वेतनभोगी के मामले में
 सकल मासिक आय |
आय के मापदंड |
- सकल मासिक आय रु..50,000 से कम |
पिछले 3 माह की सकल मासिक आय के औसत का 48 गुणा |
- सकल मासिक आय रु.50, 000 से अधिक परंतु 1 लाख रु. से कम. |
पिछले 3 माह की सकल मासिक आय के औसत का 54 गुणा |
-सकल मासिक आय रु.1 लाख से अधिक |
पिछले 3 माह की सकल मासिक आय के औसत का 60 गुणा |
अन्य के मामले में अर्थात् पेशेवर/ स्व-रोजगार/ कारोबारी व्यक्ति आदि.
औसत वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से कम :- पिछले 2 वर्षों की सकल वार्षिक आय के औसत का 4 गुणा
औसत वार्षिक आय 2.00 लाख रु. और उससे अधिक : पिछले 2 वर्षों की सकल वार्षिक आय के औसत का 6 गुणा
मार्जिन
आवास ऋण की श्रेणी |
एलटीवी (%) |
मार्जिन (%) |
30 लाख रु. तक |
90% |
10% |
रु.30 लाख से अधिक और रु.75 लाख तक |
80% |
20% |
रु. 75 लाख से अधिक |
75% |
25% |
ऋण राशि पर प्रतिभूति के रूप में, बैंक आवासीय संपत्ति और/ या अन्य उचित प्रतिभूति को सामियक बंधक के रुप में रखेगा.
ऋण राशि की आंशिक/ पूर्ण पूर्वचुकौती के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा.
ऋण राशि को अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक चुकाया जा सकता है बशर्तें कि ऋण राशि की चुकौती के लिए नियमित और लगातार आय का स्रोत उपलब्ध हो.
उद्देश्य
- नई आवासीय इकाई का निर्माण/ खरीद
- पुरानी आवासीय इकाई खरीदने के लिए ( 25 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं)
- प्लॉट की खरीद और उस पर आवास का निर्माण (यदि आवास का निर्माण 3 वर्ष के भीतर किया जाना हो)
- किसी बैंक/ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और/ या अन्य किसी स्रोत से पहले से ली गयी आवास ऋण की चुकौती, बशर्ते कि इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराये जाए.
- मौजूदा आवास में आगे और निर्माण के लिए.
प्रतिभूति
- निर्मित / खरीदी गई संपत्ति का बंधक या
- यदि बंधक व्यवहार्य नहीं हो तो बैंक अपने स्व-विवेक पर इंश्योरेंस पॉलिसी, सरकारी इकरार पत्र, शेयर और डिबेंचर, स्वर्ण आभूषण आदि के रूप में प्रतिभूति स्वीकार कर सकता है.
चुकौती अवधि
- ऋण की अधिकतम अवधि आरंभ में 30 वर्ष के लिए होगी जिसमें 36 माह का अधिस्थगन अवधि भी शामिल है.
- अधिकतम अधिस्थगन अवधि 36 माह के लिए होगी जो निम्नानुसार होगी.
- 7 मंजिल तक के निर्माणाधीन आवास और भवन के लिए 18 माह की अधिस्थगन अवधि तथा उसके बाद प्रति मंजिल के लिए 6 माह की अतिरिक्त अधिस्थगन अवधि अधिकतम 36 माह की अवधि के अधीन.
- वेतनभोगी व्यक्ति के मामले में उधारकर्ता की वर्तमान आयु और चुकौती की अवधि को मिलाकर कुल अवधि सेवा निवृत्ति की आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य के मामले में यह 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जो ऋण राशि की चुकौती के लिए नियमित और लगातार आय के स्रोत उपलब्ध होने के अधीन होगी, बशर्तें कि उधारकर्ता के सुपुत्र/ सुपुत्री / पति/ पत्नी जो प्रमुखतया 50 वर्ष से कम आयु के हों और कानूनी वारिस हों तथा ऋण की चुकौती के लिए पर्याप्त आय के साथ संयुक्त रूप से सह- ऋणकर्ता या गारंटर हों.
- पेंशनधारी वेतन भोगी व्यक्ति के मामले में चुकौती अवधि 70 वर्ष की आयु तक हो सकती है.
चुकौती क्षमता
प्रस्तावित ईएमआई (मासिक किस्त) सहित कुल कटौती निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए.
वेतनभोगी व्यक्ति
सकल मासिक आय रु. 20,000/- से कम |
50% |
सकल मासिक आय रु. 20,000/- से अधिक परंतु रु. 50,000/- से कम |
60% |
सकल मासिक आय रु. 50,000/- और उससे अधिक परंतु रु. 2.00 लाख से कम |
65% |
सकल मासिक आय रु. 2.00 लाख और उससे अधिक परंतु रु. 5.00 लाख से कम |
70% |
सकल मासिक आय रु. 5.00 लाख से अधिक |
75% |
अन्य
- सकल वार्षिक आय का औसत (पिछले 2 वर्ष का) रु. 6 लाख तक : 70%
- सकल वार्षिक आय का औसत (पिछले 2 वर्ष का) रु. 6 लाख से अधिक : 80%
ब्याज दर
अस्थिर दर
ऋण पर ब्याज मासिक रेस्ट के साथ प्रचलित अस्थिर दर से दैनिक घटते शेष पर प्रभारित किया जाएगा. ब्याज दर बैंक के एक वर्ष के एमसीएलआर से लिंक्ड होगा तथा वार्षिक आधार पर रीसेट होगा.
दंड ब्याज
यदि उधारकर्ता ईएमआई के भुगतान में चूक करता या खाता में भुगतान अनियमित हो जाता है, तो बैंक इस तरह की अनियमित राशि पर भुगतान की अनियमित अवधि के लिए उच्च ब्याज दर (नियमित दर के ऊपर 2%) की वसूली करेगा.
ब्याज प्रमाणपत्र जारी करना
आयकर के लिए बैंक उधारकर्ता को आवास ऋण खाते में वर्ष की अवधि के दौरान काटी गई ब्याज की राशि, ऋण खाते में उपचित हुए ब्याज, के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.
एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार
एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार (जिसमें प्रोसेसिंग प्रभार, दस्तावेजीकरण प्रभार, दस्तावेज़ सत्यापन /अवलोकन प्रभार, पूर्व-निरीक्षण (संपर्क सूत्र सत्यापन –सीपीवी) प्रभार, निरीक्षण उपरांत एक बारगीय प्रभार, विधिक परामर्श के लिए अधिवक्ता प्रभार, मूल्यांकन के लिए मूल्यांकक प्रभार (मंजूरी के समय एक बारगीय), ब्यूरो रिपोर्ट प्रभार, सरसाई प्रभार, आईटीआर सत्यापन प्रभार) वसूला जाएगा जिसका विवरण निम्नलिखित है: -
रु. 50 लाख तक : 0.50% ऋण राशि पर, न्यूनतम : Rs.7,500/- + सेवा कर (अग्रिम)
अधिकतम : रु.12,500/- + सेवा कर
रु.50 लाख से अधिक: 0.25% ऋण राशि पर, न्यूनतम : Rs.7,500/- + सेवा कर (अग्रिम)
अधिकतम: Rs.20,000/-+ सेवा कर
आवास ऋण के अधिग्रहण के मामले में : 0.10%, अधिकतम- रु. 10,000/- + सेवा कर
निरीक्षण
बैंक को उधारकर्ता की संपत्ति को किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार है तथा मंजूरी के बाद के दूसरे निरीक्षण से उधारकर्ता से रु. 100 प्लस सेवा कर प्रति निरीक्षण लिया जाएगा.
विधिक सलाह एवं मूल्यांकन प्रभार
खरीदी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति का संपत्ति विलेख क्लियर होना चाहिए, पूरी तरह भारमुक्त होना चाहिए तथा बैंक के कानूनी सलाहकार /अधिवक्ता के अनुसार बिक्री योग्य होना चाहिए. विधिक सलाह बैंक के सूचीबद्ध अधिवक्ता से लिया जाना चाहिए तथा विधिक प्रभार का भुगतान किया जाना चाहिए. संपत्ति विलेख क्लियर हो या न हो या ऋण मंजूर हो या न हो इसके बावजूद भी शुल्क का भुगतान किया जाएगा.
मूल्यांकन शुल्क
संपत्ति का मूल्यांकन बैंक के सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाएगा जिसके लिए प्रस्तावित शुल्क (मंजूरी के समय एकबारगीय) का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा.
अन्य खर्चें
ऋण हेतु दस्तावेजों के निष्पादन के लिए स्टांप ड्यूटी, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दर से लगाए जाने वाले पंजीयन प्रभार तथा अन्य संबंधित प्रभारों / खर्चों का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा.
आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए जीवन बीमा सुरक्षा
आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए वैकल्पिक जीवन बीमा सुरक्षा, इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इन्स्योरेंस कंपनी लि. और कोटक लाइफ इन्स्योरेंस कंपनी लि. से उपलब्ध है.
समयपूर्व पूर्ण भुगतान/ समयपूर्व बंदी
ऋण के समय पूर्व बंदी पर कोई पूर्व चुकौती प्रभार नहीं है
स्थिर ब्याज दर से अस्थिर ब्याज दर विकल्प तथा एमसीएलआर ब्याज दर विकल्प में परिवर्तन : उधारकर्ता के पास आपसी करार के नियम एवं शर्तों पर मौजूदा सुविधाओं के बिना मोचन नीषेध के अपने ऋण को एमसीएलआर लिंक्ड ऋण में परिवर्तित करने का विकल्प होगा. जो उधारकर्ता आधार दर से एमसीएलआर में परिवर्तन के विकल्प को अपनाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा.
मंजूरी की वैधता
4 माह होगी.
क्रेडिट सुचना रिपोर्ट
बैंक के पास किसी भी क्रेडिट सूचना ब्यूरो से पूछताछ करने और क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है. बैंक को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी क्रेडिट सूचना ब्यूरो या भारतीय रिज़र्व बैंक को ऋण से संबंधी किसी भी जानकारी को उधारकर्ता को बिना कोई नोटिस दिये उपलब्ध कराने का अधिकार है.
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