उद्देश्य
एसएमई ऋणकर्ताओं को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता/ दीर्घावधि मार्जिन राशि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेशानीमुक्त ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए.
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत् परिभाषित सभी सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम तथा रू. 1/- करोड़ से रू. 150/- करोड़ के वार्षिक टर्न ओवर वाली अन्य इकाइयां जो एकमात्र हमारे साथ बैंकिंग कर रही हों/हमारे बैंक के साथ एकल बैंकिंग व्यवस्था के इच्छुक नये ऋणकर्ता.
ऋण सीमा
- न्यूनतम : Rs. 10.00 लाख (ग्रामीण/अर्ध शहरी/शहरी/महानगरीय शाखाएं)
- अधिकतम : Rs. 75.00 लाख (ग्रामीण शाखाओं के लिए)
Rs. 200.00 लाख (अर्ध शहरी शाखाएं)
Rs. 500.00 lलाख (शहरी/महानगरीय शाखाएं)
प्रतिभूति
- फैक्टरी की भूमि एवं भवन और/या अन्य संपत्ति (इकाई के या इकाई के प्रवर्तक या उसके नजदीकी रिश्तेदार (जैसे कि पिता, माता, पत्नी, पुत्र एवं पुत्री, बशर्ते वे गारंटीदाता रहने के लिए तैयार हों) के नाम पर हो, ऐसे भार-रहित भूमि एवं भवन के बंधक के पेट
टिप्पणी
आवासीय/वाणिज्यिक भवन के मामले में उस संपत्ति का काल मंजूरी के समय 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए
- सभी प्रवर्तक निदेशकों/संपत्ति के मालिकों की वैयक्तिक गारंटी.
- तीसरे पक्ष की गारंटी, यदि उपलब्ध हो.
- प्रवर्तक निदेशकों की भार-मुक्त निजी संपत्ति, यदि हो, पर प्रभार.
- स्टॉक/बही ऋणों का दृष्टिबंधक
मार्जिन
बंधक रखी गई संपत्ति के बाज़ार-मूल्य का 40% (संपत्ति का मूल्य निर्धारण बैंक के अनुमोदित पैनल/सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा किया जाएगा)