उत्पाद |
बड़ौदा समृद्धि जमाराशि योजना |
पात्रता |
कोई व्यक्ति अपने नाम पर (एनआरआई और एनआरओ सहित) एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप में. संघ, संस्था, शैक्षणिक संस्थान साझेदारी और संयुक्त पूंजी कंपनियां तथा कोई अन्य संस्थान के नाम पर, जो बैंक के नियमानुसार मीयादी जमा खाता खोलने के लिए पात्र है. यह उत्पाद 14 वर्ष व इससे अधिक के नाबालिगों के लिए उपलब्ध है और इस आयु वर्ग के नाबालिगों के खाते में अधिकतम रु. 1,00,000/- स्वीकार किए जाएंगे. |
जमा राशि न्यूनतम अधिकतम |
कॉलेबल (प्रतिदेय) जमा राशियों के लिए रु. 1000/- (इससे अधिक राशि रु. 1000/- के गुणकों में ) नॉन कॉलेबल (गैर प्रतिदेय) जमाराशियों के लिए रु.15.01 लाख (इससे अधिक राशि रु. 1000/- के गुणकों में) |
रु. 99.99 लाख |
जमाराशि की अवधि |
444 दिन |
ब्याज दर |
प्रतिदेय (कॉलेबल) जमाराशियों के लिए प्रति वर्ष 7.00% और गैर प्रतिदेय (नॉन कॉलेबल) जमाराशियों के लिए 7.15% वार्षिक (इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक, स्टाफ और स्टाफ वरिष्ठ नागरिकों को समय-समय पर लागू अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान किया जायगा). |
ब्याज का भुगतान |
खाते में ब्याज भुगतान की आवृत्ति सामान्य मीयादी जमा (कॉलेबल) योजना अनुरूप होगी. |
परिपक्वता –पूर्व समाप्ती |
सामान्य मीयादी जमा के अनुसार जमाराशियों के परिपक्वता-पूर्व आहरण की अनुमति है. नॉन कॉलेबल (गैर प्रतिदेय) जमाराशियों के मामले में परिपक्वता-पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है. |
स्वत:/ऑटो नवीकरण |
सामान्य मीयादी जमा योजना के अंतर्गत जमाराशि 12 माह के लिए स्वत:/ऑटो नवीकृत हो जाएगी. |
ऋण/ ओवरड्राफ्ट की उपलब्धता |
प्रतिदेय जमाराशियों के लिए बकाया शेष के 95% तक (90% यदि ब्याज 7 दिनों में नहीं चुकाया जाता हैं) और गैर प्रतिदेय जमाराशियों के लिए बकाया राशि के 85%, बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार जमाराशियों पर दिये जाने वाले ब्याज दर पर ऋण/ ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति है. |
अन्य |
- सरकारी विभागों द्वारा प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत
- गैर- निधि आधारित गतिविधियों के लिए मार्जिन के रूप में स्वीकृत
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सभी मीयादी जमाराशियों के लिए अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर: केवल रु.1 करोड़ से कम जमाराशियों के लिए अतिरिक्त @ 0.50% ब्याजदर देय होगा.
- नामांकन सुविधा: नामांकन सुविधा उपलब्ध है.
- स्रोत पर कर कटौती: आय कर नियमों के अनुसार टीडीएस कटौती की जाएगी. व्यक्तियों पर लागू फॉर्म 15जी/ 15एच प्रस्तुत करने पर टीडीएस कटौती नहीं की जाएगी.
- परिपक्वता अवधि पर या उसके पहले ब्याज गणना विधि: घरेलू जमाराशियों के सभी मामलों में जहां सीमांत तिमाही अपूर्ण है, वर्ष के 365/366 दिनों की गणना करते हुए वास्तविक दिनों के लिए ब्याज की गणना की जाएगी अर्थात ऐसी जमाराशियों पर ब्याज की गणना समाप्त तिमाही और दिनों के क्रम में की जाएगी. प्रत्येक तिमाही में ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जायगी.
- टीडीएस प्रमाणपत्र: सभी ग्राहकों को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.
- अतिदेय जमाराशि: परिपक्वता तिथि के बाद नवीकरण अनुरोध प्राप्त करने पर ऐसी अतिदेय जमाराशियों पर देय तिथि के अनुसार नवीकरण की तारीख से प्रभावी ब्याज दर लगाया जाएगा बशर्तें कि जमाराशि की परिपक्वता के 14 दिनों के अन्दर ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ हो. इसके बाद बैंक द्वारा परिपक्वता पर निर्धारित दर से अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
- जमाराशियों के एवज में अग्रिम: एकल नाम पर नाबालिग खातों में और हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है. यदि 2 तिमाहियों से अधिक समय से ब्याज का भुगतान न किया गया हो, तो तत्काल मीयादी जमाराशि का विभक्त किया जाएगा.
- ब्याज प्रमाणपत्र ग्राहक के अनुरोध पर उपलब्ध है.
- जमा प्रमाणपत्र – मीयादी जमा रसीद प्रदान की जाएगी.
- मीयादी जमा को ग्राहक के अनुरोध पर एक शाखा से दूसरी शाखा में परिवर्तित किया जा सकता है.
- भुगतान का तरीका: परिपक्वता लाभ ग्राहक के बचत खाता/ चालू खाते में जमा की जायेगी. ग्राहक का परिचालनगत खाता न होने के मामले में रु. 20,000/- से कम के परिपक्वता लाभ नकद तथा इससे अधिक राशि का भुगतान डीडी/पे ऑडर द्वारा किया जायगा.
- 10 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए नाबालिग खाता खोला जा सकता है व इसकी अधिकतम सीमा रु. 1,00,000/- होगी.
थोक जमाराशियों (रु.1 करोड़ से अधिक के लिए)
- रिटेल मीयादी जमाराशियों के अंतर्गत उपर्युक्त उल्लिखित योजनाओं में से किसी भी एक के अंतर्गत थोक जमाराशि के खाते खोले जा सकते हैं.
- बैंक के पास रु. 25 करोड़ से अधिक की जमाराशियां स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है.
- थोक जमाराशियों के लिए ब्याज दर रिटेल मीयादी जमाराशियों से अलग है और इसे बैंक की वेबसाइट पर निरंतर अद्यतन किया जाता है.
- बैंक परिपक्वता-पूर्व भुगतान के लिए अनुरोध स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि ग्राहक द्वारा खाता खोलने के दौरान सहमति प्रदान की गई है. परिपक्वता-पूर्व भुगतान अनुरोध प्राप्त करने पर, रिटेल मीयादी जमाराशियों के अंतर्गत योजना में (दण्ड) की शर्त एकसमान होगी.
परिपक्वता-पूर्व समाप्ति
रु.5.00 लाख तक की जमाराशियों के परिपक्वता-पूर्व भुगतान के लिए कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, बशर्तें कि जमाराशियां न्यूनतम 12 माह की अवधि के लिए बैंक के पास रही हो.
रु.5.00 लाख से अधिक और रु.1 करोड़ से कम की जमाराशियों की परिपक्वता-पूर्व समापन के लिए दंड प्रभारित करने के अधीन मामलों में बैंक में जमाराशियों रखी गई अवधि हेतु ऐसे लागू ब्याज दर से 1% या संविदागत दर, जो भी कम हो के अनुसार दंड की कटौती के पश्चात ब्याज का भुगतान किया जाएगा.
रु.1 करोड़ और इससे अधिक की जमाराशियों के परिपक्वता-पूर्व समापन के लिए निम्न शर्तें लागू होंगी:
- ग्राहक द्वारा 31 दिनों की पूर्व सूचना देना आवश्यक है.
- बैंक में जमाराशि की अवधि के लिए लागू ब्याज पर पर 1.50% की दर से पेनाल्टी वसूल की जायेगी.