बड़ौदा एसएमई ऋण पैक एसएमई ऋणकर्ताओं को बैंक द्वारा अनुमोदित समग्र सीमा के अंतर्गत कार्यशील पूंजी तथा दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सिंगल लाइन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है.
उद्देश्य
- व्यवसाय के प्रकार, चक्रीय रुख, नकदी प्रवाह प्राक्कलन, व्यस्ततम समय की आवश्यकताओं तथा व्यवसाय में आपाद्कालीन स्थितियों का सामना करने हेतु कार्यशील पूंजी (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित) तथा दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेशानीमुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए.
पात्रता
- एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत् परिभाषित सभी सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम तथा रू. 1/- करोड़ से रू. 150/- करोड़ के वार्षिक टर्न ओवर वाली अन्य इकाइयां जो एकमात्र हमारे साथ बैंकिंग कर रही हों/हमारे बैंक के साथ एकल बैंकिंग व्यवस्था के इच्छुक नये ऋणकर्ता.
संमिश्र ऋण-सीमा
- ऋणकर्ता की अंतिम लेखापरीक्षित बेलेंसशीट अनुसार उसकी शुद्ध मूर्त मालियत का 4.5 बार अथवा रू. 5.00 करोड़ में से जो भी कम हो.
मार्जिन
25%
- ऋणी के क्रेडिट रेटिंग के अनुसार.
प्रतिभूति
- उद्यम की आस्तियों पर एकमात्र प्रभार
- सभी प्रवर्तक निदेशकों/पेटर्नों की वैयक्तिक गारंटी.
- नियामक परिभाषा अनुसार सुक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को यदि समग्र ऋण रू. 100.00 लाख हो, तो तीसरे पक्ष की गारंटी.
- अन्य उद्यमियों, जैसे मध्यम उद्यमियों एवं आस्ति कवरेज अनुपात 1.25 बनाए रखने के टर्नओवर मानदंड के मामलों में समग्र ऋण रू. 25.00 लाख से अधिक हो, तो अन्य कोई संपार्श्विक.
अन्य विशेषताएं
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को रू. 100.00 लाख तक के ऋण, ऋण गारंटी निधि न्यास योजना के अंतर्गत कवर होंगे.
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