बचत प्रवृत्ति के लेन-देनों की अनुमति है. वाणिज्यिक लेन – देन की अनुमति नहीं हैं. बैंक द्वारा यदि गैर – स्वीकार्य लेन – देन पाए जाते हैं तो बैंक इसका कारण बताते हुए पूर्व सूचना / नोटिस के साथ खाते को बंद कर सकता है.
नकदी जमा
- आधार / गैर – आधार शाखा में : कोई भी राशि निःशुल्क.
- बाहरी स्थान पर स्थित शाखाओं में : रु. 1,00,000/- तक प्रति दिन प्रति खाता निःशुल्क, उसके बाद रु. 2.50 एवं सेवा कर प्रति हजार या उसके भाग के रुप में प्रभार्य.
- जहां खाते में पैन पंजीकृत हो वहां डेबिट कार्ड के साथ रु. 2,00,000/- (2 लाख) तक प्रति दिन नकदी जमा और जहां खाते में पैन दर्ज न हो वहां रु. 49,999/- तक जमा करने की अनुमति.
- प्रतिदिन रु. 20,000/- तक कार्ड लेस लेन – देन (खाता संख्या दर्ज करके).
- नकली एवं संदिग्ध नोट जब्त की जाएगी और ग्राहक को इसकी रसीद प्रदान की जाएगी. फटे हुए / कटे हुए / टेप लगे हुए नोट इन मशीनों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं.
नकदी आहरण :
- आधार / स्थानीय गैर आधार शाखा और बाहरी शाखाओं में – कोई प्रभार नहीं.
- केवल बाहरी शाखाओं में खाताधारक को अधिकतम रु. 50000/- प्रति दिन आहरण की अनुमति है.
- स्थानीय गैर – आधार शाखा और बाहरी शाखाओं में तृतीय पक्ष को नकदी भुगतान को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है.
ब्याज गणना और आवृत्ति
- ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर की जाएगी और तिमाही में खाते में जमा की जाएगी. इस प्रयोजन से बैंक की तिमाहियां मई से जुलाई, अगस्त से अक्तूबर, नवंबर से जनवरी और फरवरी से अप्रैल होंगी. ब्याज तिमाही समाप्ति के 15 दिनों के भीतर खाते में जमा किया जाएगा. तथापि, ब्याज जमा करने का समय माह की पहली तारीख से प्रभावी होगा.
आहरण और आहरण फॉर्म (पर्ची) का उपयोग
- आहरण की अनुमति आहरण पर्ची द्वारा या चेक द्वारा दी गई है. केवल स्वयं के लिए आहरण पर्ची के साथ पासबुक होने पर रु. 25000/- (ग्रामीण / अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम रु 25/- और महानगरीय / शहरी क्षेत्रों में रु. 50/-) की दैनिक सीमा के अनुसार भुगतान की अनुमति है.
पासबुक और खाता विवरणी
- निःशुल्क पासबुक
- केवल वर्तमान में शेष के साथ रु. 100/- प्रति ड्युप्लिकेट पासबुक / विवरणी. पिछली प्रविष्टियों (यदि आवश्यक हो) के लिए रु. 75/- प्रति लेजर पन्ना (25 प्रविष्टियां प्रति पन्ना) या उसके भाग के लिए प्रभारित किया जाएगा.
लेनदेन प्रभार
- तिमाही औसत शेष बनाए रखने के अधीन, कोई लेन – देन प्रभार नहीं.
चेक बुक प्रभार
- तिमाही औसत शेष बनाए रखने पर, वित्तीय वर्ष में निःशुल्क असीमित चेक बुक.
स्थायी अनुदेशों का पंजीकरण और कार्यान्वयन
- क) एक ही शाखा में कोई प्रभार नहीं
ख) बैंक में ही किसी अन्य शाखा के लिए रु. 50/-.
ग) बैंक के बाहर के लिए रु. 100/-.
- निधि की अपर्याप्तता के कारण स्थायी अनुदेशों का पालन न होने पर हर बार रु. 100/- प्रभार लिया जाएगा.
खाते / योजना में परिवर्तन
- अप्रयुक्त चेक पन्नों और पासबुक के साथ आवेदन करने पर खाता निःशुल्क एक शाखा से दूसरी शाखा / एक योजना से दूसरी योजना में बदला जा सकता है.
खाते को बंद करना और प्रभार
- खाते के सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को उसके/उनके खाता बंद करने के संबंध में लिखित रूप में सूचित करना होगा. खाता बंद करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संबंधित पासबुक, डेबिट कार्ड और अप्रयुक्त चेक पन्नों को जमा करना होगा. खाते की परिपक्वता से पूर्व कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा. ग्राहक द्वारा खाते में पहली बार राशि जमा करने के 14 दिनों के अंदर इसे बंद करने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा, तथापि ग्राहक द्वारा प्रथम लेन-देन करने के 14 दिनों के बाद लेकिन 1 वर्ष के अंदर खाते को बंद करने पर रु 1000 + जीएसटी की दर से प्रभार देय होगा. खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर इसमें कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
निष्क्रिय / अपरिचालित खाते
- ग्राहक द्वारा दो वर्ष तक बचत खाते में कोई लेन-देन नहीं किए जाने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है. ऐसे सभी बचत खातों में निरंतर ब्याज लगाया जाएगा. खाता निष्क्रिय होने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
- निष्क्रिय / अपरिचालित खातों को सक्रिय/बंद करने हेतु बैंक की संतुष्टि के अनुकूल केवाईसी दस्तावेज - फोटो, नया नमूना हस्ताक्षर जमा करना होगा.
- 10 वर्षों तक खाता निष्क्रिय रहने पर खाते में जमा राशि को बगैर दावा की गई जमाराशियों के रूप में माना जाएगा और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरित किया जाएगा. ऐसी जमाराशियों के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर ग्राहकों को उनकी जमाराशि शर्तों के अधीन लौटाई जाएगी.
सूचना प्रकटीकरण
- यदि आवश्यक हो, या विधि, नियम या विनियम द्वारा अनुमति प्राप्त हो या किसी व्यक्ति या किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर या यदि ऐसा प्रकटीकरण धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजन से या जनहित में आवश्यक हो, तो खाताधारक/कों से बिना किसी विनिर्दिष्ट सहमति के बैंक ग्राहकों के खाते के संबंध में प्रकटीकरण कर सकता है.
एसएमएस अलर्ट और प्रभार
- तिमाही न्यूनतम बकाया रखने पर निःशुल्क एसएमएस अलर्ट होंगे.
- ग्राहकों के लिए प्रतिबद्धता कोड और शिकायत निवारण नीति सहित सभी संबंधित नीतियां शाखा में उपलब्ध है.
- आवेदन फॉर्म में एटीएम/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें अलग से उपलब्ध है.
- बैंक के नियम और शर्तों / शुल्कों और प्रभारों में परिवर्तन के संबंध में वेबसाइट पर 30 दिनों की अग्रिम सूचना दी जाएगी.
- जमाकर्ता को योजना के अंतर्गत लागू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त प्रति जमाकर्ता रू. 1/- लाख (केन्द्र/राज्य/विदेशी सरकारों और वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त) का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
- न्यूनतम तिमाही औसत बकाया आवश्यकता : महानगरीय / शहरी / अर्द्ध – शहरी / ग्रामीण – रु.1,00,000/-
- न्यूनतम बकाया न रहने पर प्रभार : महानगरीय / शहरी / अर्द्ध – शहरी / ग्रामीण रु.1000/- + जीएसटी प्रति तिमाही. यदि बकाया राशि निरंतर 3 माह के लिए बेंचमार्क स्तर से कम रहती है, तो बैंक इस खाते को सामान्य बचत खाते में बदल देगा और प्रभारों की वसूली की जाएगी. प्लैटिनम बचत बैंक खाते की सभी सुविधाएं वापस ली जाएंगी.
- संगणना : न्यूनतम तिमाही औसत बकाया आवश्यकता की गणना दिनों की संख्या पर कुल बकाया को दिनों की संख्या से विभाजित करने के आधार पर गणना की जाएगी. तिमाही औसत बकाया / न्यूनतम बकाया प्रभार के प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट वर्ष के 16 मार्च से 15 जून, 16 जून से 15 सितंबर, 16 सितंबर से 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से 15 मार्च को तिमाही की अवधि के रुप में माना जाएगा.
- नामांकन सुविधा उपलब्ध है.
- बैंक के मानदंडों के अनुसार रु.50,000/- तक के बाहरी चेकों को तत्काल क्रेडिट किया जाएगा.
डेबिट कार्ड और प्रभार
- तिमाही औसत शेष रखने पर, निःशुल्क वीसा प्लैटिनम डेबिट कार्ड
- अन्य बैंक एटीएम (भारत) में लेन-देन – 6 केन्द्रों अर्थात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में एक माह में वित्तीय और गैर – वित्तीय दोनों के 3 लेनदेनों तक निःशुल्क और उसके बाद प्रत्येक लेन-देन के लिए रु. 20/- प्रभारित किए जाऐंगे. अन्य केन्द्रों के लिए (इन 6 केन्द्रों के अतिरिक्त) माह में 5 लेन–देनों तक (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) निःशुल्क और उसके बाद प्रत्येक लेन-देन के लिए रु. 20/- प्रभारित किए जाएंगे.
- कार्ड बदलने का प्रभार (भारत में) – रु. 200/- प्रति बदलाव.
- पिन जनरेशन - रु. 150/- प्रति रिजनरेशन.
ऑटो / रिवर्स स्वीप :
- रु. 2,00,000/- से अधिक राशि पर ग्राहकों के अनुरोध पर रु. 10,000/- के गुणक में स्वीप सुविधा उपलब्ध है अर्थात जब खाते में शेष राशि रु. 2,10,000/- हो जाएगी तब रु. 10,000/- के लिए पहला स्वीप होगा. मियादी जमा की अवधि 181 दिन की होगी और बचत खाता में निधि की आवश्यकता के मामले में रु. 10,000/- के गुणकों में लिफो पैटर्न के आधार पर (अंत में आने वाला पहले बाहर) ऑटो रिवर्स स्वीप किया जाएगा.
- तथापि, सभी जमाराशियों के परिपक्वता - पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के वास्तविक अवधि के लिए, इसे रखते समय लागू दर से एक प्रतिशत कम ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा.
चेक वापसी :
आवक वापसी : प्रति लिखत प्रभार.
- रु. 1 लाख तक – रु. 125/-
- रु. 1 लाख से अधिक से रु. 1 करोड़ से कम : - रु. 250/-
- रु. 1 करोड़ से अधिक – रु. 500/-
जावक वापसी : प्रति लिखत प्रभार
- रु. 1 लाख तक – रु. 250/-
- रु. 1 लाख से अधिक व रु. 1 करोड़ से कम : - रु. 500/-
- रु. 1 करोड़ से अधिक – रु. 750/-
- o बैंक के पास निधि न होने पर : आधार दर पर 7.5% की दर से अतिरिक्त वास्तविक ब्याज प्रभारित किया जाएगा.
- o तकनीकी कारणों से चेक लौटाए जाने पर – ग्राहक का कोई दोष नहीं है – कोई प्रभार नहीं.
- o मूल चेक की प्रति के लिए प्रभार (बैंक द्वारा भुगतान किए गए) – क) 6 माह तक के पुराने रिकार्ड रु.100 ख) अन्य - रु. 250/-
अंतरण / अंतर-सोल अंतरण / समाशोधन लेन-देन और प्रभारों के लिए नियम
- बिना किसी सीमा के आधार शाखा में अंतरण लेन-देन की अनुमति है.
- गैर-आधार शाखा में अंतरण लेन-देन (स्थानीय व बाहरी) सामान्यतः केवल शाखा में अनुमति दी जा सकती है जहां या तो आहरणकर्ता या आदाता का खाता हो. तथापि वास्तविक लेन-देनों के लिए, शाखा प्रमुख मामले दर मामले आधार पर निर्दिष्ट शर्तों के अधीन गैर-आधार शाखा में (जहां ना तो आहरणकर्ता और ना ही आदाता का खाता हो) लेन – देन की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है. अंतर-सोल अंतरण लेन-देन के लिए कोई प्रभार नहीं.
- समाशोधन लेन-देन : समाशोधन लेन-देनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है.