधिस्थगन अवधि के दौरान जब कभी ब्याज लगाया जाए, उसका भुगतान किया जाना चाहिए.
- अधिस्थगन के बाद ईएमआई के माध्यम से ऋण का भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा.
अन्य ऋणों के मामले में
- अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि+1 वर्ष या नौकरी लगने के बाद 6 महीने, जो भी पहले हो) के बाद रु. 7.50 लाख तक का ऋण 10 वर्षों में चुकाना होगा. और रु. 7.50 लाख से अधिक के ऋण की चुकौती अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि+1 वर्ष या नौकरी लगने के बाद 6 महीने, जो भी पहले हो) के बाद 15 वर्षों में करनी होगी.
- यदि विद्यार्थी निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करने में समर्थ नहीं है तो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अवधि को अधिकतम 2 वर्षों तक बढ़ाया जाएगा.
- ऐसे मामलों में अधिस्थगन अवधि तदनुसार बढ़ायी जाएगी.
अन्य शर्तें
- “प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों को बड़ौदा शिक्षा ऋण” के अलावा कन्या विद्यार्थियों हेतु ऋण की ब्याज दर में 0.50% की रियायत दी जाएगी.
- रु. 4 लाख से अधिक के ऋण के मामले में अतिदेय राशि पर 2% का दंड ब्याज लगाया जाएगा.